राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 23 जनवरी, 2012/3 माघ 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 19 जनवरी, 2012
संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 11/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के लिए, निम्नलिखित रीति में अधिसूचित करती हैं, अर्थात :-
1. जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण और उनके प्रमाण-पत्र जारी करना :
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी : पंचायत सचित/ग्राम पंचायत का पंचायत सहायक। (cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव/सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य कर्तव्य मान (नियत कार्य) के कारण कार्यालय से दूर हो, तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
217-राजपत्र/2012-23-1-2012 (5261)5262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 (cid:190) जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्वापेक्षा :
रजिस्ट्रार अर्थात् पंचायत सचिव/पंचायत सहायक को दी जाने वाली सूचना :-
• किसी घर में जन्म एवं मृत्यु की बाबत, घर के मुखिया द्वारा। • किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, मातृत्व या नर्सिंग गृह और उसी प्रकार के अन्य संस्थानों में जन्म एवं मृत्यु की बाबत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा।
• किसी नवजात शिशु या किसी सार्वजनिक स्थान पर लावारिस पड़े शव की बाबत गांव की दशा में गांव के मुखिया अथवा गांव के किसी अन्य तत्स्थानी अधिकारी द्वारा और कहीं अन्यथा स्थानीय पुलिस थाना/स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा।
• रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 (प्रतिलिपि उपाबन्ध-क से ग पर संलग्न है) से संलग्न प्ररूप 1, 2 और 3 पर/में की जाएगी।
• प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को मौखिक रूप से कोई सूचना दी है, उसके नाम के सामने रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाएगा।
(cid:190) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया :-
सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
(cid:190) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप :-
हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 (प्रतिलिपि क्रमशः उपाबन्ध- घ एवं ङ पर संलग्न है) से संलग्न प्ररूप-5 पर जन्म प्रमाण-पत्र और प्ररूप-6 पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
(cid:190) फीस :
रजिस्ट्रीकरण के लिए
• 21 दिन के भीतर - कोई फीस नहीं • 21 दिन के पश्चात् और 30 दिन के भीतर -` 2/= • 30 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भीतर -` 5/= • 1 वर्ष के पश्चात् -` 10/=
प्रमाण-पत्र और अन्य विशिष्टियों के लिए
• जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए -` 2/= • प्रथम वर्ष के लिए प्रविष्टि की संवीक्षा हेतु -` 2/= • प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए प्रविष्टि की संवीक्षा हेतु -` 2/=
2. विवाहों का रजिस्ट्रीकरण और उनके प्रमाण-पत्रों को जारी करना।
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का पंचायत सचित/पंचायत सहायक। (cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव/सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में/से अनुपस्थित/दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
(cid:190) विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्वापेक्षा : • विवाह के पक्षकार या उनके पिता अथवा संरक्षक विवाह के हस्ताक्षरित ज्ञापन/विवरण की दो प्रतियां रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे (प्रतिलिपि उपाबन्ध-च पर संलग्न है)।
• रजिस्ट्रार उसे विवाह रजिस्टर में दाखिल करेगा और उसकी दो प्रतियां विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार अर्थात् निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग को भेज देगा।
(cid:190) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया।- सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर। (cid:190) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप।
हिमाचल प्रदेश विवाह का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 (उपाबन्ध-'छ') पर प्रति संलग्न है) से संलग्न5263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 प्ररूप-III पर जारी होगा।
(cid:190) फीस :
रजिस्ट्रीकरण के लिए
• 30 दिन के भीतर ः` 5/= • 30 दिन के पश्चात् और 90 दिन के भीतर ः` 10/= • 90 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भीतर ः` 50/= • 1 वर्ष के पश्चात् ः` 50/=
प्रमाण-पत्र और अन्य विशिष्टियों के लिए
• रजिस्टर के निरीक्षण और प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति ः` 10/=
प्राप्त करने के लिए
• विवाह प्रमाण-पत्र के लिए ः` 10/=
3. परिवार रजिस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति का जारी किया जाना :
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का पंचायत सचित/पंचायत सहायक (cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा : ग्राम पंचायत के कार्यालय में अभिलेख की उपलब्धता के अध्यधीन पांच दिन के भीतर।
(cid:190) परिवार रजिस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति जारी किए जाने हेतु पूर्वापेक्षा :
निम्नलिखित की प्रतिलिपियां दी जा सकती हैः-
• समस्त पट्टे, करार, आलेख। • पंचायत या इसके अधिकारी द्वारा किसी भी मामले में पारित किए गए अंतिम आदेश। • परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियां
आवेदनकर्ता को अभिलेख की प्रति इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी कि अभिलेख किसी अन्वेषण अभिकरण या न्यायालय के अभिरक्षण में नहीं है।
(cid:190) परिवार रजिस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :
सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् अभिलेख की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी।
(cid:190) परिवार रजिस्टर सहित पंचायत अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए प्ररूप :
अभिलेख की मूल प्रति।
(cid:190) फीस : • आवेदन के साथ-साथ ः` 2/= • प्रत्येक पृष्ठ या उसके भाग के लिए ः` 3/= की दर से कॉपिंग (प्रतिलिपि) फीस। 4. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र को जारी करना :
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी ः प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर के साथ ग्राम पंचायत का पंचायत सचित/पंचायत सहायक।
(cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव/सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में/से अनुपस्थित/दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
(cid:190) बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्वापेक्षा :
बी.पी.एल. की अनुमोदित सूची में नाम होना चाहिए।
(cid:190) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :
सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन द्वारा मांग पर अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् बी.पी.एल. प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।5264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 (cid:190) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप : (cid:190) बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र का प्ररूप उपाबन्ध-'ज' पर संलग्न है। (cid:190) फीस :
बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। 5. लघु वन-उत्पाद (एम एफ पी) के लिए ट्रांंसिट परमिट (अनुज्ञा-पत्र) हेतु आवेदनों की प्रक्रिया और निपटाराः
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी : ग्राम पंचायत का प्रधान। (cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा ः क्षेत्र के वनरक्षक की अनुशंसा/सिफारिश प्राप्त होने के पाश्चात् 24 घण्टें के भीतर।
(cid:190) लघु वन-उत्पाद के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा-पत्र (परमिट) के जारी करने हेतु पूर्वापेक्षा : • व्यक्ति द्वारा आवेदन। • क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा यह सत्यापित किए जाने के पश्चात् कि प्रजातियों को निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह कि अनुमोदित निकासी चक्र द्वारा विहित क्षेत्र से प्रजातियों को निष्कर्षित किया गया है और यह कि निकासी एक स्थायी रीति में की गई है और उससे कोई परिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय क्षति नहीं हुई है।
(cid:190) लघु वन उत्पाद के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा-पत्र (परमिट) प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :
सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा मांग पर।
(cid:190) लघु वन उत्पाद के लिए ट्रांसिट अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप :
हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद ट्रांसिट (लैंड रूट्स) नियम, 1978 से संलग्न अनुलग्नक-II निर्यात अनुज्ञा पत्र का प्ररूप नियमेां के अधीन विहित है प्रति (उपाबन्ध-'झ') पर संलग्न है।
(cid:190) फीस :
वन विभाग की अधिसूचना संख्या ः एफएफई-बी-जी (9)-9/94-प्प्,तारीख 28 फरवरी, 2003 से संलग्न उपाबन्ध-च के अनुसार 37 प्रजातियों के लिए (प्रतिलिपि उपाबन्ध- पर संलग्न हैं)। 6. राशन कार्ड को जारी करना
(cid:190) पदाभिहित अधिकारी ः प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर के साथ ग्राम पंचायत का पंचायत सचित/पंचायत सहायक।
(cid:190) प्रथम अपील प्राधिकारी : सम्बद्ध विाकस खण्ड का पंचायत निरीक्षक। (cid:190) द्वितीय अपील प्राधिकारी : राज्य सूचना आयोग। (cid:190) नियत समय सीमा : 24 घण्टें के भीतर। यदि पंचायत सचिव/सहायक छुट्टी, सरकारी प्रवास, प्रशिक्षण और अन्य नियत कार्य के कारण कार्यालय में/से अनुपस्थित/दूर हों तो उस दशा में प्रत्येक मंगलवार को।
(cid:190) राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्वापेक्षा : • किसी परिवार की बाबत उपभोक्ता कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम ही जारी किया जाएगा। • ''परिवार'' से एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का एक संयुक्त परिवार अभिप्रेत है जो पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित एक साथ रहता हो, पूजा करता हो और साथ खाना खाता हो परन्तु अपने व्यवसाय/कारबार के कारण कहीं और निर्वसित व्यक्ति, उपभोक्ता कार्ड के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए परिवार में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।
• जब कोई कार्ड धारक वितरण क्षेत्र को छोड़ देता है तो वह कार्ड को ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करा देगा और नए स्थान पर कार्ड के जारी होने की सुगमता हेतु आवश्यक समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा
• परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ौतरी/कटौती के सम्बन्ध में सूचित करना अनिवार्य है। • किसी अन्य राज्य/नगर/शहर/गांव से आने वाले व्यक्तियों को, पूर्ववर्ती कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी निरस्त/हस्तांतरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।5265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 • सरकारी कर्मचारियों की दशा में आवेदन विभागाघ्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने अपेक्षित है।
• यदि उपभौक्ता कार्ड गुम हो जाता है, दुष्कृत या खराब हो जाता है तो अन्वेषण के पश्चात् डुप्लीकेट कार्ड ` 10/= की दुगुनी फीस के साथ आवेदन पर जारी किया जाएगा।
(cid:190) राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए प्रक्रिया :
राशन कार्ड, सम्बद्ध व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 से संलग्न प्ररूप 'च' पर आवेदन द्वारा मांग पर, अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् जारी किया जाएगा। (cid:190) राशन कार्ड जारी किए जाने हेतु प्ररूप :
हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न प्ररूप-'च' पर आवेदन (प्रति उपाबन्ध-'ट' पर संलग्न है)।
हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न प्ररूप-'छ पर'राशन कार्ड की प्रति (प्रति उपाबन्ध-'ठ' पर संलग्न है)।
(cid:190) फीस : • प्रथम बार के लिए ः` 5/= • डुप्लीकेट कार्ड के लिए ः` 30/=
टिप्पण :- i) पदाभिहित अधिकारी आवेदन की प्राप्ति की पावती भेजेगा और यदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं तो जो व्यक्ति आवेदन प्राप्त कर रहा है वह किसी समय सीमा के बिना उसे पावती में उल्लिखित करेगा।
ii) जहां आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो आवेदन प्राप्त कर रहा व्यक्ति समय सीमा का उल्लेख करेगा जिसके भीतर वांछित सेवा(ओं) का निपटारा किया जाएगा।
iii) सेवा (ओं) को प्रदान करने हेतु नियत समय सीमा के भीतर पड़ने वाले राजकीय अवकाश को आवेदन के निपटारे के लिए समय की संगणना के लिए अपवर्जित किर दिया जाएगा। iv) पदाभिहित अधिकारी उपलब्घ करवाई जाने वाली सेवाओं की सूचना को उसके कार्यालय की सरकारी/शासकीय वैबसाईट के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 से संलग्न प्रपत्र-I में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थापित कार्यालय के सूचना-पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर जन साघारण की सुविधा के लिए प्रदर्शित करवाएगा (प्रति उपाबन्ध-'ड' पर संलग्न है)।
v) पदाभिहित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 से संलग्न प्ररूप-प्प् अनुरक्षित रजिस्टर में प्राप्त आवेदन के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा (प्रति उपाबन्ध-''ढ'' पर संलग्न है।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)। 5266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 [Authoritative English text of this Department Notification No.PCH- HA (1) 11/2011-, dated 19th January, 2012 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-9, the 19th January, 2012
In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the Stipulated Time Limits for the purposes of the above Act in the following manner for the Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh :- 1. Registration of Births and Deaths and issuance of certificates thereof:
(cid:190) Designated Officer : Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat. (cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission. (cid:190) Stipulated time limits : Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.
(cid:190) Pre-requisite for registration of births and deaths:
Information to be given to the Registrar i.e. Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak:-
• in respect of births and deaths in a house by the Head of the house. • in respect of births and deaths in hospital, health centre, maternity or nursing home or other like institutions by the MO in charge.
• in respect of any new born child or dead body found deserted in a public place, by the headman or other corresponding officer of the village in case of a village and by the officer in charge of the local police station elsewhere
• Report to be made on Forms 1,2 and 3 appended to the Himachal Pradesh Registration of Birth & Death Rules, 2003 (Copy enclosed at Annexure-A to C)
• Every person who has orally given to the Registrar any information shall sign or put his thumb mark in the register against his name.
(cid:190) Process for issuing birth and death certificate: The certificate shall be issued on demand by application from the concerned individual after verification from the record.
(cid:190) Form for issue of certificate: Birth certificate on Form-5 and death certificate on Form-6 appended to the Himachal Pradesh Registration of Birth and Death Rules, 2003 (copy enclosed at Annexure-D & E respectively)
(cid:190) Fee:
For registration
• No fee within 21 days • Rs.2 after 21 days and within 30 days • Rs.5 after 30 days and within 1 year • Rs.10 after 1 year
For certificate and other particulars
• Rs.2 for issue of birth and death certificate • Rs.2 for scrutinizing the entry for the first year • Rs.2 for scrutinizing the entry for the each of the subsequent year 2. Registration of Marriages and issuance of certificates thereof:
(cid:190) Designated Officer : Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat. (cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission.
5267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933(cid:190) Stipulated time limits : Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.
(cid:190) Pre-requisite for registration of marriage : • Parties to a marriage or their fathers or guardians shall submit signed memorandum of marriages in duplicate to the Registrar (Copy enclosed at Annexure-F)
• Registrar shall file the same in the marriage register and send duplicate copy to the Chief Registrar of the marriages i.e. Director of Social Justice Department.
(cid:190) Process for obtaining certificate:
On demand by application from the concerned individual.
(cid:190) Form for issue of certificate:
Form-III appended to the Himachal Pradesh Registration of Marriages Rules, 2004 (Copy enclosed at Annexure-G)
(cid:190) Fee:
For registration
• Rs.5 fee within 30 days • Rs.10 after 30 days and within 90 days • Rs.50 after 90 days and within 1 year • Rs.50 after 1 year
For certificate and other particulars
• Rs.10 for inspection of register and obtaining the certified copy of the entry • Rs.10 for marriage certificate
3. Issuance of Copy of Panchayat record including Pariwar Register:
(cid:190) Designated Officer : Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat. (cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission. (cid:190) Stipulated time limits : Within five days subject to the availability of record in the office of the Gram Panchayat.
(cid:190) Pre-requisite for issuance of Copy of Panchayat record including Pariwar Register:
Copies of following can be given:-
• All leases, agreement, resolution • Final order passed by the Panchayat or its officer or any matter • Entries of Pariwar register
The copy of record shall be made available to the applicant subject to the condition that the record is not in the custody of any investigating agency or Court.
(cid:190) Process for obtaining Copy of Panchayat record including Pariwar Register:
The copy of record shall be provided on demand by application from the concerned individual after verification from the record.
(cid:190) Form for obtaining Copy of Panchayat record including Pariwar Register:
True copy of the record.
(cid:190) Fee: • Rs.2 accompanied with application • Copying fee at the rate of Rs.3 for every page or part thereof
4. Issuance of BPL Certificate:
(cid:190) Designated Officer : Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak of Gram Panchayat with counter signature of Pradhan.
(cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission. (cid:190) Stipulated time limits : Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.
5268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933(cid:190) Pre-requisite for issuing of BPL Certificate:
Name should be in the approved list of BPL.
(cid:190) Process for obtaining certificate:
The BPL Certificate shall be provided on demand by application from the concerned individual after verification from the record.
(cid:190) Form for issue of certificate:
Form of BPL Certificate enclosed at Annexure-H.
(cid:190) Fee:
BPL Certificate is provided free of cost.
5. Processing and disposing off the applications for transit permit for Minor Forest
Produce (MFP):
(cid:190) Designated Officer : Pradhan of Gram Panchayat. (cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission. (cid:190) Stipulated time limits : Within 24 hours after receiving the recommendations of the Forest Guard of the area.
(cid:190) Pre-requisite for issue of transit permit for Minor Forest Produce: • Application by the individual • Recommendations by the forest guard of the area after verifying that the species are not banned for export and that the species are extracted from the prescribed area in the approved extraction cycle and that the extraction has been done in a sustainable manner and has not caused any ecological and environmental damage.
(cid:190) Process for obtaining transit permit for Minor Forest Produce:
On demand by the concerned individual.
(cid:190) Form for issue transit permit for Minor Forest Produce:
Appendix-II appended to the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routs) Rules, 1978 form of export permit prescribed under rules (copy enclosed at Annexure-I).
(cid:190) Fee:
As per Annexure-F annexed to the Forest Department Notification No.FFE-B-G(9)- 9/94-II, dated 28th February, 2003 for 37 species (copy enclosed at Annexure- J).
6. Issue of Ration card:
(cid:190) Designated Officer : Panchayat Secretary/Panchayat Sahayak of Gram Panchayat with counter signature of Pradhan.
(cid:190) First appellate authority : Panchayat Inspector of the concerned Development Block. (cid:190) Second appellate authority : State Information Commission. (cid:190) Stipulated time limits : Within 24 hours. If the Panchayat Secretary/Sahayak is away from the office due to leave, official tour, training and other assignments in that event on every Tuesday.
(cid:190) Pre-requisite for issuing of Ration Card: • The consumer card in respect of a family shall be issued in the name of head of the family only.
• "Family" means a joint family of all persons descended from common ancestor who live, worship and mess together permanently as shown in the Pariwar Register of the Panchayat but persons residing elsewhere due to their profession/business shall not be included in the family for the purpose of issue of consumer card
• When a card holder leaves the distribution area he/she shall deposit the card in the office of the Gram Panchayat and obtain necessary surrender certificate to facilitate issuance of card at the new place
• It is necessary to intimate about the increase or decrease in the number of family members. • The persons coming from other State/City/Town/Village, should attach cancellation/ migration certificate issued by the previous card issuing authority5269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 • In the case of Government servants the application is required to be certified by the Head of office
• If the consumer card has been lost, defaced or damaged the duplicate card, after inquiry, shall be issued on the application accompanied with double of the fee of Rs.10
(cid:190) Process for issuing Ration Card:
The Ration Card shall be issued on demand by application on Form-F appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 from the concerned individual after verification from the record.
(cid:190) Form for issue of Ration Card: • Application on Form-F appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 (copy enclosed at Annexure-K).
• Copy of Ration Card on Form-G appended to the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 (copy enclosed at Annexure-L).
(cid:190) Fee: • Rs. 5 for first time. • Rs.10 for duplicate card.
Note:-
i. The designated officer shall acknowledge the receipt of the application and if necessary document have not been attached, the person receiving the application shall mention the same in the acknowledgement without any time limit.
ii. Where the application is complete in all respect the person receiving the application shall mention the time limit within which the service(s) sought for shall be disposed of.
iii. The public holidays following within the stipulated time limit to dispose of the application for providing of service(s) shall be excluded for the computation of time.
iv. The designated officer shall cause to exhibit information of the services to be provided on the official website of his office as well as on the notice board of the office installed at a conspicuous place in Form-1 appended to the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Rules, 2011 for the convenience of general public (copy enclosed at Annexure-M).
v. The designated officer shall maintain the records of application received in register maintained in Form-II appended to the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Rules, 2011 (copy enclosed at Annexure-N)
By Order, Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).
5270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
5274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
5275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
5276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933_________
5279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
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5280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933_________
5284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
5285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933___________
5286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 5289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933__________
लोक निर्माण विभाग
आदेश
शिमला-2, 21 जनवरी, 2012
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी एण्ड आर)(बी)8 (3)1/98.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवे रूल्ज, 1972 के रूल 7 के साथ पठित हिमाचल प्रदे,ा आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्याक 7) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16.4.2001 के अधिक्रमण में, इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से यात्रीयों से 5290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 आकाशी रज्जुमार्ग के कार्यकरण के लिए एशिया रिजार्ट लिमिटेड टिम्बर टे्रल रिजार्ट परवाणू द्वारा प्रभारित किए जाने वाले निम्नलिखित अधिकतम रेट नियत करने के आदेश देती है, अर्थातः-
व्यस्क के आने और जाने के लिए रूपये 600/- बच्चों के आने और जाने के लिए रूपये 500/-
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. PBW(B&R)8(3)1/98 dated
21-01-2012 as required under clause (3) of article 348 of the constitution].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2 the 21st Jan., 2012
No. PBW(B&R)(B)8(3)1/98.—In exercise of powers conferred by section 18 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) read with rule 7 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972 and in supersession of this Department 's notification of even number dated 16-04-2001, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order to fix the following maximum rates to be charged by the Asia Resorts Limited, Timber Trail Resort, Parwanoo for working of Aerial Ropeway, from the passengers from the date of issue of this notification, namely:-
Rs. 600/- to & fro for Adult Rs. 500/- to & fro for Child
By order, Sd/- ACS-cum-Secretary(PW).
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सामान्य एवं प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्री परिषद्)
अधिसूचना
शिमला- 2, 21जनवरी, 2012
संख्या जी.ए.डी.(सी.सी) 5-2/71.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः- 1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस आफ दी गवर्नमैट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) (142वां अमैण्डमैंट) रूल्ज, 2012 है 1
2. अनुसूची का संशोधन.-दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) से संलग्न अनुसूची में, शीर्षक PERSONNEL DEPARTMENT के अधीन क्रम संख्या 28 में मद (f) 'Administrative Tribunal' का लोप किया जाएगा । 3. शीर्षक 'PERSONNEL DEPARTMENT" के अधीन मद्द का संशोधन.-उक्त नियम के शीर्षक ''PERSONNEL DEPARTMENT में-,5291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 ''क'' उप शीर्षक "(a) APPOINTMENT" के अधीन मद संख्या 13 की उप मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(i) Chairman-cum-MD & Directors (if the officers are borne on the Cadre of IAS) and Executive Director (Personnel) (if requested by the Administrative Department.) of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd."
(ख) उप-शीर्षक (f) ADMINISTRATIVE TRIBUNAL" का लोपेप किया जाएगा ।
राज्यपाल के आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD(CC)-5-2/71 dated
21-1- 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 21th January, 2012
No. GAD (CC)-5-2/71.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, namely:-
1. Short title .—These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (142nd Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of the Schedule.—In the schedule appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in serial number 28 under the heading PERSONNEL DEPARTMENT, the item (f) "Administrative Tribunal" shall be deleted.
3. Amendment of item under the heading PERSONNEL DEPARTMENT.—In the
said rules under the heading "PERSONNEL DEPARTMENT-,
'(a) under sub-heading "(a) APPOINTMENT", for sub- item (i) of item 13, the ollowing shall be substituted , namely:-
"(i) Chairman-cum-MD & Directors (if the officers are borne on the Cadre of IAS) and Executive Director (Personnel) (if requested by the Administrative Department.) of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd."
(b) The sub-heading "(f) ADMINISTRTIVE TRIBUNAL", shall be deleted.
By order of the Governor, Sd/- Chief Secretary .
5292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 ब अदालत श्री जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी 27-1-2012 श्री काली दास पुत्र श्री मेघ राज, निवासी गांव बडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार राजपत्र।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र में श्री काली दास पुत्र श्री मेघ राज, निवासी गांव बडूखर, तहसील इन्दौरा ने निवेदन किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती सन्तोष कुमारी ने दिनांक 16-11-2008 को गांव बडूखर, तहसील इन्दौरा में एक लड़की को जन्म दिया है परन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि वह ग्राम पंचायत बडूखर में दर्ज न करवा सका।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडूखर में पंजीकरण करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 27-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर-हाजिर होने की सूरत में मिसल पर नियमानुसार कार्यवाही करके उक्त जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री मीरू राम पुत्र श्री सबलू राम, निवासी दोघरी, फाटी बाडी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री मीरू राम पुत्र श्री सबलू राम, निवासी दोघरी, फाटी बाडी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र गोपाल की मृत्यु दिनांक 21-2-2009 को मुकाम जाओ खड में हुई है लेकिन वह अपने पुत्र गोपाल की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वाडी में दर्ज नहीं करवा सका है।5293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री टिकम राम पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी बनीउटी, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री टिकम राम पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी बनीउटी, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सोनी प्रिया का जन्म दिनांक 22-7-2009 को मुकाम बनीउटी में हुआ है लेकिन वह अपनी पुत्री सोनी प्रिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री चुनी लाल पुत्र श्री गंगा राम, निवासी जडोली, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री चुनी लाल पुत्र श्री गंगा राम, निवासी जडोली, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हिकिम का जन्म दिनांक 3-3-2005 5294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 को मुकाम जडोली में हुआ है लेकिन वह अपने पुत्र हिकिम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वाहना में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री नील चन्द पुत्र श्री विजय दास, निवासी सराहन, फाटी सराहन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री नील चन्द पुत्र श्री विजय दास, निवासी सराहन, फाटी सराहन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके भाई रूप लाल का निधन हो गया है। उक्त मृतक रूप लाल के पुत्र योगिन्दर का जन्म दिनांक 11-8-2008 को मुकाम सराहन में हुआ है लेकिन वह अपने पुत्र योगिन्दर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री भगत राम पुत्र श्री सुखू राम, निवासी बूंग, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
5295राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 श्री भगत राम पुत्र श्री सुखू राम, निवासी बूंग, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पिता सुखू राम की मृत्यु दिनांक 10-12-1970 को मुकाम बूंग में हुई है लेकिन वह अपने पिता सुखू राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वाडी में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री कैन राम पुत्र श्री दुला राम, निवासी शरशाया, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री कैन राम पुत्र श्री दुला राम, निवासी शरशाया, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री हर्षिता का जन्म दिनांक 17-12-2008 को मुकाम शरशाया में हुआ है लेकिन वह अपनी पुत्री हर्षिता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 23-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।5296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2012/3 माघ, 1933 ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नम्बर तारीख मरजुआ तारीख पेशी 1/2012 2-01-2012 28-1-2012 श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी गुलाबा, डाकघर तुलाह, तहसील लड भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
उपरोक्त मुकदमा में श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी गुलाबा, डाकघर तुलाह, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजार रखा है कि मेरे लड़के का वास्तविक नाम रणधीर सिंह है जो कि ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज है परन्तु उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल गुलाणा में रणधीर कुमार दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया अपने बेटे का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल गुलाणा में दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के बेटे का नाम रणधीर कुमार उपनाम रणधीर सिंह पुत्र श्री तारा चन्द दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 28-1-2012 को अपना उजर व एतराज पेश कर सकता हैं। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 28-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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CHANGE NAME
Kesar Kaur w/o Shri Karamjit Singh, r/o H. No. 759, Plot No. 220, Mohan Vihar, P.O. Ladhewali, Jalandhar, Punjab declare that my name in my son's Xth & XIIth Certificates issued by CBSE be changed from Harpreet Kaur to Kesar Kaur. It must be noted for future prospects.
Sd/- Kesar Kaur w/o Shri Karamjit Singh, r/o H. No. 759, Plot No. 220, Mohan Vihar, P.O. Ladhewali, Jalandhar, Punjab.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित