राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 27-1-2012 श्री वकील सिंह पुत्र श्री हुकम चन्द, निवासी गांव भाटी लुहार पंगा, डाकघर साई, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, . . प्रार्थी। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री वकील सिंह पुत्र श्री हुकम चन्द, निवासी गांव भाटी लुहार पंगा, डाकघर साई, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने इस अदालतं में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसके पुत्र विशाल राणा का जन्म 29-8-1991 को गांव भाटी लुहार पंगा, ग्राम पंचायत भ्रान्ता में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र विशाल राणा के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहता है।
200-राजपत्र/2011-31-12-2011 (4927) 4928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विशाल राणा की जन्म तिथि पंजीकरण 29-8-1991 के बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-1-2012 को हाजिर अदालत हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त विशाल राणा के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-12-2011 को जारी हुआ। मोहर।
राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
तारीख पेशी : 23-1-2012 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी घनाला, डाकघर सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री नरेश कुमार ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल घनाला, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम किकरू लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम केहर सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-1-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र पाल, निवासी ग्राम दतोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
4929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 27-4-2003 को श्रीमती मधु रानी पुत्री श्री ओंकार सिंह, निवासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र पाल, निवासी ग्राम दतोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती मधु रानी पुत्री श्री ओंकार सिंह, निवासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज सचिव, ग्राम पंचायत सुरजपुर में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 10-1-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 3/13बी ऑफ 2011
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री चमन लाल ठाकुर, निवासी गांव कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री चमन लाल ठाकुर, निवासी गांव कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सन्तोष कुमार लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा सम्बन्धी अभिलेख में सतीश कुमार है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, सचिव, ग्राम पंचायत दधोगी का प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण-पत्र संलग्न किया है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में सतीश कुमार किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-1-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।4930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 10/13बी ऑफ 10
श्री कृष्ण दास पुत्र श्री चमन लाल ठाकुर, निवासी गांव घड़याच, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री कृष्ण दास पुत्र श्री चमन लाल ठाकुर, निवासी गांव घड़याच, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में कृष्ण चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में कृष्ण दास है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, मैट्रिक का प्रमाण-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कृष्ण दास किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-1-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 1/13बी ऑफ 11
श्री सुन्दर पुत्र श्री फडू राम, निवासी गांव बैमू भलेड़ा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुन्दर पुत्र श्री फडू राम, निवासी गांव बैमू भलेड़ा, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व कागजात में पीरू लिखा गया है जबकि उनका नाम वास्तव में फडू राम है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ 4931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933 अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में फडू राम किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-1-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 15-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 2/13बी ऑफ 11
श्री राम गोपाल पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव धैणी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री राम गोपाल पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव धैणी, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में गोपाल लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में राम गोपाल है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, आठवीं का स्कूल प्रमाण-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में राम गोपाल किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-1-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।4932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 13/13बी ऑफ 10
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव समलेच, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव समलेच, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में दौलत राम लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में प्रेम सिंह है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, राशन कार्ड की फोटो कापी, फोटो पहचान-पत्र कॉपी, ईन्कम टैक्स की फोटो कॉपी तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में प्रेम सिंह किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 19-1-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री देव राज पुत्र श्री कखू राम, निवासी खांगड़, डा0 घनागुघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत घनागुघाट, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री देव राज पुत्र श्री कखू राम, निवासी खांगड़, डा0 घनागुघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने बेटे योगेश शर्मा की जन्म तिथि 22-2-2006 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 19-1-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। 4933राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 7/13 बी ऑफ 11
श्री चैत राम पुत्र श्री सुन्दर, गांव डिनण, परगना घयालठ, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता
इश्तहार मकफूद उल-खबरी।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका चाचा श्री लेख राम पुत्र श्री बिहारी जो कि उनका सगा चाचा था, पिछले 60 वर्षों से लापता है तथा काफी प्रयास करने पर भी उसका अता-पता नहीं चल सका है। यह भी मालूम नहीं कि वह जीवित है या नहीं। राजस्व कागजात में उक्त लेख राम का नाम चला आ रहा है जिससे हमें तथा अन्य हिस्सेदारों को राजस्व मामलों में असुविधा होती है तथा प्रार्थीगण ने उक्त लेख राम की वरास्त का इन्तकाल तस्दीक करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। अतः हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस इन्तकाल को तस्दीक करने में किसी व्यक्ति को एतराज या आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-1-2012 को व्यक्तिगत या अपने प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा वरास्त के इन्तकाल को तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 24-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 31st December,2011
No.EXN-B(3)-32/2009.—Whereas Shri Rjinder Parshad, Excise & Taxation Officer, Incharge, Multi Purpose Barrier, Kandwal, HP, Distt. Kangra, Himachgal Pradesh has given notice on 1-11-2011 for seeking Voluntary Retirement from Service under the provisions of Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976.
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under the Rule-3(3) of Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, is pleased to accept the notice given by Shri Rjinder Parshad, Excise & Taxation Officer, Incharge,4934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2011/10 पौष, 1933 Multi Purpose Barrier, Kandwal, HP, Distt. Kangra, Himachal Pradesh, with effect from 31st December, 2011, by curtailing the requirement of three months notice period. Accordingly, Shri Rjinder Parshad, Excise & Taxation Officer, shall now stand retired from Government Service w.e.f. 31st December, 2011(AN).
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित