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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 203, 04 January 2012

Published 04 January 2012

Gazette no.
203
Gazetteid
203/GAZETTE/2012-04/01/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-01-04.203_gazette_2012-04_01_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जनवरी, 2012

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ (18)2/99-1.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) की धारा 34 की उपधारा 1, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) की धारा 14-बी, हिमाचल प्रदेश (सडक़ द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का 16) की धारा 5 की उप-धारा (1), हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 (1975 का 9) की धारा 6 और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का 9) की धारा 12 में लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चक्की मोड़,़ नज़दीक परवाणु, जिला सोलन में अस्थाई चैक पोस्ट/नाका दिनांक 31.12.2011 से जब तक इस कार्यालय की अधिसूचना समसंख्या, दिनांक 28.12.2011 द्वारा ग्राम कमली में स्थापित होने वाले अस्थाई चैकपोस्ट/नाका पूर्ण रुप से स्थापित नहीं हो जाता, स्थापित करने के आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 203-राजपत्र/2012-4-1-2012 (4983)4984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933

[Authoritative English text of this department notification NoEXN-F(18) 2/99-I dated 3/1/12

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 3rd January, 2012

No.EXN-F (18)2/99-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (Act No. 12 of 2005), Section 14-B of the Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) Section 5 (1) of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999(Act No. 16 of 1999), Section 6 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) and Section 12 of the Himachal Pradesh Entry of goods into local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of temporary Multipurpose barrier/check-post at Chakki Mour near Parwanoo in District Solan with effect from 31.12.2011 till the temporary barrier/check post is established at Kamli Village as ordered vide this Deptt. Notification of even No. dated 28/12/2011.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31दिसम्बर, 2011

संख्या गृह-बी(जी)6-2/2004(फायर).-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 30) की घारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह-बी (जी)6-2/2004 (फायर) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2. नियम 17 का संधोधन.-हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी नियम, 2005 के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :-

"17 वर्दी को अनुपयोगी घोषित करना.-(क) वस्त्र, जिनकी कालावधि समाप्त हो गई हो, से अन्यथा, वस्तुएं, जिनके पहनने की कालावधि में विस्तार किया गया हो को अपरिवर्तित रूप से वापिस ले लिया जायेगा और उनका सर्वेक्षण किया जायेगा। सेवा योग्य वस्तुओं को भण्डार में रखा जाएगा ओर या तो इन्हें घटी हुई वस्तुओं के बदले में देने के लिए अधिषेश के रूप् में भण्डार में रखा जाएगा या इन्हें दर्जी को ''बासतानी'' या 'शॉटर््‌स' में संपरिवर्तित करने के लिए दिया जाएगा। अनावश्यक या उपयोग के लिए अनुपयुक्त वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा और उससे प्राप्त आगम को समुचित राजस्व शीर्ष में जमा किया जायेगा अनुपयोगी4985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933 वस्तुएं जो अग्निशमन विभाग के प्रभार में सरकारी यानों, भवनों और अन्य सरकारी उपस्कर की सफाई के लिए उपयुक्त है, को उक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकेंगी। (ख) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नियत की गई समान दर, जिसे महाआदेशक गृह रक्षा के अनुमोदन से कम से कम, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात्‌ पुनरीक्षित किया जा सकेगा, विक्रय के लिए प्रस्तावित इन कालावधि समाप्त वस्त्र की वस्तुओं को, उसी दर पर, अग्निशमन विभाग के कर्मचारीगण/अधिकारीगण, स्वंय के उपयोग के लिए क्रय कर सकेगें। तथापि, विभाग के बाहर समस्त विक्रय और थोक में विक्रय खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा।

(ग) वर्दी की सभी वस्तुओं को नीलाम करने या विक्रय करने से पूर्व उन पर लगे सुभेधक चिन्ह हटा दिए जायेगें''।

आदेश द्वाराए हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(G)6-2/2004 (Fire)

dated as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 31st december, 2011

No. Home-B(G)6-2/2004(Fire).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Himachal Pradesh Fire-Fighting Services Act, 1984, (Act No. 30 of 1984) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform Rules, 2005 notified vide this department's Notification No. Home-B (G) 6-2/2004(Fire) dated 4-8-2005, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 17.—For rule 17 of the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform Rules, 2005 the following shall be substituted, namely :-

"17 CONDEMNATION OF UNIFORM.—(a) Time expired clothing, other than those articles whose period of wear has been extended, shall invariably be called in and surveyed. The serviceable articles shall be taken into store, and either kept as surplus stock to replace losses, or issued to the tailor to be converted into "bastanis" or shorts. Articles not required or unfit for use shall be sold and the proceeds deposited in the appropriate revenue head. The unserviceable articles as are suitable for cleaning Govt. vehicles, buildings and other Govt. equipment on charge of the Fire Services Department, may be used for the said purposes.

(b) A flat rate may be fixed by the Chief Fire Officer, to be reviewed atleast after every two years with the approval of Commandant General, Home Guards, at which the4986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933 officials/officers of the Fire Services Department may purchase for their own use, articles of time expired clothing, offered for sale. However, all sales outside the Department and sale in bulk shall be by open auction.

(c) Distinguishing features shall be removed from all articles of uniform before they are sold in auction or otherwise."

By order, Sd/- Pr. Secretary(Home).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, 27th December, 2011

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge(Sr. Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, (II), Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 –Administration of Justice" during the leave period of Miss Manisha Goyal, Civil Judge(Jr. Division)-cum-JM (II), Dharamshala on medical leave or till joins her duties.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, 27th December, 2011

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge(Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (1), Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the training period of Shri Sunish Aggarwal, Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC (1), Dharamshala, H.P. w.e.f. 19.12.2011 to 25.12.2011 and thereafter on earned leave form 26.12.2011 to 31.12.2011 or until he return from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

4987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 27th December, 2011

No. HHC/GAZ/14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant one day's earned leave for 29.12.2011 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC (11), Kasauli, District Solan, H.P.

Certified that Smt. Gurmeet Kaur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (11), Kasauli, District Solan, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, 28th December, 2011

No. HHC/GAZ/14-195/88-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 33 days' commuted leave w.e.f. 30.10.2011 to 1.12.2011 in favour of Shri R.K. Verma, Joint Director, H.P. Judicial Academy, H.P. presently holding circuit Court at Rampur Bushahr as Additional District and Sessions Judge.

Certified that Shri R.K. Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R.K. Verma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge Rampur Bushahr but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

4988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933

ब अदालत श्री पराक्रम चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 8/NT/II

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

श्रीमती हीरा देवी पत्नी श्री विशन सिंह पुत्र श्री पूर्ण भादर, वासी महाल गवली हाड़, तहसील धर्मशाला, . . वादी। जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हीरावती पत्नी श्री विशन सिंह पुत्र श्री पूर्ण भादर दर्ज है परन्तु प्रार्थिया का मुताबिक पंचायत रिकार्ड मतदाता पहचान-पत्र व पैन्शन के कागजातों में श्रीमती हीरा देवी पत्नी श्री विशन सिंह पुत्र श्री पूर्ण भादर दर्ज है। अतः प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड महाल गवली हाड़ में दरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता एवं सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही की जाकर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पराक्रम चन्द,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 14/2011 तारीख रजुआ : 23-12-2011

श्रीमती सूरज मणी धर्मपत्नी स्व0 श्री कर्म चन्द, निवासी ग्राम चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

.

बनाम

हिमाचल प्रदेश

हरि सिंह, सोनम छोपल पुत्रगण परमा नन्द, निवासी चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती इन्द्राज बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी व ततीमा मौका बाबत अराजी ख0 नं0 861/1, रकबा तादादी 0-0-52 है0 वाका उप-मुहाल चांगो उपरला व ब्यान हल्फी4989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933 संलग्न कर इस आशय से गुजारा है कि उक्त ख0 नं0 में प्रार्थिया व उसके पुत्रगण रोहित, राहुल का कब्जा चला आ रहा है जिसे उसके छोटे ससुर श्री हरी सिंह व सोनम छोपल को भी कब्जा प्रार्थिया के नाम व उनके बच्चों के नाम करने बारे कोई आपत्ति नहीं है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया व उनके बच्चों के नाम कब्जा दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 9-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा कब्जा दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रोशन लाल नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रवि कुमार वधान पुत्र श्री सन्त राम, निवासी बैहना, तहसील सदर, जिला मण्डी . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मन्नत की जन्म तिथि 14-5-2008 है जो कि सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में दर्ज ना है। अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी या उसके पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-1-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 29-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भाग सिंह उपनाम भादर सिंह पुत्र श्री बंगाली, निवासी गांव सताहण, डाकघर लागधार, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश.

. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारा। 4990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933 श्री भाग सिंह उपनाम भादर सिंह पुत्र श्री बंगाली, निवासी गांव सताहण, डाकघर लागधार, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम भाग सिंह है जो कि बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत अभिलेख में दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सताहण में मेरा घरेलू नाम भादर सिंह दर्ज है। राजस्व अभिलेख मुहाल सताहण में नाम दरुस्ती के आदेश दिया जावे।

सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-2-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

----- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 37/2011 तारीख दायर : 1-11-2011 श्री सूरवीर सिंह, पुत्र श्री जबर सिंह, निवासी गांव सिकासेरी, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, . . फरीक अवल। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव सिंकासेरी, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. आम जनता

. . फरीक दोयम। प्रार्थना-पत्र बावत मकफूद-उल-खबरी अराजी किते 36, रकबा तादादी 2-7-29 है0 मन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 73/271 ता 273 वाका उप-महाल सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी हमारे समक्ष फरीक अवल श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री जबर सिंह, निवासी गांव सिकासेरी, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी किते 36, रकबा तादादी 2-7-29 है0 मन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 73/271 ता 273 वाका उप-महाल सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव सिकासेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मालिक दर्ज कागजात माल है। श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द ने दिनांक 5-2-2004 को रामपुर के पास ब्रौ पुल से सतलुज नदी में छलांग लगाकर आत्म हत्या कर ली है जिसकी लाश आज तक बरामद नहीं हुई है। माल कागजात में अभी तक जबर सिंह पुत्र कर्म चन्द जिन्दा चला आ रहा है। जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द को आत्म हत्या किए हुए 7 वर्ष से ऊपर का अर्सा हो चुका है। आवेदक अपने पिता को मृत घोषित कर इनका नाम पंचायत अभिलेख से खारिज करके व राजस्व अभिलेख में मृत घोषित करके इनकी वरास्त मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में करवाना चाहता है।4991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द के वारसान के हक में इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी का तस्दीक के बारा किसी भी व्यक्ति का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। इसके उपरान्त किसी भी व्यक्ति का उजर व एतराज काबले समायत न होगा तथा श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द के जायज वारसान के हक में इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी का तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती संतोष कुमारी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी पंडोगा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसका जन्म गांव पनोह, तहसील व जिला ऊना में दिनांक 4-4-1962 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY

CURZON HOUSE, BOILEAUGANJ, SHIMLA-5

NOTIFICATION

Shimla, 31st December, 2011

Subject : Nineteen days earned leave w.e.f. 3rd January, 2012 to 21st January, 2012 in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.

No. HPJA/Estt./1(22)2010-7789-7801.—Nineteen days earned leave w.e.f. 3rd January, 2012 to 21st January, 2012 with permission to suffix Sunday falling on 22.1.2012 and winter vacation w.e.f. 23rd January, 2012 to 5th February, 2012, is hereby granted in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.

4992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जनवरी, 2012/14 पौष, 1933

Certified that Dr. Abira Basu, is likely to join the same post at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu, would continue to hold the post of Deputy Director of H.P. Judicial Academy, but for her proceeding on leave for the above said period.

By order, Sd/- Director, H.P. Judicial Academy, Shimla.

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पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जनवरी, 2012

संख्या टी0एस0एम-एफ(6)-9-2007.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित विर्निदिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, को जनहित में अर्जित करने की आवश्यकता नही है।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम.एफ (6)-9/2007 दिनांक 19-2-2008 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत नामतः मुहाल सुघर, मौजा बन्दला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में न्यूगल कैफे के विस्तार हेतु जारी की गई थी, में जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विर्निदिष्ट है, भूमि अर्जन कार्यवाही को सहर्ष वापिस लेते है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल मौजा खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) कांगड़ा पालमपुर सुघर सुघर 17 0-01-24 20 0-00-44 21 0-03-15 22 0-03-15 24/1 0-01-17 कुल रकबा तादादी किता 5 0-09-15

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, प्रधान सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-01-04.203_gazette_2012-04_01_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-01-04.203_gazette_2012-04_01_2012.