राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011
संख्या टी.पी.टी.-एफ (6)-2/2000.-प्रारूप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकलज़ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16.12.2011 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित, इनके प्रकाशन की तारीख से 07 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 17.12.2011 को प्रकाशित किए गए थे।
2. विधित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों से सम्बन्धित जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।
196-राजपत्र/2011-27-12-2011 (4861) 4862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-
1. सक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011.
2. नियम 69-ख का प्रतिस्थापना.-हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के विद्यमान नियम 69-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
'69-ख, रजिस्ट्रीकरण नम्बर (चिन्ह) क आंबटन के लिये विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस.-हिमाचल प्रदेश राज्य में समस्त रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन मोटरयानों के लिए निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण नम्बरों (चिन्हा)ें के आंबटन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी :-
क्र0 सं रजिस्ट्रकरण चिन्ह विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस 1. 0001 75,000/रूपए (पचहत्तर हजार रूपए) 2. 0002 से 0009 50,000/रूपए (पचास हजार रूपए) 3. 0010 से 0100 35,000/रूपए (पैंतीस हजार रूपए) 4. 0101 से 9999 5,000/रूपए ( पाच हजार रूपए)
परन्तु क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण नम्बर (चिन्ह) पूर्णतः समादत्त नम्बर होंगे, और पहले आओ पहले पाओ, के आधार पर आबंटित किए जाएंगे। तथापि, जहां किसी विशिष्ट नम्बर के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां उसे लॉटरी के द्वारा आबंटित किया जाएगा :
परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी उपयोग न किए गए नम्बरों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले यानों को विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित किए बिना आबंटित कर सकेगा :
परन्तु यह और कि क्रम संख्या 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर की दशा में विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस, केवल तभी प्रभारित की जाएगी यदि मोटर यान के स्वामी द्वारा क्रम संख्या 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर में से किसी विशिष्ट राजिस्ट्रीकरण नम्बर के लिए चयन उपदर्शित किया जाता है, ऐसा न होने पर ये चिन्ह क्रमानुसार/कालानुक्रम में, पहले आओ, के आधार पर आबंंटित किए जाएंगे। क्रम संख्या 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर के प्रयोजन के लिए क्रमानुसार/कालानुक्रम रजिस्ट्रीकरण नम्बर 0101 से आगे प्रारम्भ होंगेः-
परन्तु यह और कि यदि कोई मोटर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक, रूप से पूर्ण क्षति प्रमाणित की जाती है, तो उक्त मोटरयान के स्वामी से, नए यान हेतु उसी रजिस्ट्रीकरण नम्बर के लिए विहित विशेष फीस संदत्त करनी अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण क्षति के प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, नया यान क्रय कर लिया है :-
परन्तु यह और कि स्वामी, अपने यान के विक्रय के पश्चात केवल तभी अपने यान का रजिस्ट्रीकरण नम्बर रख सकेगा, जब विक्रीत यान को राजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नया रजिस्ट्रीकरण नम्बर पुनः आबंटित कर दिया गया हो और पहला (प्राइमरी) नम्बर इस शर्त के अध्यधीन/अभ्यर्पित कर दिया गया कि स्वामी को रजिस्ट्रीकरण नम्बर के छोडने/अभ्यर्पित करने की तारीख से, दो मास के भीतर, नया यान रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा। रजिस्ट्रीकरण नम्बर को रखे रखने के लिए, पहले स्वामी से कोई विशेष राजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित नही की जाएंगी।
आदेश द्वारा, हस्तक्षारित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।4863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
[Authoritative English Text of this department notification No. TPT-F(6)2/2000, dated
26/12/2011 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 26th December, 2011
No. TPT-F(6)2/2000.—Whereas the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2011 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 17/12/2011, vide notification of even number dated 16/12/2011 in pursuance of the provision of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) for inviting objections and suggestion from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 07 days from the date of publication;
2. And , whereas no objections/suggestions have been received on the said draft rules.
3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No. 59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-
1. Short title.— These rules shall be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2011.
2. Substitution of rule-69-B.—For the existing rule-69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-
"69-B-Special Registration Fee for allotment of registration marks.—There shall be charged a Special Registration Fee, in addition to the registration fee, prescribed under Rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for allotment of the following registration marks to the Motor Vehicles by all Registering and Licensing Authorities in the State of Himachal Pradesh, at the following rates:-
Sr.No. Registration Mark Special Registration Fee
1. 0001 Rs. 75,000/- (Seventy five thousand) 2. 0002 to 0009 Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) 3. 0010 to 0100 Rs. 35,000/- (Thirty five thousand 4. 0101 to 9999 Rs. 5,000/- (five Thousand)
Provided that registration marks specified against Sr. No. 1 to 3 shall be totally paid numbers and shall be allotted on first come, first serve basis. However, where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by draw of lots.
Provided further that the Registering and Licensing Authority may allot unutilized specified marks to the motor vehicles owned by the State Government without charging any special Registration Fee.
Provided further that in the case of registration marks specified against Serial number 4, Special Registration Fee shall be charged only if choice is indicated by the owner of the motor vehicle for any particular registration mark out of the registration marks specified against Serial number 4, failing which these marks shall be allotted on first come first serve basis in seriatum/ chronological order. For the purpose of registration marks specified against serial number 4 , the seriatum / chronological order shall start from registration marks 0101 onwards.
4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
Provided further that in case of any motor vehicles meets with an accident and is a total loss duly certified by the Insurance Company, the owner of the said motor vehicle shall not be required to pay the special registration fee prescribed for the same registration number for a new vehicles only if he purchased the new vehicle within six month from the date of issuance of total loss certificate by the Insurance Company.
Provided further that the owner may retain the registration mark of his vehicle after the sale or scrapping of old vehicle only when the sold motor vehicle is re-assigned a new registration mark by the Registering and Licensing Authority and the primary number is vacated/surrendered subject to the condition that the owner has to get the new vehicle registered within two months from the date of surrender/ vacation of the registration number. For retaining the registration mark, no special registration fee shall be charged from the primary owner.
By order, Sd/- Principal Secretary(Transport).
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव कन्याडका, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मदन लाल है जो कि उसके सर्विस प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बगढार में गलती से मदन दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मदन लाल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-1-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी गांव चौहड़ा, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।4865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मदन लाल है जो कि ग्राम पंचायत शेरपुर, तहसील डलहौजी के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चौहड़ा, पटवार वृत्त मनोला में गलती से मदन दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मदन लाल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-1-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री दीप सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खड्डी, डाकघर बैली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दीप सिंह है जो कि उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बैली, पटवार वृत्त बैली में गलती से दीपक दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दीप सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-1-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। 4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मोहिन्द्र पाल पुत्र श्री रिपू दमन, निवासी सुरखीगला, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र Parishurt की जन्म तिथि 8-7-2008 है जो कि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहिन्द्र पाल के पुत्र Parishurt की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होनेे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री कुलदीप चन्द शर्मा, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र मोरिश शर्मा की जन्म तिथि 10-9-2009 है जो कि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र मोरिश शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होनेे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री चिन्त राम, निवासी गांव सुकडाई बाई, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री रुचिका की जन्म तिथि 3-5-2008 है जो कि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री रुचिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होनेे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Y. P. S.Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Rakesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Hari Ram, r/o Village Khatarwar, P. O. Tikkari Minahasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Anuradha, aged 23 years d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Khatarwar, P. O. Tikkari Minahasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01, (49 of 2001).
Shri Rakesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Hari Ram, r/o Village Khatarwar, P. O. Tikkari Minahasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Anuradha, aged 23 years d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Khatarwar, P. O. Tikkari Minahasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this Court U/S 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act 01, (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 20-8-2009 at Durga Mata Temple Awahdevi, Tehsil 4868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-1-2012. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 15-12-2011 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री रविन्द्र कुमार भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 16/2011
तारीख पेशी 17-1-2012
बनाम
आम जनता
दावा जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती पानो देवी पत्नी श्री चूहड़ू राम की मृत्यु तिथि 26-12-1996 दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम : आम जनता मुहाल कसेटकड़ एवं ग्राम पंचायत सुन्ही।
आवेदक श्री चुनी लाल ने एक आवेदन के माध्यम से इस अदालत से गुजारिश की है कि उसकी माता श्रीमती पानो देवी की मृत्यु तिथि 26-12-1996 को हुई थी लेकिन किसी कारणवश इसका इन्द्राज पंचायत सुन्ही के रिकार्ड में नहीं करवाया जा सका है। इसे दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
इस कोर्ट नोटिस के माध्यम से आम जनता मुहाल सुन्ही व पंचायत सुन्ही को सूचित किया जाता है कि अगर इस इन्द्राज का आदेश जारी करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि पेशी 17-1-2012 समय 10.00 बजे सुबह हाजर अदालत आकर पेश करे। गैर-हाजरीे की सूरत में कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 15-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
रविन्द्र कुमार भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री जोधा राम, गांव वकान, मौजा डोल, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका राजस्व रिकार्ड में नाम जगो है जबकि शिक्षा प्रमाण-पत्रों व पंचायत रिकार्ड के मुताबिक उसका नाम जगदीश चन्द है। जबकि यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। प्रार्थी अपना नाम जगो उर्फ जगदीश चन्द पुत्र श्री जोधा दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम की दरुस्ती हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2012 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 7-1-2012 श्री रजिन्द्र पाल पुत्र श्री दूनी चन्द, महाल छा. वा., मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता महाल मौजा सगूर
श्री रजिन्द्र पाल पुत्र श्री दूनी चन्द, महाल छा. वा., मौजा सगूर ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल छा. वा., मौजा सगूर के कागजात माल में रजिन्द्र कुमार है जो कि गलत है। अतः उसने रजिन्द्र कुमार की जगह रजिन्द्र पाल दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-1-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रजिन्द्र कुमार की बजाए रजिन्द्र पाल दर्ज करने के आदेश कागजात माल पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 7-1-2012 श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री मोर, निवासी सेहल तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बनाम
आम जनता सेहल
श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री मोर, निवासी सेहल, ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल सेहल के कागजात माल में उसका नाम रवि कुमार है जो कि गलत है। अतः उसने रवि कुमार की जगह रवि प्रकाश दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-1-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रवि कुमार की बजाए रवि प्रकाश दर्ज करने के आदेश कागजात माल पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 5-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 7-1-2012 श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री हुज्जती राम पुत्र जोहडा, निवासी सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता सेहल
श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री हुज्जती राम पुत्र जोहडा, निवासी सेहल ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल सेहल के कागजात माल में इसका नाम (आशू व पिता का नाम प्रेमू) आशु पुत्र प्रेमू दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने इसकी जगह अश्वनी कुमार पुत्र श्री हुजती राम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-1-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आशु पुत्र प्रेमू के बजाए अशवनी कुमार पुत्र हुजती राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU
NOTICE
Kullu, the 22nd November, 2011
No. 3083-86/R-CD.—Shri Lalit Singh, Advocate has applied for appointment as Public Notary for Kullu Sub-Division in District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Public Notary in Kullu Sub-Division of Kullu district can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.
Sd/-
Deputy Commissioner,
Kullu, District Kullu (H. P.).
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी दतवाड, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी दतवाड, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री गुरदयाल सिंह की मृत्यु दिनांक 27-10-2009 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण होने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-12-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम तारीख पेशी : 23-1-2012
श्री हरि चन्द पुत्र श्री माघु राम, निवासी छेज, डाकघर सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। 4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 श्री हरि चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल छेज के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम लच्छमण लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम माघू राम है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 14-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 23-1-2012 श्री मेहर चन्द पुत्र श्री घान्थू राम, निवासी कच्छाली, डाकघर सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री मेहर चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सोहर, नैंगल व कच्छाली, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम विधि चन्द लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम मेहर चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 14-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 23-1-2012 श्रीमती सन्दला देवी पत्नी स्व0 श्री मदन सिंह, निवासी लोअर घनाला, डाकघर सन्धोल, तहसील . . प्रार्थिन। सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्रीमती सन्दला देवी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल घनाला, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम मदन लाल लिखा गया है जो गलत है। मेरे पति का वास्तविक नाम मदन सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 14-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री खेम सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी रसवाडी, मुहाल पब, डा0 कोट खमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 लैंड रैवेन्यु ऐक्ट, 1953.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में खेम सिंह व राजस्व रिकार्ड में तारा चन्द दर्ज है, ये दोनों उसी के नाम हैं। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में तारा चन्द उर्फ खेम सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन 4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा : श्री नरेन्द्र पुत्र श्री राम सिंह, निवासी रसवाडी, मुहाल पब, डा0 कोट खमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 लैंड रैवेन्यु ऐक्ट, 1953.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में नरेन्द्र व राजस्व रिकार्ड में नरायण सिंह दर्ज है, ये दोनों उसी के नाम हैं। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में नरायण सिंह उर्फ नरेन्द्र दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री मान सिंह पुत्र श्री हिम सिंह, निवासी मुहाल पलसेहड, डा0 कोट नगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
मुकद्दमा : पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।4875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में मान सिंह तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में मस्त राम दर्ज है, ये दोनों उसी के नाम हैं। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड में अपना नाम मान सिंह उर्फ मस्त राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-1-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सन्तोष पुत्री श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम गढ़ासर, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सन्तोष पुत्री श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम गढ़ासर, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (सन्तोष पुत्री श्री कृष्ण लाल) का जन्म मिति 30-4-1969 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री दिला राम पुत्र श्री किश्न दास, निवासी ग्राम आंजी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दिला राम पुत्र श्री किश्न दास, निवासी ग्राम आंजी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी प्रतिभा पुत्री श्री दिला राम का जन्म मिति 15-1-2009 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री भीम चन्द पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम प्रेम नगर, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भीम चन्द पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम प्रेम नगर, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (भीम चन्द पुत्र श्री बहादुर सिंह) का जन्म मिति 10-5-1991 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सादनाघाट, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री शिरिंग ताशी पुत्र श्री युनतेन गयात्सो, निवासी ग्राम दोलान्जी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिरिंग ताशी पुत्र श्री युनतेन गयात्सो, निवासी ग्राम दोलान्जी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (शिरिंग ताशी पुत्र श्री युनतेन गयात्सो) का जन्म मिति 3-1-1975 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बाबू राम पुत्र श्री जगमोहन सिंह, निवासी ग्राम लाना रोना, डाकघर ठौड़ निवाड़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 श्री बाबू राम पुत्र श्री जगमोहन सिंह, निवासी ग्राम लाना रोना, डाकघर ठौड़ निवाड़, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्रियों कु0 सरोज देवी व पूजा देवी पुत्रियां श्री बाबू राम का जन्म मिति 8-3-2008 व 9-3-2009 को हुआ है जिनका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरी नावण, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथियां पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कृष्णा देवी विधवा श्री सुख राम, निवासी ग्राम करेन्जी, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कृष्णा देवी विधवा श्री सुख राम, निवासी ग्राम करेन्जी, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री सुख राम पुत्र श्री शावणू राम की मृत्यु मिति 4-9-1988 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बासनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लिखत सिंह, निवासी ग्राम सुतिया चाकली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लिखत सिंह, निवासी ग्राम सुतिया चाकली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ कुमार का जन्म मिति 28-3-2006 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत धार टिक्करी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथियां पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 18/13 of 2011
तारीख पेशी : 10-1-2012 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दीप राम, निवासी नावल, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थना-पत्र बराए सेहत नाम राजस्व अभिलेख हेतु।
श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दीप राम, निवासी नावल, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र बराए सेहत नाम राजस्व अभिलेख मौजा नाबल लबाहां, तहसील पच्छाद में विचाराधीन है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही/नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
ब अदालत श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 17/13 of 2011
तारीख पेशी : 10-1-2012 श्री अमित कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी बढूत, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थना-पत्र बराए सेहत नाम राजस्व अभिलेख हेतु।
श्री अमित कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी बढूत, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र बराए सेहत नाम राजस्व अभिलेख मौजा बढू़त, तहसील पच्छाद में विचाराधीन है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही/नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र कुमार चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री विजय कुमार (हि0 प्र0 से0), समाहर्ता, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 44/10 आफ 2010
तारीख दायर : 5-10-2010 तारीख पेशी : 16-1-2011 श्री गूरमीत सिंह पु0 श्री जसविन्दर सिंह, निवासी बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . अपीलकर्ता। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश व अन्य
बनाम
श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री नत्था राम, निवासी देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश व 30 अन्य
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब द्वारा दिनांक 31-7-2010 को तकसीम मिसल संख्या 49/2007 उनवान मुकद्दमा निर्मल कुमार बनाम महिन्द्र सिंह आदि में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील।
नोटिस बनाम :
4881राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 प्रतिवादी नं0 21 श्री अमर सिंह पु0 श्री मन्ना राम, निवासी ग्राम बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
उक्त मुकद्दमा उनवान बाला में इस न्यायालय में उपरोक्त श्री गूरमीत सिंह व अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मल कुमार व 30 अन्य के खिलाफ भू-राजस्व नियम 14 के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तकसीम मुकद्दमा संख्या 49/07 में दिनांक 31-7-2010 को पारित किए गए आदेश के सम्बन्ध में एक अपील दायर की गई है जिसकी सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किए गए परन्तु न तो वह उक्त पते पर मिला न ही उसके वर्तमान पता ज्ञात हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादी को साधारण तरीके से समन की तामील की जानी सम्भव नहीं है।
अतः उक्त प्रतिवादी श्री अमर सिंह को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आवें। अदालत में हाजिर न होने की सूरत में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार, समाहर्ता, उप-मण्डल पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित