राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 3 फरवरी, 2012/14 माघ 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 3rd February, 2012 No. Fin-2-C-(12)-1/2011.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 180 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the loan :
1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh. 224-राजपत्र/2012-3-2-2012 (5461)5462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.
Allotment to Non-Competitive Bidders :
3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).
Place and Date of Auction :
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 7, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on February 7, 2012.
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System(NDS) between 10:30AM and 12:30 PM.
(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30 AM and 11:30 AM.
Result of the Auction :
5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its website on the same day. The payment by successful bidders will be on February 8, 2012.
Method of Payment
6. Successful bidders will make payments on February 8, 2012 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on February 8, 2012.
5463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on February 8, 2022.
Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on August 8 and February 8.
Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh ,
Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh , Finance Department.
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 1 फरवरी, 2012
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 1-1/2012-मण्डी.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पेटू/282 तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना रणा रोपा महाल पेटू/282 भराड़ू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2 यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमुतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी जोगिन्द्रगर पेटू/282 238/1 0-01-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 1 फरवरी, 2012
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 1-3/2012-शिमला.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मलैहड़ी उठाऊ पेयजल योजना पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक द्वितिय चरण, तहसील ठियोग जिला शिमला के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2 यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमुतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र क्षेत्र/हैक्टयर में शिमला ठियोग मलैड़ी 170 0-26-04
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा तारीख पेशी 23-1-2012 28-2-2012
श्री राम दास पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव सोलग, डा0 डोवा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र किए जाने नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख। इश्तहार बनाम आम जनता गांव सोलग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।5465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 उपरोक्त विषय पर प्रार्थी श्री राम दास पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव सोलग, डा0 डोवा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत धार टटोह व शिक्षा विभाग के रिकार्ड में रामदास पुत्र श्री भगत राम, निवासी सोलग दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम रतन लाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी सोलग दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। उसे दरुस्त करके रामदास पुत्र श्री भगत राम दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता व सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री रतन लाल पुत्र श्री भगत राम के नाम के बदले रामदास पुत्र श्री भगत राम दर्ज राजस्व अभिलेख करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज दिनांक 28-2-2012 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होेकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने दिनांक 28-2-2012 किसी किस्म का कोई उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदन पत्र को स्वीकार करके रतन लाल पुत्र श्री भगत राम की जगह राजस्व अभिलेख में रामदास पुत्र श्री भगत राम दर्ज करने के आदेश पारित करके नाम दरुस्त कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 23-1-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री रमन गरसंगी, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र श्री छेरिंग टोपदन इत्यादि पुत्र श्री नोरबू दोरजे, निवासी सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.- कागजात माल में खाम्पा जाति दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री छेरिंग टोपदन, छेरिंग टारगें, बहादुर सिंह व श्रीमती डोलमा देवी पुत्रगण श्री नोरबू दोरजे, निवासी सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र दिया है कि उसकी कागजात माल में शजरा नस्व में खाम्पा जाति न मालूम की गई है जबकि श्री छेरिंग टोपदन इत्यादि का परिवार खाम्पा जाति से सम्बन्धित है, जिसे वह अब कागजात माल में दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री छेरिंग टोपदन, छेरिंग टारगें, बहादुर सिंह व श्रीमती डोलमा देवी पुत्रगण श्री नोरबू दोरजे की खाम्पा जाति को माल कागजात में दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-2-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति की खाम्पा जाति को कागजात माल में दर्ज करवाने हेतु आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
रमन गरसंगी, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।5466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
पलमो देवी पुत्री श्री देबू राम, गांव करपट, डाकघर करपट, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।
पलमो देवी पुत्री श्री देबू राम, गांव करपट, डाकघर करपट, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरा नाम पहचान-पत्र में पलमो देवी लिखा गया है, आधार कार्ड में भी पलमो देवी लिखा गया है, मैंने बैंक में अपना खाता भी पलमो देवी के नाम से खुलाया है। ग्राम पंचायत चिमरट, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के पुराने परिवार रजिस्टर में मेरा नाम पलमो देवी लिखा गया है, जबकि नये परिवार रजिस्टर में मेरा नाम सोनम लिखा गया है। मुझे अपने घर, गांव तथा पंचायत में पलमो देवी के नाम से जाना व पुकारा जाता है, जबकि सोनम के नाम से मुझे कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अब मैं ग्राम पंचायत चिमरट, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में अपना नाम पलमो देवी पुत्री श्री देबू राम दर्ज करवाना चाहती हूं।
अतः इस नोटिस के द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम को ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 6-2-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम को ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0,
उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपी चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, गांव हिन्सा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व कागजात में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।
श्री गोपी चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, गांव हिन्सा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें5467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 उसने उल्लेख किया है कि मेरा नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक तथा ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश के परिवार नकल मुताबिक गोपी चन्द लिखा गया है जबकि राजस्व कागजात में मेरा नाम गोपाल चन्द लिखा गया है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई उस समय मैं बहुत छोटी उम्र का था। इंतकाल तसदीक दौरान मेरा नाम गोपी चन्द की जगह गोपाल चन्द लिखा गया है जो कि अब राजस्व कागजात में अपना नाम गोपी चन्द करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व कागजात में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 6-2-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व कागजात में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0,
उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश
विजय देवी पुत्री श्री हरी दयाल, गांव हिन्सा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में नाम तथा जन्म तिथि की दरुस्ती करवाने हेतु। विजय देवी पुत्री श्री हरी दयाल, गांव हिन्सा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरी जन्म पैदाईश तिथि स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक व आधार कार्ड के मुताबिक 10-11-1960 है जबकि परिवार नकल, ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के मुताबिक मेरी जन्म तिथि 1955 दर्शाई गई है और मेरा नाम विजय देई लिखा गया है। मेरा असल नाम विजय देवी है और मेरी जन्म तिथि 10-11-1060 है। मेरे पिता अनपढ़ एवं देहाती आदमी होने से ग्रााम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के पैदाईश एवं परिवार रजिसटर में मेरा नाम व जन्म तिथि गलत दर्ज कर गए हैं जो कि अब मैं ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में अपना नाम विजय देवी और जन्म तिथि 10-11-1960 दर्ज करवाना चाहती हूं।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम तथा जन्म तिथि को ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 9-2-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम तथा जन्म तिथि को ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल, हि0 प्र0 से0,
उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।5468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रघुवीर उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र श्री जेठू, निवासी गांव वडयार, डाकघर भरगांव, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.- प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।
श्री रघुवीर उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र श्री जेठू, निवासी गांव वडयार, डाकघर भरगांव, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस आशय से प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम रघुवीर सिंह उपनाम रघुवीर है जो बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत अभिलेख में दर्ज है। राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम रघू दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रघुवीर उपनाम रघुवीर सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-2-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 6-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती हिरदी देवी पत्नी स्व0 श्री फान्दी, निवासी सतोहल, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.- प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।
श्रीमती हिरदी देवी पत्नी स्व0 श्री फान्दी, निवासी सतोहल, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली ने इस आशय से प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे पति का वास्तविक नाम फान्दी है जो बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र तथा ग्राम पंचायत अभिलेख में मोहन उपनाम फान्दी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सतोहल में मोहन लाल दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती मोहन लाल की जगह फान्दी किया जावें।
सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 9-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगत राम पुत्र श्री लच्छमण दास, निवासी गांव खडकल्याणा, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
श्री जगत राम पुत्र श्री लच्छमण दास, निवासी गांव खडकल्याणा, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस आशय से प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 24-10-2010 को घर में ही हुई है परन्तु अज्ञानता के कारण मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं की जा सकी है। अतः पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश दिये जावें।
सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा मृत्यु पंजीकरण के आदेश कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 9-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री शेर सिंह उपनाम शेरू पुत्र श्री चुहडा, निवासी कुशमल, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।
श्री शेर सिंह उपनाम शेरू पुत्र श्री चुहडा, निवासी कुशमल, ईलाका तुंगल, उप तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस आशय से प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम शेर सिंह है जो स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम शेरू पुत्र चुहडा दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख मुहाल कुशमल व अरनोडी में मेरा नाम शेरू की जगह शेर सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-2-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 9-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री तोत राम पुत्र श्री कातकू राम, निवासी गांव ताहुला, डा0 थलौट, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तोत राम पुत्र श्री कातकू राम, निवासी गांव ताहुला ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री उमा भारती का जन्म दिनांक 8-7-2010 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भटवाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री तोत राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 7-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप तहसील औट,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री बलबीर सिंह गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा सहिब
श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी वार्ड नं0 9, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी वार्ड नं0 9, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री अमनप्रीत कौर जिसकी जन्म तिथि 30-9-1991 है का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-2-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। वसूरत दीगर कुमारी अमनप्रीत कौर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 6-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बलबीर सिंह गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा सहिब।5471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 IN THE COURT OF SHRI LALIT SHARMA, EXECUTIVE MAGISTRATE (TEHSILDAR),
KASAULI, DISTRICT SOLAN, HIMACHAL PRADESH
Case No. Date of Institution Date of Decision 30/2011 27-12-2011 Pending for 4-2-2012 Sh. Dharam Singh son of Sh. Finoo Ram resident of Village Saryala, P.O. Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.). . .Applicant.
Versus
General Public . . Respondent.
APPLICATION UNDER SECTION 13(3) OF BIRTH & DEATH REGISTRATION ACT, 1969 Sh. Dharam Singh son of Sh. Finoo Ram, resident of Village Saryala, P.O. Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his grand daughter namely Kumari Kajal Rani daughter of Sh. Kamal Kumar born on 6-6-2007 at Village Saryala, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.) but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.).
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Kajal Rani daughter of Sh.
Kamal Kumar & grand gaughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 4-2-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 27th December, 2011.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
5472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, जिला
ऊना, हिमाचल प्रदेश
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रजिन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री सिरी राम, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रजिन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री सिरी राम, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री रोशनी आंगरा का जन्म गांव पंजावर में दिनांक 7-6-2001 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालनत/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील व जिला ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933
5474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933 5498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 फरवरी, 2012/14 माघ, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित