Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 22, 27 April 2012

Published 27 April 2012

Gazette no.
22
Gazetteid
22/GAZETTE/2012-27/04/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-04-27.22_gazette_2012-27_04_2012
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 27 अप्रैल, 2012/7 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पठानू राम, निवासी गांव रक्कड़ भेड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पठानू राम, निवासी गांव रक्कड़ भेड़ी, डाकखाना रक्कड़ भेड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रोहित एस0 शर्मिली का जन्म दिनांक 14-4-1990 को महाल रक्कड़ भेड़ी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

22-राजपत्र/2012-27-4-2012 (685) 686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 4-5-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 6-4-2012 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : पेशी दिनांक : 4-5-2012 श्री कुलदीप कुमार व सुरिन्दर कुमार पुत्रान श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत धरेड़

प्रार्थना-पत्र वराए दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड में नत्थू राम पुत्र श्री सन्तोष कुमार के बजाए सन्तोष कुमार पुत्र श्री नत्थू राम दर्ज करने बारे।

श्री कुलदीप कुमार व सुरिन्दर कुमार पुत्रान श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल धरेड़, खाता नं0 359 खतौनी नं0 679, 680 खसरा, कित्ता 6, LM 1-12-91 है0 पुराना खाता नं0 228, खतौनी नंं0 601, 602 खसरा, कित्ता 6 रकवा तादादी 1-12-91 जमाबन्दी वर्ष 2004-2005 में भू-मालिक है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में नत्थू राम पुत्र श्री सन्तोष कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः नत्थू राम पुत्र श्री सन्तोष कुमार के बजाए सन्तोष कुमार पुत्र श्री नत्थू राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नत्थू राम पुत्र सन्तोष कुमार के बजाए सन्तोष कुमार पुत्र नत्थू राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई उजर व एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 10-4-2012 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : 2012/Teh पेशी दिनांक : 4-5-2012 श्री दिला राम पुत्र श्री श्यामा, निवासी गांव धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत धरेड़

प्रार्थना-पत्र वराए दरुस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में दुलो राम पुत्र श्री श्यामा के बजाए दिला राम पुत्र श्री श्यामा दर्ज करने बारे।

श्री दिला राम पुत्र श्री श्यामा, निवासी गांव धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल धरेड़, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ के राजस्व रिकार्ड में भू-मालिक है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में दुलो राम पुत्र श्री श्यामा दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने दुलो राम पुत्र श्यामा के बजाए दिला राम पुत्र श्री श्यामा दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दुलो राम पुत्र श्यामा के बजाए दिला राम पुत्र श्री श्यामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई उजर व एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 4-2-2012 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shri Jagat Ram s/oShri Beli Ram, VPO Marehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Jagat Ram s/o Shri Beli Ram, VPO Marehar, डाकखाना Sonsal, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विनोद कुमार का जन्म/मुत्यु 688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 दिनांक 27-12-2007 को महाल Marehar में हुआ था/हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक .......................... को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री लक्षमण दास, निवासी गांव मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री लक्षमण दास, निवासी गांव मझैरना, डाकखाना मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र काव्य मैहरा का जन्म दिनांक 4-12-2007 को महाल मझैरना में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ...................... को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shri Santa Kumar s/o Shri Dyal Chand, r/o Village and Post Office Badagran, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Santa Kumar s/o Shri Dyal Chand, r/o Village and Post Office Badagran, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अभय ठाकुर (Abhay Thakur) का जन्म दिनांक 16-8-2008 को महाल Badagran में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक .......................... को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री राम प्रकाश पुत्र श्री शेष राम, निवासी गांव महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम प्रकाश पुत्र श्री शेष राम, निवासी गांव महाकाल,, डाकखाना महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कपिल शर्मा का जन्म दिनांक 1-12-1986 को महाल महाकाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। 690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 आज दिनांक ...................... को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 12/NT/2012/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्री बरफिन बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बरफिन पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी जंदरागल, डाकखाना पद्धर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी मोनिका देवी की मृत्यु तिथि 1-9-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत जंदरागल में उक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री कुलजीत सिंह, निवासी गांव टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती वीना देवी पत्नी  श्री कुलजीत सिंह, निवासी गांव टहु, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री पूजा देवी का जन्म दिनांक 25-1-2007 को टहु गांव में हुआ है।691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 परन्तु पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अतः अब इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा किसी बांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कुशला देवी पत्नी श्री जनक सिंह, निवासी गांव मंझ लाहड़, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि 19-1-2009 है, जोकि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती कुशला देवी के लड़के अभिषेक राणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 10-05-2012 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। त्रिलोक चन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती वेवी पत्नी श्री सुमन सिंह, निवासी गांव मंझ लाहड़, डाकघर डोला खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि 31-7-2008 है, जोकि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती वेवी के लड़के सूजल राणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोला खरयाना के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 10-05-2012 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 11-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। त्रिलोक चन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र विक्रम का जन्म तिथि 8-5-1989 है। परन्तु ग्राम पंचायत अम्ब पठियार में जन्म पंजी—त न है अतः इसे पंजी—त किए जाने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे विक्रम का जन्म पंजी—त किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी,

तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र संजीव ठाकुर की जन्म तिथि 11-2-1990 है। परन्तु ग्राम पंचायत अम्ब पठियार में जन्म पंजी—त न है अतः इसे पंजी—त किए जाने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे संजीव ठाकुर का जन्म पंजी—त किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी,

तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप चन्द उर्फ रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उर्फ रतन चन्द, गांव समकेहड़, मौजा गुगलाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री रूप चन्द उर्फ रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उर्फ श्री रतन चन्द, गांव समकेहड़, मौजा गुगलाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा नाम रूप चन्द पुत्र श्री रतन सिंह मुताबिक अराजी खाता नं0 57, खतौनी नं0 59, खसरा नं0 411, 412, 415, कित्ता 3, रकवा तादादी 694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 0-28-93 हैक्0 वाक्या महाल पपाहन, मौजा चलवाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) नकल जमाबन्दी वर्ष 2006-2007 है जबकि सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रूप चन्द पुत्र श्री रतन चन्द है। दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस दरुस्ती बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को अदालत हजा में हाजर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रूप चन्द उर्फ रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उर्फ श्री रतन चन्द दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ...................2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेश कुमार,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप सिंह उपनाम रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उपनाम श्री रतन चन्द, गांव समकेहड़, मौजा गुगलाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री रूप सिंह उपनाम रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उपनाम श्री रतन चन्द, गांव समकेहड़, मौजा गुगलाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड/कागजात माल व नकल जमाबन्दी वर्ष 2007-2008 में मेरा नाम रूप सिंह पुत्र श्री रतन सिंह है जबकि सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रूप लाल पुत्र श्री रतन चन्द है अतः रूप सिंह उपनाम रूप लाल पुत्र श्री रतन सिंह उपनाम रतन चन्द दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस दरुस्ती बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को अदालत हजा में हाजर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रूप चन्द उर्फ रूप लाल सुपुत्र श्री रतन सिंह उर्फ श्री रतन चन्द दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ................... 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेश कुमार,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री बसन्त राम कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 2010 तारीख पेशी : 30/5/2012 श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी गांव बल्ल भूरियां, डाकखाना वैरघाट, ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

मुस्त्री मुनादी :--

उत्तम चन्द पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी गांव बल्ल भूरियां, डाकखाना वैरघाट, ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पिता श्याम सिंह का देहान्त दिनांक 15-3-1990 को गांव वल्ल भूरियां, ग्राम पंचायत वल्ल वैरघट्‌टा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इस की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से श्याम सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्याम सिंह पुत्र श्री धनू राम की मृत्यु तिथि 15-3-1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकातन तारीख पेशी 30-5-2012 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्याम सिंह पुत्र श्री धनू राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वैरघट्‌टा को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 7-4-2012 को जारी हुआ। मोहर। बसन्त राम,

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 06/2012 तारीख पेशी : 6-6-2012 शीर्षक :

श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री गोपाल, निवासी महाल रगेंहड, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री गोपाल, निवासी महाल रगेंहड, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असल नाम वरड़ू राम है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल रगेंहड, मौजा काहनाफट में कशमीर सिंह पुत्र श्री गोपाल दर्शया गया है अतः इसे दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में कशमीर सिंह उपनाम वरड़ू राम पुत्र श्री गोपाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 158 ऑफ 2012

तारीख पेशी : 7-5-2012 श्री नोक सिंह पुत्र श्री तेज राम, निवासी भ्याफड़, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र पवन कुमार का जन्म दिनांक 4-4-2007 को हुआ है जो कि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पवन कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आ कर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 4-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

के0 आर0 भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 40-IX/09 तारीख रजुआ : 31-8-2009 किस्म मुकद्दमा : तकसीम 1. सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री परमेश्वर दास, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, 2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री परमेश्वर दास, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, 3. लोकेश पुत्र श्री प्रभु दयाल, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, 4. अमर चन्द पुत्र श्री प्रभु दयाल, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, 5. सतीश कुमार पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी भमनाला, तहसील रोहड़ू, 6. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी भमनाला, तहसील रोहड़ू, प्रार्थी नं0 1,3,4, 5 व 6 द्वारा मुख्तयार आम श्री महेन्द्र सिंह प्रार्थी नं0 2 . . फरीक अब्बल।

बनाम

1. सर्वश्री गिरजा नन्द पुत्र श्री कून्दन लाल, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 2. कृष्ण देवी पत्नी श्री शाह नन्द, निवासी किन्डारी, तहसील चड़गांव, 3. कुन्दन लाल पुत्र श्री सीता राम, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 4. हुक्कमी नन्द पुत्र दुर्गे, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, . . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत हुकमन तकसीम जेर धारा 123 भू0 राजस्व हि0 प्र0 अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाता खतौनी नं0 30/82 ता 88, कित्ता 48, रकबा तादादी 05-06-53 है0 वाका चक लडोट, तहसील चड़गांव बरूए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा अ फरीक अब्बल सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री परमेश्वर दास, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री परमेश्वर दास, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, लोकेश पुत्र श्री प्रभु दयाल, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, अमर चन्द पुत्र श्री प्रभु दयाल, निवासी कांशनी, उप-तहसील टिक्कर, सतीश कुमार पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी भमनाला, तहसील रोहडू, श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी भमनाला, तहसील रोहडू। प्रार्थी नं0 1, 3, 4, 5 व 6 द्वारा मुख्तयार आम श्री महेन्द्र सिंह प्रार्थी नं0 2 को दिया गया उक्त फरीकैन ने एक दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवादग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है तथा अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है। इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किया गया परन्तु फरीकदोयम नं0 1 मृतक गिरजा नन्द के जायज वारसान श्रीमती प्रजा देवी पुत्री, श्रीमती पदम देई पुत्री, श्रीमती शांका देई पुत्री व पुत्र राजा राम व विधवा गांगा देवी पत्नी स्व0 श्री गिरजा नन्द तथा प्रतिवादी नं0 4 हुकमी नन्द पुत्र दुर्गे, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव के घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके सेे करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25 मई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री कली राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती गीता देवी विधवा श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम व डाकघर बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत कागजात माल में नाम की दरुस्ती इन्द्राज धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दरुस्त करने बारे।

श्रीमती गीता देवी विधवा श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम व डाकघर बखोल ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम कागजात माल में शिला विधवा सुरेन्द्र सिंह दर्ज है और पंचायत रिकार्ड में गीता विधवा सुरेन्द्र सिंह दर्ज है जो कि पंचायत रिकार्ड में ठीक दर्ज है जो कागजात माल में भी गीता देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कागजात माल मेें दरुस्ती बारा कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कली राम, नायब तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री जीत सिंह पुत्र श्री जमनू राम, निवासी गांव कडरब, डा0 चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीत सिंह पुत्र श्री जमनू राम, निवासी गांव कडरब, डा0 चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पत्नी सावित्री का नाम (सुलोचना से सावित्री) दरुस्त करवाने हेतु व ग्राम पंचायत बलग के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री धोलू पुत्र श्री शम्भू, निवासी गांव बगेशर, डा0 कुठार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धोलू पुत्र श्री शम्भू, निवासी गांव बगेशर, डा0 कुठार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पौत्र अक्षु जिसकी जन्म तिथि 18-7-2008 है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुठार के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सरला पुत्री श्री माठू राम, निवासी ग्राम क्यार, डा0 क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरला पुत्री श्री माठू राम, निवासी ग्राम क्यार, डा0 क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपना नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत क्यार के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। 700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 9-4-2012 Date of next hearing : 15-5-2012.

Shri Bhagat Ram s/o Shri Jhalu Ram, r/o Village and P. O. Kulag, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

1. General Public, 2. The Pradhan, Gram Panchayat Kulag

Proclamation regarding correction of name in Panchayat record.

ORDER:

Whereas Shri Bhagat Ram s/o Shri Jhalu Ram, r/o Village and P. O. Kulag, Tehsil Chopal, appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to effect his son's name as Mr. Roshan Ninta entered as Mr. Roshan Lal and Mr. Raveesh Ninta entered as Mr. Ramesh Chand in Gram Panchayat record inadvertently. He has apprised that the correct name mentioned supra be ordered to be entered in Gram Panchayat Kulag.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents—General public, Panchayat Kulag for inviting the objections if any, if some one has any objection regarding registration of name, he may appear before the undersigned Court on or before 15-5-2012 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of name be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 13-4-2012.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 25/09

तारीख दायर : 4-6-2009 श्री केवल राम पुत्र श्री शराडू, गांव सूंडा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती चामकू पुत्री श्री सोफी, गांव कमसारी 12/20, हालावाद गांव कूहल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),

2. श्रीमती फिन्डी उर्फ रामकली पुत्री श्री सोफी, गांव कमसारी 12/20, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),

3. श्री गोसरू पुत्र श्री राई, गांव कूहल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. .प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी खसरा नं0 384, रकबा तादादी 00-07-42 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 134/337 वाका चक देवठी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री केवल राम पुत्र श्री शराडू, गांव सूंडा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खसरा नं0 384, रकबा तादादी 00-07-42 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 134/337 वाका चक देवठी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में प्रस्तुत की है जो बराए तकसीम इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, तथा वादी को भी इनके स्थाई रिहायशी पते के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है । अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0ः 1/2011

तारीख दायर : 11-1-2011 1. श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री कालू राम, गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),

2. श्री पदम दास पुत्र स्व0 श्री कालू राम, गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 3. श्री मोती राम पुत्र स्व0 श्री कालू राम, गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),

4. श्री मनोहर दास पुत्र स्व0 श्री कालू राम, गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीगण।

बनाम

श्रीमती गुलाब दासी पुत्री स्व0 श्री कालू राम, हाल पत्नी श्री चेत राम, निवासी गांव शरकोटी तहसील . .प्रतिवादी। निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी किते 26, रकबा तादादी 02-15-49 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 86/176 ता 184, वाका चक बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

वादीगण श्री पूर्ण चन्द आदि नं0 1 ता 4 गांव बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी किते 26, रकबा तादादी 02-15-49 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 86/176 ता 184, वाका चक बसाहरा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में प्रस्तुत की है जो बराए तकसीम इस अदालत में विचाराधीन है। श्रीमती गुलाब दासी पुत्री स्व0 श्री कालू राम की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। प्रतिवादी श्रीमती गुलाब दासी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी श्रीमती गुलाब दासी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 11-XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 18-4-2012 श्री लेख राम पुत्र श्री मान सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री लेख राम पुत्र श्री मान सिंह, निवासी कढारघाट, परगणा सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में लेख राज दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम लेख राम दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 18-5-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-4-2012 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

---------

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 19/XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 16-4-2012 श्री मान सिंह पुत्र श्री तोता राम बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री मान सिंह पुत्र श्री तोता राम, निवासी तलाह, परगणा सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहन सिंह दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम मान सिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 15-5-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-4-2012 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 10/XIII-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 16-4-2012 श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री मगनी राम बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री मगनी राम, निवासी तलोश, परगणा चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गोपाल सिंह दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम भोपाल सिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 15-5-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-4-2012 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 6/2012

तारीख दायर : 2-4-2012 श्री अनुप शर्मा पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी वार्ड नं0 2 पदम नगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अनुप शर्मा पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी वार्ड नं0 2 पदम नगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र ईशान शर्मा जिसकी जन्म तिथि 30-3-2000 है ने प्रार्थी की सहमति से अपना नाम ईशान शर्मा के स्थान पर ईशान लठ705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 रख लिया है परन्तु नगर पालिका परिषद्‌, रामपुर के अभिलेख में अभी तक आवेदक का नाम ईशान ही चला आ रहा है, नाम परिवर्तन के लिए आवेदक ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम नगर पालिका परिषद्‌, रामपुर के अभिलेख में ईशान शर्मा के स्थान पर ईशान लठ परिवर्तित करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम नगर पालिका परिषद्‌, रामपुर के अभिलेख में ईशान शर्मा के स्थान पर ईशान लठ परिवर्तित करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगर पालिका परिषद्‌ के अभिलेख में प्रार्थी के पुत्र का नाम ईशान शर्मा के स्थान पर ईशान लठ परिवर्तित करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 7/2012

तारीख दायर : 2-4-2012 श्री सोहन सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव दारन, ग्राम पंचायत दोफदा, तहसील रामपुर बुशहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव दारन, ग्राम पंचायत दोफदा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री कुमारी प्रिया की जन्म तिथि 13-2-2008 है जिसका जन्म घर पर ही हुआ है परन्तु समय पर पुत्री का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। अपनी पुत्री के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख दोफदा में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री कुमारी प्रिया की जन्म तिथि 13-2-2008 का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री कुमारी प्रिया के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 8/2012

तारीख दायर : 2-4-2012 श्री महेन्द्र लाल पुत्र श्री चुंजी राम, निवासी गांच खनेरी, ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री महेन्द्र लाल पुत्र श्री चुंजी राम, निवासी गांच खनेरी, ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल व जन्म तिथि 30-5-1971 सही व दरुस्त है जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक ने छाया प्रति दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र व पैन कार्ड आयकर विभाग संलग्न कर रखे हैं परन्तु ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में आवेदक का नाम महेन्द्र सिंह व जन्म तिथि 1971 दशाई गई है। आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में अपने नाम व जन्म तिथि की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम व जन्म तिथि को स्थानीय पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 9/2012

तारीख दायर : 2-4-2012 श्री नजीरू हुसैन पुत्र श्री करीम बशक, निवासी गांव बधाल, ग्राम पंचायत बधाल, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नजीरू हुसैन पुत्र श्री करीम बशक, निवासी गांव बधाल, ग्राम पंचायत बधाल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी किसी जरूरी कार्य से बाहर गया हुआ था जिस कारण अपने परिवार का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत बधाल में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी के परिवार में स्वयं नजीरू हुसैन, जन्म तिथि 25-3-1973, जैनम पत्नी जन्म तिथि 26-3-1981, अब्दुल पुत्र जन्म तिथि 15-2-2003 व शवीना पुत्री जन्म तिथि 25-1-2005 है उपरोक्त प्रार्थी अपना नाम व अपने परिवार का नाम व जन्म तिथियाें का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के परिवार व उसके स्वयं का नाम व जन्म तिथियाें का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख बधाल में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख बधाल में प्रार्थी व उसके परिवार के नाम व जन्म तिथियां पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 10/2012

तारीख दायर : 16-4-2012 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री प्रीतम देव, निवासी गांव शनेरी, ग्राम पंचायत शिंगला, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री प्रीतम देव, निवासी गांव शनेरी, ग्राम पंचायत शिंगला, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री सावी शर्मा की जन्म तिथि 27-12-2010 है जिसका जन्म घर पर ही हुआ है परन्तु समय पर पुत्री का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज नही करवा सका है। अपनी पुत्री के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख शिंगला में करवाना चाहता है। 708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री सावी शर्मा की जन्म तिथि 27-12-2010 का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री सावी शर्मा के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : /2012

तारीख रजुआ : 11-4-2012 श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री रंगी राम, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 29-11-2008 को श्रीमती कमलेश पुत्री श्री जीत राम, निवासी ग्राम कोटियां, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री रंगी राम, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन व श्रीमती कमलेश पुत्री श्री जीत राम, निवासी ग्राम कोटियां, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मानपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 30-4-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

सरोज देवी पत्नी श्री भजन लाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

सरोज देवी पत्नी श्री भजन लाल, वासी पोलिया वीत ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र तुलसी राम का जन्म दिनांक 16-8-1991 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पोलिया वीत को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 25 अपै्रल, 2012

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1)2/2008-5582-718.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, युवाओं के शारीरिक विकास तथा उनकी ऊर्जा को दिशा देने के दृष्टिगत्‌ प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक व्यायामशाला (Gymnasium) स्थापित करने तथा इसे स्थापित करने की निम्न प्रक्रिया को अपनाने के सहर्ष आदेश प्रदान करती हैंः-

1. व्यायामशाला के लिए उपकरण क्रय करने हेतु धनराशि व अन्य मार्गदर्शन :

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला स्थापित करने हेतु ` 50000/-प्रति पंचायत के लिए अनावर्ति धनराशि 13वें वितायोग के अन्तर्गत जिला परिषद्‌ को चिन्हित कर दी गई है। (2) जिले में चयनित तथा अनुमोदित सामान की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश पंचायत वार संकलित करने के उपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 पर क्रय किये गए सामान को संबन्धित फर्म द्वारा पंचायतों में स्थापित करने व सामान की निर्धारित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न समिति का गठन किया जाता हैः-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌ अध्यक्ष
2. जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी सदस्य
3. सचिव, जिला परिषद्‌ सदस्य

स्मिति द्वारा बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाएगा जिसका यात्रा व दैनिक भत्ता ईत्यादि की राशि की अदायगी 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषद्‌ द्वारा की जाएगी।

(3) पंचायतों द्वारा व्यायामशाला को स्थापित करने हेतु चयनित स्थलों की व उपलब्ध करवाये गए उपकरणों व सामग्री की समय-समय पर देख-रेख करने हेतु खण्ड कार्यालय में कार्यरत खण्ड अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिन विकास खण्डों में खण्ड अभियन्ता के पद उपलब्ध नहीं है उन विकास खण्डों में सहायक अभियन्ता विकास या विकास खण्ड का वरिष्ठतम्‌ कनिष्ठ अभियन्ता नोडल अधिकारी होगा।

(4) सचिव जिला परिषद्‌ द्वारा सम्बन्घित फर्म को व्यामशाला हेतू उपकरण प्रदान करने व स्थापित करने से संबन्धित ग्राम पंचायत की सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर अदायगी की जायेगी। (5) रिपोर्ट संबन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान व पंचायत सचिव/ पंचायत सहायक द्वारा सत्यापित की जाएगी। जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त सामग्री की स्टाक स्टोर रजिस्टर में पृष्ठ संख्या पर इंद्राज कर दिया गया है।

2. व्यायामशाला हेतु उपकरण क्रय व स्थापित करने की प्रक्रिया :

(1) उपकरणों के क्रय हेतु दरों का निर्धारण (rate contract) नियन्त्रक स्टोर (सामान) उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा तथा सामान के विनिर्देश (specification) के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैंः-

1. नियन्त्रक, स्टोर (सामान) उद्योग विभाग अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, युवा सेवा एवं खेल विभाग सदस्य
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक, (शारीरिक शिक्षा विंग) शिक्षा विभाग सदस्य
4. संयुक्त निदेशक, पंचायती राज सदस्य

(2) समिति द्वारा सामान के विनिर्देश के अतिरिक्त आपूर्ति किये जाने वाले सामान की गुणवत्ता व दरों तर्कसंगता को भी सुनिश्चित किया जाएगा व संबन्धित फर्म संबन्धित ग्राम पंचायत में क्रय किये गए उपकरणों को पहुंचाएगी तथा उसे व्यायामशाला में स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त सामान पर एक वर्ष वारंटी भी लागू रहेगी।

3. व्यायामशाला को स्थापित करने हेतु स्थल का चयन व संचालन :

व्यायामशाला को स्थापित करने हेतु स्थल का चयन संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा तथा व्यायामशालाओं को निम्न स्थानों पर प्राथमिकता अनुसार स्थापित करने का निर्णय लेगीः- • पंचायत घर

• युवक मण्डल

• सामुदायिक भवन

• पाईका केन्द्र711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934 • महिला मण्डल भवन

• उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला

• अन्य उपयुक्त सार्वजनिक स्थान

ग्राम पंचायत व्यायामशाला के संचालन का दायित्व स्वयं लेगी या यूवक मण्डल को सौंपा जायेगा परन्तु व्यायामशाला हेतु सदस्यता सभी लोगों के लिए खूली होगी। व्यायामशाला के दैनिक संचालन, रख-रखाव, समय निर्धारण ईत्यादि का दायित्व संचालक मण्डल के प्रधान व सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधि, जैसा भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निर्णय ले, का होगा।

4. व्यायामशाला को न स्थापित करने की स्थिति में विकल्प :

ग्राम पंचायत में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में, व्यायामशाला को स्थापित करने में असमर्थता प्रकट करती है तो ऐसी ग्राम पंचायत अपने खण्ड विकास अधिकारी को इसकी सूचना प्रदान करेगी तथा खण्ड विकास अधिकारी इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा की वास्तव में व्यायामशाला को ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित करना संभव नहीं है तथा रिपोर्ट के आधार पर विभाग ऐसी पंचायतों में खेल से संबन्धित सामान (sports kit) क्रय करने की अनुमति प्रदान करेगा। खेल से संबन्धित सामान क्रय करने हेतु प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें युवक मण्डल का प्रधान, निकटवर्ती पाठशाला का शारीरिक शिक्षा अध्यापक, दो पंचायत के प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक महिला प्रतिनिधि होगी तथा पंचायत सचिव/सहायक समिति के सदस्य सचिव होंगें। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किये गए खेल सामान (sports kit) का ईन्द्राज स्टॉक स्टोर रजिस्टर में किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ता0/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

-------

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH मजीठा हाऊस,शिमला -171002, Majitha House Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla, the 27th April, 2012

No. SEC.13-96/2012-976-1023.—In exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India and Section 9(1) of HP Municipal Corporation Act, 1994 read with rule 33 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012, the State Election Commission, Himachal Pradesh hereby notifies the 'Election Programme' for the conduct of general election to the Municipal Corporation of Shimla, as under:—

1. Nomination papers to be filed : On 5th, 7th & 8th May, 2012

(Between 11 AM to 3 PM)

Nomination papers shall be filed at a place fixed and before the officer appointed by the Returning Officer.

2. Scrutiny of nomination papers : on 9th May, 2012 (10 AM onwards) 3. Withdrawal of candidature : on 11th May, 2012 before 3 PM.

712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

4. The list of contesting candidates : on 11th May, 2012 immediately after the time of withdrawal is over. The office wise list of all contesting candidates showing the names and symbols allotted to them shall be prepared and affixed.

5. The list of polling station shall be pasted : on or before 5th May, 2012

6. Date of Poll, if necessary : on 27th May, 2012

(From 7 AM to 4 PM)

7. The counting of votes, in the event of poll: Counting of votes for Councilor, Deputy Mayor and Mayor of the Municipal Corporation shall be taken up on 28th May, 2012 from 8 AM onwards in the Deputy Commissioner's office complex, Shimla. Counting for a constituency once started shall continue till it is completed.

8. Declaration of election results : Result shall be declared immediately after the

counting.

The process of election shall be completed by 30th May, 2012.

By Order Of the State Election Commission, Himachal Pradesh

Sd/-

Secretary,

State Election commission,

Himachal Pradesh.

_________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH मजीठा हाऊस,शिमला-171002, Majitha House Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla, the 27th April, 2012

No. SEC-16-29/2001-1024-1191.—In exercise of the powers conferred in it under Article 243 ZA of the Constitution of India and Sections 9 (1) & 30 of the HP Municipal Corporation Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission of Himachal Pradesh hereby directs that the Model Code of Conduct, for the election of Municipal Corporation, Shimla, shall come into force with effect from 27th April, 2012 (FN) within the territorial jurisdiction of Municipal Corporation, Shimla, till the election process is completed i.e 30th May, 2012 in view of the election programme of the Municipal Corporation, Shimla notified today i.e 27th, April, 2012.

By Order of the State Election Commission, Himachal Pradesh.

Sd/-

Secretary,

State Election Commission,

Himachal Pradesh.

713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

(डी अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-02, 26-4-2012

संख्याः जी0ए0डी0-डी0-7(जी) 1-12/81-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, फण्डामेन्टल रूल्ज के नियम 45 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0- डी0-7 (जी) 1-12/81, तारीख 1 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और तारीख 18 जुलाई, 1994 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 7 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 7 में, उप नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम (4) जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4)" विहित भर्ती अभिकरण के माध्यम से भर्ती किए गए संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर, सरकारी आवास के आबंटन हेतु नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विचार किया जा सकेगाः-

(i) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी उसके द्वारा धारित तत्स्थानी पद के फलस्वरुप, सरकारी आवास के उस वर्ग के आबंटन के लिए जिसके लिए नियमित कर्मचारी हकदार है जब वह उसी पद पर प्रारम्भ में तैनात रहा है जिसे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा धारित किया जा रहा है, साधारण अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय पर पात्र होगा; और

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सरकारी आवास के आबंटन के लिए वरीयता, आवास के वर्ग को ध्यान मे लिए बिना, राज्य सरकार के अधीन सेवा मे पदग्रहण की तारीख होगी, किन्तु उसे, उस प्रवर्ग/वर्ग मे नियमित कर्मचारी के नीचे रखा जाएगा।

3. नियम 10 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 10 में, उप-नियम (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम (6) जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(6) वे अधिकारी/पदाधिकारी जो चिन्हित आवास का अधिभोग नहीं लेते हैं वे आवास किराया भत्ता के हकदार नहीं होगें। तथापि ऐसे चिन्हित आवास जिसका अधिभोग नहीं लिया गया है, को लोक हित में अगले पात्र अधिकारी/पदाधिकारी को इस शर्त के अधीन आबंटित किया जा सकेगा कि उसे, उस आवास को नए हकदार पदधारी के पदग्रहण की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर खाली करना होगा"

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

[Authoritative English Text of this Department's Notification No.GAD-D-7(G)1-12/81-II,

dated the 26th.April, 2012 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of Indi]).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(SECTION-D)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26-4-2012

No.GAD-D-7(G)1-12/81-II.—In exercise of the powers conferred under rule 45 of the Fundamental Rules, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules,1994, notified vide this Department's notification No.GAD-7(G)1-12/81, dated the Ist June,1994 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 18th July,1994, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule-7.—In rule 7 of the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after sub-rule(3), the following sub-rule(4) shall be added; namely:-

"(4)" The contract employees recruited through the prescribed recruiting agency may be considered for allotment of Government accommodation alongwith regular Government employees subject to the following terms and conditions:-

(i) A contract employee, by virtue of the corresponding post being held by him/her, shall be eligible for allotment of that type of Government accommodation for which a regular employee is entitled while posted initially on the same post which is being held by the contract employee, on payment of normal license fee; and

(ii) The Priority for allotment of Government accommodation to the contract employees, irrespective of the type of accommodation, shall be the date of joining in the service under the State Government but, shall be placed below the regular employees in that category/ type.

3. Amendment of rule-10.—In rule 10 of the said rules, after sub-rule(5), the following sub-rule(6) shall be added, namely:-

"(6) The officers/officials who do not occupy the earmarked accommodation shall not be entitled for House Rent Allowance. However, such un-occupied earmarked accommodation may be allotted to the next eligible officer/official, in public interest, subject to the condition that he/she shall have to vacate that accommodation within 15 days from the date of joining of new entitled incumbent."

By order, Sd/- Secretary (GAD).

715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 अप्रैल, 2012

संख्याःईएक्सएन-एफ (16)3/1999.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन-कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम,1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एल0आर0 गाज़टा सलीम द्वारा प्रस्तुत "टुडु कंमराऊ" कहानी पर आधारित पहाड़ी हिन्दी फिल्म "फासले" को, पूर्वाेक्त अधिनियम के अधीन मनोरंजन कर के संदाय से पॉंच वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आब0 एवं करा0)।

--------

[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (16) 3/1999, dated

27/4/2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 27 April, 2012

No.EXN-F (16)3/1999.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (2) of Section 6 of the Himachal Pradesh Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Act, 1968 (Act No. 11 of 1968) is pleased to exempt the Pahari Hindi film "Phasle" based on the story "टुडु कंमराऊ" produced by Shri L.R.Gazta Salim from the payment of entertainment tax, under the Act ibid for a period of five years.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल, 2012/7 वैशाख, 1934

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-04-27.22_gazette_2012-27_04_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-04-27.22_gazette_2012-27_04_2012.