राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 19 अप्रैल, 2012/30 चैत्र, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 13 अप्रैल, 2012
संख्या : विद्युत-छः (5)-38/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल काठा (ह0न0 211), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बद्दी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन 15-राजपत्र/2012-19-4-2012 (485) 486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सोलन बद्दी काठा (211) 366/1 0-11 312/1 0-07 320/1 0-04 157/1 0-05 392/1 0-06 कुल कित्ता-5 कुल रकवा-1-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 13 अप्रैल, 2012
संख्या ः विद्युत-छः (5)-40/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल भटौली खुर्द, (ह0न0 213), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सोलन बद्दी भटौली खुर्द (213) 362/1 0-10 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-0-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 13 अप्रैल, 2012
संख्या ः विद्युत-छ (5)-43/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल थाना (ह0न0 192), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सोलन बद्दी थाना (192) 780/1 0-11
867/1 0-7 कुल कित्ता-2 कुल रकवा-0-18
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 13 अप्रैल, 2012
संख्या ः विद्युत-छ (5)-44/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल कौन्डी (ह0न0 180), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सोलन बद्दी कौन्डी (180) 528/1 0-10 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-0-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 13 अप्रैल, 2012
संख्याः विद्युत-छः (5)-58/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बीड़ खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर बीड़ खास 312/1
03-16 314/1 00-17 315/1 02-07 316 13-19 317 11-12 कुल कित्ता-5 कुल रकवा-32-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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कार्मिक विभाग (नि0-III)
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अप्रैल, 2012
संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2010, तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कामिर्क विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
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2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-"क" में
(1) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।" ; और
(2) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "सम्बद्ध विभागों के लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
परन्तु ऐसे समस्त पदधारी, वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित 102 की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती पद के विरूद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों :
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर।491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ,़ थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :
परन्तु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक ऐसी सेवाओं/स्थापनों/विभागें को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं है।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति केलिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"
आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव (कार्मिक)।492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934
[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated
18.04.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th April, 2012
No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 dated the 3rd August, 2011, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011
(1) For the existing provision against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-
"100% by promotion." ; and
(2) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-
"By promotion from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade :
Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post.
A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934Explanation I.—For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gusthyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District:
Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/establishments/ Departments whose services are nontransferable and do not have posts in such areas.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."
By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 18 अप्रैल, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(16)3/1999.-इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ (16)3/1999, तारीख 19 अक्तूबर, 2011 के क्रम में, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्रियों के लिए समस्त आकाशी रज्जु मार्गों के वाणिज्यिक संचालन के प्रारम्भ के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन इस शर्त के अध्यधीन शुल्क के संदाय से पाँच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती हैं कि अधिनियम के अधीन आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा पहले ही प्राप्त की गई छूट की प्रसुविधा अवधि की पॉचं वर्ष की छूट की अवधि की गणना करते समय, कटौती की जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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(Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (16) 3/1999, dated
18/4/2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 18 April, 2012
No. EXN-F (16)3/1999.—In continuation of this department notification number EXN- F(16)3/1999, dated 19th October, 2011, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section(3) of Section 12 of the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act,1968 (Act No. 12 of 1968) is pleased to exempt all the Aerial Ropeways for passengers495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 from the payment of duty under the Act ibid for a period of five years after the commencement of commercial operation subject to the condition that the benefit of the period of exemption already availed by the Aerial Ropeway under the Act, shall be deducted while calculating the period of exemption of five years.
By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 19 अप्रैल, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2009-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख' और अनुसूची 'ङ' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जन साधारण की सूचना के लिए ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
पूर्वोक्त प्रस्ताव की बाबत, यदि संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप (पों) या सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्ः-
प्रारूप संशोधन
1. अनुसूची 'क' के भाग-2 में क्रम संख्याः 6 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 7 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः-
"7. केन्द्रीय पुलिस केन्टीन द्वारा अनन्यतः उनके सेवारत और भूतपूर्व कार्मिकों को विक्रीत माल।"।
2. अनुसूची 'क' के भाग-2 क में क्रम संख्याः 115 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 116 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः-
"116. राज्य में अवस्थित विनिर्माताओं, दुग्ध परिसंघों और सहकारी सोसाइटियों द्वारा तैयार किए गए और विक्रीत सभी प्रकार के मिष्ठान(मिठाई) और दुग्ध उत्पाद।"।
3. अनुसूची 'ख' में क्रम संख्याः 52 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 53 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगीः-
"53. समग्र रूप से जनता द्वारा मन्दिरों और पूजा स्थलों के लिए संगमरमर से निर्मित मूर्तियां (बूत)।"।
4. अनुसूची 'ङ' निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगीः-
(i) क्रम संख्या 1 के तृतीय स्तम्भ में "16 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "18 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
(ii) क्रम संख्या 2 के तृतीय स्तम्भ में "9.75 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2009-Part,
dated 19th April, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 19th April, 2012
No. EXN-F (10)-1/2009-Part.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under Section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) proposes to make following amendments in Schedule 'A', Schedule 'B' and Schedule 'E' appended to the Act ibid and the same are hereby published in the e-Gazettee, Himachal Pradesh for the information of general public;
If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestion(s) with regard to aforesaid proposal, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of ten days from the date of publication of this notification;
Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:-
DRAFT AMENDMENTS
1. After entry at Sr. No. 6 of Part-II in Schedule 'A', the following new entry at Sr. No. 7 shall be inserted:-
"7. Goods sold by Central Police Canteens exclusively to their serving and ex- serving personnel only.".
2. After entry at Sr. No. 115 of Part-II-A in Schedule-A, the following new entry at Sr. No. 116 shall be inserted :-
"116. All kinds of sweetmeats (mithai), milk products prepared and sold by manufacturers, milk federations and co-operative societies located in the State.".
3. After entry at Sr. No. 52 in Schedule-'B', the following new entry at Sr. No. 53 shall be inserted:-
"53.- The idols(statues) made of marbles for temples and places of worship by public at large.".
4. The Schedule 'E' shall be amended as under:-
(i) In the third column at Sr. No. 1 for the figures and sign "16%", the figures and sign '18%' shall be substituted.
(ii) In the third column at Sr. No. 2 for the figures and sign "9.75%", the figures and sign "11%" shall be substituted.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल तकसीम भूमि
श्री सुरम चन्द पुत्र श्री कन्ठू पुत्र श्री नानकू, निवासी क्योडी, मौजा वन्डी, तहसील शाहपुर, जिला . .वादी। कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
1. चुनी लाल 2. निक्का राम, 3. प्रकाश चन्द, 4. जगदीश चन्द, 5. मिलाप चन्द पुत्र व 6. श्रीमती कमला देवी पुत्री हंस राज, 7. श्रीमती पुरनी पुत्री, 8. रोशनी विधवा वदरी, 9. श्रीमती दुर्गी, 10. श्रीमती माडू पुत्रियां वैली पुत्र वसाखू, 11. सुरजीत सिंह, 12. उतम चन्द, 13. सुरेश चन्द पुत्र व, 14. श्रमती फुराला देवी, 15. निर्मला देवी, 16. चम्पा देवी पुत्रियां मखन पुत्र कृपा, 17. श्रीमती फूला पुत्री कृपा, 18. ओम प्रकाश पुत्र व, 19. श्रीमती सिमरो, 20. विरानी, 21 श्रीमती प्रभातो पुत्रियां श्री शेर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासीगण क्योडी, . . प्रतिवादीगण। तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
परफोरमा रिस्पौंडैन्ट
1. भगवान दास पुत्र व 2. श्रीमती माया देवी, 3. गायत्री देवी, 4. कृष्ना देवी 5. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्रियां, 6. श्रीमती भुखरू विधवा कण्डू, निवासीगण क्योडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 व 21 को इस अदालत से बार-बार समन जारी किए गए। हर बार समन बिना तामील के प्राप्त हुए हैं और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 अतः इस अखबारी इश्तहार के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्धित मिसल तकसीम बारे अपनी पैरवी करने हेतु दिनांक 20-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री तिलक राज पुत्र श्री चुहड़ू राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तिलक राज पुत्र श्री चुहड़ू राम, निवासी व डाकघर दरगेला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे लड़के लक्की सिंह का जन्म दिनांक 14-4-1994 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-4-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक...................................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अपै्रल, 2012/30 चैत्र, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित