राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मार्च, 2012
संख्या रैव डी (जी)9-4/2008.-प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2012 को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित जन-साधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्याः 236/राजपत्र/2011, तारीख 22-02-2012 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए गए थे,
नियत अवधि के भीतर प्राप्त अक्षेपों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 13, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 26 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2011 में इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव डी (जी)9-4/2008 दिनांक 23.09.2011 और हिमाचल प्रदेश राजपत्र (साधारण) दिनांक 26.09.2011 को प्रकाशित में संशोधन करती है ।
259-राजपत्र/2012-23-3-2012 (7043) 7044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 1. नियम-1 का संशोधन--संक्षिप्त नाम और विस्तार.-(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।
(3) यह नियम हि0 प्र0 पट्टा नियम 1993 के लागू होने से पूर्व पट्टे पद दी गई भूमि के नियमितिकरण और नवीनीकरण के लिए भी लागू होंगे।
2. नियम 8 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2011 में (इसके पश्चात्) जैसा कि "उक्त नियमों के नियम 8 के प्रावधानों के विपरीत निम्नलिखित प्रतिस्थापन किये जाएंगें, अर्थात् :-
8. पट्टा राशि.-नये पट्टे के लिए या विद्यामान पट्टे के नवीनीकरण के लिए पट्टा राशि पट्टेदार से प्रतिवर्ष निम्नलिखित
रीति में प्रभारित की जाएगी, अर्थातः
(1) चालीस वर्ष की छूट की अवधि के साथ उपस्थिति विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं जैसा कि जलविद्युत परियोजनाएं, आकाशी रज्जुमार्गों, बस अड्डे, पार्किंग लाट, मार्ग स्थल सुख सुविधा, चूना पत्थर/अन्य खुदान इत्यादि जिसके लिए पट्टे पर दी गई भूमि के न्यून्तम बाजार मूल्य का 3.5 प्रतिशत (साढे तीन प्रतिशत) की दर से या पांच वर्ष का औसत बाजार मूल्य का दोगुना जो भी कम हो, प्रभारित किया जाएगा के सिवाय, पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम अधिकतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य का दोगुना जो भी कम हो ।
(2) पट्टा राशि प्रत्येक पांच वर्ष में विद्यमान पट्टा राशि का 10 प्रतिशत या भूमि के चालू मूल्य पर प्रकतिपत पट्टा मूल्य, जो भी कम हो से बढाई जाए ।
(3) ऐसे सभी मामलों में जहां पर प्रारम्भिक पट्टा राशि एक मुश्त फीस के रूप में ली गई थी, में नवीनीकरण पर पट्टा राशि यह मानकर निर्धारित की जाएगी कि हिमाचल पट्टा नियम 2011 वास्तिविक पट्टा अभिलेख हस्ताक्षरित की तिथि को भी प्रभावित है वास्तव में भूमि की एक साला/पांच साला औस्त के आधार पर निर्धारित दर जो कि हर पॉच साल बाद पुनर निर्धारित करने के बाद आज तक दये राशि भी इन नियमों के तहत पुनरनिर्धारित किये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में जहॉ कि पट्टा राशि वार्षिक आधार पर थी में नवीनीकरण के पश्चात् पटटा राशि उपरोक्त निर्धारित पटटा राशि के आधार पर तय होगी या पहले ही लागू पट्टा राशि में से जो भी अधिक हो के आधार पर निर्धारित की जाएगी ओर इन नियमो के तहत यह राशि प्रत्येक पॉच वर्षो के पश्चात पुर्ननिधारित की जाएगी।
(4) अपयोजित वन भूमि की पट्टा राशि उस समय की जमीन के नवीनतम मूल्य के आधार पर तय की जाएगी जिस समय सम्बन्धित पक्ष को अपयोजन/हस्तांतरण करने की अनुमति दी गई है तथा पट्टा राशि की संगणना उसी समय से की जाएगी । परन्तु जहां भूमि विशिष्ट विभाग के नाम हो और किसी प्रायोजन के लिए पट्टे पर अंतरित की जानी उपेक्षित हो तो वह विभाग, जैसे वह उचित समझे, पट्टा राशि कम कर सकेगा।
3. नियम 18 का संशोधन.-़-उक्त नियमों, के नियम 18 के प्रावधानों के विपरीत निम्नलिखित प्रतिस्थापन किये जाएंगे, अर्थात्ः-
18. पट्टे के अवसान पर प्रक्रिया.-जहां सरकार ने पट्टे को फिर से चालू करने का अपना विकल्प न किया हो,-7045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 (1) (क) पट्टाधारी, सम्बद्व उपायुक्त को, पट्टा अवधि के अवसान की तारीख से तीन मास पूर्व विस्तारण/नवीनीकरण की अवधि को विनिर्दिष्ट करके पट्टे की पट्टा अवधि विस्तारण/नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। उपायुक्त ऐसे आवेदन की प्रप्ति पर इन नियमों के नियम-11 (3) (क) के अधीन अपेक्षित उद्घोषणा, जिसमें यह वर्णित किया गया हो कि पट्टाधारी ने पट्टा अवघि के विस्तारण के लिए अवेदन किया है, सम्बद्ध उप-मण्डलाधिकारी (ना0) के माध्यम से जारी करवाएगा उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अपेक्षों की सुनवाई करेगा तथा उनका विनिश्चय करेगा और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(ख) उपायुक्त उप मण्डलाधिकारी (ना0) द्वारा अन्नापत्ती प्रमाणपत्र और सम्बद्व विभाग का अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात्, मामले को अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा :
परन्तु उप-मण्डलाधिकारी (ना0) से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनिवार्यता प्रमाण पत्र की शर्तें लागू नहीं होगी जहां पट्टा अस्थाई शैड,़ आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है।
(ग) हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 के लागे होने से पूर्व प्रदान किए गए पट्टे भी इन नियमों के अधीन उपरोक्त रीति में नवीकृत होंगे
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- वित्तायुक्त एवं सचिव ( राजस्व)।
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[Authoritative English Text of Government Notification No .Rev D(G)9-4/2008 dated
………2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st March, 2012
No. Rev D(G)9-4/2008.—Whereas the draft Amendment Rules titled as the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules 2012 were published in Rajpatra, Himachal Pradesh as required under section 13 of Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling and Land Holdings Act, 1972 ( Act No. 19 of 1973), vide notification No.236/Gazatte/2011, dated 22-02-2012 for inviting objections and suggestions from the General Public.
And after considering the objections and suggestions so received the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village ommon Lands Vesting and Utilization Act, 1974 read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling and Land Holdings Act, 1972, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh lease Rules 2011 notified vide this department Notification No. Rev D(G)9- 4/2008, dated 23-09-2011 and published in Himachal Pradesh Rajpatra (Ordinary) on dated 26-09- 2011.
1. Ammendment in rule 1—Short title and extent.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2012.
7046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934(2) They shall extend to whole of the State of Himachal Pradesh These rules shall come into force from the date or their publication in Rajptra Himachal Pradesh.
(3) These rules shall also be applicable for the regularization and renewal of all leases
granted prior to the application of H.P Lease Rules 1993 and Lease Rules 2011.
2. Ammendment in rule 8.—In the Himachal Pradesh lease rules 2011 (hereinafter) referred to as the 'said rules, for the provisions against rule 8, the follosing shall be substituated, namely :-
"8 Lease amount: The lease amount for a fresh lease or renewal of existing lease shall be charged from the lessee per annum in the following manner, namely:-
(1) 5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less except for location specific infrastructure projects with a concession period of upto 40 years (such as Hydroelectric projects, aerial ropeways, bus stands, parking lots, wayside amenities, limestone/other mining, etc) which shall be charged lease amount @ 3.5% of the latest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less.
(2) The lease amount shall be increased every 5 years by 10 % of existing lease amount or lease value calculated on current value of the land whichever is less.
(3) In all cases where the original lease amount was a one time fee, annual lease money on renewal may be calculated assuming the Himachal Pradesh Lease Rules 2011 were applicable on the date of execution of the original lease deed. In effect, the rate arrived at based on the applicable percentage of one year/five year average as revised after every five years till the present day, will be further subject to revision as per these Rules. In such cases where lease amount was an annual payment, the new lease amount will be the lease rent as calculated above or the pre existing lease amount whichever is higher and this lease amount shall be subject to revision every five years as per these rules.
(4) The lease amount in case of diverted forest land shall be calculated under
Sub-Rule (3)as above on the basis of current market value at the time
diversion/ transfer of land was allowed to the interested party and lease rent
shall be computed from that date.
Provided that where land is in the name of specific department of government is sought to be transferred on lease for any purpose that department may reduce the lease amount as it deems appropriate." 3. Ammendment in rule 18.—In the said rules, for rule 18 the following shall be substituted namely :-
"18 Procedure on expiry of lease:-
Where government does not exercise its option of resumption,7047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 (1) (a) Lessee may apply to the concerned Deputy Commissioner for extension oflease period/renewal of lease specifying period of extension/ renewal three months before the date of expiry of lease term. The Deputy Commissioner on the receipt of such application shall cause to be issued through the concerned Sub Divisional Officer(Civil) proclamation required under rule11(3) (a) of these rules stating therein that the lessee has applied for the extension of the lease period. The Sub Divisional Officer (c) shall hear and decide the objections and issue no Objection certificate.
(b) The Deputy Commissioner shall after issue of No Objection Certificate by the Sub- Divisional -Officer (Civil) and Essentiality Certificate of the concerned Department send the case to the competent authority with his recommendations:
Provided that the conditions of No Objection Certificate from Sub Divisional Officer (Civil) and Essentiality Certificate shall not apply where the lease has been granted for temporary shed, residential and agriculture purposes.
(c) The leases granted prior to implementation of the Himachal Pradesh Lease Rules 1993 shall also be renewed under these rules in the above manner".
By order, Sd/- F.C.-cum-Secretary (Revenue).
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राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 मार्च, 2012
संख्याः रैव0 बी.ए.(3)5/2000-I.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 10-5/73-रैव-ए, तारीख 3-10-1975 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4-10-1975 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज़ रूल्ज,़ 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 123 के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है;
कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे/जिन्हें प्रस्तावित संशोधन की बाबत कोई आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों) देना चाहे, तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेगा;
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों), यदि कोई हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज (संशोधन) रूल्ज, 2012 है।
2. रूल 38-ए का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज रूल, 1975 के नियम 38-। में सब-रूल (3) के सैकण्ड प्रोवाइजों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-7048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 "Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राजस्व)।
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[Authoritative English Text of this Department's Notification No.Rev.B.A. (3)- 5/2000-I,
dated 20.3.2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th March, 2012
No. Rev.B.A.(3)-5/2000-I.—In exercise of the powers conferred by section 122 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 (Act No.8 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules,1975 notified vide this Department's Notification No.10-5/73- Rev.A, dated 3.10.1975 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 4.10.1975 and the same are hereby published for the information of general public as required under section 123 of the Act ibid;
Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed amendments, he may send the same to the Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of these rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;
The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be duly considered by the Government before finalising these rules, namely:-
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of rule 38-A.—In rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, in sub-rule (3), for second proviso the following shall be substituted, namely:-
"Provided further that the State Government may for reasons to be recorded in writing, extend the said period.".
By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).
7049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, 21st March, 2012
No. IFS-SML-VC-12.—In compliance of the notification No.FDS-F(6)-2002-IV-Loose dated 15th May 2007 issued by the Addl. Chief Secretary (FCS&CA) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 vide which the Fair Price Shop Level Vigilance Committee in Urban area (Municipal Corporation) has been constituted for smooth functioning of the Targeted Public Distribution System.
And, whereas three members are to be nominated by the concerned SDO ( C) in the aforesaid Vigilance Committee.
Therefore, I, Rajiv Kumar, SDO (C), Shimla (Urban), Shimla in exercise of the nomination powers conferred upon me by the aforesaid notification, I nominate three members to the aforesaid Fair Price Shop Level Vigilance Committee in Urban area (Municipal Corporation) as per Annexure-A attached herewith with immediate effect.
Sd/- RAJIV KUMAR, Sub-Divisional Officer (C ), Shimla (Urban), Shimla.
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7050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 7051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 7052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934In the Court of Dr. Madhu Chaudhary H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Mr. Rajesh Kaushal s/o Shri R. K. Kaushal, r/o c/o Divisional Forest Officer, Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P), India.
2. Ms. Jane Claude Denise Chloe Jacquet d/o Claude Jacquet, r/o 6 Rue Loic Caradec Town Saint-Ave District/Region Morbihan (France).
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Notice of Intended Marriage dated 15-2-2012 under the Special Marriage Act, 1954.
Wheras Mr. Rajesh Kaushal s/o Shri R. K. Kaushal, r/o c/o Divisional Forest Officer, Dalhousie, Tehsil Dalousie, District Chamba (H. P), India and Ms. Jane Claude Denise Chloe Jacquet d/o Claude Jacquet, r/o 6 Rue Loic Caradec Town Saint-Ave District/Region Morbihan (France) have issued notice dated 15-2-2012 under the Special Marriage Act, 1954 to the undersigned for the solemnization of marriage between the two within three calendar months from the date of notice.
Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding solemnization of this marriage can file an objection before this court on or before 12-4-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued on 12th day of March, 2010 under my hand and seal of the Court.
Seal. MADHU CHAUDHARY, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री नन्त राम सुपुत्र श्री नरेश, निवासी गांव खड़कियाला, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में और स्कूल प्रमाण-पत्र में नन्त राम दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में नन्तु दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में नन्तू के बजाए नन्त राम करवाना चाहता है।7053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नन्त राम पुत्र श्री नरेश, गांव खड़कियाला, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0) के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बीे0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 157 T ऑफ 2012 तारीख पेशी : 18-4-2012 श्री लाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव शलेरा, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री शबनम का जन्म 19-4-2010 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शबनम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-4-2012 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 14-03-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बीे0 डी0 आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।7054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934
In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Suresh Kumar, age 49 years s/o Shri Babu Lal, r/o V. P. O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Relu Devi d/o Shri Kunj Lal at present w/o Shri Suresh Kumar, r/o V. P. O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Suresh Kumar, age 49 years, s/o Shri Babu Lal, r/o V. P. O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh and Smt. Relu Devi d/o Shri Kunj Lal at present w/o Shri Suresh Kumar, age 49 years, s/o Shri Babu Lal, r/o V. P. O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 3-3-2012 in this Court.
For the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 2-4-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 3rd day of March, 2012.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Sunder Singh, age 27 years, s/o Late Shri Daulat Ram, r/o House No. 76, Ward No. 4, Manali, P.S. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh, Indian National passport No. K0686052 and Miss Kehala Binda, aged 20 years d/o Mr. Eris Binda, r/o Via Isonzo 10 Castelfranco Veneto Italy, Italian National passport No. 863847U present residing at House No. 76, Ward No. 4, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Sunder Singh, age 27 years, s/o Late Shri Daulat Ram, r/o House No. 76, Ward No. 4, Manali, P.S. and Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh, Indian National7055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 passport No. K0686052 and Miss Kehala Binda, aged 20 years d/o Mr. Eris Binda, r/o Via Isonzo 10 Castelfranco Veneto Italy, Italian National passport No. 863847U present residing at House No. 76, Ward No. 4, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 15-3-2012 in this Court.
For the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 16-4-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 15th day of March, 2012.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Karan Singh s/o Late Sh. K. P. Mandhotra, r/o H. No. 95/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.)
2. Smt. Bharti Malhotra d/o Shri K. K. Malhotra, r/o H. No. 68/8, Darmyana Muhalla, Mandi Town, Distt. Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Karan Singh s/o Late Sh. K. P. Mandhotra, r/o H. No. 95/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Karan Singh s/o Late Sh. K. P. Mandhotra, r/o H. No. 95/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Bharti Malhotra d/o Shri K. K. Malhotra, r/o H. No. 68/8, Darmyana Muhalla, Mandi Town, Distt. Mandi, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Karan Singh s/o Late Sh. K. P. Mandhotra, r/o H. No. 95/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-11-2011 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this7056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 court on or before 9-4-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 9th day of March, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Lokesh Raj s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Runjh, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi (H. P.)
2. Smt. Kalpna Kumari d/o Shri Mani Ram Patiyal, r/o Village Jamoh, P.O. Pali, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. (at present w/o Shri Lokesh Raj s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Runjh, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi (H.P.).. Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Lokesh Raj s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Runjh, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Kalpna Kumari d/o Shri Mani Ram Patiyal, r/o Village Jamoh, P.O. Pali, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. (at present w/o Shri Lokesh Raj s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Runjh, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 8-2-2012 according to Hindu rites and customs at Village Runjh, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 9-4-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 9th day of March, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
7057राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी कपाही, डाकघर सरी, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी कपाही, डाकघर सरी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम बलवीर सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल कपाही में उसका नाम बेली राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी झरेडा, डाकघर पैहड, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी झरेड़ा, डाकघर पैहड, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सुरेश कुमार है परन्तु कागजात माल मुहाल झरेडा में उसका नाम सुरेश चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।7058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री गुलाबा राम पुत्र श्री कातकू, निवासी भडयार, डाकघर ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री गुलाबा राम पुत्र श्री कातकू, निवासी भडयार, डाकघर ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम गुलाबा राम है परन्तु कागजात माल मुहाल भडयार में उसका नाम गुलाब सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रमीला पुत्री श्री रेशमू, गांव जांगणा, पंजाबी देवी विध्वा व कुन्ती देवी, पार्वती देवी, ब्रह्मी देवी पुत्रियां, श्री साजु, लता देवी पुत्री श्री दयूली पुत्री श्री साजु, चम्पा देवी पुत्री श्री दयूली पुत्री श्री साजु, अमर सिंह पुत्र श्री सुदामा, रीता देवी व सावित्री देवी पुत्रियां श्री सुदामा, रोशन लाल पुत्र श्री लभदू, विनोद कमुार पुत्र श्री नेक राम, व्यासा पुत्री व देवकू विध्वा श्री जगता समस्त निवासीगण कोट, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण।
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 17/27 ता 38 किता 210 रकबा 07-50-66 है0 जमाबन्दी वर्ष 2006-07 स्थित महाल कोट/109, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या7059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रमीला पुत्री श्री रेशमू गांव जांगणा, अमर सिंह पुत्र श्री सुदामा, रीता देवी व सावित्री देवी, व्यासा देवी पुत्रियां श्री सुदामा, रोशन लाल पुत्र श्री लभदू, विनोद कुमार पुत्र श्री नेक राम, ब्यासा पुत्री व देवकू विध्वा श्री जगता समस्त निवासीगण कोट, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 19/46 ता 49 किता 4 रकबा 0-51-08 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल जंगेल/111, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रमीला पुत्री श्री रेशमू गांव जांगणा, अमर सिंह पुत्र श्री सुदामा, रीता देवी व सावित्री देवी, ब्यासा देवी पुत्रियां श्री सुदामा, रोशन लाल पुत्र श्री लभदू, विनोद कमुार पुत्र श्री नेक राम, व्यासा पुत्री व देवकू विध्वा श्री जगता, कुन्ती देवी, पार्वती देवी, ब्रह्मी पुत्रियां श्री साजु, लता देवी, रूपा देवी पुत्रियां श्री दयूली, ब्यासा देवी, रीता देवी, सावित्री देवी पुत्रियां श्री सुदामा समस्त निवासीगण कोट, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रतिवादीगण।7060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 9/17 ता 31 किता 50 रकबा 0-64-58 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल बहरी/108, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रमीला पुत्री श्री रेशमू गांव जांगणा, अमर सिंह पुत्र श्री सुदामा, रीता देवी व सावित्री देवी, ब्यासा देवी पुत्रियां श्री सुदामा, रोशन लाल पुत्र श्री लभदू, विनोद कमुार पुत्र श्री नेक राम, व्यासा पुत्री व देवकू विध्वा श्री जगता, कुन्ती देवी, पार्वती देवी, ब्रह्मी पुत्रियां श्री साजु, लता देवी, रूपा देवी पुत्रियां श्री दयूली, ब्यासा देवी, रीता देवी, सावित्री देवी पुत्रियां श्री सुदामा, हजारी लाल पुत्र व शीला देवी, प्रोमिला देवी, पुत्रियां तथा प्रशोतमू देवी विध्वा श्री राम सिंह, देवकू विध्वा श्री राम दास, चम्पा विध्वा श्री मनी राम, दौलत राम पुत्र श्री अच्छरू, हंस राज पुत्र श्री श्यामा, चतर सिंह पुत्र श्री रन्चू राम समस्त निवासीगण कोट, उप- तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 19/42 ता 50 किता 165 रकबा 03-67-32 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल कोट/109, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।7061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रमीला पुत्री श्री रेशमू गांव जांगणा, अमर सिंह पुत्र श्री सुदामा, रीता देवी व सावित्री देवी, ब्यासा देवी पुत्रियां श्री सुदामा, रोशन लाल पुत्र श्री लभदू, विनोद कमुार पुत्र श्री नेक राम, व्यासा पुत्री व देवकू विध्वा श्री जगता, कुन्ती देवी, पार्वती देवी, ब्रह्मी पुत्रियां श्री साजु, लता देवी, रूपा देवी पुत्रियां श्री दयूली, ब्यासा देवी, रीता देवी, सावित्री देवी पुत्रियां श्री सुदामा, हजारी लाल पुत्र व शीला देवी, प्रोमिला देवी, फूलां देवी पुत्रियां तथा प्रशोतमू देवी विध्वा श्री राम सिंह, देवकू विध्वा श्री राम दास, चम्पा विध्वा श्री मनी राम, दौलत राम पुत्र श्री अच्छरू, हंस राज पुत्र श्री श्यामा, द्वारकू विध्वा श्री सुन्दर समस्त निवासीगण कोट, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 10/32 ता 39 किता 37 रकबा 0-48-18 है0 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 स्थित महाल बहरी/108, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : /2011
श्री जतिन्द्र सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह, निवासी ग्राम कावांवाली, डाक0 बरूणा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 22-2-2011 को श्रीमती बलविन्द्र कौर पुत्री श्री बीर सिंह, निवासी ग्राम जंडोरी, तहसील व जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है। परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत, जोगों में दर्ज नहीं करवा सका है। 7062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री जतिन्द्र सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह, निवासी ग्राम कावांवाली, डाक0 बरूण, तहसील नालागढ़, जिला सोलन व श्रीमती बलविन्द्र कौर पुत्री श्री बीर सिंह, निवासी ग्राम जंडोरी, तहसील व जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की शादी को ग्राम पंचायत जोगों में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 30-3-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : /2011
तारीख रजुआ : 13-3-2012 श्री केवल —ष्ण शर्मा पुत्र स्व0 श्री सूरजमणी शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 09-10-1991 को श्रीमती कविता शर्मा पुत्री स्व0 श्री कुन्दन लाल शर्मा पत्नी श्री केवल —ष्ण शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, नालागढ़ के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह केवल —ष्ण शर्मा पुत्र स्व0 श्री सूरजमणी शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती कविता शर्मा पुत्री स्व0 श्री कुन्दन लाल शर्मा पत्नी श्री केवल —ष्ण शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, नालागढ़ की शादी का इन्द्राज कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नालागढ़ में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 30-3-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।7063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री नन्द लाल पुत्र श्री भूमी चन्द, निवासी गांव रौड़ी, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत दाड़ला, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री नन्द लाल पुत्र श्री भूमी चन्द, निवासी गांव रौड़ी, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र रोशन बंसल व पुत्री कुमारी भवना बंसल की जन्म तिथियां क्रमशः 6-10-2005 व 24-8-2007 हैं, को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इन जन्म तिथियों के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 2-4-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 03-03-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 /13बी आफ 2011
श्री पप्पू पुत्र श्री धन सिंह, निवासी गांव समोत, डाकघर मज्याट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता :
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री पप्पू पुत्र श्री धन सिंह, निवासी गांव समोत, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में कर्म चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्रों, चालक लाईसैंस में पप्पू है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा प्रमाण-पत्र, चालक लाईसैंस की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में पप्पू किया जाए। इस 7064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 2-4-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------- न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 /13बी आफ 2011
श्री देवी दास पुत्र श्री दिला राम, निवासी गांव थलोग, डाकघर बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता :
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री देवी दास पुत्र श्री दिला राम, निवासी गांव थलोग, डाकघर बथालंग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में दास राम लिखा गया है जबकि उसका नाम राजस्व कागजात में देवी दास है, जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया तथा पटवारी का प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/ परिवार रजिस्टर में देवी दास किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 2-4-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------- न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 /13बी आफ 2011
श्रीमती ईन्दिरा वती पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी गांव दाती, डाकघर घणागूघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।7065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934 नोटिस बनाम आम जनता :
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्री ईन्दिरा वती पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी गांव दाती, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में हीरादेई लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्रों में ईन्दिरा वती है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में ईन्दिरा वती किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 2-4-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st March, 2012
No. 1-1/84-TP-Loose.—In partial modification of this Department Notification of even No. dated 24th October, 2011 vide which Regional Transport Authorities, Mandi, Dharamshala and Shimla were reconstituted, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the Powers conferred by section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No-59 of 1988) and all other powers enabling her in this behalf is pleased to appoint Advocate Hari Singh, District Court Bilaspur, District Bilaspur, HP as Non-official Member on the Regional Transport Authority Mandi in place of Shri Daulat Ram Sharma, Advocate, Bilaspur District Bilaspur, HP with immediate effect in the public interest till further orders.
By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).
7066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2012/3 चैत्र, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित