राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक, 19 दिसम्बर, 2011
सं0 वि0स0-विधायन-शपथ/1-2/2008.-भारत के संविधान के अनुच्छेद-188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए 12-नालागढ़ और 16-रेणका (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्रों के उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा व श्री हृदय राम राज्यपाल महोदया द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना संख्याः वि0स0-विधायन-आदेश/1-50/83-1 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 द्वारा नियुक्त, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष दिनांक 19 दिसम्बर 2011 को (अपराह्न) शपथ ग्रहण की।
गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा। 190-राजपत्र/2011-20-12-2011 (4689)4690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th December, 11
No. 6-88/92-Tpt-II.—In partial modification of this Department Notification No. 6-88/92- Tpt-I, dated 17-6-2009 vide which Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation was re-constituted, the Governor Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section- 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 is pleased to appoint Special Secretary (DIF) and in his absence Special Secretary Budget/Special Secretary (Expenditure) as Director on the Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation, in place of Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh with immediate effect in the public interest.
By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 16 दिसम्बर, 2011
संख्या सिंचाई 11-11/2011-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल घगवां तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनीरा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र मेेंं जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय स उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सवर्क्ष्ेाण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देत हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र हेक्टयर मेेंं कांगड़ा इन्दौरा घगवां 99/2 0-01-12 339/2 0-01-10 406/2 0-00-90 407/2 0-39-61 435/2 0-02-354691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 682/2 0-81-08 737/2 0-22-11 755/2 0-17-69 756/2 0-07-93 756/4 0-00-80 756/5 0-08-48 756/6 0-17-06 758/2 0-13-59 1033/2 0-24-29 1044/2 0-11-88 1047/2 0-08-36 1048/2 0-62-09 1054/2 0-39-45 1055/2 0-00-26 Kitas-19 3-60-15
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
(अनुभाग-ख)
अधिसूचना
शिमला-171002, 13 दिसम्बर, 2011
संख्या आई.पी.एच.-बी(एफ)-5-8/2008.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वार समसंख्यक अधिसूचना तारीख 13 सितम्बर, 2011 के अधिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती है कि अधिनियम की धारा 12,13,14 तथा 16 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले र्काव्यों का सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के निम्नलिखित मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा :-
1. जिला सिरमौर के पांवटा और नाहन सिविल उप मण्डल।
2. जिला सोलन के नालागढ और सोलन सिविल उप मण्डल।
3. जिला ऊना के ऊना और अम्ब सिविल उप मण्डल।
4. जिला कांगड़ा के नूरपुर और ज्वाली सिविल उप मण्डल।
इस अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश सरकार की शासकीय वेबसाइट की इगैजट (eGazette) पर भी देखा जा सकता है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।4692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933
[Authoritative English text of this Department 's Notification No. IPH-B(F)-5-8/2008, dated
13th December , 2011 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
(Section-B)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th December, 2011
No. IPH-B(F)-5-8/2008.—In supersession of earlier notification of even number dated 13th September, 2011 and in exercise of the powers conferred by Section 17 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management ) Act, 2005 readwith Section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the powers and duties to be exercised or discharged by the Authority under Section 12,13,14 & 16 of the Act shall be exercised or discharged by the Executive Engineers of Irrigation & Public Health Department of the following Divisions in their respective jurisdictions:-
1. Paonta and Nahan Civil Sub Divisions of Sirmour Distt.
2. Nalagarh and Solan Civil Sub Divisions of Solan Distt.
3. Una and Amb Civil Sub Divisions of Distt. Una.
4. Nurpur and Jawali civil Sub Divisions of Distt. Kangra.
2. This notification can also be accessed on eGazette of the Official website of Himachal Pradesh Government .
By order, Sd/- Principal Secretary(IPH).
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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 14th December, 2011
No. IPH-B(A)4-2/2011.—In exercise of the powers vested under Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers, Appellate Authorities there under for providing the services within the prescribed time limits relating to Irrigation & Public Health Department for the purpose of the above said Act :—
4693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933| Sr. No. | Title of Services | Designated Officers | Time limit for Providing service | 1st Appellate Authority | 2nd Appellate Authority | NaN | |
| 1. | Sanction of Water Connection. (Domestic/ Commercial) | Assistant Engineer of concerned ub- Division. | One Month | Executive Engineer (EE) of the concerned Division | State Information Commissioner. | NaN | |
| 2. | Minor breakdown in drinking water supply and irrigation schemes: | NaN | |||||
| (i) | Failure of power Supply. | Junior Engineer of the concerned Section | One Day (Water supply will be restored after one day of restoration of power supply by HPSEB). | -do- | -do- | NaN | |
| (ii) | Minor breakdown in pumping machinery due to greasing, oiling, change of gland packing pump including checking of alignment and replacement of Nuts, Bolts, Screws etc. | -do- | One day | -do- | -do- | NaN | |
| (iii) | Breakage of existing fittings, union, valve, line etc. | Junior Engineer of the concerned Section | One day | -do- | -do- | NaN | |
| (iv) | Bursting of packing of flanges of common headers/ suction pipe or Rising main. | -do- | Two days | -do- | -do- | NaN | |
| (v) | Leakage in rising main | -do- | Two days | -do- | -do- | NaN | |
| 3. | Major breakdown in drinking water supply and irrigation schemes : | NaN | |||||
| (i) | Burning of transformer of HPSEB and failure of supply. | Junior Engineer of the concerned Section. | One Day (Water supply will be restored after one day of restoration of power supply by HPSEB). | Executive Engineer (EE) of the concerned Division | State Information Commissioner. | NaN | |
| (ii) | Burning of electric parts due to lightening. | -do- | 3 days | -do- | -do- | NaN | |
| (iii) | Land sliding during rainy | -do- | 7 days (For | -do- | -do- | NaN | |
| Season. | laying of pipe line or laying of bypass system). | NaN | |||||
| NaN | |||||||
| (iv) | Pumps, Motors including standby pump sets going out of order simultaneously. | -do- | 7 days | -do- | -do- | NaN |
By order, Sd/- Principal Secretary, (IPH).
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योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2011
संख्या पीएलजी-एफ.सी. (एफ)1-9/94-540-VIII.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव गोन्दपुर वनेहड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाडा़ रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब गोन्दपुर वनेहड़ा 1445/1 0-04-71 1446 0-02-43 1447/1 0-03-83 1448/1 0-00-75 1449 0-02-56 1450/1 0-02-65 1451/1 0-10-12 1452/1 0-29-52 1457/1 0-01-12 1458/1 0-33-38 1459 0-01-76 1460 0-04-82 1461 0-21-59 1462/1 1-95-43 1464/1 0-06-864695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 1465 0-01-16 1466/1 0-00-50 1466/3 0-06-67 1467/1 0-03-00 1467/3 0-00-65 1468/1 0-05-49 1472/1 0-18-12 1473/1 0-03-41 2411/1 0-00-38 2415/1 0-24-31 2417/1 0-00-38 2418/1 0-00-48 2419 0-03-78 2420/1 0-04-99 2421 0-01-95 2422 0-00-46 2423 0-04-81 2424 0-04-50 2426/1 0-00-12 2470/1 0-11-97 2471/2 0-06-75 2485/2 0-04-63 2486/1 0-16-65 2487/2 0-03-68 2488/1 0-07-93 2493/1 0-04-88 2494/1 0-01-68 2495/2 0-00-42 2496/1 0-00-10 2511/1 0-03-22 2512/1 0-08-25 2514/1 0-00-28 2516/1 0-04-36 2517/1 0-00-44 2518/1 0-00-12 2518/2 0-00-54 2519/1 0-03-50 2520/1 0-07-55 3027/1 0-02-17 3028/2 0-23-10 3029/1 0-01-08 3030/1 0-03-02 3031/1 0-00-90 3249/3045/2 0-14-49 3046/1 0-00-02 3047/1 0-00-04 3048/1 0-02-48 3204/3049/2 0-04-33 3250/3205/3049 0-00-55 3251/3205/3049 0-06-08 3252/3206/3049 0-00-06 3253/3206/3049 0-01-50 3050/1 0-00-07 3051/1 0-03-60 3052 0-04-85 3053/2 0-03-84 3058/2 0-00-76 3059 0-04-84 3060 0-02-474696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 3061/1 0-05-04 3062/1 0-02-19 3063/1 0-00-16 3074/1 0-00-45 3075/2 0-19-42 3076/1 0-02-16 3081/2 0-05-73 3086/1 0-02-80 3087/1 0-00-48 3088/1 0-00-15 किता 84 6-12-47
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (योजना)।
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योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2011
संख्या पीएलजी-एफ.सी. (एफ)1-9/94-540-IX.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव हरवाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाडा़ रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब हरवाल 1112/1 0-01-87 1113 0-01-65 1114/1 0-00-66 1115/1 0-01-64 1116/1 0-01-50 1117/1 0-05-58 1118/1 0-11-36 1119/1 0-09-22 1120/1 0-20-06 1121/1 0-06-32 1123/1 0-05-964697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 1124/1 0-15-58 1124/2 0-00-72 1190/1 0-03-12 1220/1 0-03-33 1221 0-01-25 1222 0-01-71 1223 0-00-87 1224/1 0-00-18 1232/1 0-01-84 1234/1 0-23-36 1246/1 0-00-26 1247/1 0-00-30 1248/1 0-14-00 1249/1 0-09-95 1250/1 0-05-88 1338/1 0-30-30 1339/1 0-01-00 1340/1 0-08-90 1341/1 0-00-06 1343 0-00-38 1344 0-05-44 1345/1 0-02-74 1346/1 0-00-75 1396/1 0-00-07 1397/1 0-00-36 1398/1 0-00-05 1403/1 0-01-90 1404/1 0-00-24 1405/1 0-00-50 1406/1 0-01-23 1407 0-00-40 1408 0-00-30 1409 0-00-45 1410 0-00-57 1411 0-01-47 1412 0-02-30 1413 0-01-28 1414 0-01-40 1415 0-02-00 1416 0-04-21 1417 0-01-32 1418/1 0-01-65 1419/1 0-03-40 1423/1 0-00-28 1424 0-00-45 1425 0-00-42 1426 0-00-58 1427/1 0-00-12 1428/1 0-00-36 1429/1 0-00-45 1430/1 0-00-84 1431 0-00-804698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 1432 0-01-27 1433 0-00-98 1434 0-02-73 1435 0-00-51 1436/1 0-00-48 1438/1 0-05-65 1439/1 0-01-65 1440/1 0-01-96 1441/1 0-00-99 1502/1461/1/2 0-17-15 किताः 73 2-60-51
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (योजना)।
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योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2011
संख्या पीएलजी-एफ.सी. (एफ)1-9/94-540-IX.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव डंगोह कलां, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाडा़ रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब डंगोह कलां 7/3/1 0-02-38 11/2 0-01-61 12/1 0-02-03 21/1 0-03-06 23/1 0-02-88 25 0-03-66 26 0-03-28 27 0-02-73 28/1 0-04-40 31/1 0-12-284699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 32 0-01-19 33/1 0-07-51 35/2 0-20-62 36 0-00-24 111/1 0-00-82 1862/112 0-01-82 1863/112/2 0-06-02 113/1 0-02-52 115/2 0-03-27 124/1 0-01-36 126/1 0-01-30 127/1 0-00-91 128/1 0-00-05 130/2 0-07-89 131/1 0-19-09 132/1 0-01-00 132/3 0-03-62 184/1 0-00-68 186/1 0-01-80 187/1 0-03-42 188 0-14-88 189/2 0-11-55 190/1 0-10-58 191 0-04-29 192 0-06-08 193 0-29-26 194/1 0-06-09 195 0-22-87 196/2 0-14-39 197/1 0-05-80 198/1 0-00-88 199/1 0-01-28 200 0-07-74 201 0-12-42 202 0-02-80 203 0-15-37 204/2 0-01-25 206/2 0-01-27 207/2 0-01-30 208/2 0-01-53 209/2 0-03-25 210/2 0-05-27 211/2 0-09-24 212 0-08-70 213/2 0-12-30 216/2 0-00-06 217/2 0-01-65 218 0-11-62 219/1 0-12-41 221/1 0-12-00 222/2 0-17-19 223/1 0-20-174700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 224/1 0-06-08 225/1 0-08-90 226/1 0-00-68 564/1 0-00-52 570/1 0-00-05 571/1 0-04-56 572/1 0-04-56 577/1 0-00-20 588/1 0-01-95 593/1 0-00-08 594/1 0-06-45 595 0-15-42 596/2 0-07-83 597/2 0-41-81 598/2 0-34-99 598/1 0-02-36 599/1 0-15-99 600/1 0-01-01 601 0-06-61 602 0-10-06 603 0-00-75 604 0-02-75 605/1 0-16-84 606/1 0-10-17 608/1 0-10-53 642/1 0-01-98 643/2 0-06-40 644 0-12-64 645 0-03-30 646 0-00-16 647 0-25-96 648/2 0-22-88 649/1 0-01-10 665/1 0-00-18 666/1 0-00-60 669/2 0-02-06 677/1 0-01-27 678/1 0-00-54 679/1 0-00-72 680/1 0-02-94 681/1 0-11-59 682 0-17-81 683 0-15-76 1804/684/2 0-10-54 1805/684/2 0-02-51 685/2 0-03-77 689/2 0-02-77 690 0-03-51 691/2 0-03-62 695/2 0-02-64 696/2 0-01-00 1806/707/1 0-01-544701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 1807/707/2 0-00-80 1808/707/1 0-00-55 1809/707 0-00-70 1810/707/1 0-00-57 1811/707/1 0-00-63 708/1 0-01-44 927/1 0-02-19 929/1 0-03-30 930 0-07-48 931 0-09-10 932 0-09-54 933/1 0-02-08 934/1 0-01-89 935/1 0-02-43 936 0-30-80 937 0-06-16 938 0-06-05 1893/939 0-02-70 1894/939 0-02-70 1895/939 0-16-72 940 0-20-65 941/1 0-01-92 952/2 0-49-32 953/1 0-01-98 954 0-05-18 955 0-03-50 956/2 0-10-81 957/2 0-08-55 958/2 0-21-42 978/1 0-03-44 979 0-01-84 980/2 0-04-66 981/2 0-02-96 982 0-05-02 983 0-24-41 984/1 0-09-63 985/1 0-10-80 1866/987 0-02-52 1867/987 0-00-42 1868/987/1 0-06-66 988/2 0-37-87 1869/989 0-03-00 1870/989 0-44-59 990/1 0-06-39 991/1 0-07-90 992/1 0-05-08 992/1/1 0-01-64 1728/1 0-02-03 1729/1 0-23-19 1730 0-13-84 1731/1 0-09-25 1762/1 0-15-444702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 1763 0-09-96 1764 0-05-85 1765 0-06-06 1766 0-03-26 1767/1 0-05-13 1769/2 0-05-04 1770/2 0-12-77 1771/1 0-75-25 1772 0-22-20 1773 0-18-21 1774 0-27-25 1775 0-07-60 1776 0-07-14 1777 0-14-84 1778 0-20-06 1779/2 0-02-45 1780/2 0-00-06 1781/2 0-09-94 1782/1 0-16-97 1783 0-39-93 1785 0-06-94 1786/1 0-01-98 1787/1 0-07-60 1788/1 0-47-64 1789/1 0-07-49 1790/1 0-06-08 1791/1 0-11-34 1792/1 0-07-84 1793/1 0-03-70 1794/1 0-02-70 1878/1795/1 0-04-94 किता =197 16-71-83
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (योजना)।
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वित्त (विनियम) विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, तारीख 15 दिसम्बर, 2011
संख्या फिन(सी)बी (15) 2/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू फण्डामैंटल रुल्ज के रुल-56 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फण्डामैंटल (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू) संशोधन नियम, 2011 है।4703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. रूल 56 का संशोधन.-फण्डामैंटल रूल्ज के रुल-56 के खण्ड (इ) के पश्चात् खण्ड (एफ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''(एफ) The Teaching faculty members (namely Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals of Medical /Dental Colleges, regular Lecturers of Dental Colleges and Director Medical Education, HP ) of Medical Education Department shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years.
Provided that a Govt. servant (viz. a Teaching faculty) whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 62 years.
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (वित्त)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin (C) B (15) 2/2009 dated
15.12.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th December, 2011
No. Fin-(C) B (15) 2/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make following rules to amend Rule-56 of the Fundamental Rules, in their application to the State of Himachal Pradesh, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the Fundamental (in their application to the State of Himachal Pradesh) Amendment Rules, 2011.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra HP.
2. Amendment of Rule-56.—In Rule-56 of the Fundamental Rules after Clause (e) following clause (f) shall be inserted, namely:—
(f) The Teaching faculty members (namely Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals of Medical /Dental Colleges, regular Lecturers of Dental Colleges and Director Medical Education, HP ) of Medical Education Department shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years.
Provided that a Govt. servant (viz. a Teaching faculty) whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 62 years.
By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).
4704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Vijay Kumar aged 37 years s/o Shri Munshi Ram, r/o Village Kangri, P. O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Prem Lata, aged 27 years d/o Shri Varinder Kumar, r/o Village Bhadun Banarara, P. O. Samloti, Tehsil & District Kangra (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Vijay Kumar and Prem Lata have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-6-2011 at Murli Manohar Mandir at Sujanpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 16-1-2012. The objection received after 16-1-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 8-12-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री औंकार सिंह पुत्र श्री जौहन्डू राम, निवासी गांव चलोल, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र बाबत शादी की तारीख ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।
प्रार्थी श्री औंकार सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित शपथ-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसकी शादी श्रीमती मीना देवी सुपुत्री श्री शक्ति चन्द, निवासी बीड़ बगेहड़ा, डाकघर बीड़ बगेहड़ा, तहसील सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 3-3-2003 को हुई है उसे ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में किसी कारणवश दर्ज न करवा पाया है। दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।4705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी सम्बन्धी कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2011 को प्रातः 10. 00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर इस अदालत में अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को कोई उजर प्रस्तुत न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख ग्राम पंचायत नाहलियां में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक.....................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री जगदीश जग्गी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
किस्म प्रकरण : मकफूद-उल-खबरी
तारीख पेशी : 22-12-2011 श्री पावर सिंह पुत्र श्री सोहण सिंह, निवासी गांव बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--गुमशुदा की जायदाद का इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र
श्री पावर सिंह पुत्र श्री सोहण सिंह, निवासी गांव बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय शपथ-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती तारो देवी पत्नी श्री सोहण सिंह, गांव बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश अरसा 35 वर्ष से लापता है। उसकी काफी खोजबीन की गई किन्तु उसका कोई अता-पता नहीं चल सका है और न ही यह कि वह जिन्दा भी है या नहीं। अतः श्रीमती तारो देवी की वरासत का इन्तकाल उसके उत्तराधिकारीगण के नाम तस्दीक किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा श्रीमती तारो देवी पत्नी श्री सोहण सिंह, गांव बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, तहसील खुण्डियां को सूचित किया जाता है कि यदि वह जीवित हो तो प्रार्थना-पत्र की पैरवी हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक 22-12-2011 को इस न्यायालय में उपस्थित होवे अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अब इस जहां में जीवित नहीं है तथा इन्तकाल विरासत बरूए मकफूद-उल-खबरी नियमानुसार तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 21-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
जगदीश जग्गी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री शेर सिंह पुत्र श्री मोती राम, गांव बरगूल, डाकघर मूलिंग, तहसील लाहौल
बनाम
आम जनता
विषय.-- ग्राम पंचायत मूलिंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दुरुस्ती करने बारे।
श्री शेर सिंह पुत्र श्री मोती राम, गांव बरगूल, डाकघर मूलिंग, तहसील लाहौल ने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पुत्र का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व दीगर कागजात में अनिरुद्ध दर्ज है। जो कि सही व दरुस्त नाम है। जबकि ग्राम पंचायत मूलिंग के जन्म एवं मृत्य पंजीकरण रजिस्टर में मंदीप दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। अतः प्रार्थी ग्राम पंचायत मूलिंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में मंदीप को काट करके उसके स्थान पर अनिरुद्ध दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री शेर सिंह पुत्र श्री मोती राम, गांव बरगूल, डाकघर मूलिंग के पुत्र का नाम अनिरुद्ध दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-1-2012 को या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर/ एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 7-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री बिशन दास पुत्र श्री पंछी राम, गांव रापडिंग, डाकखाना जाहलमा, तहसील लाहौल
बनाम
आम जनता
विषय.-- ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दुरुस्ती करने बारे। श्री बिशन दास पुत्र स्व0 श्री पंछी राम, गांव रापडिंग, डाकखाना जाहलमा, तहसील लाहौल ने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में पंछी राम दर्ज है। जो कि सही व दरुस्त है। परन्तु ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्य पंजीकरण रजिस्टर में छेरिंग राम दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। अतः वह ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपने पिता का नाम पंछी राम दर्ज करवाना चाहता है।4707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री बिशन दास पुत्र श्री पंछी राम, गांव रापडिंग, डाकखाना जाहलमा, तहसील लाहौल, ग्राम पंचायत गोहरमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में छेरिंग राम काट कर पंछी राम दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-1-2012 को या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 2-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री पलदन यंगजोर पुत्र श्री टशी छोपल, गांव खगसर, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल
बनाम
आम जनता
विषय.--पटवार वृत्त कोलंग के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारे।
श्री पलदन यंगजोर पुत्र श्री टशी छोपल, गांव खगसर, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल ने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका नाम सरकारी व दीगर कागजात में पलदन यंगजोर दर्ज है। जो कि सही व दरुस्त है। जबकि राजस्व अभिलेख मे पलदन दर्ज है जो कि गलत है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में पलदल के स्थान पर पलदन यंगजोर दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री पलदन यंगजोर पुत्र श्री टशी छोपल, गांव खगसर, डाकघर कोलंग का नाम राजस्व अभिलेख में पलदन के स्थान पर पलदन यंगजोर दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-1-2012 को या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 2-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।4708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री श्याम सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील दत्त पुत्र श्री दुर्गा, निवासी रठोआ, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री सुनील दत्त पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी रठोआ, ग्राम पंचायत चण्डयाल, ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र तुषार का जन्म दिनांक 4-3-2003 को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2011 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
श्याम सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्याकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री भगत राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव शरण, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भगत राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव शरण, ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र अमृत लाल का जन्म दिनांक 15-9-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्रात्त न होने पर श्री भगत राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक13-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्याकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री बुद्धि सिंह कंवर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री शौक राम पुत्र श्री सैनू राम, निवासी महाल नैहरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--तस्दीक इन्तकाल वरास्त श्री भूप राम पुत्र श्री निका पुत्र हिरा, निवासी मुहाल नैहरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री शौक राम पुत्र श्री सैनू राम, निवासी मुहाल नैहरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसका दादा श्री भूप राम पुत्र श्री निका पुत्र हिरा, निवासी मुहाल नैहरा, तहसील सुन्नी जो अरसा 40-45 साल से लापता है उसके जिन्दा व मुर्दा होने बारे कोई पता न है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त भूप राम पुत्र श्री निका पुत्र हिरा, निवासी मुहाल नैहरा की वारस्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व वाश्न्दिगान देह तथा श्री भूपराम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री भूपराम पुत्र श्री निका पुत्र हिरा की वरास्त का इन्तकाल बहक उसक जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने मे कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 16-1-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-12-2011 को जारी हुआ।
मोहर।
बुद्धि सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सीमा देवी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री संजय, निवासी वारर्ड नं0 10, गोपाल नगर, ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री सिमरन का जन्म गांव गोपाल नगर, ऊना में दिनांक 23-4-2008 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2012 को सुबह 4710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-12-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित