राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 26 अप्रैल, 2012/6 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 6 अप्रैल, 2012
सं0 आर0डी0डी0ए0ए0(ए)(1)1/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत, शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आर.डी.डी-एए(ए)(1)-1/99 तारीख 7 अक्तूबर, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2012 है।
21-राजपत्र/2012-26-4-2012 (639)640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत हाेंगे। 2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड़ विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध ''क'' मेंः-
(क) स्तम्भ संख्या-2 के साामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''85 (पच्चासी)''
(ख) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''10300-34800 रूपये जमा 4400/-रूपये ग्रेड पे''
(ग) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''निम्नलिखित सम्भरक प्रवर्गों के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्नातक हाें तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः-
| क्रम सं0 | सम्भरक प्रवर्ग | प्रतिशतता |
| 1. | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी | 20% |
| 2. | अधीक्षक ग्रेड़-II | 15% |
| 3. | जिला अंकेक्षण अधिकारी/अनुदेशक | 05% |
| 4. | महिला समाज शिक्षा संयोजिका (मुख्य सेविकाएें) | 05% |
| 5. | प्रसार अधिकारी (उद्योग) | 2.5% |
| 6. | प्रसार अधिकारी (सहकारिता) | 2.5% |
| कुल.. | 50% |
खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को भरने के लिए 85 बिन्दु ''पद आधारित'' रोस्टर का निम्न प्रकार से अनुसरण किया जाएगाः-
रोस्टर बिन्दु संख्याः
| पहला, तीसरी, पांचवां, सातवां, नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवां, उन्नसीवां, ईक्कीसवां, तेईसवां, पच्चीसवां, सताईसवां, उनतीसवां, ईकतीसवां, तेतीसवां, पैंतीसवां, सैंतीसवां, उनतालीसवां, ईकतालीसवां, तेतालीसवां, पैंतालीसवां, सैंतालीसवां, उनचासवां, ईकयावनवां, तिरपनवां, पचपनवां, सतावनवां, उनसठवां, इकसठवां, तिरसठवां, पैंसठवां, सड़सठवां, उनहतरवां, ईकहतरवां, तिहतरवां, पचहतरवां, सतहतरवां, उनासीवां, ईक्यासीवां, तिरासीवां तथा पचासीवां | हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीघी भर्ती द्वारा। |
| दूसरा, चौथा, आठवां, दसवा,ं चौदहवां, बाईसवां, चौबीसवां, अठाईसवां, तीसवां, बयालीसवां, अड़तालीसवां, पचासवां, चौवनवां, चौसठवां, छियासठवां, सत्तरवां तथा बहतरवां | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी |
| छठा, बारहवां, बीसवां, छब्बीसवां, बत्तीसवां, अड़तीसवां, छियालीसवां, बावनवां, अठावनवां, बासठवां, अड़सठवां, चौहतरवां तथा अठहतरवां | अधीक्षक ग्रेड़-II |
| अठारवां, चौतीसवां, साठवां तथा छयतरवां | जिला अकेंक्षण अधिकारी/अनुदेशक |
| सोलवहां, चवालीसवां, छप्पनवां तथा चौरासीवां | महिला समाज शिक्षा संयोजिका/ (मुख्य सेविका) |
| चालीसवां तथा अस्सीवां | प्रसार अधिकारी (उद्योग) |
| छतीसवां तथा बयासीवां | प्रसार अधिकारी (सहकारिता) |
टिप्पणी.-रोस्टर प्रत्येक पच्चासीवीं रिक्ति के पश्चात् तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि सभी संभरक प्रवर्गों को खण्ड विकास अधिकारी के संवर्ग में विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद रिक्ति, उसी संभरक प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।
ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमाें से, इस पद के पदधारियों में से जो स्नातक हाें और विकास के क्षेत्र में फील्ड़ अनुभव रखते हाें तथा समरूप वेतनमान में भी कार्यरत हाें या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारियाें में से सैकण्डमैण्ट आधार पर जब तक कि अभ्यर्थी अपने-अपने सम्भरक प्रवर्गों में खण्ड विकास अधिकारी के पद (पदों) पर प्रोन्नति किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता/जाते।
आदेश द्वारा, एस. के. बी. एस. नेगी, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)।
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अनुबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-खण्ड विकास अधिकारी।
2. पद (पदों) की संख्या.-85 (पच्चासी)।
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित)।
4. वेतनमान.-रू0 10300-34800 ग्रेड पे रू0 4400/-
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन पद।
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिये आयु सीमा.-जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं हेतु सीधी भर्ती के लिये समय-समय पद विहित की जाए।
परन्तु सीधी भर्ती के लिये ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पद नियुक्त पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ;
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पद नियुक्त किया गया अथ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो यह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गाें के व्यक्तियाें के लिये उच्चतम आयु में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशाें के अधीन अनुज्ञेय है ;
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमाें तथा स्वायत निकायाें के सभी कर्मचारियाें को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमाें तथा स्वायत निकायाें के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमाें/स्वायत निकायाें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमाें तथा स्वायत निकायाें के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायाें द्वारा नियुक्त 642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/ंस्वायत निकायाें के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायाें की सेवा में अन्तिम रूप से अमेलित किये गये हैं/ंकिये गये थे।
(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदाें) की, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञापित किया गया हो या नियोजनालयाें को अधिसूचित किया गया हो।
(2) अन्यथा सुअर्हित अथ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियाें के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं.-(क) अनिवार्य अहर्ता(एं).-जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सीधी भर्ती के लिये समय-समय पर विहित की जाएं।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियाें और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाआें में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियाें के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहींः
आयु.-लागू नहीं।
शैक्षणिक अहर्ताएं.-नीचे दिये गए स्तम्भ सं0 11 में यथा विहित।
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश देंं।
10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियाें द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश्तता.-(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम द्वारा इत्यादि।
(ii) 50% प्रोन्नति द्वारा और भा0प्र0से0/हि0प्र0 प्रेाबेशनरज में से (पांच पद) ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर।
टिप्पणी.-भा0प्र0से0/हि0प्र0से0 अधिकारियाें के लिये अंकित 05 (पांच) पदाें को प्रोन्नति के लिए 50% कोटे में समायोजित किया जाएगा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-''निम्नलिखित सम्भरक प्रवर्गों के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्नातक हाें तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः-
| क्रम सं0 | सम्भरक प्रवर्ग | प्रतिशतता |
| 1. | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी | 20% |
| 2. | अधीक्षक ग्रेड़-II | 15% |
| 3. | जिला अंकेक्षण अधिकारी/अनुदेशक | 05% |
| 4. | महिला समाज शिक्षा संयोजिका (मुख्य सेविकाएें) | 05% |
| 5. | प्रसार अधिकारी (उद्योग) | 2.5% |
| 6. | प्रसार अधिकारी (सहकारिता) | 2.5% |
| कुल.. | 50% |
खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को भरने के लिए 85 बिन्दु ''पद आधारित'' रोस्टर का निम्न प्रकार से अनुसरण किया जाएगाः-
रोस्टर बिन्दु संख्या
| पहला, तीसरी, पांचवां, सातवां, नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवां, उन्नसीवां, ईक्कीसवां, तेईसवां, पच्चीसवां, सताईसवां, उनतीसवां, ईकतीसवां, तेतीसवां, पैंतीसवां, सैंतीसवां, उनतालीसवां, ईकतालीसवां, तेतालीसवां, पैंतालीसवां, सैंतालीसवां, उनचासवां, ईकयावनवां, तिरपनवां, पचपनवां, सतावनवां, उनसठवां, इकसठवां, तिरसठवां, पैंसठवां, सड़सठवां, उनहतरवां, ईकहतरवां, तिहतरवां, पचहतरवां, सतहतरवां, उनासीवां, ईक्यासीवां, तिरासीवां तथा पचासीवां | हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीघी भर्ती द्वारा। |
| दूसरा, चौथा, आठवां, दसवा,ं चौदहवां, बाईसवां, चौबीसवां, अठाईसवां, तीसवां, बयालीसवां, अड़तालीसवां, पचासवां, चौवनवां, चौसठवां, छियासठवां, सत्तरवां तथा बहतरवां | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी |
| छठा, बारहवां, बीसवां, छब्बीसवां, बत्तीसवां, अड़तीसवां, छियालीसवां, बावनवां, अठावनवां, बासठवां, अड़सठवां, चौहतरवां तथा अठहतरवां | अधीक्षक ग्रेड़-II |
| अठारवां, चौतीसवां, साठवां तथा छयतरवां | जिला अकेंक्षण अधिकारी/अनुदेशक |
| सोलवहां, चवालीसवां, छप्पनवां तथा चौरासीवां | महिला समाज शिक्षा संयोजिका/(मुख्य सेविका) |
| चालीसवां तथा अस्सीवां | प्रसार अधिकारी (उद्योग) |
| छतीसवां तथा बयासीवां | प्रसार अधिकारी (सहकारिता) |
टिप्पणी.-रोस्टर प्रत्येक पच्चासीवीं रिक्ति के पश्चात् तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि सभी संभरक प्रवर्गों को खण्ड विकास अधिकारी के संवर्ग में विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद रिक्ति, उसी संभरक प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।
ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमाें से, इस पद के पदधारियों में से जो स्नातक हाें और विकास के क्षेत्र में फील्ड़ अनुभव रखते हाें तथा समरूप वेतनमान में भी कार्यरत हाें या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारियाें में से सैकण्डमैण्ट आधार पर जब तक कि अभ्यर्थी अपने-अपने सम्भरक प्रवर्गों में खण्ड विकास अधिकारी के पद (पदों) पर प्रोन्नति किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता/जाते।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम, क्षेत्रों में, पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी;
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियाें के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो ;
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियाें को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जायगा ।
स्पष्टीकरण-I..-उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्राें में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाआें और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी । 644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुगर्म क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वतृ और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती प्रोन्नति नियमाें के उपबन्धाें के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;
परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निदिर्ष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिनका प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों मेें विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ;
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेनसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हाें या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेनसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तगर्त वरीयता लाभ दिए गए हों ।645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाइर्क रण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना कया है.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिदेशित सदस्य द्वारा की जाएगी। 13. भर्ती करने के जिन परिस्थितियाें में हि0प्र0 लोेक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा कि विधि द्वारा आपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियाें के लिये अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन.--मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
16. आरक्षण.--उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियाें के लिये सेवाआें में आरक्षण के बावत जारी किये गये अनुदेशाें के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमाें के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियाें के प्रवर्ग या पदों की बावत शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English Text of Govt. Notification No. RDDAA(A)(1)1/99-Part dated as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-9, the 6th April, 2012
No. RDD-AA(A)(1)-1/99-Part.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide this Department Notification No. RDD-AA(A)(1)-1/99 dated 07th October, 2003:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2012.
646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934(2) These Rules shall come in to force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-'A'.—(1) In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Rural Development Department Block Development Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003.
(a) For the existing provision against column no-2 the following shall be substituted namely:—"85 (eighty five)"
(b) For the existing provision against column no-4 the following shall be substituted namely:—"Rs.10300-34800+Grade Pay Rs.4400/-"
(c) For the existing provision against column no-11 the following shall be substituted namely:-
"By promotion from amongst the incumbents of the following feeder categories who are Graduate and possess five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:—
| S.No. | Feeder category | % |
| (i) | Social Education & Block Planning Officer | 20% |
| (ii) | Superintendent Grade-II | 15% |
| (iii) | District Audit Officer/Instrutor | 05% |
| (iv) | Lady Soocial Education Organizer (Mukhya Sevika) | 05% |
| (v) | Extension Officer (Industries) | 2.5% |
| (vi) | Extension Officer (Cooperation) | 2.5% |
| Total.. | 50% |
For filling up the posts of Block Development Officer the following 85 points "post" based roster shall be followed:—
| Roster Point(s) No. | Categories |
| 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th ,11th,13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th 27th, 29th, 31st, 33rd, 35th, 37th 39th, 41st, 43rd, 45th, 47th, 49th, 51st, 53rd, 55th, 57th, 59th, 61st, 63rd, 65th, 67th, 69th, 71st, 73rd 75th, 77th 79th 81st, 83rd & 85th | Direct recruitment through the H.P. Administrative Service Etc. Combined Competitive Examination. |
| 2nd, 4th, 8th, 10th, 14th, 22nd, 24th, 28th, 30th, 42nd, 48th, 50th, 54th, 64th , 66th, 70th, & 72nd | Social Education & Block Planning Officer. |
| 6th, 12th ,20th, 26th, 32nd, 38th, 46th, 52nd, 58th, 62nd, 68th, 74th & 78th | Superintendent Grade-II |
| 18th, 34th, 60th & 76th | District Audit Officer/ Instructor |
| 16th, 44th, 56th & 84th | Lady Social Education Organisor (Mukhya Sevika) |
| 40th & 80th | Extension Officer (Industries) |
| 36th & 82nd | Extension Officer (Cooperation) |
Note.—The roster will be rotated after every 85th vacancy till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Block Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.
647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934Failing which "on secondment basis" from amongst the incumbents of this post who are Graduate and possessing field experience in Development Sector and also working in the identical pay scale from other Departments/Boards/Corporations of the H.P. Government or IAS/HAS Officers till the incumbent(s) in the respective feeder categories become(s) eligible for consideration for promotion(s) to the post(s) of Block Development Officer.
By order, (S. K. B. S. Negi), Pr. Secretary (RD).
________
"Annexure-A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF BLOCK
DEVELOPMENT OFFICER (GAZETTED-CLASS-I), IN THE DEPARTMENT OF
RURAL DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Block Development Officer
2. Number of post(s).—85 (Eighty Five)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay.—Rs.10300-34800+Grade Pay Rs.4400/-
5. Whether "Selection" post or "Non selection post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh Administrative Services from time to time.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contractual appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations/Autonomous Bodies and who were / are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be .
(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational & other qualification(s) for direct recruit(s):
(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s).—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh . Administrative Service from time to time.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the Peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s):
Age.—Not applicable.
Educational Qualifications.—As prescribed under column No.11 below.
9. Period of probation, If any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various metnods.—
(i) 50% by direct recruitment through H.P. Administrative Services etc. Combined Competitive Examination.
(ii) 50% by promotion and from amongst the IAS / HAS Probationers (05 posts) failing which on secondment basis.
Note.—05 (five) posts earmarked for IAS / HAS Probationers will be adjusted towards 50% promotion quota.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—(a) By promotion from amongst the incumbents of the following feeder categories who are Graduate and possess five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:—
| S. No. | Feeder category | % |
| (i) | Social Education & Block Planning Officer | 20% |
| (ii) | Superintendent Grade-II | 15% |
| (iii) | District Audit Officer/Instrutor | 05% |
| (iv) | Lady Soocial Education Organizer (Mukhya Sevika) | 05% |
| (v) | Extension Officer (Industries) | 2.5% |
| (vi) | Extension Officer (Cooperation) | 2.5% |
| Total.. | 50% |
For filling up the posts of Block Development Officer the following 85 points "post" based roster shall be followed:—
| Roster Point(s) No. | Categories |
| 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th ,11th,13th, 15th, 17th, 19th, 21st , 23rd, 25th 27th, 29th, 31st , 33rd, 35th, 37th 39th, 41st, 43rd , 45th, 47th, 49th, 51st, 53rd, 55th, 57th, 59th, 61st, 63rd, 65th, 67th ,69th, 71st, 73rd 75th, 77th 79th 81st, 83rd & 85th | Direct recruitment through the H.P. Administrative Service Etc. Combined Competitive Examination. |
| 2nd , 4th, 8th, 10th, 14th, 22nd, 24th, 28th, 30th, 42nd, 48th, 50th, 54th, 64th , 66th, 70th, & 72nd | Social Education & Block Planning Officer. |
| 6th, 12th ,20th, 26th, 32nd, 38th, 46th, 52nd, 58th, 62nd, 68th, 74th & 78th | Superintendent Grade-II |
| 18th, 34th, 60th & 76th | District Audit Officer/ Instructor |
| 16th, 44th, 56th & 84th | Lady Social Education Organisor (Mukhya Sevika) |
| 40th & 80th | Extension Officer (Industries) |
| 36th & 82nd | Extension Officer (Cooperation) |
Note.—The roster will be rotated after every 85th vacancy till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Block Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.
(b) Failing which "on secondment basis" from amongst the incumbents of this post who are Graduate and possessing field experience in Development Sector and also working in the identical pay scale from other Departments/ Boards/ Corporations of the H.P. Government or IAS / HAS Officers till the incumbent(s) in the respective feeder categories become(s) eligible for consideration for promotion(s) to the post(s) of Block Development Officer.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordaance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.— For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal / Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 19344. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. . Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrahar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi Distrist.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service render in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of the R&P Rules.
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/grade shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post , whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents(s) in-eligible for consideration for promotion if the senior in-eligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority there under or recruited under the provision of Rule -3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly in all cases of confirmation , adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.
651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—D.P.C. to be prescrided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written Test or Practical Test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consulation with the H.P Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 25-04-2012
No.1-73/70-Fin (LA) Vol-7.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri D.L. Thakur, Deputy Director to the post of Joint Director/Joint Controller (Class-I-Gazetted) in the pay Band of `15600-39100+ `6600 Grade Pay, with immediate effect.
2. Consequent upon the above promotion, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to post him in the Resident Audit Scheme, H.P. University, Shimla-171005.
3. Shri D.L. Thakur will remain on probation for a period of two years and will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Finance).
652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 25-04-2012
No.1-73/70-Fin (LA)Vol-7.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Suneel Kumar Angra, Assistant Director Local Audit Department, H.P. (Class-I-Gazetted) to the post of Deputy Director/Deputy Controller in the pay band of ` 10300-34800 + grade pay ` 5400 with immediate effect.
Consequent upon the above promotion, Shri Suneel Kumar Angra will continue to be posted in the Head Office, Shimla-171009.
The above officer will remain on probation for a period of two years and will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Finance).
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री पृथी सिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी गांव मेल, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका देवी की जन्म तिथि 18-9-2009 है, जोकि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री मोनिका देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुमार पुत्र श्री गांधी राम, निवासी गांव कुम्हारका, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि 6-6-2007 है, जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2007 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री नेक राम, निवासी गांव मेल, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अक्षिता ठाकुर की जन्म तिथि 18-3-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री अक्षिता ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री साजू राम, निवासी गांव बस्ती कूट, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अशविन कुमार की जन्म तिथि 31-10-2008 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र अशविन ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री केवल —ष्ण पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव चमलयाड़ी, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री तेजस्वी की जन्म तिथि 27-7-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री तेजस्वी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Sidharth Sarpal aged 31 years s/o Shri Pardeep Kumar, r/o Village Slohberi, P. O. Joh, Tehsil Amb, district Una, Himachal Pradesh at presently posted as Judicial Magistrate, Ist Class, Court No. 1, Hamirpur (H. P.).
2. Pooja Thami, aged 28 years d/o Shri Nirmal Kumar Thami, r/o Village Kamyana, P. O. Poabo, District Shimla, Himachal Pradesh presently wife of Shri Sidharth Sarpal s/o Shri Pardeep Kumar, r/o Village Slohberi, P. O. Joh, Tehsil Amb, District Una, . . Applicants. Himachal Pradesh
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Sidharth Sarpal and Pooja Thami have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-2-2012 at and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 14-5-2012. The objection received after 14-5-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-4-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Sanjeev Kumar aged 30 years s/o Shri Paras Chand, r/o Village Tikkru, P. O. Chamyana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Rachna Kumari, aged 28 years d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Tikkru, Barota, P. O. Choru, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934Shri Sanjeev Kumar and Rachna Kumari have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within three months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 19-5-2012. The objection received after 19-5-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 16-4-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Y. P. S.Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Hardeep Kumar, aged 29 years s/o Shri Kimti Lal, r/o Village and P. O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Minakshi, aged 24 years d/o Shri Subhash Chander, r/o Village, P. O. and Tehsil Amb, District Una (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shri Hardeep Kumar, aged 29 years s/o Shri Kimti Lal, r/o Village and P. O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Minakshi, aged 24 years d/o Shri Subhash Chander, r/o Village, P. O. and Tehsil Amb, District Una (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have intended to solemnize their marriage ceremony as per Hindu Rites and Customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-5-2012. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-4-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Dinesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Dhar, P. O. Darpa, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Soni aged 24 years d/o Shri Bishamber Dass, r/o Village Ghumarwin, P. O. Lagmanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01 (49 of 2001).
Shri Dinesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Dhar, P. O. Darpa, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) and Smt. Soni aged 24 years d/o Shri Bishamber Dass, r/o Village Ghumarwin, P. O. Lagmanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws [Amendment Act 01, 49 of 2001] that they have solemnized their marriage ceremony on 13-4-2011 at Nawahi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-5-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 4-4-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ranvir Singh, aged 24 years s/o Shri Partap Singh, r/o Village Dhar, P. O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Rajni Bala aged 23 years d/o Shri Karam Singh, r/o Village Plassi, P. O. Baldawara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01 (49 of 2001).
658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934Shri Ranvir Singh, aged 24 years s/o Shri Partap Singh, r/o Village Dhar, P. O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh and Smt. Rajni Bala aged 23 years d/o Shri Karam Singh, r/o Village Plassi, P. O. Baldawara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws [Amendment Act 01, 49 of 2001] that they have solemnized their marriage ceremony on 18-4-2011 at Nawahi Devi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-5-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 4-4-2012 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, ग्राम पंचायत वीर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी पुत्री दीक्षा का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
--------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, ग्राम पंचायत वीर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र जितेन्द्र का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 है। अतः इस बारे किसी को उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 02 तारीख मरजुआ : 7-4-2012 तारीख पेशी : 15-5-2012 श्री राम चन्द सुपुत्र श्री नाजणु राम, निवासी ढरांगण, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी
. . आवेदनकर्ता।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उद्घोषणा राजपत्र।
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया उद्घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 15-5-2012 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकक्षीय अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-4-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री गंगा राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव झीड़ी, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गंगा राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव झीड़ी, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री श्रविका कश्यप का जन्म दिनांक 17-6-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचयत झीड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। 660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 गजे हाजिर होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री गंगा राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 5-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व0 श्री टेक सिंह, निवासी गांव बशौहट, डा0 बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व0 श्री टेक सिंह, निवासी गांव बशौहट, डा0 बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पिता श्री टेक सिंह की मृत्यु दिनांक 23-1-1993 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचयत बान्धी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री गंगा राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 5-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
निर्मला देवी व लता देवी पुत्रियां काली दास, लीला देवी पुत्री व चैतरी विधवा नरैणू, समस्त . . प्रतिवादीगण। निवासीगण लुणग्राम, उप तहसील धर्मपुर661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 64/106, किता 36 रकबा 00-53-62 है0 जमाबन्दी वर्ष 2006-07 स्थित महाल ठाणा/128, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 40/60, किता 12, रकबा 0-14-70 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 41/61, किता 12, रकबा 0-05-60 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, कंचना व मधू पुत्रियां ब्यास देव, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील . . प्रतिवादीगण। धर्मपुर, जिल मण्डी, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 46/69, किता 111, रकबा 0-71-42 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, कंचना व मधू पुत्रियां ब्यास देव, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील . . प्रतिवादीगण। धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 45/66, किता 19, रकबा 01-08-46 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
कश्मीर सिंह, सुरेन्द्र कुमार, बलविन्द्र कुमार पुत्रगण व मन्जुला पुत्री तथा कुन्ता देवी विधवा रूप लाल, निवासीगण बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 6/8, रकबा 0-27-24 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। 664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
जय गोपाल पुत्र पुरन, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 42/62, रकबा 0-31-77 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री घौना आदि, निवासी सनौर, डा0 सरी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
शशी कान्त पुत्र व शारदा देवी, रजनी देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी, सरीता देवी, बबीता देवी पुत्रियां लश्करी राम, मैना देवी, शोधा देवी पुत्रियां देवी सिंह व प्रकाश, सुखू व बिटू पुत्रगण बालकू, समस्त निवासी सनौर, डा0 सरी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण।665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 23/45, किता 31, रकबा 01-27-67 है0 जमाबन्दी वर्ष 2007-08 स्थित महाल सनौर/79, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
राज कुमारी, पिंकी देवी, वीना देवी पुत्रियां व शुकरी देवी विधवा मेहर सिंह, समस्त निवासीगण झरेड़ा, . . प्रतिवादीगण। उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 18/31, रकबा 01-32-80 है0 जमाबन्दी वर्ष 2008-09 स्थित महाल ठाणा/128, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी।
बनाम
सुन्दरू विधवा कुन्दन, सावित्री पुत्री जानकी, पार्वती पुत्री भगत, निर्मला देवी व लता देवी पुत्रियां काली दास, समस्त निवासीगण लुणग्राम, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 30/56, किता 185, रकबा 01-75-00 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल लुणग्राम/125, उप-तहसील धर्मपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री विनय ठाकुर पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . पति। श्रीमती पायल कुमारी पुत्री श्री मुखत्यार सिंह, निवासी वसालन, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी व हाल पत्नी श्री विनय ठाकुर पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, . . पत्नि। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री विनय ठाकुर व श्रीमती पायल कुमारी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 27-2-2009 को गांव सगनेहड, डा0 चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 को प्रातः 2.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 18-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
रत्न गौतम,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थिया श्रीमती बबली पत्नी श्री भागमल उर्फ राज कुमार, निवासी बाल्हड़ा, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम भागमल उर्फ राज कुमार, है परन्तु कागजात माल मुहाल बाल्हड़ा में उसके पति का नाम भागमल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.).
668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 19342. Smt. Neelam Kumari d/o late Sh. Babu Ram, r/o V. P. O. Banikhet, Tehsil Sadar, District Chamba, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Neelam Kumari d/o late Sh. Babu Ram, r/o V. P. O. Banikhet, Tehsil Sadar, District Chamba, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-7-2001 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-5-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 13th day of April, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री यशवन्त कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी जलौण, डा0 वरयारा, तहसील सदर, जिला मण्डी
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती बारा ।
प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में जसवन्त कुमार है, जो कि अज्ञानतावश गलत दर्ज हो गया है जबकि राजस्व अभिलेख में यशवन्त कुमार है, जो कि सही है। मेरा नाम पंचायत अभिलेख में दरुस्त किया जावे।669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 अतः अब सर्व साधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत पेश हो। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 16-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 5/2012 तारीख मरजुआ 17-4-2012 तारीख पेशी : 17-5-2012 ब मुकद्दमा :
श्रीमती रूमा देवी पत्नी श्री पृथ्थी चन्द, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती रूमा देवी पत्नी श्री पृथ्थी चन्द, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थीन की वास्तविक जन्म तिथि 8-2-1955 है परन्तु पंचायत अभिलेख मुहाल पीहड़ बैहडलू में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीन अपनी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख पीहड़ बैहडलू में दर्ज करवाना चाहती है। जिसे पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीन की वास्तविक जन्म तिथि 8-2-1955 पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-5-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934
In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No.KSL-RD-I/12-8 Date of Institution : 2-4-2012 Fixed decision : 17-5-2012 Shri Shawnoo Ram son of Shri Devi Dutt, resident of Village Baggi, P. O. Jagjitnagar, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Shawnoo Ram son of Shri Devi Dutt, resident of Village Baggi, P. O. Jagjitnagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Mrs Kunti Devi born on 6-8-1988 at Village Baggi, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Jagjitnagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kunti Devi daughter of the applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 17-5-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 5th day of April, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 5/13बी ऑफ 2012
श्री अमर चन्द पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी गांव चमरोल वाला, पी0 ओ0 चाखड़, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अमर चन्द पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी गांव चमरोल वाला, पी0 ओ0 चाखड़, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 अभिलेख/परिवार रजिस्टर में बबलू लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा सम्बन्धी अभिलेख में अमर चन्द है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर नकल, आठवीं का प्रमाण-पत्र तथा पहचान-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न किये हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में अमर चन्द किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री लेख राज गुप्ता पुत्र स्व0 श्री टी0 आर0 गुप्ता, निवासी ग्राम बढ्ढल, डा0 गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लेख राज गुप्ता पुत्र स्व0 श्री टी0 आर0 गुप्ता, निवासी ग्रात बढ्ढल, डा0 गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र सुशील गुप्ता का जन्म दिनांक 19-11-1979 को ग्राम बढ्ढल, डा0 गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने की प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त की जन्म तिथि दिनांक 19-11-1979 को ग्राम पंचायत गोयला, के रिकॉर्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-5-2012 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर आपति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सुशील गुप्ता पुत्र श्री लेख राज गुप्ता की जन्म तिथि 19-11-1979 को ग्राम पंचायत गोयला के रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 13-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
प्रेम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 ऑफ 2012
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव डुगनू (स्यारी), पी0 ओ0 खरडहट्टी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव डुगनू (स्यारी), पी0 ओ0 खरडहट ्टी, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में बिट्टू लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र आदि में कृष्णा देवी लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में कृष्णा देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
-------
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 ऑफ 2012
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, गांव जखौली, पी0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, गांव जखौली, पी0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में रीता देवी लिखा गया है जबकि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में उसका नाम सुनीता देवी लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड आधार कार्ड, बैंक पास बुक की कापियां व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया अनपढ़ है जिस बारे उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सुनीता देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री खेम सिंह, गांव देवरा, पी0 ओ0 डुमैहर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री खेम सिंह, गांव देवरा, पी0 ओ0 डुमैहर, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में खेम चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य कागजात में खेम सिंह है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया तथा जमाबन्दी की नकल, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में खेम सिंह किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री तेज लाल पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव लाहमो (दावटी), डा0 घणागुघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री तेज लाल पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव लाहमो (दावटी), डा0 घणागुघाट, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में ब्रिज लाल लिखा गया है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र तथा राजस्व अभिलेख आदि में उसका नाम तेज लाल लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में तेज लाल किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह, वासी वसोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह, वासी वसोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र यशपाल सिंह का जन्म गांव वसोली में दिनांक 21-3-1992 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25-04-2012
संख्याः टीसीपी-एफ (5)-5/2010-11.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, प्रारूप हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अमैंडमैंट रूल्ज, 2011 को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28.02.2011 द्वारा, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पाें) और सुझाव(वों) आमंंित्रत करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किए गए थे;
और इस निमिा राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर विचार किया गया;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अमैंडमैंट रूल्ज, 2012 है।
2. नियम 12 संशोधन.-हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 12 के सब रूल (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया सब रूल (2ए) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the provisions of these rules, the676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 time of development fee under this rule".
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English Text of Government Notification No.TCP-f(5)-5/2010-II dated 25-
04-2012-as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPRTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25-04-2012
No. TCP-F(5)-5/2010-II .—Whereas the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2011 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) vide this department notification of even number dated 28.02.2011 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub- section (I) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No.12 of 1977);
And whereas, objection(s) and suggestion (s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978,namely:-
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of rule-12.— After sub-rule (2) of rule 12 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, the following new sub-rule(2A) shall be inserted, namely:-
"(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the provisions of these rules, the structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 time of development fee under this rule".
By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).
677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अप्रैल, 2012
सं0 ईडीएन-सी-ए(1)-3/2011.-राज्यपाल हि0 प्र0 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसरण में पाठशाला मानचित्रिकरण प्रक्रिया (School Mapping Exercise) के अन्तर्गत निम्न वर्णित स्थानों में नई राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-
678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (शिक्षा)।679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934
In the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla
ORIGINAL JURISDICTION
Company Petition No. 1/2012 In the matter of Sections 391-394 of the Companies Act, 1956
and
In the matter of Scheme of Amalgamation of Himachal Fine Blank Limited with KDDL Limited And in the matter of
Himachal Fine Blank Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India
. . Transferor Company
WITH/AND
KDDL Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India
. . Transferee Company Notice convening meeting of Share holders, Secured Creditors and Unsecured Creditors To
Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of KDDL Limited (Transferee Company)
Take notice that by an order made on 20-3-2012, the Court has directed that meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the company be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of may, 2012 at 2.00 P. M., 3.00 P. M. and 4.00 P. M. respectively, for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said Company and Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company.
Take further notice that in pursuance of the said order, meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company will be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of may, 2012 at 2.00 P. M., 3.00 P. M. and 4.00 P. M. respectively, when you are requested to attend.
Take further notice that you may attend and vote at the said meetings in person or by proxy, provided that a proxy in the prescribed form, duly signed by you, is deposited at the registered office of the Company at Plot No. 3 Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220, not later than 48 hours before the meeting.
680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934This court has appointed Shri Praneet Gupta , Advocate to be the Chairman and failing him, Shri Vishal Panwar, Advocate to be the Alternate Chairman of the said meetings.
A copy each of the compromise or arrangement, the statement under section 393 and a form of proxy has been already sent, however in case any person desirous to obtain another copy of the same can have it from the registered office of the Company on any working day between the working hours.
Dated this 10th day of April, 2012
Sd/-
(VISHAL PANWAR) (PRANEET GUPTA) Alternate Chairman Advocate
Chairman Appointed for the Meeting.
_________
In the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla
ORIGINAL JURISDICTION
Company Petition No. 1/2012 In the matter of Sections 391-394 of the Companies Act, 1956
and
In the matter of Scheme of Amalgamation of Himachal Fine Blank Limited with KDDL Limited
And in the matter of
Himachal Fine Blank Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India
. . Transferor Company
WITH/AND
KDDL Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India
. . Transferee Company Notice convening meeting of Share holders, Secured Creditors and Unsecured Creditors To
Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of
Himachal Fine Blank Limited (Transferor Company)681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 Take notice that by an order made on 20-3-2012, the Court has directed that meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the company be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of May, 2012 at 10.00 A. M., 11.00 A. M. and 12.00 Noon respectively, for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said Company and Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company.
Take further notice that in pursuance of the said order, meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company will be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of May, 2012 at 10.00 A. M., 11.00 A. M. and 12.00 Noon respectively, when you are requested to attend.
Take further notice that you may attend and vote at the said meetings in person or by proxy, provided that a proxy in the prescribed form, duly signed by you, is deposited at the registered office of the Company at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220, not later than 48 hours before the meeting.
This court has appointed Shri Ajay Mohan Goel, Advocate to be the Chairman and failing him, Shri Suneet Goel, Advocate to be the Alternate Chairman of the said meetings.
A copy each of the compromise or arrangement, the statement under section 393 and a form of proxy has been already sent, however in case any person desirous to obtain another copy of the same can have it from the registered office of the Company on any working day between the working hours.
Dated this 10th day of April, 2012
Sd/-
(AJAY MOHAN)
Advocate
Chairman Appointed for the Meeting.
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माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला
मूल क्षेत्राधिकार
कम्पनी याचिका नं0 4 वर्ष 2012
इनके मामले में :-
धारा 391 से 394 कम्पनी अधिनियम, 1956682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 और इनके मामले में :-
सम्मिश्रण की योजना स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड साथ में स्थापना रिटेल लिमिटेड मुताबिक धारा 391 से 394 और दूसरे प्रावधानों कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत। और इनके मामले में :-
स्पाइस डिस्ट्रीब्यूसन लिमिटेड, यह कम्पनी कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजी—त कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।
.....याचिकाधिकारी/अन्तरक कम्पनी और इनके मामले में :-
स्पाइस रिटेल लिमिटेड, यह कम्पनी कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजी—त कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।
......याचिकाधिकारी/अन्तिरित कम्पनी
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याचिका की सूचना
कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 391 तथा 394 अन्तर्गत याचिका स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड साथ स्पाइस रिटेल लिमिटेड की व्यवस्था योजना उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता कम्पनीज द्वारा तिथि 27 फरवरी, 2012 में प्रस्तुत की गई थी तथा 23 मार्च, 2012 में सूचीबद्ध थी तथा कथित याचिका तिथि 15 मई, 2012 की माननीय कम्पनीज न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।
कोई व्यक्ति कथित याचिका के प्रतिवाद का इच्छुक है, स्वयं की इच्छा की एक सूचना स्वयं के नाम तथा पता के साथ याचिकाकर्ता कम्पनीज के अभिवक्ता को निर्धारित तिथि से 3 (तीन) दिन से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए। वो कोई व्यक्ति इस याचिका के प्रतिवाद हेतु प्राप्त करता है, प्रतिवाद के आधार तथा स्वयं के शपथ-पत्र की एक प्रति इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान से उक्त की अपेक्षाकर्ता किसी व्यक्ति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
हस्ताक्षरित/- तिथि : 26-4-2012 खेतान एण्ड पार्टनर्ज, आवेदक कम्पनीज हेतु अधिवक्ता डब्ल्यू-13, वेस्ट विंग, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048.
683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 4 OF 2012
In the matter of :
Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956;
And in the matter of :
Scheme of Amalgamation of SPICE DISTRIBUTION LIMITED with SPICE RETAIL LIMITED pursuant to Sections 391 to 394 and other relevant provisions of the Companies Act, 1956.
And in the matter of :
SPICE DISTRIBUTION LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173205 within the aforesaid jurisdiction.
PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY.
And in the matter of :
SPICE RETAIL LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173205, within the aforesaid jurisdiction.
PETITIONER/TRANSFEREE COMPANY.
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NOTICE OF PETITION
A petition under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of this Hon'ble Court to a Scheme of Amalgamation of Spice Distribution Limited and Spice Retail Limited was presented by the Petitioner Companies above named on 27-2-2012 and was listed on 23-3-2012. The said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 15-5-2012.
Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send the notice of his intention, signed by him or his advocate with his/her name and address to the Advocates of the684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अपै्रल, 2012/6 वैशाख, 1934 petitioner Companies so as to reach the Advocates for the Petitioner Companies not later than 3 (three) days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds for opposition, and a copy of his affidavit should be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same upon payment of the prescribed charges for the same.
Sd/-
(KHAITAN & PARTNERS) Dated : 26-4-2012 ADVOCATES FOR THE PETITIONER COMPANIES
W-13, WEST WING GREATER KAILASH PART-II
NEW DELHI-110048.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित