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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 209, 11 January 2012

Published 11 January 2012

Gazette no.
209
Gazetteid
209/GAZETTE/2012-11/01/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-01-11.209_gazette_2012-11_01_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 11 जनवरी, 2012/21 पौष, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2012

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ (18)2/99-1.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गाँव कामली, परगणा भगेत, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बहुद्देशीय पड़ताल नाका पिंजौर कालका परमाणु बाईपास हेतू भूमि अर्जित करनी अतिआवश्यक रुप से अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में र्निदिष्ट किया गया है; उपरोक्त प्रयोजन हेतू भूमि अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।

209-राजपत्र/2012-11-1-2012 (5053) 5054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी, 2012/21 पौष, 1933 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को क्षेत्र की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा आपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता (उप मण्डलाधिकारी (ना0) सोलन में किया जा सकता है ।

जिला तहसील गाँव खसरा नं0 क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) सोलन कसौली कामली 444/1 0-18-43 परगणा बगेत 443/2 0-16-96 444/3 0-16-18 कुल किता 3 क्षेत्रफल 0-51-57 हैक्टेयर

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 10 जनवरी, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ (5) 58/2011.-इस विभाग द्वारा दिनांक 26-11-2011 को भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना (गांव गोडी गुलाण/374, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी) में दर्शाए गए खसरा नं0 रकबा निम्न अनुसार पढ़ा जाए :-

क्र्र0 सं0 अशुद्व खसरा नं0 जो अधिसूचना में छपा है अशुद्व रकबा (है0 में) शुद्ध खसरा नं0 शुद्ध रकबा (है0 में)
1 421/1/1 0-00-18 421/1 0-00-18
2 422 छपने से छुटा 422 0-00-05
3 422/1/1 छपने से छुटा 422/1/1 0-00-24
4 423/1 0-00-05 423/1 0-00-42
5 424/1 0-00-24 424/1 0-00-59
6 422 0-00-42 अधिसूचना में शामिल न समझा जाए। .........
7 422/1/1 0-00-59 अधिसूचना में शामिल न समझा जाए। .........
8 424/1 0-00-40 अधिसूचना में शामिल न समझा जाए। .........
9 435/1 0-00-15 435/1 0-00-40
10 436/1 0-01-02 436/1 0-00-15
11 437/1 0-00-39 437/1 0-01-02
12 440/1 0-00-14 440/1 0-00-39
13 445/1 0-00-88 445/1 0-00-14
14 161/1 0-00-54 161/1 0-00-88
15 160/1 0-00-32 160/1 0-00-54
16 159/1 0-00-18 159/1 0-00-32
17 157 0-00-04 157 0-00-18
18 158 0-00-07 158 0-00-04
19 127/1 0-00-30 127/1 0-00-07
20 154/1 0-00-90 154/1 0-00-30
21 153/1 0-00-39 153/1 0-00-90
22 147 0-00-87 147 0-00-39
23 138/1 0-01-12 138/1 0-00-87
24 139/1 0-00-63 139/1 0-01-12
25 145/1 0-00-57 145/1 0-00-63
26 144/1 0-00-25 144/1 0-00-57
27 141/1 0-00-18 141/1 0-00-25
28 944/941/1 0-00-20 944/941/1 0-00-18
29 945/941/1 छपने से छुटा 945/941/1 0-00-20
5055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी, 2012/21 पौष, 1933

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 जनवरी, 2012

संख्या सिंचाई 11-67/2010-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा मीलवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।5056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी, 2012/21 पौष, 1933

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नम्बर क्षेत्र/हैक्टेयर मेेंं कांगड़ा इन्दौरा मीलवां 17/1 0-02-10 18/1/1 0-01-88 19/1 0-01-08 24/1 0-01-20 किता-4 0-06-26

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-43/2011-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वागड़ू, ़तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में ट्‌यूब वैल पेयजल योजना नौशहरा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिर्ष्ष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएु, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र मेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगडा़ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) कांगडा़ शाहपुर वागड़ू 27/1 0-00-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-01-11.209_gazette_2012-11_01_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-01-11.209_gazette_2012-11_01_2012.