Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 237, 24 February 2012

Published 24 February 2012

Gazette no.
237
Gazetteid
237/GAZETTE/2012-24/02/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-02-24.237_gazette_2012-24_02_2012
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 2012

संख्या मुद्रण (बी) 10-17/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में मोनो सुपर कास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मोनो सुपर कास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होगें। 237-राजपत्र/2012-24-2-2012 (5987)5988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(I) अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी) 2-29/99 तारीख 20-2-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मोनो सुपर कास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिकीय वर्गीय सेवाऐं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।

(II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

---------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मोनो सुपर कास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.- मोनो सुपर कास्टर।

2. पदों की संख्या.- 01 (एक)।

3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)।

4. वेतनमान.-(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड ` 5910-20200 जमा 2400/- ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : ` 8310/(स्तम्भ संख्या 15-क में दिये गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास । 5. चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.-अचयन पद ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्ऱ नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे़य है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।5989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाऐंगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थ्ाियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.-(क) अनिवार्य अहर्ताएं.-(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 102 पास या इसके समकक्ष;

(II) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी मोनो टाईप स्कूल या संस्था से मोनो कास्टर/मोनो सुपर कास्टर के टे्रड में दो वर्ष का राष्ट्रीय टे्रड/शिक्षुता प्रमाण पत्र कोर्स । (चयन मोनो सुपर कास्ंिटग मशीन प्रचालन में व्यवहारिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा) (ख) वांछनीय अहर्ता (एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-(क) आयु : लागू नहीं : (ख) शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.-मोनो सुपर कास्टरों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करतें समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया ह और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.-जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मोनो सुपर कास्टर को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।5991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त मोनो सुपर कास्टर को ` 8310/-की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 250/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) (नियुक्ति/अनुुशासन प्राधिकारी).-नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को ` 8310/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 250/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर हेागी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानातरण हेतु पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी । 5992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

--------

उपाबन्ध 'ख' मोनो सुपर कास्टर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मघ्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मोनो सुपर कास्टर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मोनो सुपर कास्टर के रूप में..............से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोंनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 8310/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्ण्ूातया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक मोनो सुपर कास्टर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा।5993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 संविदात्मक मोनो सुपर कास्टर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यवसान) हो जाएगा। संंिवदात्मक मोनो सुपर कास्टर कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानातरण हेतु पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1................................. .................................. ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. ................................. .................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1............................... ................................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2............................ .............................. ................................ (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)5994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran(B) 10-17 / 2010

dated 8-2-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 2012

No. Mudran (B)10-17 / 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Mono Super Caster, Class-III (Non-Gazetted),(Non Ministerial Services ) in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mono Super Caster, Class-III (Non-Gazetted), (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mono Super Caster (Class-III) (Non–Gazetted) Non Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide Notification No. Mudran (B) 2-29/99 Dated 20-2-2001 are hereby repealed.

ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub- rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Pr. Secretary (P&S).

_________

Annexure"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MONO SUPER CASTER CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Mono Super Caster.

2. Number of Post(s) .—1 (one).

3. Classification.—Class-III(Non-Gazetted) (Non –Ministerial- Services).

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents ` 5910-20200+2400/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees ` 8310/- (as per details given in Col.15-A) P.M.

5995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that, that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—Essential Qualification(s) (i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate course in the Trade of Mono Caster/Mono Super Caster or its equivalent from a Mono type school or a institution duly recognized by the Central/State Government.

(Selection will be made on the basis of practical test in operating Mono Super Casting Machine.)

Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s) .—Age : Not applicable. Educational Qualification :

Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

5996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

10. Method(s) of recruitment, whether by directrecruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100 % by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Mono Caster who possess 3 year's regular service or regular combined with continuous adhoc service , if any in the grade.

(1) "In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

5997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission. or other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mono Super Caster in Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mono Super Caster appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ` 250/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P.will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he/She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

5998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 8310/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 250/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of erson(s) or post(s).

5999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

Annexure"B" Form of contract/agreement to be executed between the Mono Super Caster & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery, H.P. This agreement is made on this………………..day of…………..in the year……..………..Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/o Shri…………................……… R/o…………………………………………………………………………………………………....., Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal radesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mono Super Caster on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mono Super Caster for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto standterminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be R.8310 /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Mono Super Caster will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Mono Super Caster He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mono Super Caster will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………

(Name and full Address)6001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2012

No. GAD-C (CC) 1 (A)-2/2007.—The order of the Governor, Himachal Pradesh dated 22nd February, 2012, appointing Shri Khimi Ram, Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as Cabinet Minister for the State of Himachal Pradesh is published for general information:-

"In pursuance of Article 164 (1) of the Constitution of India, I, hereby appoint on your advice, Shri Khimi Ram, Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as Cabinet Minister for the State of Himachal Pradesh."

URMILA SINGH, Governor, Himachal Pradesh.

_________

He has subscribed to the oath of office and secrecy and has entered upon the duties of his office with effect from the forenoon of the 23rd February, 2012.

Sd/- Chief Secretary,

_________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2012

No. GAD-C (CC)-1-(A)-2/2007.—In pursuance of the provisions of the Rule 6 (1) of Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Chief Minister is pleased to allocate the following portfolios to Shri Khimi Ram, Hon'ble Forest Minister, Himachal Pradesh, in the public interest with immediate effect:-

1. Forest Department.

2. Tribal Development Department.

By order, Sd/- Chief Secretary.

6002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 फरवरी, 2012

संख्या सिंचाई 11-12/2011-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल सन्जवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवष्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र हेक्टयर में कांगड़ा इन्दौरा सन्जवॉ 400/1 0-08-60 403/1 0-05-40 404/1 0-06-50 411/1 0-34-44 412/1 0-67-28 834/1 0-12-97 Kitas-6 1-35-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

---------

ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री इसवर दास उर्फ देव राज पुत्र श्री जगदीश, निवासी रोपा, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

6003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती करने बारे।

इश्तहार : श्री इसवर दास उर्फ देव राज पुत्र श्री जगदीश, निवासी रोपा, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख में इसवर दास के स्थान पर देव राज लिखा गया है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री देव राज उर्फ इसवर दास राजस्व अभिलेख में करने बारा कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-3-2012 को या इससे पूर्व हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त के नाम की दरुस्ती नियमानुसार करने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे आज दिनांक 9-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

शशी पाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दुलो राम कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भटियात स्थित चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह, निवासी सिखणू, डा0 भ्राड़ी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत गड़ाना में मृत्यु दर्ज करवाने बारे। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह, निवासी सिखणू, डा0 भ्राड़ी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र व व्यान हल्फी मुकद्दमा दायर किया है कि उसका पुत्र स्व0 श्री सुदर्शन सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जिसकी मृत्यु दिनांक 29-6-2011 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत गड़ाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-3-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-2-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। दुलो राम कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

भटियात स्थित चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।6004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shashi Kant, aged 23 years s/o Shri Raj Kumar, r/o V. P.O. Mair, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

2. Bindubala, aged 21 years d/o Shri Om Parkas, r/o Village Matt., P.O. Kurl, Tehsil . . Applicants.

Palampur, District Kangra (H.P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shashi Kant and Bindubala have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize Marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-3-2012. The objection received after 15-3-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-02-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Surinder Kumar, aged 25 years s/o Shri Parkas Kumar, r/o Village Dabsai, P.O. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

2. Savita Rawat, aged 27 years d/o Shri Prem Singh Rawat, r/o 25, Gaytri Bihar, Vijay park extension Lay No. 2, Kawali Road, Balibala Chowk, Dehradun U.A. at present w/o Surender Kumar aged 25 years s/o Shri Parkash Kumar, r/o Village Dabsai, P.O. . . Applicants. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

Surinder Kumar and Savita Rawat have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4-10-2011 at Shiv Parwati Temple at Kohli, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-03-2012. The objection received after 15-03-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 09-02-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 85/NT/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

अशोक कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सिषतू कंवर वनर्जी, निवासी लैहसर, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र कार्तिक की जन्म दिनांक 31-5-2005 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत कैन्टोनमैन्ट बोर्ड योल में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त कार्तिक का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-3-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 ब अदालत श्री रविन्द्र कुमार भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, वडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नम्बर : 17/2012 तिथि पेशी : 17-3-2012 यशपाल मैहता बनाम आम जनता विषय.--विवाह पंजीकरण आबेदन-पत्र।

नोटिस बनाम :

1. आम जनता महाल छल/वालूगलोआ। 2. श्री स्वरूप कुमार, निवासी महाल रंगेहड़, मौजा सददूं। आदेश :

जैसा कि यशपाल मैहता पुत्र श्री भ्ूमि चन्द, निवासी छल ने एक दरख्वास्त देकर गुजारिश की है कि उसका विवाह श्रीमती अनुवाला पुत्री स्वरूप कुमार, निवासी गांव रंगेहड़, मौजा सददूं, तहसील वडोह के साथ हिन्दू रीति रिवाज अनुसार तिथि 10-12-2007 को हुई है लेकिन कारणवश इसका पंजीकरण पंचायत वालूगलोआ के रिकार्ड में नहीं कराया जा सका है। इसे दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

इसलिए आम जनता व सभ सम्बन्धियों को इस कोर्ट नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर इस पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो तिथी पेशी 17-3-2012 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-2-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रन्दिर कुमार भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

वडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री ईश्वर दास पुत्र श्री सीतू राम पुत्र श्री वैजू पुत्र श्री आशा, निवासी महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री ईश्वर दास पुत्र श्री सीतू राम पुत्र श्री वैजू पुत्र श्री आशा, निवासी महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि मेरे पिता का नाम सीतू पुत्र श्री आसा है जोकि गलत है। उसका सही नाम सीतू पुत्र श्री वैजू पुत्र श्री आसा राम है जो सही है। अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती होने में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी शाहपुर,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra,

Himachal Pradesh

Case No. 3/NT/12

1. Shri Ajay Kumar s/o Shri Madho Ram, r/o Village & P.O. Ghianakalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H. P.).

2. Smt. Indu Bala d/o Shri Parshotom, r/o V.P.O. Sunehar, Tehsil Kangra, District . . Applicants.

Kangra (H. P.)

Versus

1. General Public. 2. The Registrar of Marriages.

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 28-12-2010 at Ghianakalan but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Gram Panchayat Barwala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 24-3-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13th day of February, 2012.

Seal.

Sd/-

Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 5/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

जयकरण बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जयकरण पुत्र श्री महेश, निवासी गवली दाड़, मौजा दाड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती पार्वती देवी की मृत्यु तिथि 31-10-2008 है परन्तु ग्राम पंचायत गवली दाड़ में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-3-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 2/2011

श्री चतर सिंह पुत्र श्री नाग पुत्र श्री गुरदिता, गांव व डाकखाना तियारा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगडा़, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत श्री चतर सिंह पुत्र श्री नाग पुत्र श्री गुरदिता, गांव व डा0 तियारा, तहसील कांगड़ा।

हरगाह आम व जनता आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत वसीयतनामा दिनांक 5-8-2009 को लिखत श्री भुपेन्द्र सिंह, गांव व डा0 तियारा, तहसील कांगड़ा ने श्री नाग पुत्र गुरदिता पुत्र ना मालूम, निवासी तियारा, तहसील कांगड़ा वराये पंजीकरण हेतु पेश किया है।6009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयतनामा को पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह लिखित व मौखिक रूप में असालतन या वकालतन दिनांक 9-3-2012 को 10.00 बजे हाजिर आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-2-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 1/2011

श्री राम किशन पुत्र श्री जैशी राम, गांव व डाकखाना रमेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा़, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत श्री राम किशन पुत्र श्री जैशी राम, गांव व डाकखाना रमेहड़, तहसील धर्मशाला।

हरगाह आम व जनता आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत इस कार्यालय प्रस्तुत किया बारे पंजीकरण हेतु वसीयतनामा दिनांक 6-5-2008 लिखत श्री दिलराज पुत्र श्री मेघा पुत्र श्री घुंगर, निवासी नरवाणा, तहसील धर्मशाला वराये पंजीकरण हेतु पेश की है।

यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयतनामा को पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह लिखित व मौखिक रूप में असालतन या वकालतन दिनांक 9-3-2012 को 10.00 बजे हाजिर आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-2-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री भीखम राम पुत्र स्व0 श्री जैसी राम, निवासी रक्कड़ भेड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

6010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 श्री भीखम राम पुत्र स्व0 श्री जैसी राम, निवासी रक्कड़ भेड़़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई स्व0 श्री कणू राम की मृत्यु दिनांक 13-1-2008 को मुहाल रक्कड़ भेड़़ी में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-5-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Charan Dass s/o Shri Padam Singh, resident of village Kamand, P. O. Bhuthi, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh at present c/o Sh. Shiv Dyal son of Shri Khem Chand VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Chani Devi d/o Sh. Khem Chand, resident of VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Charan Dass s/o Shri Padam Singh, resident of village Kamand, P. O. Bhuthi, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh at present c/o Sh. Shiv Dyal son of Shri Khem Chand VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Chani Devi d/o Sh. Khem Chand, resident of VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 1-2-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 2-3-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 1-2-2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

6011

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

रमेश चन्द, चन्द्रमाणी, धर्म चन्द पुत्रगण व विमला देवी, जुध्या देवी पुत्रियां श्री परमा, कन्हू पुत्र श्री झाम्बडीया, वेलिया पुत्र श्री मंगसरू, हेतू, वेलिया पुत्रगण श्री निका, रेलू, हिरा, गंगू, दमोदर पुत्रगण श्री हरभजन समस्त निवासीगण मोरला, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 26/46 किता 73 रकबा 05-34-95 है0 जमाबन्दी वर्ष 2003-04 स्थित महाल मोरला/152, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश बनाम कन्हू पुत्र श्री झाम्बडीया, वेलिया पुत्र श्री मंगसरू, हेतू, वेलिया पुत्रगण श्री निका, रेलू, हिरा, गंगू, दमोदर हरभजन समस्त

रमेश चन्द, चन्द्रमाणी, धर्म चन्द पुत्रगण व विमला देवी, जुध्या देवी पुत्रियां श्री परमा, निवासीगण मोरला, दलेर सिंह, लच्छमण पुत्रगण श्री शेर सिंह गांव व डाकघर डरवार, जुध्या पुत्री श्री हिरदा, गांव चनौता, जगदीश, उदमी, लाल चन्द पुत्रगण श्री कन्हैया, गांव व डा0 ब्रांग, महाजनू, कौशल्या, लज्जा, बसन्ती, पार्वती पुत्रियां श्री हिरा उपनाम बजीरा, गांव व डाकघर मोरला, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

. .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 17/136, किता 8, रकबा 0-99-77 है0, जमाबन्दी वर्ष 2003-04 स्थित महाल मोरला/152, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। 6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री ज्ञान च्नद ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र वराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आबेदक ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती चिन्तू देवी की मृत्यु दिनांक 27-8-2010 को हो चुकी हे जो सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे। अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि माता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारा किसी को उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 1/2012 तारीख दायर : 14-2-2012 श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल, निवासी वार्ड नं0 4, मकान नं0 70, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हाल निवासी मकान नं0 968, सैक्टर-9, अरबन ईस्टेट कर्नाल बजरिया भाई अजय अग्रवाल, निवासी कस्बा, बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र श्री संजय अग्रवाल बाबत पुत्र का नाम सनत अग्रवाल के स्थान पर अरित अग्रवाल नगर परिषद्‌ अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल, निवासी वार्ड नं0 4, मकान नं0 70, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हाल निवासी मकान नं0 968, सैक्टर-9, अरबन ईस्टेट कर्नाल बजरिया भाई अजय अग्रवाल, निवासी कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी ने अपने पुत्र का नाम सनत अग्रवाल के स्थान पर अरित अग्रवाल रख लिया है तथा इसके बारे में शपथ-पत्र की छाया प्रति आवेदक ने दरख्वास्त के साथ संलग्न कर रखी है तथा प्रार्थी ने अपने पुत्र की नाम दरुस्ती हेतु समाचार-पत्र में भी विज्ञापन दिया है जिसकी छाया प्रति दरख्वास्त के साथ संलग्न कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम नगर परिषद्‌ अभिलेख में सनत अग्रवाल के स्थान पर अरित अग्रवाल परिवर्तन करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-3-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी अपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियामनुसार नगर परिषद्‌ अभिलेख में प्रार्थी के पुत्र के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री राकेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी अम्बीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी अम्बीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जतीन जिसकी जन्म तिथि 13-12-2008 है, का नाम ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-3-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर जतीन का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जाति राम, निवासी मक्खनू माजरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 7-9-2009 को श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री बाबू राम, निवासी रज्जीपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जाति राम, निवासी मक्खनू माजरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री बाबू राम, निवासी रज्जीपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज सचिव, ग्राम पंचायत मलपुर में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 28-2-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

सवशुद्दीन पुत्र मजीद, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 21-3-2010 को श्रीमती मीना पुत्री सदीक मुहम्मद, निवासी ग्राम भूपनगर, डा0 थाना, तहसील बद्दी के साथ हुई है।6015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि सवशुद्दीन पुत्र मजीद, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश और श्रीमती मीना पुत्री सदीक मुहम्मद, निवासी ग्राम भूपनगर, डा0 थाना, तहसील बद्दी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत किशनपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 28-2-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

सकील पुत्र बशीर खान, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 21-8-2010 को श्रीमती जीना पुत्री सदीक मुहम्मद, निवासी ग्राम भूपनगर, डा0 थाना, तहसील बद्दी के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि सकील पुत्र बशीर खान, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती जीना पुत्री सदीक मुहम्मद, निवासी ग्राम भूपनगर, डा0 थाना, तहसील बद्दी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत किशनपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 28-2-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

रीतु देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

6016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 रीतु देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, वासी नंगल खुर्द ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री तमन्ना का जन्म दिनांक 12-9-2008 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत नंगल खुर्द को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

प्रलाद सिंह पुत्र श्री गुज्जन सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रलाद सिंह पुत्र श्री गुज्जन सिंह, वासी वालीवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु दिनांक 12-3-1982 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वालीवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

जीवन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीवन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, वासी नंगल कलां ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती सरवनी देवी की मृत्यु दिनांक 3-6-2007 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत नंगल कलां को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

किशन चन्द पुत्र श्री गुरदास राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशन चन्द पुत्र श्री गुरदास राम, वासी कांगड ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता श्री गुरदास राम की मृत्यु दिनांक 24-8-2008 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। 6018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कांगड को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

गीता देवी पुत्री श्री लक्ष्मण दास

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

गीता देवी पुत्री श्री लक्ष्मण दास, वासी वीटन ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता श्री लक्ष्मण दास की मृत्यु दिनांक 18-6-1994 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वीटन को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

प्रकाश चन्द पुत्र श्री पोहलो

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

6019

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पोहलो, वासी कांगड ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता श्री पोहलो की मृत्यु दिनांक 27-5-1998 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कांगड को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

भोली देवी पुत्री श्री तेलू राम

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

भोली देवी पुत्री श्री तेलू राम, वासी पोलियां बीत ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पिता श्री तेलू राम की मृत्यु दिनांक 2-5-2005 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पोलियां बीत को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2012/5 फाल्गुन 1933 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

विमला देवी पत्नी स्व0 श्री कुलविन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री कुलविन्द्र सिंह, वासी बाथड़ी ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री तनुष्का का जन्म दिनांक 19-1-2009 को हआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बाथड़ी को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 February 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-02-24.237_gazette_2012-24_02_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-02-24.237_gazette_2012-24_02_2012.