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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2011
संख्या रैव0बी.ए.(3)7/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय-सीमा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती हैः-
199-राजपत्र/2011-30-12-2011 (4915)4916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933
| सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी | समय-सीमा | प्रथम अपीलिय प्राधिकारी |
| राजस्व अभिलेखों की प्रत्तियों का प्रदाय। | पटवारी | यदि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को मांगी गई है तो उसी दिन अन्यथा आगामी ऐसे दिन को। | तहसील/उप-तहसील में तहसीलदार/नायब तहसीलदार। |
| विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए रिपोर्टेें। | पटवारी | यदि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को मांगी गई है तो उसी दिन अन्यथा आगामी ऐसे दिन को। | तहसील/उप-तहसील में तहसीलदार/नायब तहसीलदार। |
| प्राकृतिक आपदा क े कारण हुए नुकसान की रिपोर्टें। | पटवारी | सात दिन के भीतर। | तहसील/उप-तहसील में तहसीलदार/नायब तहसीलदार। |
| नामांतरण (इंतकाल) की प्रविष्टि। | पटवारी | यदि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को मांगी गई है तो उसी दिन अन्यथा आगामी ऐसे दिन को। | तहसील/उप-तहसील में तहसीलदार/नायब तहसीलदार। |
| विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करना। | तहसीलदार/ नायब तहसीलदार | यदि अधिकारी उपस्थित है तो उसी दिन जारी कर दिया जाएगा या आख्यापक आदेश द्वारा नामन्जूर कर दिया जाएगा। | उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)। |
| शपथ-पत्र/मुख्तारनामा का अनुप्रमाणन। | तहसीलदार/ नायब तहसीलदार | यदि अधिकारी उपस्थित है तो उसी दिन अन्यथा आगामी दिन को। | उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)। |
| विलेख/ दस्ताबेज का रजिस्ट्रीकरण। | तहसीलदार/ नायब तहसीलदार | यदि अधिकारी उपस्थित है तो उसी दिन अन्यथा आगामी दिन स्वीकार की जाएगी या नामन्जूर की जाएगी। | उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)। |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राजस्व)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.Rev.B.A. (3)-7/2010 dated
20th December, 2011 as required under article 348(3) of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 20th December, 2011
No. Rev.B.A.(3)-7/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the services, designated officers, first appellate authority and stipulated time limits pertaining to revenue department, for the purpose of Act ibid as follows:
4917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933| Services | Designated Officer | Time limit | First appellate Authority |
| Supply of copies of revenue records. | Patwari | Same day if sought on Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day. | Tehsildar/ Naib Tehsildar in Tehsil/Sub-Tehsil. |
| Reports for issuance of various certificates. | Patwari | Same day if sought on Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day. | Tehsildar/ Naib Tehsildar in Tehsil/Sub-Tehsil. |
| Reports of damages due to natural calamity. | Patwari | Within 7 days. | Tehsildar/ Naib Tehsildar of Tehsil/Sub-Tehsil. |
| Entry of mutation | Patwari | Same day if presentedon Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day. | Tehsildar/ Naib Tehsildar of Tehsil/Sub-Tehsil. |
| Issuance of various certificates. | Tehsildar/ Naib Tehsildar | To be issued or refused with a speaking order on same day, if Officer is present otherwise on next day. | Sub-Divisional Officer (C). |
| Attestation of affidavits/Power of Attorneys. | Tehsildar/ Naib Tehsildar. | Same day, if Officer is present otherwise on next day. | Sub-Divisional Officer (C). |
| Registration of deeds/documents. | Tehsildar/ Naib Tehsildar. | To be accepted or refused on same day, if Officer is present otherwise on next day. | Sub-Divisional Officer (C). |
By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).
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CSK HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA
General Administration Branch
NOTIFICATION
Palampur, the 28th Decembe, 2011
No.QSD.2-1/2008-CSKHPKV (GA)/Vol. X/-82898-83011.—On the recommendations of the Board of Management made in its 101st meeting vide item No. 3.5 held on 31.10.2011 and in exercise of powers vested under Sub Section (6) and (7) of Section 54 of the HP Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987), the Chancellor of CSK HP Krishi Vishvavidyalaya, Palampur has been pleased to make the following amendment in CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:-
52nd AMENDMENT IN THE STATUTES OF CHAUDHARY SARWAN KUMAR
HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA STATUTES, 1988.
{As assented to by the Chancellor (HE Governor, HP) vide letter No.42-22/78-GS
dated 19.12.2011} .
4918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933Short Title.—This amendment may be called CSKHPKV, Palampur Statutes, 1988 (52nd amendment, 2011).
Amendment to Statute 14.3(ii) of CSK HPKV Statutes, 1988:
The following amendment/addition will be made under Clause 14.3(ii) of CSKHPKV Statutes, 1988:-
| S tatute No. | Existing Provision | Amended Provision |
| 14.3(ii) | A Head of the Department shall be selected out of the Professors /equivalent in the concerned discipline of that Department as well as Professors/equivalent of the same discipline working in other Departments. Provided that in respect of multi disciplinary departments, a Head of the Department shall be selected out of the Professors/equivalent in position in the said Department. Stipulation of discipline wherever appearing in the above said Statutes shall be deemed to have been amended to the above extent in respect of multi disciplinary department. | -No change- Provided that in respect of multi disciplinary departments, a Head of the Department shall be selected out of the Professors/ equivalent in the concerned/ allied disciplines in position in the said Department as well as Professors/ equivalent of concerned/allied disciplines working in the University. |
By order, Sd/- Registrar, CSKHPKV, Palampur,
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In the Court of Dr. Madhu Chaudhary H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri David Donald Gittins son of Shri David Kent Smith, resident of Parveen Cottage Uppar Bakrota, Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P).
2. Mrs. Sunita Thapa d/o Shri Baldev Singh Thapa, r/o Village Tota Rani, Dharamshala, . . Applicants. District Kangra (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
4919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933Shri David Donald Gittins and Mrs. Sunita Thapa have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4th December, 2011 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 20-1-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Seal. MADHU CHAUDHARY, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री साहब सिंह सुपुत्र श्री रिखिया राम, निवासी गांव टिक्कर, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम साहब सिंह है जो कि सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मटौला, पधरोटू व मनोला में गलती से साहबो राम दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी साहब सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-1-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री छैंको राम, निवासी गांव मंजलान, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे। 4920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दर्शन सिंह है जो कि ग्राम पंचायत बगढार व स्कूल प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल छनूं में गलती से दर्शन कुमार दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दर्शन सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-1-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरजीत पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री तमन्ना की जन्म तिथि 11-4-2009 है जो कि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुरजीत की पुत्री तमन्ना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 24-1-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होनेे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, नायब-तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जोहडू राम, निवासी महाल बलड़ी, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बावत दरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल बलड़ी, मौजा मझीण में नाम दरुस्त करने बारे।
श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जोहडू राम, निवासी महाल बलड़ी, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकार्ड माल वाक्या महाल बलड़ी, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अग्रेज चन्द गलत नाम दर्ज है व ग्राम पंचायत सियालकड़ व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम रमेश चन्द दर्ज है।
वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं, अतः अब उक्त कागजात माल में अग्रेज चन्द नाम के बजाए अग्रज चन्द उपनाम रमेश चन्द दरुस्त दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-12-2011को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
त्रिलोक चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 23-1-2012 श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी बसेहड, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीन।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) नाम दरुस्त करने बारा।
श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी बसेहड, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है व प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल बसेहड के 4922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 तमाम रिकार्ड में बबीता देवी दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत डलाह व अन्य रिकार्ड में उसका नाम बबीता देवी उर्फ गीता देवी दर्ज है। प्रार्थीन ने प्रार्थना की है कि उसका नाम बसेहड, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तमाम रिकार्ड में बबीता देवी उर्फ गीता दर्ज करने के लिखित आदेश करने की कृपा करें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 13
तारीख पेशी : 4-2-2012 श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी फुटाखल, डा0 झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978.
श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी फुटाखल, डा0 झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है व प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री दीक्षा ठाकुर का जन्म उसके घर फुटाखल में दिनांक 22-5-2006 को में हुआ है। प्रार्थिया भूलवश अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जिल्हण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत जिल्हण, तहसील पधर के रिकार्ड में उसकी पुत्री का नाम दीक्षा ठाकुर व जन्म तिथि 22-5-2006 दर्ज करने के लिखित आदेश करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि व नाम को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 4-2-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 20-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री युवराज पुत्र श्री रामू, निवासी शिल्हीबागी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री युवराज पुत्र श्री रामू, निवासी शिल्हीबागी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 20-12-2011 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में योग राज दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम राजस्व रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व फोटो पहचान-पत्र के अनुसार युवराज है जो कि सही है। प्रार्थी अपना सही नाम पंचायत रिकार्ड में युवराज दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा, उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति भी संलग्न की है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज 20-1-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करे अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 20-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री हुक्मी राम पुत्र श्री जुल्फी राम, निवासी बगोटी, डा0 बड़ोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार
श्री हुक्मी राम पुत्र श्री जुल्फी राम, निवासी बगोटी, डा0 बड़ोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री मनीषा की जन्म तिथि 25-12-2005 को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बड़ोग के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिव राम, निवासी शौली, डा0 केलवी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार
श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिव राम, निवासी शौली, डा0 केलवी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अपने नाम की दरुस्ती (टिटू से दिनेश कुमार) करवाने बारे परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत केलवी के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजार रखा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके दादा श्री कल्याण सिंह की मृत्यु तिथि 30-1-1980 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में नहीं कटवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब कटवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्री कल्याण सिंह का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नरेश दुआ पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नरेश दुआ पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती कमलेश की मृत्यु तिथि 4-2-2009 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में नहीं कटवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब कटवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 21-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती कमलेश का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 दिसम्बर, 2011/9 पौष, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित