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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 3, 04 April 2012

Published 04 April 2012

Gazette no.
3
Gazetteid
3/GAZETTE/2012-04/04/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-04-04.3_gazette_2012-04_04_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 4 अपै्रल, 2012/15 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अप्रैल, 2012

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-4/2012-मण्डी.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पाली/518 उप तहसील औट, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना नगवाई झीड़ी पनारसा औट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

3-राजपत्र/2012-4-4-2012 (45) 46 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी औट पाली/518 124/1 0-00-12 127/1 0-10-18 Kitta-2 0-11-10

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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आबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 30 मार्च 2012

संख्या 7-434/2011-ई.एक्स.एन-9724-43.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर्ज एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ मेंं निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू, समय-समय पर संशोधित, पंजाब ब्रूरी रूल्ज 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ वहां उक्त रूल्ज कहा गया है) में प्रथम अप्रैल, 2012 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूंः-

संशोधन

In the existing rules;-

In Sub-rule (3) of Rule 10.7 for the words, signs and figures "Re 0.20", the words, signs and figures "Rs. 1.00" shall be substituted.

आबकारी एंव कराधान आयुक्त हिमाचल प्रदेश।

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[AUTHORITITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No.7-434/2011-EXN- DATED 30/03/2012 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348

(3) OF THE CONSTITUTIONOF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30 March, 2012

No.7-434/2011-EXN-9724-43.—In exercise of the powers conferred by section 21and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before Ist November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial47 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Brewery Rules, 1932 as amended from time to time (hereinafter called the 'said rules') applicable in the said areas w.e.f. 1.4.2012:-

AMENDMENT

In the existing rules;-

In Sub-rule (3) of Rule 10.7 for the words, signs and figures "Re 0.20", the words, signs and figures "Rs. 1.00" shall be substituted.

Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

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आबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 30 मार्च, 2011

संख्या 7-434/2011-ई.एक्स.एन-9724-43.-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर्ज एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ मेंं निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्राें में यथा लागू, समय-समय पर संशोधित, पंजाब ब्रूरी रूल्ज 1956 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ उक्त रूल्ज कहा गया है) में 1.4.2012 से निम्नलिखित और संशोधन करता हःूं -

संशोधन

In the existing rules;-

In Sub-rule (3) of Rule 7 for the words, signs and figures "Re 0.20", the words, signs and figures "Rs. 1.00" shall be substituted.

आबकारी एंव कराधान आयुक्त हिमाचल प्रदेश।

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[AUTHORITITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No.7-364/2011-EXN-9724&43 DATED 30 March 2011 AS REQUIRED UNDER

ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 30 March, 2011

No.7-434/2011-EXN-9724-43.— In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the48 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Prades (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Brewery Rules, 1956 as amended from time to time (hereinafter called the 'said rules') as in force in the said areas with effect from 1.4.2012:--

AMENDMENT

In the existing rules;-

In Sub-rule (3) of Rule 7 for the words, signs and figures "Re 0.20", the words, signs and figures "Rs. 1.00" shall be substituted.

Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

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आबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 30 मार्च 2012

संख्या 7-434/2011-ई.एक्स.एन.-9724-43.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्राें में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में प्रथम अप्रैल, 2012 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-

संशोधन

In the said rules-

1. In sub-clause (3A) of Rule 9.5 for the words, signs and figures "Rs.4/-", the words, signs and figure "Rs.5/-"shall be substituted.

आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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[AUTHORITITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No.7-434/2011-EXN-9724&43DATED 30 March, 2012 AS REQUIRED UNDER

ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30March, 2012

No. 7-434/2011-EXN-9724-43.— In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himchal Pradesh immediately before Ist November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal49 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 1.4.2012 :-

AMENDMENT

In the said rules:-

1. In sub-clause (3A) of Rule 9.5 for the words, signs and figures "Rs.4/-", the words, signs and figure "Rs.5/-"shall be substituted.

Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

आबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 30 मार्च 2012

संख्या 7-434/2011-ई.एक्स.एन.-9724-43.-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0 सी0 आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में 1.4.2012 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-

संशोधन

In the said rules :-

1. In sub-clause (3A) of Rule 5 for the words, signs and figures "Rs.4/-", the words, signs and figure "Rs.5/-"shall be substituted.

आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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[AUTHORITITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No.7-434/2011-EXN-9724&43 DATED 30 March,2011 AS REQUIRED UNDER

ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30 March, 2012

No. 7-434/2011-EXN-9724-43.— In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966) and by50 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 (hereinafter called the "said rules"), as in force in the said areas with effect from 1.4.2012:-

AMENDMENT

In the said rules :-

1. In sub-clause (3A) of Rule 5 for the words, signs and figures "Rs.4/-", the words, signs and figure "Rs.5/-"shall be substituted.

Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

________

आबकारी एंव कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 30 मार्च, 2012 संख्या 7-434/2011-ई.एक्स.एन.-9724-43.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्राें में तथा पंजाब पूनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त(आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में प्रथत अपैल, 2012 से और संशोधन करती हूं :-

संशोधन

In the said rules.-

1. The Rule 18-AA shall be substituted by the following namely, :- The licenses in form, L-3,L-4,L-5 (combined), L-4, L-5 (combined), L-3A, L-4A,L- 5A (combined), L-4A ,L-5A (combined) shall be renewed subject to the conditions that the holder of the license during the currency of the preceding year lifts the following minimum quantity of foreign spirit from the approved source(s) of supply :-

Sr.No. Kind of license Category of area Minimum Annual Quota
1. L-3,L-4,L-5 & L-4, L-5, (a) IMFS Beer
2000 proof litre Not prescribed
(b) 1000 proof litre Not prescribed
2. L-4A,L-5A (Beer only) (a) -- 2500 bulk litre
(b) -- 500 bulk litre
3. L-3A, L-4A,L-5A (Beer only) (a) -- 2500 bulk litre
(b) -- 500 bulk litre
4. L-3,L-4,L-5 & L-4, L-5, and L-3A, L-4A,L-5A (Beer only) Four Star and above categories of hotels irrespective of the area of their location i.e. (a) or (b). 3000 proof litre --
51 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

The licensee shall be required to deposit a sum equal to 10% of the annual fixed license fee of his license before 15th April of each financial year as security amount for the strict compliance of aforementioned provision into the government treasury under Head 0039-State Excise. The conditional security amount so deposited shall be carry forwardable, adjustable/refundable in case the licensee qualifies/complies with the condition by lifting minimum prescribed quota proportionately on monthly basis. In case of his failure to do so for three consecutive months, the conditional amount/security deposited by the licensee shall be forfeited to the government by the Asstt.Excise & Taxation Commissioner/Excise & Taxation Officer I/C of the district with the prior approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh and the licensee shall make his license liable for cancellation. This shall be in addition to the penalty provision that may be brought into operation against the said licensee under the Punjab Excise Act, 1914 and rules framed thereunder.

2. Sub-Clause (ii) of Sub-rule (31) of Rule 37 shall be substituted by the following, namely :-

Unless otherwise specified, all the licensees under these rules shall sell bottled liquor of the following strength :-

Sr.No. Kind of liquor Strength Specification if any.
(a) Indian Made Foreign Spirit 25 degree under proof --
(b) Indian Made Foreign Spirit 35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin and Vodka.
(c) Indian Made Beer Not exceeding 8.25% alcohol --
(d) Indian Made Sweets & Wines Not exceeding 30% proof --
(e) Indian Made Cider Not exceeding 30% --
(f) Country Spirit Ordinary or Spiced 50 degree under proof --
(g) Country Fermented Liquor Not prescribed --
(h) Ready to Drink Beverages Not preserved --
(i) Foreign Liquor (B.I.O.) Bottled in Origin. 20 degree under proof --
25 degree under proof --
35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin andVodka.
(j) Foreign Liquor (B.I.I.) Bottled in India. 25 degree under proof and --
35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin and Vodka.

3. After Sub-Clause (f) of Sub-rule (1) of Rule 38, new Sub-Clause (g) shall be added, namely :-

(g) The transfer of IMFS from one L-1 to another L-1 within the State may be allowed after close of every quarter by the 7th day of the subsequent month of such quarter subject to the condition that both such L-1 licenses/licensed premises are owned by the same person who shall furnish documentary proof of such ownership to concerned district I/c and the case shall be sent to the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh for approval before any permit/pass is issued. The concerned licensee shall also enclose the stock statements (Quarts, Pints, Nips brands wise, batch wise with manufacturing date and hologram serial number wise) relating to both the licensed premises i.e transferor and transferee premises and such statements shall be duly signed and countersigned by the ETI/AETO I/C of the L-1, AETC/ETO Incharge of the district as well as by the Collector (Excise) of the Zone concerned respectively.

52 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

4. Sub-Clause (i) of Sub-rule (1-B) of Rule 38 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

(i) The licensee shall function as a stockist in respect of the brands of liquor manufactured by his Distillery, Bottling Plant or Brewery only and he shall sell liquor to the L-1 license holders only:

Provided that the addition of different Distilleries, Bottling Plants or Breweries owned by a single company is allowed to be made in an already issued first L-1B license of the said company subject to the condition that license fee in full at par with other owner shall be payable by the said Company separately for every such Distillery, Bottling Plant and Brewery and accounts/stock of liquor shall also be maintained Distillery wise/Bottling Plant wise/ Brewery wise separately by a such licensee company/by such L-1B licensee.

(ii) Opening clause of Rule (1-BB) and sub-clause (iii) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :-

(1-BB). A license in form L.1-BB shall be granted/renewed as well as for registration/renewal of BIO brands for the wholesale vend of imported liquor to other wholesale and retail sale licenses in form L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.3A, L.4A, L.5A, L.10-BB, L.12A, L.12B and L.12C only subject to submission of Certificate of sponsorship from any license holder of a Bond licensed by the Central Customs and Excise Department anywhere in India stating therein that he will ensure supply of the BIO brands to such applicant duly attested by the competent authority:

Provided that any authority while granting transport permit for BIO Brands to any such BIO licensee should ensure that it is issued only to such source of supply which is holding a Bond license from Central Customs and Excise Department.

5. In Schedule "A" appended to the said Rules --

(i) In column 3 of entry at Sr.No. 1 for the words, sign and figures " Rs.3.00 lac, the words, signs and figures "Rs. 4.00 lac shall be substituted.

(ii) In column 3 of entry at Sr.No. 20 for the words, sign and figures " Rs.1.00 lac, the words, signs and figures "Rs. 2.00 lac shall be substituted.

6. (i) In the existing Schedule'B' appended to the said rules at Sr.No.1 for the words, sign and figure "Rs.178/-" the words, sign and figures "Rs.185/-"shall be substituted.

(ii) The rates of assessed fee for licenses in form L-9 shall be substituted by the following, namely :-

Rates of Assessed fee for licenses in form L-9.

Sr.No. Kind of liquor Rate of assessed fee per bulk litre
1. (i) Indian Made Foreign Spirit- (a) Rum (b) Cheap and Regular (c) Premium (d) Deluxe including Imported Spirit (B.I.I.). (ii) Imported Spirit (B.I.O) R s. 90.00 Rs. 95.00 Rs. 115.00 Rs. 185.00 R s. 185.00
53 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

7. The existing Schedule'C' shall be substituted by the following, namely :-

In Schedule 'C' Sub-clasue (4) , the rates of license fee in respect of Country Liquor, Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit shall be substituted by the following, namely :-

(4) License fee—

Kind of liquor Rate of license fee.

1. Country Liquor 2. Indian Made Foreign Spirit 3. Foreign Spirit (B.I.I) 4. Foreign Spirit (B.I.O.). Rs.130/- per proof litre. Rs.184/- per proof litre. Rs.195/- per proof litre. Rs.230/- per proof litre.

आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 7-434/2011-EXN 9724&43 DATED 30-03-2012 AS REQUIRED UNDER

ARTICLE 348(3) OF THECONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

No.7-434/2011-EXN 9724-43.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and as in force in the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 1.4.2012 :-

AMENDMENTS

In the said rules.-

1. The Rule 18-AA shall be substituted by the following namely, :-

The licenses in form, L-3,L-4,L-5 (combined), L-4, L-5 (combined), L-3A, L-4A,L- 5A (combined), L-4A ,L-5A (combined) shall be renewed subject to the conditions that the holder of the license during the currency of the preceding year lifts the following minimum quantity of foreign spirit from the approved source(s) of supply :-

Sr.No. Kind of license Category of area Minimum Annual Quota NaN
1. L-3,L-4,L-5 & L-4, L-5, (a) IMFS Beer NaN
2000 proof litre Not prescribed NaN
(b) 1000 proof litre Not prescribed NaN
2. L-4A,L-5A (Beer only) (a) -- 2500 bulk litre NaN
(b) -- 500 bulk litre NaN
3. L-3A, L-4A,L-5A (Beer only) (a) -- 2500 bulk litre NaN
(b) -- 500 bulk litre NaN
4. L-3,L-4,L-5 & L-4, L-5, and L-3A, L-4A,L-5A (Beer only) Four Star and above categories of hotels irrespective of the area of their location i.e. (a) or (b). 3000 proof litre -- NaN
54 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

The licensee shall be required to deposit a sum equal to 10% of the annual fixed license fee of his license before 15th April of each financial year as security amount for the strict compliance of aforementioned provision into the government treasury under Head 0039-State Excise. The conditional security amount so deposited shall be carry forwardable, adjustable/refundable in case the licensee qualifies/complies with the condition by lifting minimum prescribed quota proportionately on monthly basis. In case of his failure to do so for three consecutive months, the conditional amount/security deposited by the licensee shall be forfeited to the government by the Asstt.Excise & Taxation Commissioner/Excise & Taxation Officer I/C of the district with the prior approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh and the licensee shall make his license liable for cancellation. This shall be in addition to the penalty provision that may be brought into operation against the said licensee under the Punjab Excise Act, 1914 and rules framed thereunder.

2. Sub-Clause (ii) of Sub-rule (31) of Rule 37 shall be substituted by the following, namely :-

Unless otherwise specified, all the licensees under these rules shall sell bottled liquor of the following strength :-

Sr.No. Kind of liquor Strength Specification if any.
(a) Indian Made Foreign Spirit 25 degree under proof --
(b) Indian Made Foreign Spirit 35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin and Vodka.
(c) Indian Made Beer Not exceeding 8.25% alcohol --
(d) Indian Made Sweets & Wines Not exceeding 30% proof --
(e) Indian Made Cider Not exceeding 30% --
(f) Country Spirit Ordinary or Spiced 50 degree under proof --
(g) Country Fermented Liquor Not prescribed --
(h) Ready to Drink Beverages Not preserved --
(i) Foreign Liquor (B.I.O.) Bottled in Origin. 20 degree under proof --
25 degree under proof --
35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin andVodka.
(j) Foreign Liquor (B.I.I.) Bottled in India. 25 degree under proof and --
35 degree under proof Bottled spirit i.e. Gin and Vodka.

3. After Sub-Clause (f) of Sub-rule (1) of Rule 38, new Sub-Clause (g) shall be added, namely :-

(g) The transfer of IMFS from one L-1 to another L-1 within the State may be allowed after close of every quarter by the 7th day of the subsequent month of such quarter55 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 subject to the condition that both such L-1 licenses/licensed premises are owned by the same person who shall furnish documentary proof of such ownership to concerned district I/c and the case shall be sent to the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh for approval before any permit/pass is issued. The concerned licensee shall also enclose the stock statements (Quarts, Pints, Nips brands wise, batch wise with manufacturing date and hologram serial number wise) relating to both the licensed premises i.e transferor and transferee premises and such statements shall be duly signed and countersigned by the ETI/AETO I/C of the L-1, AETC/ETO Incharge of the district as well as by the Collector (Excise) of the Zone concerned respectively.

4. Sub-Clause (i) of Sub-rule (1-B) of Rule 38 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

(i) The licensee shall function as a stockist in respect of the brands of liquor manufactured by his Distillery, Bottling Plant or Brewery only and he shall sell liquor to the L-1 license holders only:

Provided that the addition of different Distilleries, Bottling Plants or Breweries owned by a single company is allowed to be made in an already issued first L-1B license of the said company subject to the condition that license fee in full at par with other owner shall be payable by the said Company separately for every such Distillery, Bottling Plant and Brewery and accounts/stock of liquor shall also be maintained Distillery wise/Bottling Plant wise/ Brewery wise separately by a such licensee company/by such L-1B licensee.

(ii) Opening clause of Rule (1-BB) and sub-clause (iii) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :-

(1-BB). A license in form L.1-BB shall be granted/renewed as well as for registration/renewal of BIO brands for the wholesale vend of imported liquor to other wholesale and retail sale licenses in form L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.3A, L.4A, L.5A, L.10-BB, L.12A, L.12B and L.12C only subject to submission of Certificate of sponsorship from any license holder of a Bond licensed by the Central Customs and Excise Department anywhere in India stating therein that he will ensure supply of the BIO brands to such applicant duly attested by the competent authority:

Provided that any authority while granting transport permit for BIO Brands to any such BIO licensee should ensure that it is issued only to such source of supply which is holding a Bond license from Central Customs and Excise Department.

5. In Schedule "A" appended to the said Rules --

(i) In column 3 of entry at Sr.No. 1 for the words, sign and figures " Rs.3.00 lac, the words, signs and figures "Rs. 4.00 lac shall be substituted.

(ii) In column 3 of entry at Sr.No. 20 for the words, sign and figures " Rs.1.00 lac, the words, signs and figures "Rs. 2.00 lac shall be substituted.

6. (i) In the existing Schedule'B' appended to the said rules at Sr.No.1 for the words, sign and figure "Rs.178/-" the words, sign and figures "Rs.185/-"shall be substituted.

56 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

(ii) The rates of assessed fee for licenses in form L-9 shall be substituted by the following, namely :-

Rates of Assessed fee for licenses in form L-9.

Sr.No. Kind of liquor Rate of assessed fee per bulk litre
1. (i) Indian Made Foreign Spirit- (a) Rum (b) Cheap and Regular (c) Premium (d) Deluxe including Imported Spirit (B.I.I.). (ii) Imported Spirit (B.I.O) R s. 90.00 Rs. 95.00 Rs. 115.00 Rs. 185.00 R s. 185.00

7. The existing Schedule'C' shall be substituted by the following, namely :-

In Schedule 'C' Sub-clasue (4) , the rates of license fee in respect of Country Liquor, Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit shall be substituted by the following, namely :-

(4) License fee—

Kind of liquor Rate of license fee.

1. Country Liquor 2. Indian Made Foreign Spirit 3. Foreign Spirit (B.I.I) 4. Foreign Spirit (B.I.O.). Rs.130/- per proof litre. Rs.184/- per proof litre. Rs.195/- per proof litre. Rs.230/- per proof litre.

Excise & Taxation Commissioner, Himchal Pradesh.

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 14th March, 2012

No.PCH-HB(1)3/2007-50508-15.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create 01 post of Joint Director, Departmental in the pay Scale of ` 15600-39100 + 6600 Grade Pay in the Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh.

The expenditure shall be debitable to major head 2515-00-101-01-Salaries-soon-Non Plan for the financial year 2011-12.

By order/- Sd/- Principal Secretary( Panchayati Raj).

57 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 14th March, 2012

No. PCH-HB(1)3/2007-50516-26.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to abolish 02 posts in the cadre strength of Panchayat Sub Inspectors in the pay Scale of ` 10300-34800 + 3200 Grade Pay out of the existing cadre of said category in the establishment of Panchayati Raj Department with immediate effect.

The Notification is issued in compliance to the Cabinet decision dated 29.02.2012.

By order/- Sd/- Principal Secretary( Panchayati Raj).

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 28 March, 2012

No.PCH-HB(1)3/2007-53157-202.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Kewal Sharma, Deputy Director (Panchayati Raj) Class-1 Gazetted to the post of Joint Director, (Panchayati Raj) Class-1 Gazetted, in the pay Scale of ` 15600-39100 + 6600 Grade Pay in the Directorate of Panchayati Raj, Himachal Pradesh Shimla-171009.

The officer will remain on probation period for the period of two years.

The officer shall have to exercise his option for pay fixation under rule FR-22 with in one month from the date of joining to the promotional post.

By order/- Sd/- Principal Secretary( Panchayati Raj).

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ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री शंकर दास, निवासी ग्राम भगडवाण, परगना अजमेरपुर, सब-तहसील भराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती किरण कुमारी पुत्री स्व0 श्री शंकर दास, ग्राम भगडवाण हाल निवासी ग्राम बन्याड़, डा0 मरहाणा, परगना अजमेरपुर, सब-तहसील भराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। 58 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 दरख्वास्त बाबत पंजी—त करने बसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्टे्रशन अधिनियम श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी ग्राम भगडवाण, परगना अजमेरपुर सब-तहसील भराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दी है कि मृत्क श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री शंकर दास, निवासी ग्राम भगडवाण, परगना अजमेरपुर सब-तहसील भराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने एक बसीयतनामा वहक श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री शंकर दास, निवासी ग्राम भगडवाण, परगना अजमेरपुर, सब-तहसील भराड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम तहरीर करवाया है कि जमीन कूला गैर मनकूला जायदाद ग्राम भगडवाण व बाड़ी कलां मरणोपरान्त उसके नाम की जाए। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 16-5-2012 को इस अदालत में रखी गई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बसीयत के पंजी—त होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। गैर हाजिरी में बसीयत पंजी—त कर दी जाएगी।

आज दिनांक 26-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। शशी पाल शर्मा,

तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष,

घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भाऊ उर्फ सोहन सिंह, निवासी गांव डून, डा0 कोटलू ब्राह्‌मणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती करने बारे।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भाऊ उर्फ सोहन सिंह, निवासी गांव डून, डा0 कोटलू ब्राह्‌मणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया हे कि राजस्व अभिलेख में सन्तोष कुमार के स्थान पर सतीश कुमार लिखा गया है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री सन्तोष कुमार उर्फ सतीश कुमार का नाम अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-4-2012 को या इससे पूर्व हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त के नाम की दरुस्ती नियमानुसार करने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 16-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। शशी पाल शर्मा,

तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष,

घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।59 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री —ष्णु राम पुत्र श्री लछिया राम पुत्र श्री सिहणू राम, साकन धार टटोह पलगरी, डा0 हवाणी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र किए जाने सेहत ईन्तकाल नाम दरुस्ती कागजात माल में —ष्ण चन्द की बजाए —ष्णु राम। इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थी श्री —ष्ण राम पुत्र श्री लछिया राम निवासी, धार टटोह पलगरी, डा0 हवाणी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी, नकल परिवार रजिस्टर व शिक्षा का प्रमाण-पत्र पेश किया है उसका नाम —ष्णु राम पुत्र श्री लछिया राम है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम गल्ती से —ष्ण चन्द दर्ज कर दिया है जो गलत है। अतः सेहत ईन्तकाल दर्ज करके उसका नाम —ष्ण चन्द के बजाए —ष्णु राम पुत्र श्री लछिया राम, निवासी धार टटोह दर्ज राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता/—ष्णु राम के सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2012 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकता है। गुजरने दिनांक 30-4-2012 किसी किसम का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 18 NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

डा0 कुशल चन्द कटोच बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

डा0 कुशल चन्द कटोच पुत्र श्री फूला सिंह, निवासी लोअर बड़ोल, डाकखान दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री ऐशवर्य सिंह की जन्म तिथि 28-2-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत लोअर बड़ोल में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई 60 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 28-4-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 24-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जीवन सिंह पुत्र स्व0 श्री जय राम, वासी मनियाना, डा0 चमेरा, तहसील धर्मशाला

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जीवन सिंह ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री पूनम का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 20-1-2007 तथा बच्चे का जन्म मनियाना गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 1-5-2012 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-2-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री पराक्रम चन्द, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 1 NT/12

श्री मोहन लाल बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

61 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मोहन लाल पुत्र श्री Pyare Lal, निवासी टीका चतेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Atul Sidhu की जन्म तिथि 7-11-1990 है परन्तु एम0 सी0 Yol Cantt में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Atul Sidhu की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-4-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

पराक्रम चन्द,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 13/2011

तारीख पेशी : 14-5-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम

श्री ध्यान सिंह बनाम जोहली आदि। समन बनाम :

1. श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी श्री हरबंस लाल, निवासी गांव व डाकघर वीरता अपर तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 2. वीना देवी पत्नी श्री राजिन्दर सिंह, गांव व डाकघर धलूं, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 3. रीना देवी पत्नी श्री कुलदीप सिंह, गांव व डाकघर धलूं अप्पर, तहसील व जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, 4. श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, गांव व डाकघर अप्पर रमेहड, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 5. विहारी पुत्र श्री जसा, 6. तरलोक चन्द, 7. सुभाष चन्द पुत्रान, 8. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री किशना पुत्र जसा, 9. सुरजीत कुमार, 10. ईश्वर दास पुत्रान, 11. रीता देवी , 12. ममता देवी पुत्रियां, 13. श्रीमती जय देवी विधवा चन्द पुत्र श्री जसा, निवासी अप्पर हटवास, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 14. श्री हरबंस लाल, 15. श्री अंगत राम, 16 श्री अर्जुन सिंह पुत्रान 17. श्रीमती कौशल्या देवी विधवा श्री गणूं, 18. रतो पुत्र श्री जोगु, निवासी महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 68, खसरा नं0 579, रकबा तादादी, 0-09-22 है0 स्थित महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2009-10.

उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को समन जारी किए गए लेकिन बाहर रहने/नौकरी पेशा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती। 62 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 14-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवही काबिले समायत न होगी तथा नियमानुुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 5/2011

तारीख पेशी : 23-4-2012 श्री शेर सिंह पुत्र श्री परमानन्द, निवासी महाल धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री शेर सिंह पुत्र श्री परमानन्द, निवासी महाल धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असल नाम शेर सिंह पुत्र श्री परमा नन्द है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल धीरा, मौजा धीरा में शमशेर सिंह दर्शाया गया है। अतः इसे दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शमशेर सिंह उप-नाम शेर सिंह पुत्र श्री परमा नन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री सोनम राम पुत्र श्री गुरु दास, गांव खंजर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए महाल खंजर के रैवन्यु कागजात में नाम दरुस्त करवाने हेतु।

श्री सोनम राम पुत्र श्री गुरु दास, गांव खंजर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम महाल खंजर, उप-तहसील उदयपुर, के राजस्व कागजात में सोनम टशी लिखा गया है जबकि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में सोनम राम लिखा गया है। प्रार्थी63 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 को अपने घर तथा गांव में सोनम राम के नाम से पुकारा व जाना जाता है। अब प्रार्थी महाल खंजर के राजस्व कागजात में अपना नाम ग्राम पंचायत के परिवार के अनुसार सोनम टशी की जगह सोनम राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल खंजर के रैवन्यु कागजात में सोनम टशी के जगह सोनम राम दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-4-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल खंजर के राजस्व कागजात में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्द्र पुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव शुक्टो, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए महाल खंजर के रैवन्यु कागजात में नाम दरुस्त करवाने हेतु।

श्री रविन्द्र पुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव शुक्टो, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के छोटे भाई सोनम टशी की मृत्यु दिनांक 5-3-2008 को हुई है। मेरे मृतक छोटे भाई का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में सोनम टशी लिखा गया है। जबकि महाल खंजर, उप तहसील उदयपुर के राजस्व कागजात में सोनम राम लिखा गया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु बहुत पहले हुई है। पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी मात्र 7-8 साल का था इन्तकाल के समय गलती से अपने मृतक छोटे भाई का नाम सोनम लिखा गया। अब प्रार्थी महाल खंजर के राजस्व कागजात में अपने छोटे भाई का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर के अनुसार सोनम राम की जगह सोनम टशी करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के छोटे भाई का नाम महाल खंजर के रैवन्यु कागजात में सोनम राम की जगह सोनम टशी दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-4-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के मृतक छोटे भाई का नाम महाल खंजर के राजसव कागजात में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।64 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934

Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar) Sadar Mandi, District Mandi,

Himachal Pradesh

NOTICE

Notice is hereby given that Shri Lalit Guleria s/o Shri Virender, r/o Village & P.O. Galm, Tehsil Sadar, District Mandi and Shrimati Lalita d/o Shri Surender Pal, r/o H. No. 155/4 School Bazar Mandi (at present wife of Shri Lalit Guleria) have filed of application along with affidavits in this office under section 4 of the H.P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 18-2-2011 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriage till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H.P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 12-4-2012 after that no objection will be entertained and necessary order for the registration of marriage will be issued accordingly.

Sd/-

Sub-Registrar of Marriages,

(Tehsildar) Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar) Sadar Mandi, District Mandi,

Himachal Pradesh

NOTICE

Notice is hereby given that Shri Lalit Sharma s/o Shri Lal Chand, r/o Village Nela, P.O. Dudar, Tehsil Sadar and Shrimati Nita Devi d/o Shri Shesh Ram, r/o Manthaul, P.O. Tanda, Tehsil (at present wife of Shri Lalit Sharma) have filed an application along with affidavits in this office under section 4 of the H.P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 5-3-2007 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriage till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H.P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 11-4-2012 after that no objection will be entertained and necessary order for the registration of marriage will be issued accordingly.

Sd/-

Sub-Registrar of Marriages,

(Tehsildar) Sadar, District Mandi (H.P.).

65

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री श्याम सिंह, तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, निवासी गांव व डा0 शिबावदार, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, निवासी गांव, डा0 व ग्राम पंचायत शिबावदार, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उनकी पुत्री डिंपल का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे दायर किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-4-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर। श्याम सिंह,

तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी : 16-4-2012 श्री रामधन पुत्र श्री झरनू, गांव खरयाण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन -पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।

श्री रामधन पुत्र श्री झरनू, गांव खरयाण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में रामधन दर्ज है जबकि मुहाल खरयाण, तहसील पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में धर्म सिंह आम नाम दर्ज है। जो दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम धर्म सिंह की जगह रामधन दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-4-2012 सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 24-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।66 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0............. तारीख मरजुआ : 27-2-2012 तारीख पेशी : 28-4-2012 श्री निट्‌टू उर्फ नागो पुत्र श्री कुतकू, निवासी जलपेहड, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री निट्‌टू उर्फ नागो पुत्र श्री कुतकू, निवासी जलपेहड, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम निट्‌टू उर्फ नागो है जोकि ग्राम पंचायत दारट बगला में दर्ज है परन्तु मुहाल जलपेहड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम नागो दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्‌घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल जलपेहड में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0............. तारीख मरजुआ : तारीख पेशी : 28-4-2012 श्री गुरदेश दत्त पुत्र श्री जोधा राम, निवासी बचकेहड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख मुहाल सांगल में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री गुरदेश दत्त पुत्र श्री जोधा राम, निवासी बचकेहड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम गुरदेश दत्त है परन्तु मुहाल सांलग के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम गुरदेव दत्त दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्‌घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल सांलग में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो67 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 वह दिनांक 28-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रैणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0............. तारीख मरजुआ : तारीख पेशी : 28-4-2012 श्री जेठू राम पुत्र श्री रामू राम, निवासी कस, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख मुहाल कस में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री जेठू राम पुत्र श्री रामू राम, निवासी कस, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम जेठू राम पुत्र श्री रामू राम, निवासी कस है परन्तु मुहाल कस के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम मखौली राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्‌घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल कस में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0............. तारीख मरजुआ : तारीख पेशी : 28-4-2012 श्री हंस राज पुत्र श्री पोपी उपनाम परस राम, निवासी गडूही, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। 68 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 राजस्व अभिलेख मुहाल गडूही में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री हंस राज पुत्र श्री पोपी उपनाम परस राम, निवासी गडूही, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम श्री हंस राज पुत्र श्री पोपी उपनाम परस राम, निवासी गडूही है परन्तु मुहाल गडूही के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम हरबंस लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्‌घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल गडूही में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 4/2012 तारीख मरजुआ : 27-3-2012 तारीख पेशी : 30-4-2012 ब मुकद्दमा :

श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री जयपाल, निवासी गांव लोहार जोल, डा0 व तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री जयपाल, निवासी गांव लोहार जोल, डा0 व तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन के पुत्र राहुल कौन्डल का जन्म 24 जुलाई, 2008 को गांव लोहार जोल, डाकघर भडोल में हुआ है प्रार्थिन के पुत्र राहुल कौन्डल का जन्म ग्राम पंचायत भडोल के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पुत्र के जन्म तिथि 24 जुलाई, 2008 दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-4-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।69 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 9/2012 तारीख मरजुआ : 27-3-2012 तारीख पेशी : 30-4-2012 ब मुकद्दमा :

श्री राजमल पुत्र श्री छांगू राम, निवासी गांव छन्छेहड़, डा0 गंगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राजमल पुत्र श्री छांगू राम, निवासी गांव छन्छेहड़, डा0 गंगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम राजमल है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल छन्छेहड़ में राज कुमार दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल छन्छेहड़ में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में राज कुमार उपनाम राजमल दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-4-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

देवी सिंह पुत्र श्री परमा राम, निवासी ग्रौडू, डा0 व तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . पति। सरला देवी पुत्री श्री दमोदर, हाल उपस्थित पत्नी श्री देवी सिंह, निवासी ग्रौडू, डा0 व तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . (पत्नी)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा। 70 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 उपरोक्त मामला में देवी सिंह व सरला देवी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 21-11-1997 को उन्होंने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा, तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0),

जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती कांछी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी बंगाला कलोनी, ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कांछी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी बंगाला कलोनी, ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र सोनू व पुत्रियां संजना व पायल का जन्म क्रमशः 25-1-2000, 28-2-2002 व 14-12-2004 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे प्रार्थिया के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ददाहू की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थिया के पुत्र/पुत्रियों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया के पुत्र सोनू व पुत्रियों संजना व पायल का जन्म ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दर्ज करवा सकता/सकती है। राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती कांछी पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,

कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।71 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री सूफी पुत्र श्री भगत राम, निवासी बंगाला कलोनी, ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सूफी पुत्र श्री भगत राम, निवासी बंगाला कलोनी, ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री कोमल व पुत्र अरुण का जन्म 12-9-2006 व 25-9-2009 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ददाहू की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थी के पुत्री-पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की पुत्री कोमल पुत्र अरुण का जन्म ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दर्ज करवा सकता/सकती है। राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र सूफी पुत्र श्री भगत राम पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,

कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री गौरव वालिया पुत्र श्री भगवान दास, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री गौरव वालिया पुत्र श्री भगवान दास, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका स्वयं की जन्म तिथि 3-5-1992 ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं 72 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 विकास अधिकारी ददाहू की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी का जन्म ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दर्ज करवा सकता/सकती है। राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री गौरव वालिया पुत्र श्री भगवान दास पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,

कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री राम कुमार, निवासी चूली ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री राम कुमार, निवासी चूली ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र गौरव व पुत्रियां मन्जू व संगीता का जन्म क्रमशः 12-12-2003, 6-11-2006 व 22-2-2008 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे प्रार्थिया के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ददाहू की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थिया के पुत्र/पुत्रियों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया के पुत्र गौरव व पुत्रियां मन्जू व संगीता का जन्म ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दर्ज करवा सकता/सकती है। राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री राम कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,

कार्यकारी मैजिस्टे्रट,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।73 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री राम नाथ पुत्र श्री सोभा राम, निवासी जैयन्चा मंझाई, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती

श्री राम नाथ पुत्र श्री सोभा राम, निवासी जैयन्चा मंझाई, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में राम नाथ दर्ज है जबकि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में मंगलू दर्ज ह,ै जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने पंचायत रिकार्ड एवं परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति व अपना ब्यान हल्फी मय गवाहन संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राम नाथ पुत्र सोभा राम करवाना चाहता है।

अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-4-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी ग्राम बैरमपुर, डा0 मंझोली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 20-3-2011 को श्रीमती राजविन्द्र कौर पुत्री श्री सेवा सिंह, पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी ग्राम बैरमपुर, डा0 मंझोली, तहसील नालागढ़ के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी ग्राम बैरमपुर, डा0 मंझोली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती राजविन्द्र कौर पुत्री श्री सेवा 74 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 सिंह, पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी बैरमपुर, डा0 मंझोली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन की शादी का इन्द्राज सचिव, ग्राम पंचायत मंझोली, तहसील नालागढ़ के कार्यालय में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 16-4-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री ठैणू राम, निवासी महाल डोहक, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व पहचान-पत्र पर ओंकार चन्द पुत्र श्री ठैणू राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल डोहक में उसका नाम मुखत्यार चन्द पुत्र ठैणू राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में मुखत्यार चन्द की बजाए ओंकार चन्द पुत्र श्री ठैणू राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 17-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश75 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री मोती लाल पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी महाल खरूणी, तप्पा मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में श्री मोती लाल पुत्र श्री सुदामा राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम मोती राम पुत्र सुदामा राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में मोती राम की बजाए मोती लाल पुत्र श्री सुदामा राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री प्रकाश उपनाम ओम प्रकाश पुत्र श्री गजन, निवासी महाल लिंदकोट, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गजन दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम प्रकाश पुत्र श्री गजन दर्ज है, ये दोनों नाम उसी के ही हैं। इसलिए उसका नाम कागजात माल में प्रकाश की बजाए प्रकाश उपनाम ओम प्रकाश पुत्र श्री गजन दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर 76 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री केशव चन्द पुत्र स्व0 श्री सालीग्राम, निवासी महाल वौट, तप्पा मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में केशव चन्द पुत्र स्व0 श्री सालीग्राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम केशव कुमार पुत्र स्व0 श्री सालीग्राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में केशव कुमार की बजाए केशव चन्द पुत्र स्व0 श्री सालीग्राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।77 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री फाण्डू, निवासी महाल नुरघाड़ी, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में रणजीत सिंह पुत्र श्री फाण्डू दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम जीत राम पुत्र श्री फाण्डू गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में जीत राम की बजाए रणजीत सिंह पुत्र श्री फाण्डू दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 17-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्रीमती खिलो देवी उपनाम कशमीरी देवी पुत्री श्री भगत राम, निवासी महाल सरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हाल वासी पत्नी ईश्वर दास पुत्र बरड़ू राम, महाल भुटलाहड़, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम मायके के राजस्व रिकार्ड (सरोह) में खिलो देवी पुत्री भगत राम दर्ज है तथा उसके ससुराल के पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में कशमीरी देवी पत्नी श्री ईश्वर दास पुत्र श्री बरड़ू दर्ज है, जिस कारण उसे प्रमाण-पत्र आदि बनवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम उसके मायके महाल सरोह के कागजात माल में खिलों देवी की बजाए खिलो देवी उपनाम कशमीरी देवी पुत्री श्री भगत राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 17-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।78 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2012/15 चैत्र, 1934 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

सपना उपनाम रचना देवी पुत्री श्री लैहणू, निवासी महाल डोहक, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत रिकार्ड में रचना देवी पुत्री श्री लैहणू दरुस्त दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सपना पुत्री लैहणू भी दरुस्त दर्ज है, ये दोनों उसी के ही नाम हैं। इसलिए उसका नाम कागजात माल में सपना पुत्री श्री लैहणू की बजाए सपना उपनाम रचना देवी पुत्री लैहणू दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 17-4-2012 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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Tourism and Civil Aviation Department

Cancellation Order of Registration of Tourism Unit

No. 9-60/82-TD-2503.—Whereas Hotel Bijleshwar View, Dhalpur, Kullu, Tehsil and District Kullu was registered vide registration No. 9-60/82-TD-97, dated 20th February, 1990 under the H. P. Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 and further renewed/registered vide No. 9-60/82-TD-228 dated 20-4-2006 under the H. P. Tourism Development and Registration Act, 2002.

Whereas the Proprietor of the above Tourism Unit vide his application dated 21st February, 2012 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the tourism unit.

Therefore, I, Balbir Thakur, HAS, District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, H. P. (Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002, dated 15-1-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30 (a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Hotel Bijleshwar View, Dhalpur, Kullu, Tehsil and District Kullu, H. P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

Seal. BALBIR THAKUR, HAS, Dated : 29-2-2012 District Tourism Development Officer, Kullu at Manali (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-04-04.3_gazette_2012-04_04_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-04-04.3_gazette_2012-04_04_2012.