राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 11 अप्रैल, 2012/22 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
अधिसूचना
दिनांक, 9 अप्रैल, 2012
क्रमांकः एफडीएस-केजीआर (आपूर्ति)-2061-129.—पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिग्रहण करते हुए तथा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन ओदश, 1977 के खण्ड-3(1)(इ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0एस0 गुप्ता, (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा में निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गए समस्त करों सहित परचून विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं। जिला कांगड़ा में कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ता से नहीं लेगा।
9-राजपत्र/2012-11-4-2012 (401)402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934
नोट.-उक्त निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकरण होटलों एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी । 1. उक्त निर्धारित दरें समस्त जिला कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण)/ई-गजट में प्रकाशित होने के पश्चात आगामी एक माह तक लागू रहेंगी । उपरोक्त निर्धारित दरों को सभी परचून दुकानदारों, होटल ढाबा मालिक एवं मछली विक्रेता अपने-2 व्यापारिक परिसरों में/दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतु मूल्य सूची के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934 करेंगे जोकि स्पष्ट रूप में देवनागरी लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। मूल्य सूची दुकानदार/भागीदार/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। 2. प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमैमों देना अनिवार्य होगा।
हस्ता0/-
(आर0 एस0 गुप्ता), भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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आबकारी एंव कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 अप्रैल, 2012
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(1)2/2012.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 31 और 32 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) की अधिसूचना संख्याः 1-17/64-ई. एण्ड टी., दिनांक 28.10.1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिसूचना'' कहा गया है) का अधिक्रमण करते हुये आबकारी शुल्क, उत्पाद एवं निर्यात शुल्क व अन्य उद्ग्रहण प्रथम अप्रैल, 2012 से निम्नलिखित निर्धारित करने के आदेश देते है, अर्थात्ः-
404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934
[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)2/2012, dated
10 /04/2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Simla-2, the 10th April, 2012
No.EXN-F(1)2/2012.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as in force in Himachal Pradesh and read with the H.P.Excise Fiscal Orders 1965 notified vide this Government Notification No.1-17/64-E&T dated 28.10.1965 (hereinafter called the "said notification") and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rates of Excise Duty, Manufacture and Export fee and other levies on excisable articles, with effect from 1.4.2012:- ,
406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934 407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934 408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934 409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934 410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अपै्रल, 2012/22 चैत्र, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित