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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 243, 02 March 2012

Published 02 March 2012

Gazette no.
243
Gazetteid
243/GAZETTE/2012-02/03/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-03-02.243_gazette_2012-02_03_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 फरवरी, 2012

संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5) 46/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रांग, कल्पा एवं युवारंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मे हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग को चौड़ा करने हेतु (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05) भुमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

243-राजपत्र/2012-2-3-2012 (6081)6082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंं कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाेंें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, कल्पा स्थित रिकांगपिओं, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित में आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टयर में) किन्नौर कल्पा रांग 545/1 0-02-28 579/1 0-04-63 678/554 0-04-20 कल्पा 286/1/2 0-08-29 546/1 0-01-67 665/554/1 0-03-54 442/1 0-01-42 444/1 0-02-46 283/1 0-01-54 583/1 0-03-20 युवारंगी 462 0-05-30 कुल जोड़ किता-11 0-38-53

आदेश द्वार, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 मार्च, 2012

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5) 47/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मे हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग को चौड़ा करने हेतु (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 ) भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंं कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाेंें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।6083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, कल्पा स्थित रिकांगपिओं, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित में आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टयर में) किन्नौर कल्पा खवांगी 1049/1 0-1-08

1049 0-04-70 1046 0-02-43 1053/1 0-05-76 1050/1 0-02-97 1051/1 0-04-09 कुल जोड़ किता-6 0-21-03

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 फरवरी, 2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0) एफ(5) 5/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मौलघाट, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 6084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में) हमीरपुर नादौन मौलघाट 311/1 00-16-75 322/1 00-00-09 323/1 00-00-21 747/439/1 00-00-72 325/1 00-04-53 किता- 5 00-22-30

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित-/ प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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MPP & POWER DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, 21st February, 2012

No. MPP-F(10)-24/2011.—In partial modification of para 6.2 of this department notification of even number, dated 05th October, 2011 the "Local Area Development Committee" (LADC) of all HEPs in District Kinnaur shall be chaired by the MLA Kinnaur. The Deputy Commissioner, Kinnaur/ SDMs in Kinnaur as the case may be shall be Vice-Chairman.

By order, DEEPAK SANAN. Principal Secretary (Power).

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 फरवरी, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-28/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चौकी, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।6085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा खुंडियां चौकी 1620/307/1 0-01-76 1621/307/1 0-00-56 1622/307/1 0-02-85 1623/307/1 0-02-62 308/1 0-02-25 309/1 0-06-84 311/1 0-06-57 341/1 0-04-29 342 0-03-22 343 0-55-57 1634/665/1 0-00-15 1637/705/1 0-00-30 1638/705/1 0-00-36 708/1 0-09-64 706/1 0-02-38 718 0-00-90 737 0-01-08 738 0-00-42 1032 0-01-36 1033 0-03-68 1034 0-01-16 1035 0-05-60 1036 0-02-52 1037 0-01-80 1038 0-02-20 1039 0-27-87 1040 0-01-40 1041 0-01-28 1042 0-02-26 1043 0-01-68 1046/1 0-08-55 1046/2 0-17-19 1046/3 0-51-53 1046/4 0-08-52 1046/5 0-60-066086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 1046/6 0-43-09 1046/7 0-08-64 1046/8 0-08-46 1047 0-01-58 1048 0-02-28 1049 0-00-54 1050 0-05-66 1051/1 0-01-58 1051/2 0-01-10 1051/3 0-01-02 1051/4 0-02-09 1052 0-01-89 1053 0-02-86 1054 0-05-37 1055 0-03-22 1056 0-03-54 1057 0-11-36 1058 0-10-69 1059 0-03-01 1116/3/1 0-01-47 1117/1 0-05-36 1117/2 0-06-34 1118/1 0-03-00 1118/2 0-05-36 1119 0-02-83 1120 0-04-92 1121/2/1 0-01-02 1121/3 0-01-75 1121/4 0-03-82 1121/5 0-06-07 1121/6 0-01-74 1124 0-00-94 1125/1 0-01-75 1126 0-00-81 1127 0-00-40 1128 0-01-59 1129 0-02-01 1386 0-06-21 1387 0-01-49 1388 0-04-70 1389 0-11-44 1390 0-12-21 1391 0-23-63 1392 0-08-92 1393 0-05-10 1394 0-00-57 1398 0-00-60 1399 0-01-47 1400 0-01-74 1401 0-02-21 1402 0-01-43 1403 0-06-566087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 1404 0-08-22 1405 0-01-36 1406 0-21-33 1407 0-01-01 1408 0-01-83 1409 0-01-21 1410 0-04-10 1411/1 0-02-83 1412/1 0-06-72 1465/1 0-01-65 1466 0-00-58 1467 0-00-89 1468 0-00-30 1469 0-01-09 1470 0-08-77 1471 0-00-90 1472 0-02-37 1473 0-01-22 1474 0-01-36 1475 0-35-41 1476 0-04-48 1477 0-00-78 1478 0-00-72 1479 0-01-00 1480 0-01-25 1481 0-01-36 1482 0-03-82 1483 0-00-98 1484 0-01-45 1502 0-01-12 1503 0-00-98 1504 0-01-12 1505 0-04-32 1506 0-00-20 1507 0-00-48 1508 0-00-60 1509 0-03-85 1510 0-02-68 1511 0-01-36 1512/1 0-00-42 1515/1 0-00-52 1575/1 0-33-60 1576 0-23-67 1577 3-03-48 1579/1 0-04-93 1589/1 0-02-85 1590/1 0-02-47 1595/1 0-08-00 1598/1 0-85-35 1600 0-32-78 1601 2-87-38 1602/1/1 0-05-046088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 1602/2/1 0-05-00 1603/1/1 0-00-56 1603/2/1 0-01-86 1603/3/1 0-12-11 1603/4/1 0-17-59 1604/1 0-10-72 1604/2 0-10-75 1604/3 0-10-54 1604/4 0-10-95 1604/5 0-21-57 1604/6 0-53-87 1604/7 0-65-57 1604/8 0-75-90 1605/1 0-00-81 1605/2 0-00-81 1605/3 0-00-80 1605/4 0-01-62 1605/5/1 0-04-15 1605/6/1 0-02-56 1605/7 0-00-84 1605/8 0-04-03

कुल कित्ता-160 कुल रकवा-17-96-66

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 फरवरी, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-30/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बुल्ली, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।6089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा खुंडियां बुल्ली 1 0-40-42 2/1 0-96-44

101/1 0-10-93

102 0-00-70

130/1 0-29-68

131 0-02-08

132/1 0-00-80

133/1 0-57-00

134/1 2-37-45

137/1 0-34-68

309/1 0-09-33

310/1 0-03-80

310/2 0-01-10

310/3 0-07-19

311 0-01-44

312 0-00-84

313/1 0-04-55

314/1 0-02-03

329/1 0-28-11

332/1 0-75-35

333 0-24-03

334 0-11-85

335 0-39-81

336 0-04-21

338 0-05-88

339 0-02-51

340 0-01-92

341 0-04-44

342 0-15-85

343 0-13-48

344/1 0-06-99

345/1 0-10-24

354/1 0-06-38

355 0-08-07

356 0-06-946090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 357 0-01-25

358 0-01-72

359 0-04-43

360 0-02-72

361 0-01-32

362 0-07-93

363 0-03-12

364 0-30-94

365 0-05-87

366 0-11-37

367 0-07-92

368 0-07-55

369 0-05-75

370 0-18-59

371 0-01-66

372 0-05-23

373 0-00-61

374 0-13-76

375 0-15-14

376 0-05-06

377 0-17-77

378 0-02-43

379 0-06-50

379/1 0-02-69

380 0-03-05

381 0-00-76

382 0-12-14

382/1 0-00-99

383 0-01-12

384 0-10-86

392 0-05-45

394 0-13-29

395 0-07-80

396 0-26-82

397 0-15-27

कुल कित्ता-70 कुल रकवा-10-85-40

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।6091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 फरवरी, 2012

संख्याः गृह(ए)ए(1)7/2008.-हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित तथा स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित जैलों/ग्राम पंचायतों मेंर् स्थित क्षेत्र/गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों से इसके स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, अतंरित करने के आदेश देतीे हैंः-

6092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।6095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

6096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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नाम परिवर्तन

मैं अजीत कुमार (39) पुत्र श्री विधि चन्द, गांव पखेड़, डाकघर अधवानी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश घोषणा करता हूं कि मेरे सरकारी रिकार्ड में मेरा नाम अजीत कुमार है जबकि मेरे लड़के अशीष राणा के स्कूल रिकार्ड में अजीत राणा गलत दर्ज है जिसे भविष्य में अजीत कुमार समझा जाए।

अजीत कुमार पुत्र श्री विधि चन्द,

गांव पखेड़, डाकघर अधवानी,

तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 1/2012

तारीख दायर : 11-1-2012 श्रीमती अत्रू देवी पत्नी स्व0 श्री नारायण सिंह, निवासी गांव कथनी, डा0 बौडा, पंचायत क्षेत्र सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 78/229 चक बौडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती अत्रू देवी पत्नी स्व0 श्री नारायण सिंह, निवासी गांव कथनी, डा0 बौडा, पंचायत क्षेत्र सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम मुताबिक ग्राम पंचायत रिकार्ड सराहन के अत्रू देवी सही व दरुस्त दर्ज है। इस बारे प्रार्थिया ने शपथ-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर दरख्वास्त के साथ संलग्न की है। परन्तु माल कागजात के खाता/खतौनी नं0 78/229 चक बौडा, तहसील रामपुर बुशैहर में उसका नाम बिमला देवी दर्ज हैं जो कि गलत दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम बिमला देवी के स्थान पर अत्रू देवी दरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अत्रू देवी उर्फ बिमला देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में बिमला देवी है के स्थान पर अत्रू देवी दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 14-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

रवीश चन्देल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री रुद्री दत्त शर्मा पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी गांव हाटली, डा0 पुड़ग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रुद्री दत्त शर्मा पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी गांव हाटली, डा0 पुड़ग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री महक शर्मा जिसकी जन्म तिथि 23-1-2004 है को 6100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत पुड़ग के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री सुख लाल पुत्र श्री पियू राम, निवासी बड़ैंच, डा0 नगान, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुख लाल पुत्र श्री पियू राम, निवासी बड़ैंच, डा0 नगान, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री ममता जिसकी जन्म तिथि 12-2-1992 है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नगान के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री सन्दीप पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव व डा0 बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

6101

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 श्री सन्दीप पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव व डा0 बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी जन्म तिथि 12-2-1992 को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बलधार के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दरुस्त करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District

Solan, Himachal Pradesh exercising the powers of Marriage Officer

under Special Marriage Act, 1954

Case No. ........../2012

Pending for 9-3-2012 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Sh. Ramesh Chand s/o Shri Krishan Kumar, r/o V. P. O. Harchakiyan, District Kangra, Himachal Pradesh at present residing at ward No. 3, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Pooja Kumari d/o Shri Krishan Chand and w/o Sh. Ramesh Chand at present residing at Ward No. 3, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 13-8-2010.

And whereas both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 9-3-2012 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 9-3-2012, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 17-2-2012.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,

Marriage Officer (SDM),

Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

6102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 7/2012 Date of Institution : 8-12-2012 Date of decision : Pending for 12-3-2012 Shri Naresh Kumar son of Sh. Shri Ram, resident of LIG No. 234, Sector 4, Parwanoo, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Naresh Kumar son of Sh. Shri Ram, resident of LIG No. 234, Sector 4, Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son namely Mr. Kushal Panwar born on 10-7-1991 at H. No. LIG 234, Sector 4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the birth record's of Nagar Parishad, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Kushal Panwar son of the applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 12-3-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th February, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 6/2012 Date of Institution : 4-12-2012 Date of decision : Pending for 12-3-2012 Shri Roshan Lal son of Late Shri Barfu Ram, resident of Village Siharari Chamaran, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Roshan Lal son of Late Shri Barfu Ram, resident of Village Siharari Chamaran, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his mother namely Smt. Badru Devi was died on 17-9-1998 at Village Siharari Chamaran, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of death6103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Smt. Badru Devi wife of Late Shri Barfu Ram and mother of the applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 12-3-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 4th February, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. 5/2012 Date of Institution : 4-12-2012 Date of decision : Pending for 12-3-2012 Shri Lekh Ram son of Mani Ram, resident of Village Banasar, P. O. Naya Gram, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Lekh Ram son of Mani Ram, resident of Village Banasar, P. O. Naya Gram, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son namely Mr. Naresh Kumar born on 14-7-1990 at Village Banasar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Banasar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Naresh Kumar son of the applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 12-3-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 4th February, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

6104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933 6108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मार्च, 2012/12 फाल्गुन 1933

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-03-02.243_gazette_2012-02_03_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-03-02.243_gazette_2012-02_03_2012.