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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 249, 12 March 2012

Published 12 March 2012

Gazette no.
249
Gazetteid
249/GAZETTE/2012-12/03/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-03-12.249_gazette_2012-12_03_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2 the 25th February, 2012

No. GAD-A (F) 9-12/2011.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 6th September, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the following Two Local Holidays for the employees working in all Govt. Offices/Boards/Corporations and Educational Institutions in Shimla (Within municipal limits only):-

1. Maha Ashtami 22nd October, 2012.

2. Goverdhan Puja 14th November, 2012.

The above holidays will not be applicable to the daily wage employees and also not be the holidays within the meaning of Section-25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

By order, Sd/- Chief Secretary. 249-राजपत्र/2012-12-3-2012 (6269)6270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 07 मार्च, 2012

संख्याः सिंचाई 11-48/2010-हमीरपुर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नगारड़ा तहसील नादौन जिला हमीरपुर में सीवरेज ट्‌्रीटमैंट प्लांट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है । 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 वर्ग डै0 मी0 हमीरपुर नादौन नगारड़ा 1/1 679-25

3/1 10-32 27/1 79-20 29/1 90-72 30/1 1120-68 39 1903-06 किता-6 3883-23 वर्ग डै0 मी0

आदश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 09 मार्च, 2012

संख्याः सिंचाई 11-43/2010-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़ोई/452 तहसील6271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 सरकाघाट जिला मण्डी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/ हैक्टयर मण्डी

सरकाघाट बड़ोई/452 142/1 0-04-29 155/1 0-00-28 156/1 0-00-54 किता-3 0-05-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 9 मार्च, 2012

संख्या वित्त-जी0 एफ0 (4) 1/2004-IV.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की अधिसूचना संख्या फिन-कॅाम-जी0 (4) 1/2002 तारीख 04-07-2005 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 5 जुलाई, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम.-- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) नियम, 2012 है ।

2. नियिम 3 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"3. वार्षिक लक्ष्य.--(1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यथा विर्निदिष्ट राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठाएगी। 6272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 (2) यदि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में विर्निदिष्ट लक्ष्यों में बढ़ौतरी होती है, तो उन आधार या आधारों जिनके कारण लक्ष्यों में बढ़ौतरी हुई है के विवरण को, मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण सहित, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।"।

3. नियम 7 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 7 में, उप-नियम (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(4) अधिनियम में यथा उपदर्शित राजकोषीय सुधार कार्यप्रणाली पर पुर्नविचार करने और मॅानीटर करने के आशय से राज्य सरकार एक स्वतन्त्र क्रियाप्रणाली विकसित करने के लिए एक समिति का गठन करेगी ।"।

4 ़ प्ररूप 1 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित नया प्ररूप 1 रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

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प्र्ररूप-1

(नियम 4 और 5 देखें)

मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण

क. राजकोषीय सूचक-चल ( रोलिंग) लक्ष्यः

(रू0 करोड़ों में)

राजकोषीय सूचक चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन आगामी वर्ष लक्ष्य बजट प्राक्कलन वर्ष अगले तीन वर्षाें के लिए लक्ष्य
वर्ष+1 वर्ष+2 वर्ष+3
1. राजस्व प्राप्तियां
2. राजस्व व्यय
3. राजस्व प्राप्तियां की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/लाभ ।
4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा
5. सकल राज्य घरेलू उत्पादकी प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व ।
6. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय ऋण ।
7. राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां।

ख. राजकोषीय सूचकों की निहित धारणाएंः6273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 1. राजस्व प्राप्तियां :

(क) कर राजस्व वृद्धि दरें और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ।

(ख) गैर-कर-राजस्व-नीतिगत स्थिति ।

2. पूंजीगत प्राप्तियांः

(क) नये उधार और नीतिगत स्थिति

(ख) उधारों की वसूली

(ग) अन्य प्राप्तियां

(ध) उधार-लोक ऋण और अन्य दायित्व

3. कुल व्यय :

(क) राजस्व लेखे

(i) वेतन और मजदूरी (ii) पैंशन

(iii) ब्याज संदाय

(iv) प्रमुख उपदान(सबसिडीज) (v) अन्य

(ख) पूंजीं लेखा

(i) उधार और अग्रिम (ii) पूंजी परिव्यय

4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ।

ग. निम्नलिखित पर विवरण :

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन.-मध्य अवधि राजकोषीय योजना विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिर्वतनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चातवर्ती तीन वर्षों के लिए कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें गैर-कर-राज्स्व और उससे संबन्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा । पंजी प्राप्तियां जिसके अन्तर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं, का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा । विवरण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए प्रक्षेपण भी दिया जा सकेगा और सूचकों में निहित धारणाओं के आधार पर उसका उल्लेख किया जाएगा । योजना और गैर-योजना दोनों राजस्व लेखा पर, व्यय भी सम्पूर्ण उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर किया जाएगा ।

(ii) पूंूंजींगत प्राप्तियों का प्रयोग जिसके अन्तर्गत उत्पादक परिसम्पतियों (आस्तियों) के जनन के लिए बाजार उधार सम्मिलित है.--मध्य कालिक योजना विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक परिसम्पतियों आस्तियों) के जनन के लिए पुंजीं प्राप्तियों का प्रस्तावित प्रयोग भी विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा6274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 सकेगा और राज्य उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार भी सम्पूर्ण नीति के निबन्धनों में इसका उल्लेख किया जा सकेगा ।

(iii) चालू आर्थिक प्रवणता (रूख) का विवरण आरै राज्य सरकार की राजकाष्े ाीय स्थिति की वृद्धि को प्रभावित करने के भावी पूर्वेक्षण। (iv) राजकोषीय क्षेत्रों में सरकार की अनुकूल प्राथमिकता। (v) सचंयी ऋण या दायित्व का विवरण।

आदेश द्धारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)

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[Authoritative English text of this Department Notification Number Fin. G-F (4) 1/2004-IV,

dated 9th March, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 9th March, 2012

No. Fin. G-F (4) 1/2004-IV.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 5th July, 2005 vide Government Notification No. Fin. Comm. D(4)-1/2002, dated 04-07-2005 for carrying out the provisions of the Act, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2012.

2. Substitution of rule 3.—For rule 3 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005 (herein after referred to as the "said rules"), the following shall be substituted, namely:-

"3. Annual Targets.-(1) The State Government shall take all possible steps in order to achieve the targets of revenue deficit, fiscal deficit and debt as specified in sub-section (1) of section 5 of the Act. (2) In case the targets specified in sub-section (2) of section 5 of the Act are exceeded, a statement of the ground or grounds which led to the exceeding of the targets shall be placed before the Legislative Assembly, alongwith the Medium Term Fiscal Plan Statement".

3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rule, after sub-rule (3), the following sub-rule Shall be added, namely:-

"(4) In order to review and monitor the fiscal reform path as indicated in the Act, the State Government shall constitute a committee for evolving an independent mechanism".

4. Substitution of Form-1.—For existing Form-1 appended to the said rules, the following new Form-1 shall be substituted, namely:-

6275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

"Form-1

(See rule 4 and 5)

Medium Term Fiscal Plan Statement

A. FISCAL INDICATORS – R0LLING TARGETS:

Fiscal Indicator Current year Revised Estimates Ensuing year Target: Budget Estimates Y Target for next three years
Y+1 Y+2 Y+3
1. Revenue Receipts
2. Revenue expenditure
3. Revenue deficit as percentage of revenue receipts.
4. Fiscal deficit as percentage of gross state domestic product.
5. Tax revenue as percentage of gross state domestic product
6. Total outstanding Debt as percentage of gross state domestic product.
7. Total outstanding guarantees as percentage of revenue receipts.

B. ASSUMPTIONS UNDERLYING THE FISCAL INDICATORS:

1. REVENUE RECEIPT:

(a) Tax-revenue growth rates and gross state domestic product growth rate.

(b) Non-Tax-revenue-Policy stance.

2. CAPITAL RECEIPT:

(a) Fresh Loans and Policy stance

(b) Recovery of Loans

(c) Other receipts

(d) Borrowings-Public Debt and Other Liabilities6276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

3. TOTAL EXPENDITURE

(a) REVENUE ACCOUNT:

(i) Salaries and Wages

(ii) Pensions

(iii) Interest Payments

(iv) Major Subsidies

(v) Others

(b) CAPITAL ACCOUNT:

(i) Loan and advances

(ii) Capital outlay

4. GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT GROWTH.

C. STATEMENT ON:

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure:- The medium term fiscal plan statement may specify the tax-gross state domestic product ratio for the current year and subsequent three years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts may be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for gross state domestic product and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account, both Plan and Non-Plan, may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets:- The medium term plan statement may also specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government in achieving the State's objectives.

(iii) Statement on recent economic trends and future prospects of growth affecting fiscal position of the State Government.

(iv) Strategic priorities of the Government in the fiscal areas.

(v) Statement of cumulative debt or liabilities".

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).

6277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 12 मार्च, 2012

संख्या 3-18/2010-ई.एल.एन.-भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या एच-11024(1)/2012-वि0-II, दिनांक 12 मार्च, 2012, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 के अन्तर्गत राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी किया गया है और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 318/1/2012(1) एवं 318/1/2012(2) दोनों दिनांक 12 मार्च, 2012 तदानुसार 22 फाल्गुन, 1933(शक) जो उपरोक्त निर्वाचनों से सम्बन्धित हैं, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हिमाचल प्रदेश।

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भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 12 मार्च, 2012 फाल्गुन 22, 1933 (शक) का0आ0 .......................(अ).- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए जिनकी पदावधि का सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थनी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होना है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं :-

6278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

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Government of India

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012 22 Phalguna, 1933(Saka) S.O. (E)-In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office :-

6279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांकः 12 मार्च, 2012 फाल्गुन 22, 1933(शक) सं0 318/1/2012 (1).-यतः, भारत के राश्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 12 मार्च, 2012 को प्रकाषित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें ।6280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा :-

(अ) उक्त वार्णित राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में :-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 19 मार्च, 2012 (सोमवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 20 मार्च, 2012 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख- 22 मार्च, 2012 (वीरवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और - 30 मार्च, 2012 (शुक्रवार)6281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 (ड़) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 1 अप्रैल, 2012 (रविवार) नियत करता है; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाहन्‌ से 4.00 बजे अपराह्‌न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

आदेश से, के0 एन0 भार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 12 मार्च, 2012 फाल्गुन 22, 1933(शक) सं0 318/1/2012 (2).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में राष्ट्रपति की 12 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वाराः-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारण्ाीं के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्याें के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है ।6282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

आदेश से, के0 एन0 भार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।6283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

NOTIFICATION

Dated : 12th March, 2012

Phalguna 22, 1933 (Saka)

No. 318/1/2012 (1).—Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 12th March, 2012, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election; ,

(a) the 19th March, 2012 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 20th March, 2012 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 22nd March, 2012 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

6284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

(d) the 30th March, 2012 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 1st April, 2012 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specifiedabove for the election.

By order, K. N. BHAR, Secretary to the Election Commission of India.

_________

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

NOTIFICATION

Dated : 12th March, 2012

Phalguna 22, 1933 (Saka)

No. 318/1/2012 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, published in the Gazette of India on 12th March, 2012 :-

6285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

By order, K. N. BHAR, Secretary to the Election Commission of India.

6286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

प्ररूप 1

निर्वाचन की सूचना

(नियम 3 देखिए)

एतद्‌द्वारा सूचना दी जाती है कि -

(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए सदस्य का निर्वाचन होना है ;

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर (सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा) या सहायक रिटर्निंग आफिसर (अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा) को अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा 19 मार्च, 2012 (सोमवार) से अपश्चात्‌ (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाहन्‌ और 3 बजे अपराहन्‌ के मध्य सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कमरे (प्रशासनिक भवन), शिमला-171004, में पदिदत्त किए जा सकेंगे;

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे;

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004, के कमरे (प्रशासनिक भवन), में 20 मार्च, 2012 (मंगलवार) प्रातः 11 बजे लिए जाएंगे;

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा (जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो) ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 22 मार्च, 2012 (वीरवार) को 3.00 बजे अपराहन्‌ से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में 30 मार्च, 2012 (शुक्रवार) की प्रातः 9.00 बजे और अपराहन्‌ 4.

00 बजे के बीच मतदान होगा।

रिटर्निंग आफिसर, हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचन के लिए। शिमला-171004 तारीखः 12 मार्च, 2012

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Form-I

(See Rule-3)

Notice of Election

Notice is hereby given that:-

1. An Election is to be held of a Member to the Council of States by the elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;

2. Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposer to the Returning Officer(Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) or Assistant Returning Officer (Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) in the room of Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla-171004, between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 19th March, 2012 (Monday).

6287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

3. Forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid;

4. Nomination papers will be taken up for scrutiny in the room of the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla-171004 on the 20th March, 2012 (Tuesday) at 11.00 A.M.;

5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election agent (who has been authorized in writing by the candidate to deliver it) to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 P.M. on the 22nd March, 2012 (Thursday);

6. In the event of the election being contested, the poll will be taken on the 30th March(Friday) between the hours 9.00 and 4.00 P.M.

Returning Officer, For Election to the Council of State, Himacha Pradesh.

Shimla-171004

Dated: 12 March, 2012.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री परस राम, गांव वैरी भट्‌टां, डा0 भूक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 1624, दिनांक 28-2-12 अनुसार प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चन्द, गांव वैरी भट्‌टां, डा0 भूक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चन्द का जन्म दिनांक 18-1-1990 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 18-1-1990 को ग्राम पंचायत भूक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 18-1-1990 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द की जन्म तिथि 18-1-1990 को ग्राम पंचायत भूक्कड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 28-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।6288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री निखिलेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, गांव जोल, डा0 वड़ैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र अनुसार निखिलेश कुमार सुपुत्र श्री देवी सिंह, गांव जोल, डा0 वड़ैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि निखिलेश कुमार सुपुत्र श्री देवी सिंह का जन्म दिनांक 27-11-1990 को हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि 27-11-1990 को ग्राम पंचायत वडै़हर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 27-11-1990 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निखिलेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह की जन्म तिथि 27-11-1990 को ग्राम पंचायत वड़ैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 28-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सब-रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सर्वो देवी बेवा श्री सोहन लाल, निवासी गांव धिरवीं, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. चमेली देवी पत्नी, 3. नवीन कुमार पुत्र, 4. शालू उर्फ शालिनी कुमारी पुत्री श्री राजिन्द्र कुमार, निवासीयान टीका धिरवीं, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर . . प्रतिवादीगण। विषय.--जेर धारा 40-41 वसीयत पंजीकरण अधिनियम।

यह दरख्वास्त श्रीमती सर्वो देवी बेवा श्री सोहन लाल, निवासी गांव धिरवीं, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसके पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 20-1-2011 को तहरीर करवा रखा है जोकि अपंजी—त है। अतः उक्त वसीयत दिनांक 20-1-2011 को पंजी—त करने के आदेश दिए जावें।6289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वसीयत दिनांक 20-01-2011 को पंजी—त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आदलत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सब-रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सब-रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश विमला देवी पुत्री श्री नसीबी देवी, निवासी गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रकाश चन्द पुत्र नसीबी देवी, निवासी गांव दशमल मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर

. . प्रतिवादीगण। विषय.--जेर धारा 40-41 वसीयत पंजीकरण अधिनियम।

यह दरख्वास्त विमला देवी पुत्री श्री नसीबी देवी, निवासी गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसकी माता श्रीमती नसीबी देवी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 16-12-2010 को तहरीर करवा रखा है जोकि अपंजी—त है। अतः उक्त वसीयत दिनांक 16-12-2010 को पंजी—त करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वसीयत दिनांक 16-12-2010 को पंजी—त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आदलत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 28-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सब-रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।6290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन 1933 ब अदालत श्री जिया लाल चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : वरास्त का ईन्तकाल तस्दीक करने बारे।

श्री कमाल चन्द पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव प्रेम नगर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने लिखा है कि उसके पिता श्री मंगत राम दिनांक 19-12-2004 को इलाज के लिए शिमला गए थे परन्तु आज तक वह घर वापस नहीं आए हैं। उनके लापता होने की सूचना पुलिस को भी दी गई तथा पुलिस थाना जुब्बल में इस बाबत गुमशुदगी की FIR दिनांक 5-2-2005 को दर्ज की गई तथा 20-3-2005 को अखबार में भी इसका प्रकाशन हुआ परन्तु अभी तक कोई भी सूचना या सुराग इस बाबत नहीं मिला है। गुमशुद्धा व्यक्ति के जायज वारसानों को लग रहा है कि उनके पिता श्री मंगत राम की मृत्यु हो चुकी है तथा ऐसा मान कर वह अपने पिता की वरास्त का इन्तकाल तस्दीक कराना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता की वरास्त उसके जायज वारसानों के नाम करवाने बारे कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 9-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जिया लाल चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-03-12.249_gazette_2012-12_03_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-03-12.249_gazette_2012-12_03_2012.