राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 21 अप्रैल, 2012/1 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
In the Court of Dr. Madhu Chaudhary H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate Dalhousie,
District Chamba, Himachal Pradesh
Smt. Radha wife of Shri Om Parkash, r/o Village Bharera, P. O. Balera, Tehsil Dalhousie, ..Applicant. District Chamba (H. P.)
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.
Whereas Smt. Radha wife of late Shri Om Parkash, r/o Village Bharera, P. O. Balera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of death of her husband namely Om Parkash i.e. on 23-06-2010 for entry in the record of concerned Municipal Council, Dalhousie, thereof.
17-राजपत्र/2012-21-4-2012 (549)550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 Hence, this notice is issued to the General Public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of death of her husband in the concerned Municipal Council, Dalhousie they may file their claim/objections on or before the 30-04-2012 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.
Given today 31-03-2012 under my signature and seal of this Court.
Seal.
DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Y. P. S.Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Yoginder Singh, aged 35 years s/o Shri Raina Ram, r/o Village Ladyouh, P. O. Barara, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Jyoti Devi aged 23 years d/o Shri Madan Lal, r/o Village Kasharu, P. O. Seu, Tehsil Ghumarwin District Bilaspur, Himachal Pradesh . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01 (49 of 2001).
Shri Yoginder Singh, aged 35 years s/o Shri Raina Ram, r/o VillageLadyouh, P. O. Barara, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.). Jyoti Devi aged 23 years d/o Shri Madan Lal, r/o Village Kasharu, P. O. Seu, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws [Amendment Act 01, 49 of 2001] that they have solemnized their marriage ceremony on 13-10-2011 at Awahdevi Mata Mandir Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-4-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-3-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934ब अदालत श्री बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 30-4-2012 श्रीमती तरुण बाला पत्नी श्री सुखदेव सिंह पठानिया, निवासी गांव मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती तरुण बाला पत्नी श्री सुखदेव सिंह पठानिया, निवासी गांव मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, ग्राम पंचायत मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी सास श्रीमती मीम देवी पत्नी श्री प्रमोध सिंह का देहान्त दिनांक 21-1-2011 को गांव मूण्ढी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से श्रीमती मीम देवी पत्नी श्री प्रमोध सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मूण्ढी को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती मीम देवी पत्नी श्री प्रमोध सिंह की मृत्यु तिथि 21-1-2011 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2012 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती मीम देवी पत्नी श्री प्रमोध सिंह की मृत्यु के पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत मूण्ढी को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-3-2012 को जारी हुआ। मोहर।
बसन्त राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 25/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती संतोष कुमारी बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री राम सरन, निवासी सोकनी दा कोट, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अंकित कुमार पुत्र श्री महिन्द्रपाल की जन्म तिथि 13-6-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित 552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 26/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती सीता थापा बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सीता थापा पत्नी स्व0 श्री बहादुर थापा, निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र संजय थापा की जन्म तिथि 2-3-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 27/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती सीता थापा बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सीता थापा पत्नी स्व0 श्री बहादुर थापा, निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री पिन्की देवी की जन्म तिथि 11-6-1995 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 23/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती मखनी देवी बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती मखनी देवी पत्नी स्व0 श्री सरनदास, निवासी सिद्धपुर, मौजा सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति श्री सरन दास की मृत्यु तिथि 2-7-1976 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 10/2012 तारीख मरजुआ 10-4-2012 तारीख पेशी : 7-5-2012 ब मुकद्दमा :
श्री खजान सिंह पुत्र श्री कालू, निवासी पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री खजान सिंह पुत्र श्री कालू, निवासी पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम खजान सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल पतरैण में खजाना राम दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल पतरैण में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में खजाना राम के स्थान पर खजान सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-5-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री नन्त राम पुत्र श्री अच्छरु, निवासी हवाणू, डा0 टोह, तहसील सदर, जिला मण्डी . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में नंत राम दर्ज है जो कि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में नन्ता दर्ज है, जो कि गलत है। महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 28-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्रीमती शान्ता कुमारी पत्नी श्री नरपत राम, निवासी त्रयासल, डा0 बलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।
प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में बसन्ती दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि अन्य दस्तावेज अभिलेख में शान्ता कुमारी दर्ज है, जो कि सही है। महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-4-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 13(3)
तारीख पेशी : 24-4-2012 श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव शिलीखड, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम 556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुफरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव शिलीखड, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम शिवम ठाकुर व जन्म तिथि 22-12-2007 ग्राम पंचायत कुफरी केे जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम शिवम ठाकुर व जन्म तिथि 22-12-2007 दर्ज करने केे आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-4-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 13(3)
तारीख पेशी : 24-4-2012 श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी स्व0 श्री संसार चन्द, गांव व डा0 सलयाणा, तहसील पालमपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरोट के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी स्व0 श्री संसार चन्द, गांव व डा0 सलयाणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री संसार चन्द की मृत्यु नौकरी के समय दिनांक 30-5-1985 को ग्राम पंचायत बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी में हुई है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने केे आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-4-2012 को557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 24-4-2012
. . प्रार्थी।
बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
श्री नाग राम पुत्र श्री डोला राम, गांव बडवाहण, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकॉर्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में नाग राम दर्ज है जबकि मुहाल छाहडी व बडीधार, तह0 पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में नाग राज नाम दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम नाग राज की जगह नाग राम दर्ज करने केे आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-4-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of institution : 22-3-2012 Date of next hearing : 26-4-2012.
Smt. Kubja Devi wd/o Late Sh. Malku, r/o Village Chokiya, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
versus
1. General Public, 2. The Pradhan, Gram Panchayat Chanju
558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934Proclamation regarding correction of date of birth in Panchayat record under section 13 of Birth and Death Act, 1969.
ORDER:
Whereas Smt. Kubja Devi wd/o Late Sh. Malku, r/o Village Chokiya, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith and affidavit to effect her Grand daughter name as Miss Priyanka daughter born on 6-3-1999, Miss Suman daughter born on 12-12-2000 and Miss Kajal daughter born on 7-3-2005 and she could not get entered the date of birth entery with the local Registrar of birth and death Gram Panchayat Chanju and the same be ordered to be entered in Gram Panchayat record.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents-general public/Gram Panchayat Chanju for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 26-4-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 26th March, 2012.
Seal. Sd/- Sub Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या 8-XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 2-4-2012
श्री देवी सिंह पुत्र श्री मौथू
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री देवी सिंह पुत्र श्री मौथू, निवासी बाग, परगणा सराज, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में देवी सरन दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम देवी सिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 30-4-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 2-4-2012 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या 6-XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 2-4-2012
श्री लीला दास पुत्र श्री रुलदू राम
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री लीला दास पुत्र श्री रुलदू राम, निवासी हिमरी, परगणा सराज, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना- पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नीला दास दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम लीला दास दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 30-4-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 2-4-2012 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या 7-XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 2-4-2012
श्री ईश्वर दत पुत्र श्री धनी राम
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर दत पुत्र श्री धनी राम, निवासी बठोरा, परगणा सराज, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना- पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईश्वर दास दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम ईश्वरदत दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 30-4-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 2-4-2012 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
--------- ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 4/2012
तारीख दायर : 17-2-2012 श्रीमती जानता देवी पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव सेरी मझाली, चक सेरी मझाली, तहसील रामपुर, . . प्रार्थिया। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री देवी राम पुत्र श्री भाग चन्द, गांव सेरी मझाली, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला। . . प्रतिवादी। 2. आम जनता
दरख्वास्त इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी श्री देवी राम पुत्र श्री भाग चन्द, गांव सेरी मझाली, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती जानता देवी पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव सेरी मझाली, चक सेरी मझाली, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि उसका पति देवी राम पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव सेरी मझाली, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश अरसा 9 साल से घर से लापता है। उसका आज तक कोई पता नहीं चला और न ही उसकी कोई चिट्ठी पत्र आई है जिससे यह ज्ञात हो सके कि देवी राम जीवित है। जब से देवी राम घर से गया तब से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। यह कि देवी राम बाका चक सेरी मझाली में भूमि का मालिक है। जिसका मकफूल-उल-ख्राबरी इंतकाल देवी राम के जायज वारसान के हक में दर्ज होना है। इससे पूर्व कि उपरोक्त प्रतिवादी के वारसान के हक में मकफूल-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज किया जावे से पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रतिवादी देवी राम जीवित है या मृत्यु पा चुका है। अतः देवी राम व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 14-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 3/2012
तारीख दायर : 17-2-2012 श्री फकर जीत पुत्र स्व0 श्री राम सुख, निवासी गांव खनास, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 123/287, खसरा नं0 1016, बाका चक भदराश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्री फकर जीत पुत्र स्व0 श्री राम सुख, निवासी गांव खनास, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम बाका चक भदराश में फखरु दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत रिकार्ड दतनगर व स्कूल रिकार्ड के फकर जीत है जो सही व दरुस्त है। प्रार्थी अपना नाम फखरु के स्थान पर फकर जीत उर्फ फकरु दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि फकर जीत उर्फ फकरु जिसका नाम राजस्व अभिलेख में फकरु है के स्थान पर फकर जीत दरुस्त करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 20-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 2/2012
तारीख दायर : 13-2-2012 श्री मदन लाल पुत्र श्री हरू, निवासी गांव भटानेवल, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 17/28, चक चौका, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मदन लाल पुत्र श्री हरू, निवासी गांव भटानेवल, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम मुताबिक ग्राम पंचायत रिकार्ड तकलेच के मदन लाल सही व दरुस्त दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने शपथ-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर दरख्वास्त के साथ संलग्न की है। परन्तु मुताबिक माल कागजात के खाता/खतौनी नं0 17/28 वाका चक चौका, भाटानेवल दरशाल थेडा चिखरी, तहसील रामपुर बुशैहर में उसका नाम खेंपा दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, प्रार्थी अपना नाम खेंपा के स्थान पर मदन लाल दरुस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मदन लाल उर्फ खेंपा जिसका नाम राजस्व अभिलेख में खेंपा दर्ज है के स्थान पर मदन लाल दरुस्त करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-4-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 29-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रवीश चन्देल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अरुण कुमार शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री अन्नत राम पुत्र श्री कमना, ग्राम खद्दर, परगना हामल, तहसील चौपाल।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री अन्नत राम पुत्र श्री कमना, ग्राम खद्दर, परगना हामल, तहसील चौपाल, जिला शिमला ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका नाम चक खद्दर के राजस्व अभिलेख में नतिया दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में अन्नत राम दर्ज है। वास्तव में प्रार्थी का नाम अन्नत राम है।
अतः इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को नतिया के स्थान पर अन्नत राम दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2012 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश करे। हाजिर न आने पर राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-4-20112 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर।
अरुण कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री कमल पाल बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कमल पाल पुत्र श्री राम रखा, निवासी रायेसरी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्यु गांव रायेसरी में दिनांक 24-8-1988 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती वीना रानी बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती वीना रानी पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री सुहानी का जन्म गांव जनकौर में दिनांक 24-4-2005 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अपै्रल, 2012/1 वैशाख, 1934
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 2nd April, 2012
No. IPH-B (F) 9-2/2011.—With a view to get works from Central Government Organisation/any other Department, Board, Corporation, Local Bodies, Municipal Corporation, Organisation/Trusts etc. situated in the State and to increase receipt of the Department, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the departmental charges @ 9% instead of 17% by Irrigation & Public Health Department. The charges for the preparation of sketches, drawings estimates etc. will be taken from the client Departments who entrust Irrigation & Public Health Department the job of estimation only for construction of Sewerage Schemes.
2. This Notification has already been uploaded on e-Gazette of Himachal Pradesh Government Website.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित