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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 188, 16 December 2011

Published 16 December 2011

Gazette no.
188
Gazetteid
188/GAZETTE/2011-16/12/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-12-16.188_gazette_2011-16_12_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 16161616 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर,,,, 2011201120112011////22225555 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 14th December, 2011

No. EDN-A–Kha (2)-1/2011.—In continuation of this department Notification of even number dated 27th July, 2011, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred under Rule 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules 2011 is pleased to notify the terms & condition of service of Smt. Sarojini Ganju Thakur, Chairperson of Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission as contained in the Annexure-I.

By order, Sd/- Secretary (Hr. Education). 188-राजपत्र/2011-16-12-2011 (4633)4634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ANNEXURE-I

Terms and conditions of service of Smt. Sarojini Ganju Thakur, Chairperson of the

Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission

1. Tenure.—She shall hold office for a period of three years from the date of her joining or till she attains the age of 65 years whichever is earlier.

2. Pay.—She shall be entitled to get such total monthly emoluments as last pay drawn reduced by the amount of pension.

3. Residential accommodation.—She shall be entitled to residential accommodation at headquarters if available in general pool equivalent to that admissible to Pr. Secretary to Government of Himachal Pradesh.

4. House Rent Allowance and Telephone.— In case she does not avail of the use of official accommodation, she shall be entitled to HRA admissible as per Government of Himachal Pradesh Rules regarding HRA, for the time being in force and applicable to the Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh, alongwith telephone with STD facility in office and residence.

5. T.A & D.A.—She will be entitled to TA and DA as are admissible to the Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

6. Medical benefit, Leave & L.T.C.—The Chairperson will be entitled to medical benefit, leave and LTC facilities as are admissible to the Principal Secretary to Government of Himachal Pradesh.

7. Leave Sanctioning Authority.—The powers to grant leave to the Chairperson shall vest with the Chief Minister. Chairperson shall be the leave sanctioning authority of Members and Secretary of the Commission.

8. Conveyance Allowance.—She shall be entitled to a staff car and the actual consumption of fuel.

9. Administrative and other residuary matters.—The administrative matters relating to terms and conditions of service of the Chairperson with respect to which no express provision has been made shall be as applicable to the Principal Secretary/Additional Chief Secretary.

_______

प्रारम्भिक श्प्रिारम्भिक श्प्रिारम्भिक श्प्रिारम्भिक शिक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 दिसम्बर, 2011

संख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-ए(3)(3)(3)(3)----3/3/3/3/2011201120112011....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 के नियम 18 के साथ पठित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण को निम्नलिखित रूप से निर्दिष्ट करती हैः-4635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 अध्यक्ष (1) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (2) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक उच्चत्तर शिक्षा (स्कूल सम्बन्धी) सदस्य (3) सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड सदस्य (4) प्राचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद सदस्य (5) सरकार द्वारा, निम्नलिखित में से दो वर्श की अवधि के लिए सदस्य (नामांकन की तारीख से), नामनिर्दिष्ट तीन गैर-सरकारी सदस्यः-

(i) स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्य। (ii) शिक्षा/जैंडर/विषेश आवश्यकताओं वाले बच्चों से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन। (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग से सम्बन्धित शिक्षाविद्‌।

(6) राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान सदस्य सचिव

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शिक्षा)।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN-C- A(3)-3/2011,dated

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th december, 2011

No. EDN-C-A(3)-3/2011.—In exercise of the powers conferred by in section 29 (1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 read with Rule 18 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Himachal Pradesh Rules, 2011, the Governor Himachal Pradesh is pleased to specify the Academic Authority for the State of Himachal Pradesh as follows:

1. Director Elementary Education Chairman 2. Additional/ Joint Director of Higher Education Member (dealing with schools)

3. Secretary H.P. Board of School Education Member 4. Principal State Council of Education Research and training Member 5. Three non-official members nominated by the Government for a Member period of two years (from the date of nomination) from among the following:

(i) Members of School Management Committee.

(ii) NGO's working in the field of education / gender / Children with special needs. (iii) Educationists coming from SC/ST/OBC.

6. State Project Director SSA Member Secretary.

By order Sd/- Secretary (Education).

4636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

पपपप्रारम्भिक श््रािरम्भिक श््रािरम्भिक श््रािरम्भिक शिक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 दिसम्बर, 2011

संख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-ए(3)-3/2011(3)-3/2011(3)-3/2011(3)-3/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 के नियम 20 के साथ पठित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से करती हैः-

(1) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव, (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता), हि0प्र0सरकार सदस्य (3) प्रधान सचिव, (श्रम एवं रोजगार), हि0प्र0 सरकार सदस्य (4) प्रधान सचिव, (योजना एवं वित्त), हि0प्र0 सरकार सदस्य (5) प्रधान सचिव, (गृह), हि0प्र0 सरकार सदस्य (6) प्रधान सचिव, (विधि), हि0प्र0 सरकार सदस्य (7) सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य (8) राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए (नामांकन की सदस्य तारीख से) नामनिर्दिश्ट दो गैर-सरकारी सदस्य (9) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सदस्य सचिव (बी) शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (रेपा) के कार्य एवं अधिकारिताः

रेपा मॉनीटर करेगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्श की आयुवर्ग के बच्चों को प्रदत्त अधिकार/विधिक हकदारी उनके लिए सुनिश्चित हो गए हैं।

(सी) शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति :

कोई भी व्यथित व्यक्ति सदस्य सचिव रेपा के पास अपनी शिकायत को लिखित रूप में/फैक्स/ई-मेल द्वारा नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकता हैः-

सदस्य सचिव, रेपा, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय लाल पानी शिमला-171001 फैक्स नं0 0177-2656184 फोन नं0-2812464 ई-मेल [email protected]

रेपा वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठकें आयोजित करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शिक्षा)।4637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EDN-C-(3)-3/2011 dated as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 12th December, 2011

No. EDN-C- A(3)-3/2011.—In exercise of the powers conferred under Section 31(3) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 read with Rule 20 of the HP State RTE Rules 2011, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the Right to Education Protection Authority for the State of Himachal Pradesh as follows :

(1) Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh Chairperson (2) Pr. Secretary Social Justice and Empowerment, Govt. of Member H.P (3) Pr. Secretary(Labour and Employment) Govt. of H. P. Member (4) Pr. Secretary(Planning and Finance) Govt. of H. P. Member (5) Pr. Secretary (Home) Government of Himachal Pradesh Member (6) Pr. Secretary (Law) Government of Himachal Pradesh Member (7) Secretary Education, Government of Himachal Pradesh Member (8) Two non-official members nominated by the State Govt. for a period of two years ( from the date of nomination). (9) Director, Elementary Education, H.P. Member Secretary (B) The Functions and the Jurisdiction of REPA :

The REPA will monitor that the rights/legal entitlements conferred upon the children of 6 to 14 years age group under Right of Children to Free and Compulsory Education Act are ensured to them in the state of Himachal Pradesh.

Manner of furnishing complaints before the Right to Education Protection Authority Himachal Pradesh:

Any person aggrieved may submit a complaint in writing/Fax/ e-mail to the Member Secretary, REPA at the address given below:—

Member Secretary, REPA, H.P. Directorate of Elementary Education Lalpani, Shimla-171001. Fax No. 0177-2656184 Ph. No. 2812464 e-mail; [email protected]

The REPA shall hold its meetings at least twice a year.

By order, Sd/- Secretary (Education).

4638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

प्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख शिमला-171002, 12 दिसम्बर, 2011

संख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-एसंख्या ई0डी0एन-सी-ए(3)-3/(3)-3/(3)-3/(3)-3/2011201120112011....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5), और धारा 19 की उपधारा (5), के अधीन, दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोजन मंजूरी जारी करने को प्राधिकृत करती हैं । (i) उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित उच्च प्राथमिक स्कूलों और वे स्कूल जिनमें आठवीं कक्षा तक की दशा में उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।

(ii) राज्य में स्थित किसी भी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के संबंध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा ।

आदेश द्वारा, हस्तताक्षरित/- सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No: EDN-C-A(3)-3/2011, dated

………… as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th December, 2011

No. EDN-C-A(3)-3/2011.—In exercise of the power conferred under Section 36 of the Right of Children to Free and Compulsory Act, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorize the following officers to issue prosecution sanction for offences punishable under sub section-2 of Section 13,sub-sec-5 of Section-18 and Sub section 5 of Section-19 of the Act ibid :

(i) Deputy Director, Elementary Education in case of upper primary schools and schools having classes from Ist. to 8th located within his jurisdiction.

(ii) Director, Elementary Education for any Primary and Upper Primary School located in the State.

By order, Sd/- Secretary (Education).

4639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 दिसम्बर, 2011

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या इण्ड-इण्ड-इण्ड-इण्ड-II(एएएए)18-1/2006-II.--------हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सहर्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उघोग विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित करते हैं :-

क्रम संख्या जन सेवा जन स वा े प्रदान करने वाला अभिहित अधिकारी निर्धारित अवधि प्रथम अपील प्राधिकारी
1. उद्यमिता ज्ञापन भाग-I पावती महा प्रबन्धक, जिला उद्योग क े न्द्र/उप निदेशक उद्योग/ सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प ्रणाली 6 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''क'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। निदेशक उद्योग
2. उद्यमिता ज्ञापन भाग-II पावती महा प्रबन्धक, जिला उद्योग क े न्द्र/उप निदेशक उद्योग/ सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प ्रणाली 30 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''ख'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। निदेशक उद्योग
3. अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना। निदेशक उद्योग 45 कार्य दिवस (30दिन महा प्रबन्धक 15 दिन निदेशालय में) बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''ग'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार
4. अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना लघु खनीज नियमों में पटाधारक का (पंजीकरण) खनि अधिकारी 6 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''घ'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। निदेशक उद्योग
5. भण्डार क्रय संगठन के साथ फर्म, आपूर्तिकर्ता इत्यादी का पंजीकरण अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार 15 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''ड'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। निदेशक उद्योग
6. फर्म में भागीदारी का पंजीकरण अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार 7 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''च'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो निदेशक उद्योग
7. हि0 प्र0 राज्य में रेशम उत्पादन एवं र े शम उद्योग म ं े सम्मिलित र े शम कृषक/उद्यमि/ गैर सरकारी संस्था/ सोसाईटी/स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण। क्षेत्रित रेशम उत्पादन अधिकारी 7 कार्य दिवस बशर्ते कि प ्रार्थना पत्र अनुबन्ध ''छ'' के अनुसार समस्त निर्धारित कागजात के साथ प्राप्त हो। निदेशक उद्योग
4640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

द्वितीय अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी

धारा 2(एच) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

आदेश द्वारा, अजय त्यागी, प्रधान सचिव (उघोग)।

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अनुबन्ध ''क''अनुबन्ध ''क''अनुबन्ध ''क''अनुबन्ध ''क'' सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजोेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजोेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजोेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजोेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :-

जन सेवा : उद्यमिता ज्ञापन भाग-I की पावती ।

1. निर्धारित प्रपत्र पर उद्यमिता ज्ञापन भाग-I के लिए प्रार्थना पत्र । 2. परियोजना रिपोर्ट की प्रति । 3. सांझेदार /प्रबन्धक निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करते समय मुख्तारनामा/बोर्ड प्रस्ताव/संस्था प्रस्ताव आदि की प्रति-जैसा लागू हो।

4. सांझेदारी विलेख/संध का ज्ञापन एवं अनुच्छेद यदि मध्यम उद्यमी हो।

--------

अनुबन्ध ''ख''अनुबन्ध ''ख''अनुबन्ध ''ख''अनुबन्ध ''ख'' सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है। सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है। सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है। सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है। जन सेवाःजन सेवाःजन सेवाःजन सेवाः उद्यमिता ज्ञापन भाग-II की पावती ।

1. निर्धारित प्रपत्र पर उद्यमिता ज्ञापन भाग-।। के लिए प्रार्थना पत्र (चार प्रतियों म) 2. राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना सहमति की प्रति । 3. निदेशक उद्योग/महा प्रबन्धक, जि0उ0के0/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणाली से अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट की प्रति-सभी मापदण्डों सहित-जैसे कि संपर्वतक (प्रोमोटरस) का जीवनवृत, उत्पादित वस्तु, ईकाई का संगठन, भूमि की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता, प्रस्तावित रोजगार, परियोजना लागत, औद्योगिक श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी वेतन।

4. सांझीदारी विलेख की पंजीकृत प्रति/सीमित देयता सांझीदारी विलेख/संघ का ज्ञापन एवं नियम पंजीकृत कम्पनी का प्रमाण पत्र सहित जो भी लागू हो। 5. ईकाई/फर्म के प्राधिकारी या कम्पनी का बोर्ड प्रस्ताव । 6. भूमि के राजस्व कागजात, हि0 प्र0 टेनेसी एवं भूमि सुधार एक्ट 1972 की धारा-118 के तहत अनुमति स्वीकृति की प्रति/निष्पादित पटटानामा/भाडे पर लिए गये स्थान इत्यादि के लिए सरकार की अनुमति।4641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 7. प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक ईकाई को स्थापित करने हेतु टी0सी0पी0/साडा/ बी0बी0एन0डी0ए0 का अनापति प्रमाण पत्र/सहमति यदि लागू हो।

8. सामान्य मुख्तारनामा की प्रति, यदि लागू हो। 9. भूूिम उपयोग/किसी अनुमोदित वास्तुकार द्वारा बनाया गया और हस्ताक्षरित, स्थल योजना नक्शा/चार्टड इन्जीनियर द्वारा दर्शाए गए विभिन्न औद्योगिक कार्यकलापों के अन्तर्गत पूर्ण क्षेत्र का ब्यौरा/कुल क्षेत्र और निर्माणित क्षेत्र/घेरा क्षेत्र वर्गाकार ।

10. मशीन खरीदने के बिल । मशीनो को लाने बारे जी0आर0 फार्म एस0टी0-26 के साथ । 11. हि0प्र0 राज्य विद्युत बाडेर् स े बिजली आपूि र्त प्रमाण पत्र । 12. यदि बिजली आपूर्ति हेतु कुनेक्शन प्रदान नही किया गया तो डी0जी0 सटै स्थापित करके विद्युत आपूर्ति हेतु अनुमति की प्रति।

13. ईकाई पर लागु लाईसैन्स की प्रति-जैसे ड्‌्रग लाईसैन्स, बी0आई0एस0 लाईसैन्स, एफ0पी0ओ0 इत्यादि।

14. सी0एस0टी0/जी0एस0टी पंजीकरण की प्रतियां। 15. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परिचालन (ओेरेट) करने की अनुमति की प्रति । 16. उत्पादन शुरू होने की तिथि बारे शपथ पत्र । 17. प्रथम कच्चे माल के बिलों की प्रतियां । 18. प्रथम विक्रय इन्वायस की प्रति । 19. नियुक्त हिमाचली मजदूरों की सूचि वास्तविक हिमाचली प्रमाण प्रत्र के साथ । 20. चार्टर्ड अभियन्ता का ''इन्सटालड कपैस्टी'' बारे प्रमाण पत्र । 21. चार्टर्ड लेखापाल का निवेश बारे प्रमाण पत्र ।

-------

अनुबन्ध 'अनुबन्ध 'अनुबन्ध 'अनुबन्ध ''ग'''ग'''ग'''ग'' सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :- सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजाेंं की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है :-

जन सेवाजन सेवाजन सेवाजन सेवा : अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना

1. उद्यागे विभाग द्वारा प्रदान की गई अस्थाई पंजीकरण की प्रति । 2. निदेशक उद्योग/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव, एकल खिडकी समाधान प्रणाली द्वारा अनुमाेि दत परियाजे ना रिपोर्ट की प्रति सभी मापदण्डों सहित जैसे कि संपर्वतक (प्रोमोटरस) का जीवनवृत, उत्पादित वस्तु, ईकाई का संगठन, भूमि की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता, प्रस्तावित राजे गार, परियोजना लागत, औद्योगिक श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी/वेतन।

3. सांझीदारी विलेख की पंजीकृत प्रति/सीमित दये ता सांझीदारी विलेख/संघ का ज्ञापन एवं नियम पंजीकृत कम्पनी का प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो ।

4. ईकाई/फर्म के प्राधिकारी या कम्पनी का बोर्ड प्रस्ताव । 5. निम्न बिन्दुओ पर प्रस्तावित भूूिम के मालिक एव क्रेता (प्रोपराईटरशिप/सांझेदारी ईकाई/ कम्पनी/संस्था इत्यादि) के मध्य क्रय/विक्रय करार जो कि प्रोपराईटर/सांझेदार/ निदेशक/हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होः -

1. करार की तिथि । 2. करार का स्थान । 3. प्रस्तावित भूमि के मालिकों के नाम पता सहित । 4. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार औद्योगिक ईकाई का नाम। 5. भूमि का दर । 6. प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य । 7. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूूिम का सम्पूर्ण ब्यौरा खता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।

8. करार की वैद्यता ।4642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 6. निम्न बिन्दुओं को दर्शाते हुए प्रस्तावित भूमि के मालिकों के शपथ पत्र । 1. राजस्व कागजात अनुसार भूमि मालिकों के नाम । 2. हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रस्तावि भूमि के विक्रय के पश्चात वह/वे भूमिहीन नहीं होंगे। यदि वह/वे भविष्य में भूमिहीन हो जाते है तो हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी योजना में भूमि/लाभ का दावा नहीं करेंगे।

3. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा खाता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।

4. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार क्रेयता ईकाई/फर्म/कम्पनी का नाम एवं इसके प्रोपराईटर/सांझदेार/प्रबन्धक निदेशक का नाम व पता सहित ।

7. निम्न बिन्दुओं को दर्शाते हुए क्रेयता ईकाइ के प्रोपराईटर/सांझदार/प्रबन्धक निदेशक/ हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र ।

1. राजस्व कागजात अनुसार भूमि मालिकों के नाम । 2. उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई पंजीकरण अनुसार क्रेयता ईकाई/फर्म/कम्पनी का नाम एवं प्रोपराईटर/सांझेदार/प्रबन्धक निदेशक का नाम व पता सहित।

3. सम्बन्धित भूमि की जमाबन्दी/राजस्व कागजात अनुसार भूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा खता खतौनी, खसरा नम्बर व भूमि स्थल सहित ।

4. प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि उपयुक्ता बारे । 5. केवल प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि के उपयोे बारे वचनबद्धता । 6. प्रस्तावित ईकाई की स्थापना हेतु न तो क्रेयता ने और न ही क्रेयता ईकाई/फर्म/कम्पनी ने हि0प्र0 टेनेन्सी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 के धारा 118 की उपधारा 2 के खण्ड (एच) में हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति से इससे पूर्व कोई भूमि क्रेय/अधिग्रहण नहीं किया । 8. सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी नवीनतम जमाबन्दी जिसमें प्रस्तावित भूमि के मालिकाना एवं भूमि व्यौरा दर्शाया गया हो। सभी ब्यौरा जमाबन्दी में दर्शाया गया हो।

9. सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी प्रस्तावित भूमि का ततीमा जिसमें प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बर व इसका ब्यौरा स्पष्ट दर्शाया गया हो ।

10. प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित ईकाई स्थापित करने हेतु टी0सी0पी0/एस0ए0डी0ए0/ बी0बी0एन0डी0ए0 का अनापत्ती प्रमाण पत्र/अनुमति-यदि लागू हो । अनापत्ती प्रमाण पत्र में प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा व इसका उपयागे दर्शाया गया हो ।

11. यदि प्रस्तावित भूमि किसी बैंक/वित्तीय संस्था के साथ रहन रखी गई है तो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था का प्रस्तावित भूमि के मालिकों के पक्ष में अन्नापत्ती प्रमाण पत्र । 12. भूमि के मालिकों द्वारा निष्पादित पंजीकार द्वारा पंजीकृत सामान्य मुख्तारनामा-यदि लागू हो। 13. अनुमोदित वास्तुकार/चार्टर्ड अभियन्ता द्वारा बनाया व हस्ताक्षरित भूमि उपयोग/स्थल नक्शा जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र ब्यौरा जैसे कि विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत क्षेत्र, पूर्ण प्लाट क्षेत्र एवं निर्मित/घेरा गया क्षेत्र आदि वर्ग मीटर में एवं निर्मित/घेरा गया क्षेत्र की प्रतिशतता दिखाई गई हो ।

14. यदि प्रस्तावित भूमि 2000 वर्ग मीटर (2.5 बीघा) से अधिक हो तो चार्टर्ड अभियन्ता द्वारा परियोजना हेतु भूमि आवश्यकता एवं इसकी औचित्यता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थल नक्शा (लेआउट प्लान) के साथ।

15. अतिरिक्त भूमि हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए प्रकरण अन्य दस्तावेजों सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होः-

1. अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं धारा 118 में अनुमति की प्रतियां । 2. क्रेयता का शपथ पत्र जिसमें धारा 118 के तहत राज्य सरकार की अनुमति से पूर्व क्रय गई भूमि का व्यौरा और अतिरिक्त भूमि का उद्‌देश्य दिया गया हो ।

3. संस्तुति अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ठ संस्तुति के साथ अतिरिक्त भूमि का औचित्य।4643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 4. पूर्व क्रय की गई भूमि एवं अतिरिक्त भूमि के उपयागे का ब्यौरा दर्शाते हुए भूमि उपयोग नक्शा ।

16. हल्का पटवारी या उसके वरिष्ठ द्वारा प्रमाण पत्र कि विक्रेता के पास प्रस्तावित भूमि के विक्रय के बाद न्यूनतम भूमि रह जाएगी जिससे वे ''भूमिहीन'' वर्गीकृत नही किए जाएंगे ।

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अनुबन्ध ''घ''अनुबन्ध ''घ''अनुबन्ध ''घ''अनुबन्ध ''घ'' सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

लोक सेवा :लोक सेवा :लोक सेवा :लोक सेवा : अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना-लघु खनीज नियमोेंं मेंं पटाधारक का (पंजीकरण) । 1. मुवलिग 500/- रूपये का ट्‌्रेजरी चालान । 2. राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र ।

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अनुलग्नक-डअनुलग्नक-डअनुलग्नक-डअनुलग्नक-ड सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

जन सेवाजन सेवाजन सेवाजन सेवा :- क्रय भण्डार संगठन में दर संविदा के लिए स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकार्ईयाेंं/आपूर्तिकर्ता (सप्लायरज)/उत्पादक का पंजीकरण ।

((((I)))) स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयाेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :- स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयाेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :- स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयाेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :- स्थानीय औद्योगिक उत्पादक इकाईयाेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. पंजीकरण हेतु उद्यम का आवेदन पत्र (फार्म-ए) (पूर्ण रूप से भरकर) । 2. पंजीकरण शुल्क राशि 500-00 रूपये जो कि भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार, शिमला-171001 के नाम से होनी चाहिए ।

3. स्थाई पजं ीकरण प्रमाण पत्र/इण्टरप्रेन्योर मेमोरेन्डम भाग-II कि सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो ।

4. नवीनतम पात्रता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो। 5. नवीनतम अनादेय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो कि सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सदस्य सचिव एकल खिडकी निकासी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई हो। 6. राशि 3-00 रूपये मूल्य के स्टेम्पड पेपर पर हल्फिया ब्यान दें कि आपकी ईकाई का कालीसूचिकरण/वजर्न किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग बोर्ड/निगम अथवा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा सही माल सप्लाई न करने के लिए नहीं किया गया है जिसको नोटरी/मैजिस्टे्रट से सत्यापित करवाया गया हो । शपथ पत्र में शपथ कर्ता के पिता का नाम, शपथ कर्ता की आयु तथा फर्म के साथ सम्बन्ध आदि दर्शाया गया हो ।

7. नवीनतम वैट/बिक्री कर शोध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । (यदि फर्म इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट,1932 के अन्र्तगत पंजकृत है) (यदि फर्म इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट,1932 के अन्र्तगत पंजकृत है) (यदि फर्म इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट,1932 के अन्र्तगत पंजकृत है) (यदि फर्म इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट,1932 के अन्र्तगत पंजकृत है) 8. पार्टनरशीप डीड की सत्यापित प्रति । 9. पावर आफ अटार्नी की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/शपथ कर्ता को फर्म की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो । 4644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 (यदि फर्म कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है) (यदि फर्म कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है) (यदि फर्म कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है) (यदि फर्म कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है) 10. मैमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की सत्यापित प्रति । 11. कम्पनी के बोर्ड आफ डारेक्टरज के प्रस्ताव (रेजोलेशन)की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/ शपथ कर्ता को कम्पनी की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।

12. अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सरकार तथा सक्ष्म अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा ।

) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)/उत्पादक इकार्ईयोेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-ेेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-ेेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-ेेंं के पंजकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :- ((((II) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)/उत्पादक इकार्ईया ) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)/उत्पादक इकार्ईया ) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)/उत्पादक इकार्ईया

1. पंजीकरण हेतु उद्यम का आवेदन पत्र (फार्म-ए) (पूर्ण रूप से भरकर) । 2. पंजीकरण शुल्क राशि 500-00 रूपये जो कि भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार, शिमला-171001 के नाम से होनी चाहिए ।

3. पिं्रसिपल फर्म से अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र (औथोराइजेशन सर्टीफिकेट) की मूल/सत्यापित प्रति जिसमें फर्म को सम्बन्धित मदों के लिए निविदा में भाग लेन/रेट डालने तथा माल को सप्लाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अधिकृत किया गया हो तथा इसमें प्रमाण पत्र की वैद्यता दी गई हो ।

4. प्रिंसिपल फर्म के उत्पादन का प्रमाण जैसे.--स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र/इण्टरपेन्योर मेमोरेन्डेम भाग-II/इकाई के उत्पादन में होने का प्रमाण इत्यादि जो कि सम्बन्धित उद्योग विभाग/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मदों के उत्पादन के लिए जारी किया गया हो।

5. राशि 3-00 रूपये मूल्य के स्टेम्पड पेपर पर हल्फिया ब्यान दे कि आपकी ईकाई का कालीसूचिकरण/वजर्न किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग बोर्ड/निगम अथवा आपूिर्त एंवम निपटान निदेशालय द्वारा सही माल सप्लाई न करने के लिए नही किया गया है जिसको नोटरी/मैजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाया गया हो । शपथ पत्र में शपथ कर्ता के पिता का नाम, शपथ कर्ता की आयु आयु तथा फर्म के साथ सम्बन्ध आदि दर्शाया गया हो । 6. नवीनतम वैट/विक्री कर शोध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति । 7. स्थाई ब्याना राशि 5000-00 रूपये की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) जो कि अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश शिमला-1 के नाम से हो जिसे किसी अधिसूचित कर्मशियल बैंक द्वारा जारी की गई हो तथा जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए । (यदि फर्म इण्डियन पाटर्नर्न रशिप एक्ट,1932 क(यदि फर्म इण्डियन पाटर्नर्न रशिप एक्ट,1932 क(यदि फर्म इण्डियन पाटर्नर्न रशिप एक्ट,1932 क(यदि फर्म इण्डियन पाटर्नर्न रशिप एक्ट,1932 के अन्ते अन्ते अन्ते अन्तगगगर्र्गत पत पत पत पंजंजंजंजीकीकीकीक्‌त है ्‌त है)))) ्‌त है ्‌त है 8. पार्टनरशीप डीड की सत्यापित प्रति 9. पावर आफ अटार्नी की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/शपथ कर्ता को फर्म की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो । (यदि फर्म कम्पनी एक्ट,1956 क े अन्र्तर्गगत पजंजं ीकृतृत है ) 10. मैमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की सत्यापित प्रति । 11. कम्पनी के बोर्ड आफ डारेक्टरज के प्रस्ताव (रेजोलेशन)की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक/शपथ कर्ता को कम्पनी की ओर से पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया हो। 12. अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सरकार तथा सक्ष्म अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा ।

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अनुलग्नक-चअनुलग्नक-चअनुलग्नक-चअनुलग्नक-च सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।।।। सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है

जन सेवाः--इण्डियन पार्टर्नरशीप एक्ट, 1932 के अन्तर्गगत पार्टनरशीप फर्म के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज।

1. पार्टनरशीप डीड की सत्यापित प्रति जो कि राशि 22.50 रू0 के स्टांम पेपर पर बनाई गई हो तथा सम्बन्धित उप-पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत हुई हो जिसमें फर्म के प्रधान कार्यालय का नाम, फर्म की अवधि, व्यापार का नाम इत्यादि दिया हो।4645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 2. पंजीकरण की आवश्यक शुल्क राशि 3.00 रूपये जिसको कि लेखा शीर्ष-1475-800-अन्य केन्द्र आर्थिक सेवा शुल्क (हैड आफ अकाउंट-1475-800-अंडर सेन्ट्रल इकोनोमिक सर्विस फी) इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट, 1932 के अन्र्तगत चालान के माघ्यम से सरकारी कोष में जमा करें या पंजीकार फर्मज/उप-पंजीकार फर्मज, हि0प0्र के कार्यालय में टी.आर.-5 के माध्यम से जमा करें।

3. शपथ पत्र जिसमें यह ब्यान दिया गया हो कि यह फर्म पहले कहीं भी पंजीकार फर्मज/उप पंजीकार फर्मज, हिमाचल प्रदेश/भारत में इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट-1932 के अन्र्तगत पंजीकृत नहीं है । शपथ पत्र पब्लिक नोटरी/मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया हो ।

4. आवेदन पत्र-1 पूर्ण रूप से भरकर दें जिसमें प्रत्येक पार्टनर के हस्ताक्षर को वकील/पब्लिक नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया हो । 5 अन्य दस्तावेजों को यदि आवश्यक हो तो इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट-1932 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तथा पंजीकार फर्मज की सहमति के लिए मांगा जाएगा।

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अनुबन्ध ''छ''अनुबन्ध ''छ''अनुबन्ध ''छ''अनुबन्ध ''छ'' ावश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । सेेवा के लिए असेेवा के लिए असेेवा के लिए असेेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । ावश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है । ावश्यक दस्तावेजों की सूचि जो कि आवेदन के साथ जमा करनी है ।

जन सेवाजन सेवाजन सेवाजन सेवा....--------हि0 प्र0 राज्य मेेंं रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग मेंं सम्मिलित रेशम कृषक/उद्यमि/गैर सरकारी संस्था/सोसाईटी/स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण।

1. निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र । 2. रिहायश का प्रमाण (प्रमाणित प्रति) 3. भूमि धारण का प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th December, 2011

No. Ind-II(A)18-1/2006-II.—In exercise of the powers vested under Section 3 of the HP Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers and Ist Appellate Authority and stipulated time limits relating to the Industries Department, Himachal Pradesh for the purpose of the Act ibid:-

Sr. No. Public Service Designated Officer to provide service Stipulated time First Appellate Authority
1. Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum Part-I General Manager DIC / Deputy Director / Member Secretary SWCA (Single Window Clearance Agency) 6 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-A Director of Industries
2. Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum Part-II General Manager DIC/ Deputy Director / Member Secretary SWCA (Single Window Clearance Agency) 30 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-B Director of Industries
3. Issue of Essentiality Certificate Director of Industries 45 working days (30 days GM+15 days at Directorate) Principal Secretary (Industries)
provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure- C to the Govt. of H.P.
4. Issue of Certificate of Approval (Registration) of lessee under minor mineral rules Mining Officer 6 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-D Director of Industries
5. Registration of firms, Suppliers etc. with Store Purchase Organisation Additional Controller of Stores 15 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-E Director of Industries
6. Registration partnership of Firms Additional Controller of Stores, H.P. 7 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-F Director of Industries
7. Registration of Sericulture Farmer / Entrepreneur/ NGO/ Society/ SHG involved in Sericulture & Silk Industry in the State Divisional Sericulture Officer 7 working days provided that application is received with all prescribed documents as per Annexure-G Director of Industries
4646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

Second Appellate Authority.

State Information Commissioner has been notified Second Appellate Authority under Section 2(h).

By order, AJAY TYAGI, Principal Secretary (Inds.).

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Annexure-"A"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service: Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum-Part-I

1. Application on the prescribed format for EM-I. 2. A copy of the Project report. 3. A copy of Power of Attorney/Board Resolution/Society Resolution, wherever applicable, while signing as Partner/Managing Director or Authorised Person.

4. A certified /notarized copy of the Partnership Deed /Memorandum of Association/ Articles of Association in case of Medium Enterprises.

4647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 Annexure-"B"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service: Acknowledgement of Entrepreneurship Memorandum- Part-II.

1. Application on the prescribed format for EM-II four sets. 2. A copy of the Consent to establish from State Pollution Control Board. 3. A Copy of Project Report duly approved by the Industries Department/General Manager, DIC/Member Secretary, SWCA with details of all the parameters like as bio- data of the promoters, items of manufacturing, organization of the unit, land requirement, power requirement, proposed employment, project cost, wages/salaries to the industrial workers as per notified by the State Govt. etc

4. A copy of the Registered Partnership Deed/Limited Liability Partnership deed/ Memorandum and Article of Association with Certificate of Registrar of Companies, as applicable.

5. Authority of the unit/firm or Board Resolution of the Company 6. Revenue papers of the land, a copy of the permission granted under section-118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972/lease deed executed/permission of the Govt. for rented accommodation etc.

7. NOC/consent of the TCP/SADA/BBNDA to establish the proposed industrial unit in the proposed land, if applicable.

8. A copy pf General Power of Attorney(s), if applicable. 9. Land utilization/site plan map prepared and signed by any approved Architect/ Chartered Engineer indicating complete area details such as details of area covered under different industrial activities, total plot area & built up/covered area in square meters and % age of the built up/covered area.

10. Purchase Bills of the Machinery. GR for the transportation of Machinery alongwith Form ST-26

11. Power release certificate from HPSEB Ltd. 12. If power connection has not been provided, a copy of the permission to install the DG Set and to energise the same.

13. A copy of the applicable licence such as drug licence, BIS Licence, FPO etc. 14. Copies of CST/GST registration certificates. 15. A copy of the Consent to operate from State Pollution Control Board. 16. Affidavit regarding date of Production. 17. Copies of first raw material bills. 18. A copy of the first sale invoice. 19. List of workers employed alongwith Bonafide Himachali certificates of the Himachali workers.

20. Certificate of Chartered Engineer certifying the installed Capacity. 21. Certificate of Chartered Accountant certifying the investment made.

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Annexure-"C"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service : Issue of Essentiality Certificate

1. Copy of Provisional Registration of the unit granted by Industries Department. 2. Copy of Project Report duly approved by the Industries Department/General Manager, DIC/Member Secretary, SWCA with details of all the parameters like as bio-data of4648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 the promoters, items of manufacturing, organization of the unit, land requirement, power requirement, proposed employment, project cost, wages/salaries to the industrial workers as per notified by the State Govt. etc

3. Registered Partnership Deed/Memorandum of Articles with Certificate of Registrar of Companies

4. Authority of the unit/firm or Board Resolution of the Company 5. Agreement to sell/purchase between the owner(s) of the proposed land and the purchaser proprietorship concern/partnership firm/company/society etc. through Proprietor/Partner/Director/Authorized Signatory indicted the following points.

(i) Date of Agreement (ii) Place of the Agreement (iii) Name (s) and address (s) of the owner (s) of the proposed land. (iv) Name of the industrial unit as per Registration granted by the Industries Department.

(v) Rate of the land (vi) Total price of the proposed land (vii) Complete details of land, Khata/ Khatoni Nos., Khasra Nos. and location of land as per Jamabandi/ Revenue Record of the concerned land.

(viii) Validity of the Agreement.

6. Affidavit (s) of the owner(s) of the proposed land indicating the following points:-

(i) Name(s) of the owners of the land as per Revenue Record (ii) After selling the proposed land he/they will not become landless in the State of H.P. In case he/they rendered landless in future, he/they will not claim any land/benefit under any scheme prepared for the landless persons in the State of H.P.

(iii) Complete land details, Khata/ Khatoni Nos, Khasra Nos. location of land as per Jamabandi/Revenue Record of the concerned land.

(iv) Name of the purchaser unit/ firm/ Company as per Registration granted by the Industries Department and name & Address of its Proprietor/Partner/Managing Director.

7. Affidavit of the Proprietor/Partner/ Director/ Managing Director/Authorized Signatory of the purchaser unit indicating the following points:-

(i) Name(s) of the owners of the land as per Revenue Record. (ii) Name of the purchaser unit/firm/company as per Registration granted by the Industries Department and name & address of its Proprietor/Partner/ Managing Director.

(iii) Complete land details, Khata/Khatoni Nos., Khasra Nos., location of land as per Jamabandi/Revenue Record of the concerned land.

(iv) The proposed land is fit to be used for the installation of the proposed industry. (v) Undertaking to use the proposed land for the installation of the proposed industry only. (vi) Neither the purchaser (s) nor the purchaser unit/firm/company has earlier purchased/acquired any land with the permission of the State Govt. of H.P. under clause (h) of sub section 2 of section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act 1972 of the installation of the proposed industry.

8. Fresh Jamabandi of the proposed land issued by the concerned Patwari clearly indicating ownership of the proposed land and land details. All the entries should be made in Jamabandi.

9. Tatima of the proposed land issued by the concerned Patwari clearly indicating the Khasra Nos. of the proposed land and its details.

4649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

10. NOC/consent of the TCP/SADA/BBNDA to establish the proposed industrial unit in the proposed land, if applicable. The details of the proposed land and use of the said land should also be mentioned in this NOC.

11. NOC of the concerned Bank/Financial Institution in favour of the owner (s) of the proposed land for sale of land, if the proposed land is mortgaged with any Bank/Financial Institution.

12. General Power of Attorney(s) executed by the owner (s) of the land registered by the registrar, if applicable.

13. Land utilization/site plan map prepared and signed by any approved Architect/Chartered Engineer indicating complete area details such as details of area covered under different industrial activities, total plot area & built up/covered area in square meters and % age of the built up/covered area.

14. Certificate of Chartered Engineer certifying the requirement of the land of the project and its justification & utilization, if the proposed land is exceeding 2000 square meters (2.5 bighas) supported with site layout plan.

15. In case of issuance of Essentiality Certificate for the additional land, the case should also be accompanied by the following documents alongwith other documents required for issue of an Essentiality Certificate:-

(i) Copy (s) of Essentiality Certificate (s) and copy (s) of permission(s) u/s 118. (ii) Affidavit of the purchaser indicating complete details of the land purchase earlier with the permission of the State Govt. u/s 118 and purpose of additional land.

(iii) Justification of additional land alongwith specific recommendations of the recommending authority.

(iv) Land Use Map indicating details and utilisation of land earlier purchased and also details and utilisation of additional area/land.

16. A Certificate of Halqua Patwari or his superiors to the effect that the seller(s) retain the minimum land to be classified as "not landless" and will not become landless after the sale of the proposed land.

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Annexure-"D"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service : Issue of Certificate of Approval (Registration) of leases under Miner Mineral

Rules.

1. Treasury Challan for Rs. 500.00 2. Nationality Certificate

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Annexure-"E"

"List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service : Registration of firm for local manufacturer industrial unit and

manufacturer/supplier with Store Purchase Organisation for rate contract.

(I) Required documents for registration for Local manufacturer Industrial Units:-

1. Application on Enterprise Registration Form "A".(duly filled) 2. Registration fee worth Rs.500/- in shape of Indian Postal Orders in the name of Addl. Controller of Stores,Shimla-171001.

4650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

3. An attested copy of Permanent Registration Certificate/ Entrepreneur Memorandum Part-II issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.

4. An attested copy of Fresh Eligibility Certificate issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.

5. An attested copy of No Due Certificate issued by the concerned General Manager, District Industries Centre/Member Secretary, Single Window Clearance Agency in H.P.

6. An affidavit of Non-blacklisting on the stamp paper of Rs.3/- duly attested by the Notary/Magistrate with effect that the firm has never been blacklisted by any Department/Board/Corporation of State Government/Central Government for the supply of sub-standard material in which the name of deponent's father, age of deponent and relation with the firm should also be indicated.

7. An attested copy of latest VAT/Sales Tax clearance certificate.

(In case of Partnership Firm registered under IPA,1932)

8. An attested copy of Partnership Deed. 9. An attested copy of Power of attorney where the applicant/deponent has been authorized for singing on behalf of the firm for registration.

(In case of Company registered under Company Act,1956)

10. An attested copy of Memorandum of Articles. 11. Resolution from the Board of Directors of Company where the applicant/deponent has been authorized for signing on the behalf of the Company for registration. 12. Any other document if needed may also be added and demanded as per Instructions/Notifications issued by the Government/Competent Authority from time to time.

(II) Required documents for registration as manufacturer/suppliers:-

1. Application on Enterprise Registration Form "A".(duly filled) 2. Registration fee worth Rs.500/- in shape of Indian Postal Orders in the name of Addl. Controller of Stores, Shimla-171001.

3. Original/an attested copy of Authorization Certificate from the Principal Firm where the participating firm has been authorized to participate/quote the rates/supply the material on behalf of the Principal firm in Himachal Pradesh alongwith its validity.

4. An attested copy of manufacturing proof i.e. Permanent Registration Certificate/ Entrepreneur Memorandum Part-II/Certificate of commencement commercial production of Principal Manufacturing firm issued from the concerned Industries Department /General Manager, District Industries Centre and any other competent authority where the firm is registered as manufacturer for concerned items.

5. An attested copy of latest VAT/Sales Tax clearance certificate. 6. An affidavit of Non-blacklisting on the stamp paper of Rs.3/- duly attested by the Notary/Magistrate with effect that the firm has never been blacklisted by any Department/Board/Corporation of State Government/Central Government for the supply of sub-standard material in which the name of deponent's father, age of deponent and relation with the firm should also be indicated.

7. FDR of Rs.5,000/-as Permanent Earnest Money duly pledged in the name of Addl. Controller of Stores, Shimla, Himachal Pradesh (171001) from a Scheduled Commercial Bank with minimum validity of 5 years.

4651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 (In case of Partnership Firm registered under IPA,1932)

8. An attested copy of Partnership Deed.

9. An attested copy of Power of attorney where the applicant/deponent has been authorized for singing on behalf of the firm for registration.

(In case of Company registered under Company Act,1956)

10. An attested copy of Memorandum of Articles. 11. Resolution from the Board of Directors of Company where the applicant/deponent has been authorized for signing on the behalf of the Company for registration. 12. Any other document if needed may also be added and demanded as per Instructions/Notifications issued by the Government/Competent Authority from time to time.

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Annexure-"F"

"List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service: Required documents for registration of Partnership firm registered under

Indian Partnership Act,1932.

1. An attested copy of Partnership Deed on the stamp papers of Rs.22.50/- registered with the Sub-Registrar concerned in which Principal place of the firm, Mode of business, validity of the firm etc. should also be mentioned.

2. Required fee Rs.3/-(By depositing under Head of Account-1475-800 other Central Economic Services Fee Under Indian Partnership Act,1932 into Government Treasury through Challans) or by TR-5 in the office of Registrar of Firms/Sub-Registrar of Firms,H.P.

3. An affidavit with effect that the firm is not registered previously anywhere in the office of Registrar of Firms/Sub-Registrar of Firms in H.P./India under Partnership Act,1932 duly attested by Notary/Magistrate.

4. Application Form "I" duly filled in all respect in which signature of each partners should also be identified/verified by an Advocate/Notary/ Gezetted officer/Magistrate.

5. Any other necessary document if required under the provisions contained in the Indian Partnership Act, 1932 and for the satisfaction of the Registrar of Firms.

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Annexure-"G"

" List of documents required to be submitted with an application for the service"

Public Service: Registration of Sericulture Farmer/ Entrepreneur/NGO/ Society/SHG

involved in Sericulture and Silk Industry in the State.

1. Application on the prescribed format including basis information. 2. Proof of Residence (Attested Copy). 3. Proof of land holding (Attested Copy).

4652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 1/2011 तारीख मरजुआ : 27-9-2011 तारीख पेशी : 3-2-2012 श्रीमती बैशाखी देवी पत्नी श्री हरि चन्द, निवासी चस्क, डाकघर सेचू नाला, परगना साच, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- गुमशुद्धा श्री हरि चन्द पुत्र श्री शेरु, जाति राजपूत, गांव चस्क, ग्राम पंचायत सेचू, डाकघर सेचू नाला का ईश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने हेतु।

श्रीमती बैशाखी देवी पत्नी श्री हरि चन्द, निवासी चस्क ने इस कार्यालय में एक आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका पति दिनांक 19-8-2000 को ना जाने कहां भाग कर चला गया है। जिसकी (एफ0 आई0 आर0) की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है तथा भूमि का ईन्तकाल वह अपने नाम पर करवाना चाहती है परन्तु जब तक इसका इश्तहार में प्रकाशित नहीं हो जाता तब तक ऐसा किया जाना सम्भव न है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त व्यक्ति के जीवित या मृत होने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-2-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकते हैं। उसके उपरान्त कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 3-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री श्रवण सिंह, गांव मांज, डा0 मुंडखर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13463 दिनांक 28-9-2011 अनुसार श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री श्रवण सिंह, गांव मांज, डा0 मुंडखर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि शुभम चौधरी सुपुत्र श्री रमेश कुमार का जन्म दिनांक 5-6-2010 को हुआ है परन्तु वह जन्म दिनांक 5-6-2010 को ग्राम पंचायत भलवानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म दिनांक 5-6-2010 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।4653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि शुभम चौधरी सुपुत्र श्री रमेश कुमार का जन्म दिनांक 5-6-2010 को ग्राम पंचायत भलवानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर ससकता है । हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 1-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री कर्म चन्द, गांव लदरौर, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13855 दिनांक 7-10-2011 अनुसार श्री राजेेश कुमार सुपुत्र श्री कर्म चन्द, गांव लदरौर, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि रिया ठाकुर सुपुत्री श्री राजेश कुमार का जन्म दिनांक 7-2-2007 को हुआ है परन्तु वह जन्म दिनांक ग्राम पंचायत झरलोग, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म दिनांक 7-2-2007 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रिया ठाकुर सुपुत्री श्री राजेश कुमार का जन्म दिनांक 7-2-2007 को ग्राम पंचायत झरलोग, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है । हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 1-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।4654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Krishan Chand, aged 25 years s/o Shri Shakti Chand, r/o Village Swana, P. O. Banalag, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Upasana Chauhan, aged 24 years d/o Shri Joginder Singh Chauhan, r/o Village Lohna, P. O. Burdla, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Krishan Chand and Upasana Chauhan have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2-9-2011 at Shiv Parwati Temple, Anu, Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Manish Kumar, aged 31 years s/o Shri Nand Lal, r/o House No. 264, Ward No. 8, Hamirpur, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Ridhima, aged 21 years d/o Shri Subhash Nanda, r/o EQ-4, Pucca Bagh, Jalandhar . . Applicants.

(Pb.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

4655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

Shri Manish Kumar and Ridhima have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-9-2011 at Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Amit Kumar Sharma, aged 30 years s/o Shri Vijay Kumar, r/o Ward No. 1, Krishna Nagar, Hamirpur (H. P.).

2. Basudha, aged 26 years d/o Shri Pancham Bhardwaj, r/o Village and P. O. Talai, . . Applicants.

Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Amit Kumar Sharma and Basudha have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-11-2010 at Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

4656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Vicky, aged 23 years s/o Shri Dhani Ram, r/o Village and P. O. Samtana Kalan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.).

2. Suman Bala, aged 23 years d/o Shri Ran Singh, r/o Village Pandwin, P. O. Mair, . . Applicants.

Tehsil and District Hamirpur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vicky and Suman Bala have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-11-2010 at Chamunda Mata Temple, Baijnath, District Kangra (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Vinod Kumar, aged 22 years s/o Shri Piar Chand, r/o Village Dhanwana, P. O. Kot, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Sonam Bagga, aged 23 years d/o Shri Satish Kumar Bagaa, r/o House No. 196/1, Tarna Road Mandi, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

4657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

Shri Vinod Kumar and Sonam Bagga have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 9-7-2011 at Mata Mandir Tauni Devi, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Pawan Kumar, aged 30 years s/o Shri Hans Raj, r/o Village Ser, P. O. Dhaned, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Baljit Kaur, aged 22 years d/o Shri Surjit Ram, r/o VPO Karyam, Tehsil and District . . Applicants.

Nawanshehr (Pb.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pawan Kumar and Baljit Kaur have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-9-2010 at Village and P.O. Karyam, Tehsil and District Nawanshehr (Pb.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

4658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हाकम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंंह, गांव अमलेला, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री हाकम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंंह, गांव अमलेला, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में हाकम सिंह है व पंचायत रिकार्ड में हाको दीन है तथा शिक्षा प्रमाण-पत्र में इसका नाम हाको दीन है जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। अतः प्रार्थी हाकम सिंह उर्फ हाकोदीन करके नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जा कर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 26-12-2011.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री रिखी राम, वासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल।

श्री संजय कुमार पुत्र श्री रिखी राम, वासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल वलोह में संजय कुमार दर्ज है, परन्तु शैक्षणिक अभिलेख में राजकुमार दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख में संजय कुमार के स्थान पर संजय कुमार उपनाम राजकुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम संजय कुमार के स्थान पर संजय कुमार उपनाम राजकुमार के नाम की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख महाल वलोह, उप-तहसील थुरल में दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत4659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार आज दिनांक 19-11-2011 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री लच्छमण सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, निवासी गांव व डा0 मझारणू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती जमुना देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी काना सुभां, डा0 व उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारे।

श्री लच्छमण सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, निवासी गांव व डा0 मझारणू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती जमुना देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी काना सुभां, डा0 व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किए व आवेदन किया कि दिनांक 19-6-2011 को हिन्दू रीति रिवाज से इनकी गांव काना सुभां डा0 व उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में शादी हुई है व तब से दोनों दम्पति के रूप मंें रह रहे हैं। इस संदर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। विवाह पंजीकरण बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा। ये इश्तहार आज दिनांक 19-11-2011 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

श्री मदन लाल पुत्र श्री सोभन सिंह व अन्य सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादीगण। समन बनाम :

1. श्री मदन लाल पुत्र, 2. व राज कुमार पुत्र सोभन सिंह, 3. माया देवी विधवा सोभन सिंह, 4. शेर सिंह पुत्र श्री गणपत, 5. कुशल सिंह व 6. रिशव सिंह पुत्र पुनी चन्द, 7. पवन कुमार पुत्र, 8. निर्मला देवी, 9. सरला देवी पुत्रियां श्री मंगतू, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . .प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 17, खतौनी नम्बर 32, ता0 35, खसरा कित्ता 32 रकबा, तादादी 2-97-74 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य प्रार्थीगण, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 17 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री मदन लाल पुत्र श्री सोभन सिंह व अन्य सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादीगण।4661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 समन बनाम :

1. श्री मदन लाल पुत्र श्री सोभन ंिसह, 2. माया देवी विधवा सोभन सिंह, 3. कौला देवी, 4. जानकी देवी विधवाएं प्रभू, 5. रतन चन्द व 6. प्रीतम चन्द, 7. पंचू देवी, 8. शमिला देेवी, 9. वीना देवी पुत्रियां, 10. ब्रहमी देवी विधवा प्रधान सिंह, 11. ज्ञान चन्द पुत्र, 12. बलवन्त सिंह पुत्र, 13. फूलां देवी, 14. अजुघ्या देवी, 15. रमेशां देवी, 16. स्वर्णा देवी पुत्रियां, 17. संती देवी विधवा बक्शी राम, 18. नानक चन्द, 19. सुभाष चन्द पुत्र, 20 उत्तमी देवी, 21. रानी देवी पुत्रियां, 22. सैना देवी विधवा बशहरी, 23. विधि सिंह पुत्र श्री जूडू, 24 कुशल सिंह, 25 रिशव सिंह, पुत्र पुनी चन्द, 26. पवन कुमार पुत्र, 27 निर्मला देवी, 28 सरला देवी पुत्रियां मंगतू, 29. विपत सिंह उर्फ पूर्ण चन्द पुत्र श्री वचित्र, 30. कुलदीप सिंह, 31. सुरेश कुमार पुत्र व 32. शकुन्तला देवी पुत्री सैना देवी विधवा हरिया उर्फ हरि सिंह, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण।

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 53, खतौनी नम्बर 129, ता0 135, खसरा कित्ता 40 रकबा, तादादी 1-09-21 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 53 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 ......./2011

तारीख पेशी : 26-12-2011.

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री लाला राम, निवासी गांव रिडकल, डाकघर बन्दाहू, तहसील जयसिंहपुर, . . प्रार्थी। ग्राम पंचायत वैराघट्‌टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री लाला राम, निवासी गांव रिडकल, डाकघर बन्दाहू, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश 4662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 किया है व आवेदन किया है कि उसका जन्म 15-3-1947 को गांव रिडकल ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा में हुआ है। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्म/मृत्यु पंजीकरण सन्‌ 1976 से आरम्भ होने के कारण इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सोमा देवी पुत्री श्री लाला राम, की जन्म तिथि पंजीकरण 15-3-1947 के बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त सोमा देवी के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा को जारी कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-11-2011 को जारी हुआ। मोहर।

राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री मंगतू व अन्य सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. श्री पवन कुमार पुत्र, 2. निर्मला देवी पुत्री, 3. सरला देवी पुत्री मंगतू, 4. रिशव सिंह व, 5. कुशल सिंह पुत्र पुनी चन्द, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . .प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 68, खतौनी नम्बर 176, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 1-01-88 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य प्रार्थीगण, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 68 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश4663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री मखौली पुत्र झौंफी व अन्य, सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. करम चन्द पुत्र तीरू, 2. रक्षपाल पुत्र रिखिया, 3. राजकुमार पुत्र मूलराज, 4. प्यार चन्द, 6. कृष्ण कुमार दोनो पुत्र व, 7. विमला देवी, 8. सरला देवी पुत्रियां शिव दित्तू, 9. राम कुमार पुत्र वरडू, 10. रघुवीर सिंह, 11. वचन सिंह, 12. भजन सिंह पुत्र साहनू, 13. जगत राम, 14.किशोरी लाल, 15. सुरेश कुमार पुत्र व 16. पानो देवी विधवा शंकर, 17. मदन लाल, 18. राजकुमार पुत्र व 19. माया देवी विधवा शोभन सिंह, 20. रतन चन्द पुत्र, 21. पंचू देवी, 22. शमिला देवी, 23. वीना देवी पुत्रियां व 24. ब्रहमी देवी विधवा प्रधान सिंह, 25. ज्ञान चन्द, 26. बलवन्त सिंह दोनो पुत्र, 27. फूला देवी, 28. अजोध्या देवी, 29. रमेशा देवी, 30. स्वर्णा देवी पुत्रियां व 31. सन्ती देवी, विधवा बक्शी राम, 32.भूण्डी देवी पुत्री इंद, 33. सुभाष चन्द पुत्र, 34. उत्तमी देवी, 35. रानी देवी पुत्रियां व 36. सीना देवी पत्नी बुशहरी, 37. कुशल सिंह, 38 रिशव सिंह पुत्र व 39. सुनीता देवी विधवा पुनी चन्द, 40. पवन कुमार पुत्र, 41. निर्मला देवी, 42. शारदा देवी पुत्रियां, 43. मंशा देवी विधवा मंगतू, 44. विपत सिंह उपनाम पूरण सिंह पुत्र वचित्र सिंह, 45. जुल्फी पुत्र दीवाना, 46. कौला देवी, 47. जानकी देवी विध्वाएं प्रभु, 48. प्रीतम चन्द पुत्र प्रधान सिंह, 49. विधि सिंह पुत्र जूडू, 50. दलीपो देवी विधवा व 51. संतोष कुमारी पुत्री सीतू, 52. जगदीश पुत्र. कौशल्या, 53. किशोर सिंह पुत्र, 54. देवी सिंह पुत्र 55. विदया देवी पुत्री, 56. श्रेष्टा देवी पुत्री, 57. जगन देवी विधवा नारायण सिंह पुत्र 59. कुमेर सिंह पुत्र, 60. रमेश सिंह पुत्र 61. मोहेन्द्र सिंह पुत्र 62. तृप्ता देवी पुत्री व 63. अती देवी विधवा शहजाद सिंह, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 19, खतौनी नम्बर 37, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 4-28-14 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 19 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या 4664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री मंगतू व अन्य सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. श्री पवन कुमार पुत्र, 2. निर्मला देवी पुत्री, 3. सरला देवी पुत्री मंगतू, 4. रिशव सिंह व, 5. कुशल सिंह पुत्र पुनी चन्द, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . .प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 16, खतौनी नम्बर 31, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 0-10-12 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य प्रार्थीगण, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 16 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम नं0

तारीख पेशी : 26-12-2011.

1. श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य, वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री मखौली पुत्र झौंफी व अन्य, सभी वासी टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. करम चन्द पुत्र तीरू, 2. रक्षपाल पुत्र रिखिया, 3. राजकुमार पुत्र मूलराज, 4. प्यार चन्द, 5. कृष्ण कुमार दोनो पुत्र व, 6. विमला देवी, 7. सरला देवी पुत्रियां शिव दित्तू, 8. राम कुमार पुत्र वरडू, 9. रघुवीर सिंह, 10. वचन सिंह, 11. भजन सिंह पुत्र साहनू, 12. जगत राम, 13. किशोरी लाल, 14. सुरेश कुमार पुत्र व 15. पानो देवी विधवा शंकर, 16. मदन लाल, 17. राजकुमार पुत्र व 18. माया देवी विधवा शोभन सिंह, 19. रतन चन्द पुत्र, 20. पंचू देवी, 21. शमिला देवी, 22. वीना देवी पुत्रियां व 23. ब्रहमी देवी विधवा प्रधान सिंह, 24. ज्ञान चन्द, 25. बलवन्त सिंह दोनो पुत्र, 26. फूला देवी, 27. अजोध्या देवी, 28. रमेशा देवी, 29. स्वर्णा देवी पुत्रियां व 30. सन्ती देवी, विधवा बक्शी राम, 31. भूण्डी देवी पुत्री इंद, 32. सुभाष चन्द पुत्र, 33. उत्तमी देवी, 34. रानी देवी पुत्रियां व 35. सीना देवी पत्नी बुशहरी, 36. कुशल सिंह, 37. रिशव सिंह पुत्र व 38. सुनीता देवी विधवा पुनी चन्द, 39. पवन कुमार पुत्र, 40. निर्मला देवी, 41. शारदा देवी पुत्रियां, 42. मंशा देवी विधवा मंगतू, 43. विपत सिंह उपनाम पूरण सिंह पुत्र वचित्र सिंह, 44. जुल्फी पुत्र दीवाना, 45. कौला देवी, 46. जानकी देवी विध्वाएं प्रभु, 47. प्रीतम चन्द पुत्र प्रधान सिंह, सभी वासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. .प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 50, खतौनी नम्बर 109, ता0 126, खसरा कित्ता 76, रकबा तादादी 4-32-84 है0 वाक्या महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

श्री मिलाप सिंह आदि पुत्र श्री विधि सिंह व अन्य प्रार्थीगण, निवासी महाल टम्बर, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 50 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगणाें को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 4-11-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री उधो राम, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री उधो राम, निवासी बैजनाथ, डाकखाना बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती अजुध्या देवी की मृत्यु दिनांक 11-11-1985 को मुहाल बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------- अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Smt. Mati Devi wd/o Sh. Shanlu Ram, r/o Sakari, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Mati Devi, निवासी गांव Sakari, डाकखाना Sakari, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Ashwani Kumar का जन्म दिनांक 14-3-2003 को मुहाल Sakari में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव चनियारा, डाकखाना चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीमा देवी पुत्री श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव चनियारा, डाकखाना चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती सामरी की मृत्यु दिनांक 26-4-1989 को मुहाल चनियारा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शमशेर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती सलोचना देवी, निवासी गांव वलद, डाकखाना ग्वाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सलोचना देवी, निवासी गांव वलरू, डाकखाना ग्वाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती तिलकू देवी की मृत्यु दिनांक 18-7-1994 को मुहाल वलद में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री केशव सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंंह, निवासी मरियाणा, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री केशव सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंंह, निवासी मरियाणा, मौजा व तहसील ज्वाली, ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में मोती राम पुत्र दलीपू है जबकि पंचायत रिकार्ड में उनका नाम छतर सिंह है जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थन-पत्र स्वीकार किया जा कर मोती राम उर्फ चतर सिंह पुत्र दलीपू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 30-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसन्गीं, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय मनाली, हिमाचल प्रदेश श्रीमती हीरा देवी उपनाम भादरी देवी पत्नी श्री —पाल सिंह, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती हीरा देवी उपनाम भादरी देवी पत्नी श्री —पाल सिंह, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वरान के परिवार रजिस्टर में भादरी देवी दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र में हीरा देवी उपनाम भादरी देवी दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके हीरा देवी उपनाम भादरी देवी रखना चाहती है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें। आवेदिका ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में भादरी देवी के स्थान पर हीरा देवी उपनाम भादरी देवी दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हीरा देवी उपनाम भादरी देवी के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-12-2011 को या इससे पूर्व अदालत4669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त आवेदिका का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसन्गीं,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील कार्यालय मनाली, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री रमन गरसन्गीं, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री वेद राम, निवासी व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री वेद राम, निवासी व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत गोजरा के परिवार रजिस्टर व जन्म प्रमाण-पत्र में मीना कुमारी दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र में सपना दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके सपना रखना चाहती है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसकी पुत्री का नाम पंचायत गोजरा में मीना कुमारी के स्थान पर सपना दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सपना के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-12-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसन्गीं,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील कार्यालय मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी व सब-रजिस्ट्रार, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री जीवन राम, ग्राम वासी वोधना, परगना चांजू, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 40/41 किए जाने पंजी—त वसीयतनामा। 4670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री जीवन राम, ग्राम वासी वोधना, परगना चांजू, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में वसीयत नामा गुजारा है कि जो मतौफी श्रीमती पारजू पत्नी स्व0 जीवन राम, ग्राम वासी वोधना, जिला, शिमला ने तहरीर करवाया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 11-9-2008 को हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदारों को वसीयत पंजी—त किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-12-2011 को हाजिर आवें। हाजर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

मोहर। धर्म सिंह कायथ,

कार्यकारी दण्डाधिकारी व सब-रजिस्ट्रार, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 एल बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 42/2011 तारीख दायर : 28-11-2011 श्री मिला राम पुत्र श्री सरम जीऊ, निवासी गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मिला राम पुत्र श्री सरम जीऊ, निवासी गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि हि0प्र0लो0नि0वि0 मण्डल रामपुर बुशैहर के कार्यालय में आवेदक बेलदार के पद पर कार्यरत है तथा विभाग में आवेदक का नाम मिला राम दर्शाया गया है जो सही व दरुस्त है परन्तु ग्राम पंचायत अभिलेख में फांचा में आवेदक का नाम मोलक राम दर्ज है जो सही नहीं है जिसकी दरुस्ती करना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मिला राम का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख फांचा में मोलक राम के स्थान पर मिला राम उर्फ मोलक राम दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियामनुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का पंंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री एस0 एल बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 41/2011 तारीख दायर : 28-11-2011 श्रीमती तारावती विधवा स्व0 श्री लीला दत्त, निवासी वार्ड नं0 7, खोपड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती तारावती विधवा स्व0 श्री लीला दत्त, निवासी वार्ड नं0 7, खोपड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री लीला दत्त, निवासी वार्ड नं0 7, खोपड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का देहान्त दिनांक 24-5-2008 को हुआ है परन्तु नगर परिषद्‌ रामपुर बुशैहर के अभिलेख में मृत्यु का पंजीकरण समय पर न करवा सकी है। प्रार्थिया अब अपने पति श्री लीला दत्त का मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका परिषद्‌ रामपुर बुशैहर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री लीला दत्त का मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका परिषद्‌ रामपुर बुशैहर के अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियामनुसार नगर पालिका परिषद्‌ रामपुर बुशैहर के अभिलेख में प्रार्थिया के पति के मृत्यु पंंजीकरण आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री एस0 एल बन्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 43/2011 तारीख दायर : 28-11-2011 श्री रामा नन्द पुत्र स्व0 श्री बनी राम, निवासी गांव बाड़ा, चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खसरा नं0 658, रकबा तादादी 0-01-58 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 234/571, वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री रामा नन्द पुत्र स्व0 श्री बनी राम, निवासी गांव बाड़ा, चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खसरा नं0 658, रकबा तादादी 0-01-58 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 234/571, वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्रार्थी का नाम परमा नन्द पुत्र श्री बनी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी का सही नाम रामा नन्द पुत्र श्री बनी राम है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, विभाग का पहचान-पत्र व शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं जिसमें प्रार्थी का सही नाम रामा नन्द दर्शाया गया है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में परमा नन्द के स्थान पर रामा नन्द उर्फ परमा नन्द पुत्र श्री बनी राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम परमा नन्द के स्थान पर रामा नन्द उर्फ परमा नन्द पुत्र श्री बनी राम दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 2-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 एल बन्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 44/2011 तारीख दायर : 28-11-2011 श्री कर्म दास पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, निवासी गांव निनणू, डा0 नीरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी कित्ते 4, रकबा तादादी, 0-21-84 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 76/175 ता 176, वाका चक भदराश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री कर्म दास पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, निवासी गांव निनणू, डा0 नीरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी कित्ते 4, रकबा तादादी 0-21-84 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 76/175 ता 176, वाका चक भदराश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्रार्थी का नाम कर्म चन्द पुत्र श्री जोबन दास दर्शाया गया है जो सही नहीं है, प्रार्थी का सही नाम कर्म दास पुत्र श्री जोबन दास है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, छायाप्रति बैंक खाता व शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं जिसमें प्रार्थी का सही नाम कर्म दास पुत्र श्री जोबन दास दर्शाया गया है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में कर्म चन्द के स्थान पर कर्म दास उर्फ कर्म चन्द पुत्र श्री जोबन दास दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।4673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम कर्म चन्द के स्थान पर कर्म दास उर्फ कर्म चन्द पुत्र श्री जोबन दास दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 2-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अशोक कुमारी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अशोक कुमारी पत्नी स्व0 श्री सोम नाथ शर्मा, निवासी नंगड़ां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री किरण बाला का जन्म गांव रायेपुर सहोड़ां में दिनांक 1-3-1980 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री छज्जू राम बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री छज्जू राम पुत्र श्री राम रखामल, निवासी डंगोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती अमरी देवी की मृत्यु गांव डंगोली में दिनांक 28-10-2005 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 4674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 16th December, 2011

No. Fin-2-C-(12)-1/2011.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 200.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan :

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-Competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

4675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on December 20,2011. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on December 20,2011.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30AM and 12:30 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its website on the same day. The payment by successful bidders will be on December 21, 2011.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on December 21,2011 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on December 21, 2011.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on December 21,2021

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on June 21 and December 21.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/- Principal Secretary.

4676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

आबकारी एंव कराधान विभागआबकारी एंव कराधान विभागआबकारी एंव कराधान विभागआबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 नवम्बर, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 7-364/2010-ई7-364/2010-ई7-364/2010-ई7-364/2010-ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एनएनएनएन....-37637-37657-37637-37657-37637-37657-37637-37657....----प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0सी0 शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेा, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-

संसंसंसंश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन

In the existing rules;After sub-rule (10) of Rule 9.5, the new sub-rule (11) shall be inserted, namely.

(i) The lessee/sub-lessee who take the portion of plant and machinery on lease, shall pay into the government treasury lease/ sub-lease fee at the rate of Rs.5/- per proof litre.

(ii) The lessee/sub-lessee shall also pay into the government treasury further license fee at the rate of rupee one per unit of 750 mls on quarterly basis i.e. within seven days of the expiry of each quarter of the financial year subject to minimum of Rs.3 lacs in the case of Distillery and Rs.1.5 lacs in the case of Bonded Warehouse.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-364/2010-

EXN-37637-37657-Dated 26 November, 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution

of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 26th November, 2011

No. 7-364/2010-EXN-37637-33657.— In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himchal Pradesh immediately before Ist November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, J.C. Sharma, Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with immediate effect :—

4677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 AMENDMENT

In the said rules:-

After sub-rule (10) of Rule 9.5, the new sub-rule (11) shall be inserted, namely.

(i) The lessee/sub-lessee who take the portion of plant and machinery on lease, shall pay into the government treasury lease/ sub-lease fee at the rate of Rs.5/- per proof litre.

(ii) The lessee/sub-lessee shall also pay into the government treasury further license fee at the rate of rupee one per unit of 750 mls on quarterly basis i.e. within seven days of the expiry of each quarter of the financial year subject to minimum of Rs.3 lacs in the case of Distillery and Rs.1.5 lacs in the case of Bonded Warehouse.

By order, Sd/- Excise & Taxation Commissioner.

_________

आबकारी एआबकारी एआबकारी एआबकारी एववववंंंं कराधान विभागकराधान विभागकराधान विभागकराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 नवम्बर, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 7-364/2010-ई7-364/2010-ई7-364/2010-ई7-364/2010-ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एनएनएनएन....-37637-37657-37637-37657-37637-37657-37637-37657....----पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेष (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0सी0 शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संषोधन करता हूं :-

संसंसंसंश्श्श्शोाोाोाोधनधनधनधन

In the said rules:-After sub-rule (10) of Rule 5, the new sub-rule (11) shall be inserted, namely.

(i) The lessee/sub-lessee who take the portion of plant and machinery on lease, shall pay into the government treasury lease/ sub-lease fee at the rate of Rs.5/- per proof litre.

(ii) The lessee/sub-lessee shall also pay into the government treasury further license fee at the rate of rupee one per unit of 750 mls on quarterly basis i.e. within seven days of the expiry of each quarter of the financial year subject to minimum of Rs.3 lacs in the case of Distillery and Rs.1.5 lacs in the case of Bonded Warehouse.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- आबकारी एवं कराधान आयुक्त।4678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-364/2010-

EXN-37637-37657 Dated 26 November 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution

of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 26th November, 2011

No. 7-364/2010-EXN-37637-37657.—In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applied to the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time I, J.C. Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules,1932 (hereinafter called the "said rules") as amended from time to time, and applicable in the said areas with immediate effect:—

AMENDMENT

In the said rules:-After sub-rule (10) of Rule 5, the new sub-rule (11) shall be inserted, namely.

(i) The lessee/sub-lessee who take the portion of plant and machinery on lease, shall pay into the government treasury lease/ sub-lease fee at the rate of Rs.5/- per proof litre.

(ii) The lessee/sub-lessee shall also pay into the government treasury further license fee at the rate of rupee one per unit of 750 mls on quarterly basis i.e. within seven days of the expiry of each quarter of the financial year subject to minimum of Rs.3 lacs in the case of Distillery and Rs.1.5 lacs in the case of Bonded Warehouse.

By order, Sd/- Excise & Taxation Commissioner, नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-12-16.188_gazette_2011-16_12_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-12-16.188_gazette_2011-16_12_2011.