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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 11, 13 April 2012

Published 13 April 2012

Gazette no.
11
Gazetteid
11/GAZETTE/2012-13/04/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-04-13.11_gazette_2012-13_04_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 13 अप्रैल, 2012/24 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 24th March, 2012

No. Shram(B)1-2/2009(Estt.).—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Sh. T.R. Azad, Labour Officer, (Class-II, Gazetted) to the post of Deputy Labour Commissioner, (Class-I, Gazetted) in the Pay band of ` 10300-34800 + ` 5400 G.P. against the higher post of Joint Labour Commissioner by keeping this post in abeyance as per provisions of rule-170(5) of H.P. Financial Rules, 2009.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Lab. & Emp.). 11-राजपत्र/2012-13-4-2012 (427)428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 11 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-55/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर टिहरा 2 06-04 4 03-06 5/1 04-02 17/1 03-19 कुल कित्ता-4 कुल रकवा- 17-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-56/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रियाह, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर रियाह 3 16-17 4 11-09 5 01-00 6 03-06 8 22-05 9 02-00 53 15-07 55 03-13 56 02-01 57 01-09 58 39-19 60 14-03 186 04-08 495 04-16 496 04-00 497 05-12 498 03-06 499 04-00 500 07-04 501 05-12 502 04-16 503 01-12 504 18-08 505 12-16 506 13-12 507 13-12 509 51-04 510 22-00 511 02-13 512 08-16 513 18-08 514 20-16 515 10-08 516 01-12430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 518 06-08 519 34-08 520 14-09 521 08-00 522 21-07 523 03-04 524 11-04 525 14-08 526 06-05 527 09-02 528 00-19 529 03-04 530 10-08 कुल कित्ता-47 कुल रकवा-516-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 10 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-57/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल समौना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर समौना 6 32.01 7 43-13431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 10/1 02-04 81/1 00-08 82/1 00-03 87/1 00-06 103/1 00-02 104/1 00-15 105/1 00-07 106/1 01-00 107/1 00-13 108/1 00-13 113/1 00-12 114 03-04 115/1 00-03 119/1 03-11 120 01-04 121 03-14 122 00-02 127 05-18 127/1 00-01 129 02-09 130 01-14 131 03-04 132 01-18 133 06-01 134 04-02 135 06-02 136/1 04-02 139/1 00-08 03-00 140 141 00-14 143 00-19 144 00-05 145 00-17 146 01-17 147 00-08 149 01-05 कुल कित्ता-38 कुल रकवा-139-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 10 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-59/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के 432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बगेहड़ा बूहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बगेहड़ा बूहला 558/1 00-16 559 03-16 560 03-04 561 04-00 564/1 00-08 565/1 01-00 1 346-11 2 02-11 3 03-18 4 22-04 564 मिन 317-00 616 45-09 617 36-03 564 मिन 00-03 564 मिन 00-03 कुल कित्ता-15 कुल रकवा-787-06

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 10 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-60/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भरमाड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 र कवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर भरमाड़ 1 55-16 2/1 00-17 143/1 00-14 147/1 00-05 165/1 00-02 350 47-06 कुल कित्ता-6 कुल रकवा-105-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-61/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गरौडू बुहला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर गरौडू बुहला 339 00-04 340 00-02 344 00-03 346 00-03 कुल कित्ता-4 कुल रकवा-00-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 11 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-62/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मिहाड़पुरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर मिहाड़पुरा 512/37/1 00-14 512/37/2 00-17 512/37/3 01-16 513/37 02-14 514/37 02-02 64 00-06 66 00-12 कुल कित्ता-7 कुल रकवा-09-01

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-64/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल हार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर हार 166/3 00-05 167/3 00-19 4 00-19 5/1 00-12

कुल कित्ता-4 कुल रकवा-02-15

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-65/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सरोहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर सरोहल 4/1 00-02 5/1 00-09 6/1 00-03 15/1 00-02 21 01-03 22 07-14 23 01-18 24 00-05 25 00-05 26 37-04 77/1 00-01 78/1 00-08 79/1 00-18 कुल कित्ता-13 कुल रकवा-50-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 10 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-66/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भदरयाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर भदरयाणा 274/10/1 02-19 12 02-02 13 00-06 14 00-08 15 00-13 16 02-18 17 02-07 18 00-08 19 00-08 20 00-14 21 05-05 22 02-01 36/1 01-17 37/1 02-17 71/1 07-13 74/1 01-08 75/1 03-13 76/1 01-05 77/1 01-00 78 01-16 79/1 01-10 103/1 06-18 104/1 13-11 105 00-07 107 00-09 108 06-18 109/1 01-02 111/1 00-03 कुल कित्ता-28 कुल रकवा-72-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 11 अप्रैल, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-67/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा 438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बल्ला धिरथां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बल्ला धिरथां 1 05-03 241 07-09 242 01-07 257 01-01 392/309 26-04 330 16-13 331 11-16 339/1 00-14 340 00-09 341 00-17 342 02-01 343/1 01-05 347/1 01-02 348 01-07 349 00-12 350 01-00 351 00-06 352/1 00-11 353/1 01-04 358 01-19 400/359 01-16 361 00-01 362 01-11 363 00-04 364 00-04

कुल कित्ता-25 कुल रकवा-86-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934

LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th April, 2012

LCD-F(1)-15/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete the names of following Government undertaken temples from Schedule-I of Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 with immediate effect in the public interest:-

Sr. No. Name of Temple Distt. where situated 1. Maharishi Ved Vyas Gufa Bilaspur 2. Shree Hanuman Mandir Bilaspur 3. Shree Bhagshunag Kangra (Dharamshala) 4. Shree Nar Singh Temple Kangra (Nagrota Surian) 5. Shree Badri Vishal Kangra (By Atarian) 6. Shree Ashtbhuja Mandir Kangra (Jwalamukhi) 7. Shree Durgeshwar Mandir (Damtal) Kangra 8. Shree Ayodyanath Shimla (Rampur Busher) 9. Bodh Mandir Shimla (Rampur Busher) 10. Shree Dattatrey Mandir Shimla (Duttnagar) 11. Shree Durga Mandir Shimla (Sharaikati, Rampur) 12. Shree Manimehesh Chamba 13. Dei Shahiba, Thakurdwara Sirmour (Paonta Sahib)

By order, MANISHA NANDA, Chief Commissioner(Temple)cum- Principal Secretary (LAC).

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भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2012

संख्याः एल.सी.डी-एफ (1)-2/2004-1.-राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल.सी.डी.-एफ (1)-2/2004 दिनांक 22-6-2010 तथा 6 जनवरी 2012 के प्रसंग को जारी रखते हुए श्री बाबा नाहर सिंह, धौलरा मन्दिर, जिला बिलासपुर को सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की अनुसूची-1 से निम्नलिखित शर्ताें पर पुनः एक वर्ष के लिए विलुप्त रखने का निर्देश देती हैः-

(1) बाबा नाहर सिंह मन्दिर, धौलरा को पुनः एक वर्ष अर्थात्‌ 22-6-2012 से 21-6-2013 तक के लिए सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जायेगा और इस दौरान भी मन्दिर की गतिविधियों पर जिलाधीश एवं उप-दण्डाधिकारी समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देंगे। 440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अपै्रल, 2012/24 चैत्र, 1934 (2) एक वर्ष के दौरान यदि वर्तमान में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं एवं विकासात्मक कार्यों में कोई गिरावट आती है या कोई आपत्तिजनक गतिविधियां उजागर होती है तो इस मन्दिर को पुनः सरकारी नियन्त्रण में ले लिया जाएगा।

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, मुख्य आयुक्त(मन्दिर) एवं प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-04-13.11_gazette_2012-13_04_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-04-13.11_gazette_2012-13_04_2012.