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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 02 January 2012

Published 02 January 2012

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2012-02/01/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-01-02.201_gazette_2012-02_01_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-25/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फाटी रैला, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-।। बांध निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

201-राजपत्र/2012-2-1-2012 (4935) 4936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-4 के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना विहाली, जिला कुल्लू के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला उप-तहसील फाटी कोठी खसरा नं0 रकवा (बीधों में) कुल्लू सैंज रैला भलाण 2477/2/1 00-09-00 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-00-09-00

आदेश द्वाराए हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-43/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता,4937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर सुजानपुर 2649/539 02-10 2650/539 02-08 2651/539 04-06 2652/539 03-06 2653/539 02-10 2654/539 02-12 2655/539 02-05 2656/539 03-17 2977/2657/1 00-18 2980/2658 01-13 2659/542/1 00-19 2660/542/1 00-18 2661/542/1 01-03 543 00-18 544/1 00-06 545/1 00-04 546/1 00-04 3390/754/1 00-10 755 03-08 2722/756 03-09 2723/756/1 01-01 2726/756/1 00-13 768/1 01-13 769/1 1 3-05 770 06-17 771 00-08 772 1 5-07 773 03-17 2741/774/1 1 1-12 3101/790/1/1 15-19 3101/790/10/1 06-06 3101/790/11/1 07-16 3101/790/13/1 00-14 791 04-15 793 00-18 794 02-01 798 02-01 801 01-05 802 01-03 803 01-01 804 00-19 805 04-024938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 806 03-14 2104 01-06 2105 00-05 2106 01-01 कुल कित्ता-46 कुल रकवा- 148-03

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-44/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मथान, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर मथान 2 00-12 13/1 00-08 15 00-09 17 02-08 18 00-15 26 01-10 27 03-16 28 00-16 37 01-114939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 38 02-01 145/39 02-11 44 00-08 45 00-15 147/46/1 00-14 116 01-03 117 00-10 118 02-08 119 00-11 120 00-10 121 00-03 122 00-05 123 01-05 124 08-08 125 00-19 126/1 00-10 131/1 00-08 135 09-01 136 09-03 137 08-13 कुल कित्ता-29 कुल रकवा-62-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-45/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लौंगणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर लौंगणी 2 01-13 3 00-18 5 02-00 6 01-19 7 02-02 8 02-08 9 01-12 10 02-03 11 01-12 12 00-13 13 04-16 21/1 15-18 48 06-13 49 04-16 50 03-10 51 01-12 52 01-08 53 04-18 54 1 0-10 55 02-13 56 02-15 57 01-02 58 01-14 73/1 06-09 74/1 00-11 74 02-09 75 00-09 76 02-12 77 01-06 78 03-19 79 02-04 80 05-08 81 07-04 82 04-00 83 02-09 84/1 00-19 85 02-12 86 01-17 87 00-15 88 00-13 89 01-15 90 01-07 91 01-024941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 92 01-19 93/1 01-13 204/1 01-06 301/1 00-08 304/1 08-11 535/305/1 02-15 537/306/1 02-11 542/332/1 03-11 543/332/1 00-13 335/1 01-18 544/338/1 01-05 545/338/1 00-11 389/1 01-10 390/1 03-15 507 02-04 508 05-19 509 04-12 510 00-19 512/1 05-15 518/1 03-06 519 01-12 520/1 00-10

कुल कित्ता-65 कुल रकवा-186-08

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-46/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल वलेयू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना (सतलुज जल विद्युत परियोजना लिमिटेड), हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर वलेयू 112/1 00-08 01-03 113/1 177 05-01 244/1 07-13 247/1 00-18 248/1 00-19 266/1/1 17-01 266/2/1 01-11 267/1 03-13 269/1 06-18 270/1 33-17 273/1 01-12 274/1 06-03 275/1 01-18 276/1 04-19 283/1 14-15 कुल कित्ता-16 कुल रकवा-108-09

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-47/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चौकी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।4943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर चौकी 142/1 02-12 147 08-02 158 1 5-05 161/1 02-10 171 04-11 कुल कित्ता-5 कुल रकवा-33-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-48/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल दाड़ला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, 4944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 धौलािसद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर दाड़ला 925/2/1 03-02 928/2/1 05-05 930/2/1 01-17 931/2 01-11 932/2 02-10 936/2/1 03-19 131 07-18 132 06-07 133 10-04 134 00-18 135 01-00 137 05-11 139 14-08 965/140 08-03 966/140 08-02 776 06-16 147 01-11 782 07-18 783 07-18 1464/784 02-14 1465/784 02-14 1466/784 01-04 1467/784 01-05 1468/784 00-18 1469/784 00-15 1470/784 01-07 1471/784 00-09 1472/784 01-14 1473/784 00-07 1474/784 00-08 1475/784 01-16

कुल कित्ता-31 कुल रकवा-120-09

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-49/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गागला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,4945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर गागला 2 01-03 3 01-12 4 01-10 5 01-11 6 02-08 7 01-19 8 03-02 9 00-10 10 00-01 11 00-02 12 00-06 13 00-08 14 02-03 15 01-00 16 01-04 17 00-15 18 01-16 19 01-06 20 00-07 21 00-10 22 01-12 23 00-06 24 00-07 25 00-12 26 00-16 27 01-00 28 01-05 29 02-06 30 01-00 31 00-12 32 02-04 33 01-184946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 34 00-09 35 00-08 36 01-13 37 00-17 38 00-07 39 01-00 40 00-15 41 00-13 42 00-07 43 02-07 45/1 00-18 46/1 00-10 47/1 00-17 75/1 02-07 76/1 00-07 78/1 01-00 79/1 00-06 80/1 00-16 127/1 01-15 128/1 01-17 130/1 02-03 176/1 00-04 178/1 00-10 182/1 00-08 183/1 01-03 207/1 00-11 208/1 00-02 209/1 00-08 212/1 00-07 213/1 00-12 214/1 01-05 215/1 01-06

कुल कित्ता-64 कुल रकवा-65-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011 संख्या विद्युत-छः (5)-50/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गाहलियां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।4947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर गाहलियां 1 03-04 3 01-01 8/1 01-02 9 03-17 10/1 06-00 12 01-04 13 01-04 14 05-03 15/1 01-14 78/1 05-11 83/1 00-04 84/1 04-06 87/1 00-10 97/1 02-01 98/1 03-08 05-01 100/1

कुल कित्ता-16 कुल रकवा-45-10

आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-51/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रोपा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह 4948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर रोपा 43 01-03 44 00-14 45 00-16 46 01-14 48 03-02 49 00-03 50 00-04 51 00-14 52 00-10 53/1 00-02 54 00-10 55 00-03 56 00-03 57 00-05 115/1 00-03

कुल कित्ता-15 कुल रकवा-10-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-52/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल परगना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा4949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर परगना 1 1 5-15

2 00-08 3 03-00 4 00-05 5 03-15 6 05-02 7 00-09 8 00-08 9 00-08 10 01-02 11 00-16 12 00-13 13 10-11 14 03-11 15 00-06 16 00-02 17 04-01 18 01-17 19 05-02 20 03-06 21 00-03 22 00-04 23 00-08 24 01-16 25 01-08 32 05-01 33 00-14 34 00-05 36 00-16 37 00-08 38/1 00-03 40 01-104950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 57/1 00-02 59 00-16 60 00-17 61 00-02 62 00-04 63 00-09 64 00-09 122/67 01-10 123/67 00-14 68 04-11 71 00-19 111/72 00-19 112/72 00-04 114/73 00-04 115/73 00-04 116/73 00-06 117/73 00-08 74 00-14 75 00-14 76/1 00-19 124/121 02-00

कुल कित्ता-53 कुल रकवा-90-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-53/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल काछ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।4951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर काछ 162 मिन 00-10 162 मिन 00-02 कुल कित्ता-2 कुल रकवा-00-12

आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-54/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर पलाही 209 01-11 210 03-06 211 00-084952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 212 00-06 216 00-07 217 02-19 218 01-11 219 01-02 220 01-09 221 01-06 222 00-17 223 01-01 224 00-11 225 00-18 226 00-16 227 09-13 228 03-08 229 03-12 230 02-08 231 14-01 232 01-10 233 01-06 234 00-04 235 02-14 236 00-19 237 01-02 238 00-04 239 00-05 240 00-10 241 00-02 242 00-03 243 01-01 244 00-11 245 00-07 246 00-08 247 01-00 248 00-09 249 00-12 250 01-01 251 02-09 252 01-12 253 01-05 254 01-10 255 01-08 256 01-19 257 00-02 258 229-11 259 09-00 260 09-14 261 05-14 262 00-16 263 09-10 264 05-06 265 55-08 266 27-004953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 267 84-09 268 मिन 188-00 269 02-14 270 19-04 271 03-04 272 15-05 273 00-14 274 08-10 275 00-16 276 05-07 277 10-12 278 22-19 279 186-05 280 01-06 281 03-10 282 04-02 283 02-04 284 05-01 285 01-03 268 मिन 00-03 268 मिन 00-03 268 मिन 00-03 268 मिन 00-03 268 मिन 00-03 268 मिन 00-03

कुल कित्ता-80 कुल रकवा-994-05

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-55/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समयइस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर टिहरा 2 06-04 4 03-06 5/1 04-02 17/1 03-19 कुल कित्ता-4 कुल रकवा-17-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-56/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रियाह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।4955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 विवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर रियाह 3 16-17 4 11-09 5 01-00 6 03-06 8 22-05 9 02-00 53 15-07 55 03-13 56 02-01 57 01-09 58 39-19 60 14-03 186 04-08 495 04-16 496 04-00 497 05-12 498 03-06 499 04-00 500 07-04 501 05-12 502 04-16 503 01-12 504 18-08 505 12-16 506 13-12 507 13-12 509 51-04 510 22-00 511 02-13 512 08-16 513 18-08 514 20-16 515 10-08 516 01-12 518 06-08 519 34-08 520 14-09 521 08-00 522 21-07 523 03-04 524 11-04 525 14-08 526 06-05 527 09-02 528 00-19 529 03-04 530 10-08

कुल कित्ता-47 कुल रकवा-516-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-57/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल समौना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतःएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर समौना 6 32-01 7 43-13 10/1 02-04 81/1 00-08 82/1 00-03 87/1 00-06 103/1 00-02 104/1 00-15 105/1 00-07 106/1 01-00 107/1 00-13 108/1 00-13 113/1 00-12 114 03-04 115/1 00-03 119/1 03-11 120 01-04 121 03-14 122 00-02 127 05-184957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 127/1 00-01 129 02-09 130 01-14 131 03-04 132 01-18 133 06-01 134 04-02 135 06-02 136/1 04-02 139/1 00-08 140 03-00 141 00-14 143 00-19 144 00-05 145 00-17 146 01-17 147 00-08 149 01-05

कुल कित्ता- 38 कुल रकवा- 139-19

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-58/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बीड़ खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।4958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बीड़ खास 312/1 03-16 314/1 00-17 315/1 02-07 316 13-19 317 11-12 कुल कित्ता-5 कुल रकवा- 32-11

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-59/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बगेहड़ा बूहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बगेहड़ा बूहला 558/1 00-16 559 03-16 560 03-04 561 04-00 564/1 00-084959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 565/1 01-00 1 3 46-11 2 02-11 3 03-18 4 22-04 564 मिन 317-00 616 45-09 617 36-03 564 मिन 00-03 564 मिन 00-03 कुल कित्ता-15 कुल रकवा-787-06

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-60/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर भरमाड़ 1 55-16 2/1 00-17 143/1 00-144960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 147/1 00-05 165/1 00-02 350 47-06 कुल कित्ता-6 कुल रकवा-105-00

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-61/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गरौडू बुहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर गरौडू बुहला 339 00-04 340 00-02 344 00-03 346 00-03 कुल कित्ता-4 कुल रकवा- 00-12

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-62/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मिहाड़पुरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर मिहाड़पुरा 512/37/1 00-14 512/37/2 00-17 512/37/3 01-16 513/37 02-14 514/37 02-02 64 00-06 66 00-12 कुल कित्ता-7 कुल रकवा-09-01

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-63/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा 4962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर मियाणा 125/1 01-04 127 04-09 128/1 03-03 129 00-02 129/1 00-02 130/1 02-01 131/1 01-16 132/1 04-09 133 00-05 136/1 00-04 138 01-12 140/1 05-07 148/1 07-17 149/1 06-04 00-11 153 154 01-05 158/1 01-11 158/2 01-08

कुल कित्ता-18 कुल रकवा- 43-10

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-64/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल हार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर हार 166/3 00-05 167/3 00-19 4 00-19 5/1 00-12 कुल कित्ता-4 कुल रकवा- 02-15

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-65/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा 4964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सरोहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर सरोहल 4/1 00-02 5/1 00-09 6/1 00-03 15/1 00-02 21 01-03 22 07-14 23 01-18 24 00-05 25 00-05 26 37-04 77/1 00-01 78/1 00-08 79/1 00-18 कुल कित्ता-13 कुल रकवा-50-12

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-66/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भदरयाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,4965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर भदरयाणा 274/10/1 02-19 12 02-02 13 00-06 14 00-08 15 00-13 16 02-18 17 02-07 18 00-08 19 00-08 20 00-14 21 05-05 22 02-01 36/1 01-17 37/1 02-17 71/1 07-13 74/1 01-08 75/1 03-13 76/1 01-05 77/1 01-00 78 01-16 79/1 01-10 103/1 06-18 104/1 13-11 105 00-07 107 00-09 108 06-18 109/1 01-02 111/1 00-03

कुल कित्ता-28 कुल रकवा-72-16

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-67/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बल्ला धिरथां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बल्ला धिरथां 1 05-03 241 07-09 242 01-07 257 01-01 392/309 26-04 330 16-13 331 11-16 339/1 00-14 340 00-09 341 00-17 342 02-01 343/1 01-05 347/1 01-02 348 01-07 349 00-12 350 01-00 351 00-06 352/1 00-11 353/1 01-04 358 01-194967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 400/359 01-16 361 00-01 362 01-11 363 00-04 364 00-04 कुल कित्ता-25 कुल रकवा-86-16

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ (5)-68/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रामपुरधाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 2ग6ण्3 एम0वी0ए0, 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर पांवटा साहिब रामपुरधाट 35 03-09-00 188/40 01-00-00 03-00-00 41 कुल कित्ता-3 कुल रकवा- 07-09-00

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933

HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 26th December, 2011

No. VS-Legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated, the 24th December, 2011 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information :-

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के तेरहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हूंॅ।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order,

GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 26 दिसम्बर, 2011

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.-राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के तेरहवें अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हूॅं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।4969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd September, 2011

No. TSM-B(2)-1/05.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Partap Singh Verma, Assistant Tourism Development Officer working in the office of Distt. Tourism Development Officer, Kullu at Manali shall retire from Government service on 31-12-2011 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

By order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary (Tourism & CA).

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लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, -12-2011

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)66/2011.-इस विभाग द्वारा दिनांक 26-11-2011 को भू0 अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना (गांव नवाही़/368, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी) में क्रमशः "खसरा न0 1970/621 रकबा 0-01-35 व 1130/1 रकबा 0-00-51 हैक्टयर" के स्थान पर खसरा न0 व रकबा "खसरा न0 1970/621/1 रकबा 0-00-35 तथा खसरा न0 1130/1 रकबा 0-01-51 हैक्टयर" पढ़़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।4970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2012/12 पौष, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-01-02.201_gazette_2012-02_01_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-01-02.201_gazette_2012-02_01_2012.