राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 10 अप्रैल, 2012/21 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 अप्रैल, 2012
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल डंगोह कलां, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
8-राजपत्र/2012-10-4-2012 (397) 398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2012/21 चैत्र, 1934 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब डंगोह कलां 37 0-29-03 169 0-39-32 कित्ताः 2 0-68-35
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
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हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक, 9 अप्रैल, 2012
सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2012 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-
"मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के चौदहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ।
उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।"
गोवर्धन सिंह , सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2012/21 चैत्र, 1934
NOTIFICATION
The following order dated, the 6th April, 2012 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information :—
"मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के चौदहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करती हूँ।
उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश।"
By Order, Goverdhan Singh, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अपै्रल, 2012/21 चैत्र, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित