राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार 28 अप्रैल, 2012/8 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग
अधिसूचना
तारीखः 27 अप्रैल, 2012
संख्या : एन.ई.एस.-एफ-(5)-1/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज़ संध्या हाईडो पावर प्रेजैक्टस बलारघा प्राईवेट लि0, होटल संध्या पैलेस, शमशी, कुल्लू-175126 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः फाटी मनीकरण कोठी कनावर, तहसील व जिला कुल्लू हि0 प्र0 में बलारघा (5 मैगावाट) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
23-राजपत्र/2012-28-4-2012 (717) 718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस अभिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में उप-मण्डलाधिकारी (ना.) एवे भू अर्जन समाहर्ता, कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) कुल्लू कुल्लू फाटी मनीकरण 3768 0-6-0 कोठी कनावर 3726/1 0-17-10 3726/2 0-4-0
3726/3 0-17-18 3726/4 0-4-5 3726/5 0-0-10 3728/1 0-7-0 3728/2 0-6-16 3728/3 0-4-5 3729/1 0-5-12 3729/2 1-0-5 3729/3 0-2-4 3650/1 0-3-0 3651/1 0-7-0
किता-14 कुल रकवा 05-06-05
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (एन.ई.एस.)।
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ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 1/2011 दायर तारीख : 2-5-2011 आगामी तारीख पेशी : 16-5-2012 1. श्री सूंका राम पुत्र श्री बरडू, 2. श्री काला राम पुत्र श्री बरडू, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील . . प्रार्थी। घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला . . प्रतिवादीगण। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 दरख्वास्त अधीन धारा 104 हि0 प्र0 भू-मुजारियात अधिनियम, 1972.
रकबा तादादी 2-17 बीघा, नं0 खसरा 375/243, खाता खतौनी 51/61, मौजा पनोह।
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सूंका राम व काला राम पुत्रान श्री बरडू ने दिनांक 18-8-2008 को इस न्यायालय में दरख्वास्त की कि प्रार्थीगण, तरतीबी मुदाला के साथ भूमि खाता खतौनी नं0 51/61, नं0 खसरा 375/243, रकबा तादादी 2-17 बीघा, वाक्या मौजा पनोह में गैर मौरूसी कागजात माल में दर्ज है तथा हिमाचल प्रदेश भू-मुजारियत अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत उन्हें मालिक बना दिया जावे। इस बारा प्रत्यार्थीगण को कई बार इस न्यायालय द्वारा समन भेजे गए। परन्तु प्रत्यार्थी नं0 2 लच्छमी देवी विधवा श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को तामील साधारण तरीके से न हो सकी।
अतः प्रत्यार्थी नं0 2 लच्छमी देवी विधवा श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी पनोह को राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज पेश कर सकती हैं अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 3/2010 दायर तारीख : 1-9-2010 आगामी तारीख पेशी : 16-5-2012 1. श्री सूंका राम पुत्र श्री बरडू, 2. श्री काला राम पुत्र श्री बरडू, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील . . प्रार्थी। घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त अधीन धारा 104 हि0 प्र0 भू मुजारियात अधिनियम, 1972.
रकबा तादादी 0-11 बीघा, नं0 खसरा 373/243, खाता खतौनी 53 मिन/64, मौजा पनोह। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सूंका राम व काला राम पुत्रान श्री बरडू ने दिनांक 18-8-2008 को इस न्यायालय में दरख्वास्त की कि प्रार्थीगण, तरतीबी मुदाला के साथ भूमि खाता खतौनी नं0 53 मिन/64, नं0 खसरा 373/243, रकबा तादादी 0-11 बीघा, वाक्या मौजा पनोह में गैर मौरूसी कागजात माल में दर्ज है तथा हिमाचल प्रदेश भू-मुजारियत अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत उन्हें मालिक बना दिया जावे। इस बारा प्रत्यार्थीगण को कई बार इस न्यायालय द्वारा समन भेजे गए। परन्तु प्रत्यार्थी नं0 2 पुष्पा देवी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को तामील साधारण तरीके से न हो सकी। 720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 अतः प्रत्यार्थी नं0 2 पुष्पा देवी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी पनोह को रजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज पेश कर सकती हैं अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 3/2010 दायर तारीख : 1-9-2010 आगामी तारीख पेशी : 16-5-2012 श्री सूंका राम पुत्र श्री बरडू, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
रंजना देवी पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त अधीन धारा 104 हि0 प्र0 भू-मुजारियात अधिनियम, 1972.
रकबा तादादी 0-18 बीघा, नं0 खसरा 246, खाता खतौनी 49/58, मौजा पनोह।
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सूंका राम व काला राम पुत्रान श्री बरडू ने दिनांक 18-8-2008 को इस न्यायालय में दरख्वास्त की कि प्रार्थीगण, तरतीवी मुदाला के साथ भूमि खाता खतौनी नं0 49/58, नं0 खसरा 246, रकबा तादादी 1-18 बीघा, वाक्या मौजा पनोह में गैर मौरूसी कागजात माल में दर्ज है तथा भू-मुजारियत अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत उन्हें मालिक बना दिया जावे। इस बारा प्रत्यार्थीगण को कई बार इस न्यायालय द्वारा समन भेजे गए। परन्तु प्रतयार्थीगण नं0 1 रंजना देवी पुत्री बलबीर सिंह, नं0 2 सकुन्तला विधवा महंत राम, नं0 3 नीता पुत्री महंत राम, नं0 4 सुधा पुत्री महंत राम, नं0 5 कमलेश पुत्री महंत राम, नं0 6 मंगलेश पुत्री महंत राम, नं0 7 बबीता पुत्री महंत राम, नं0 8 नवीता पुत्री महंत राम, निवासी पनोह, परगना तीयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को तामील साधारण तरीके से न हो सकी। अतः प्रत्यार्थी नं0 1 से प्रत्यार्थी नं0 8, निवासी पनोह को राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
शशी पाल शर्मा, भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934
In the Court of Dr. Madhu Chaudhary, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District
Chamba, Himachal Pradesh
Shri Kishori Lal s/o Shri Sardar Singh, r/o Village Teer, P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba, Himachal Pradesh
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.
Whereas Shri Kishori Lal s/o Shri Sardar Singh, r/o Village Teer, P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit regarding the registratioin of date of birth of his daughter namely Miss Diksha Devi i.e. on 21-8-2006 for entry in the record of concerned Gram Panchayat, Mail, thereof.
Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of birth of his daughter in the concerned Gram Panchayat, Mail they may file their claim/objections on or before the 13-5-2012 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat Mail for registration.
Given today 13-4-2012 under my signature and seal of this Court.
Seal.
DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh. _________
In the Court of Dr. Madhu Chaudhary, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District
Chamba, Himachal Pradesh
Shri Rangeel Singh s/o Shri Puran Singh, r/o Village Teer, P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba, Himachal Pradesh
Versus
General public
Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.
Whereas Shri Rangeel Singh s/o Shri Puran Singh, r/o Village Teer, P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit regarding the registratioin of date of birth of his son namely Mr. Rishav i.e. on 15-11-2005 for entry in the record of concerned Gram Panchayat, Mail, thereof.
Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of birth of his son in the concerned Gram Panchayat, Mail they may file their claim/objections on or before the 13-5-2012 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Mail, for registration.
722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934Given today 13-4-2012 under my signature and seal of this Court.
Seal.
DR. MADHU CHAUDHARY, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh. _________
ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री पारी राम, निवासी महाल अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 30-5-2010 है जोकि ग्राम पंचायत अलूहा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री जसवन्त सिंह की पत्नी स्व0 श्रीमती व्यासां की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अलूहा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-2012 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। त्रिलोक चन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़ स्थित देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मु0 संख्या : 13/11-T खाता नं0 : 366 किस्म मुकद्दमा : Partion of Land, वाका मुहाल कुहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा। नानक चन्द बनाम अमर नाथ आदि। मुश्तरी मुनादी बनाम आम जनता।
सर्वश्री/श्रीमती : 1. राकेश कुमार, 2. नरेश कुमार, 3. मनजीत कुमार पुत्रान ज्ञान चन्द, 4. प्रवीन कुमारी, 5. संतोष कुमारी, 6. राज कुमारी, 7. शकुन्तला देवी, 8. वीना देवी पुत्रियां श्री ज्ञान चन्द, 9. सतीश चन्द, 10. जोगिन्द्र चन्द, 11. सुरेश चन्द, 12. यशपाल, 13. रमेश कुमार पुत्रान व 14. —ष्णा देवी पत्नी राम दित्ता, 15. ज्ञान देवी723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 पुत्री फन्दू, 16. तिलक राज, 17. दौलत राम, 18. बजीन्द्र कुमार alias वीरेन्द्र कुमार पुत्रान फन्दू, 19. पंकज, 20. अजय कुमार पुत्रान वजेन्द्र कुमार, 21. बाबू राम पुत्र गंजू राम, 22. दिनेश कुमार पुत्र सतीश कुमार, 23. प्रकाशो देवी पत्नी, 24. संकट कुमार पुत्र विवेक कुमार, 25. अनूप कुमार पुत्र मदन लाल, 26. करतार चन्द, 27. जगदीश चन्द, 28. मनोहर लाल पुत्रान व 29. लक्ष्मी देवी पुत्री सन्त राम, 30. सतीश कुमार 31. सुरेश कुमार पुत्रान व 32. रश्मी देवी पुत्री वंशी लाल, 33. सतपाल, 34. धर्म चन्द, 35. विनोद कुमार, 36. लोकेश, 37. योगेश पुत्रान व 38. इन्द्रा देवी, 39. कान्ता देवी पुत्रियां दीना नाथ पुत्र फौजू, 40. सुभाष चन्द, 41. देव राज, 42. अश्वनी, 43. नवीन चन्द, 44. रवि दत्त पुत्रान व 45. स्नेह लता पत्नी, 46. मेहर चन्द, 47. निक्की चन्द पुत्रान बर्फी सुपुत्र हीरा, 48. दसौन्दी, 49. ओम प्रकाश पुत्रान भगत राम पुत्र खेमा, 50. कुलदीप कुमार, 51. विजय कुमार पुत्रान व 52. स्नेह लता, 53. पिंकी, 54. कुसम लता पुत्रियां केवल —ष्ण, 55. केवल —ष्ण, 56. करनैल सिंह, 57. होशियार सिंह, 58. रमेश चन्द, 59. रसील सिंह पुत्रान ज्ञान चन्द पुत्र भिकला 60. माया देवी पत्नी राणू पुत्र कली राम, 61. अशोक कुमार, 62. देश राज पुत्रान व 63. शकुन्तला देवी पत्नी, 64. सत्या देवी पुत्र स्वारु पुत्र बिटू, 65. निपतू पत्नी बिटू, 66. राज कुमार पुत्र व 67. सत्या देवी पत्नी अमर सिंह पुत्र दया राम, 68. जैशी राम पुत्र किरपा, 69. जगत राम पुत्र गुंगर, 70. कुंदन लाल, 71. पवन कुमार पुत्रान रोशन लाल, 72. बाबू राम पुत्र नन्द लाल, 73. माया देवी पत्नी बाबू राम, 74. रविन्द्र कुमार पुत्र पुन्नू राम, 75. अमन कुमार पुत्र सुभाष चन्द, 76. सन्त राम पुत्र नरैणू, 77. साली पुत्र फतू, 78. अशोक कुमार पुत्र, 79. सुभाष चन्द पुत्र, 80. राम —ष्ण पुत्र सन्त राम, 81. विनोद कुमार पुत्र ओंकार चन्द, 82. अनिल, 83. सुमित पुत्रान व 84. कमलेश पत्नी रमेश चन्द पुत्र पुन्नू राम, 85. अनिल कुमार पुत्र, 86. अरुणा पुत्री, 87. विमला देवी पत्नी चुनी लाल, 88. सीता देवी पत्नी रणिया, सभी निवासी कुहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादी की तमील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। इसलिए उन्हें बजरिया राजपत्र इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह पैरवी मु0 अदालत दिनांक 18-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आवें अन्यथा जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 31-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रक्कड़ स्थित देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती देव दित्ती पत्नी श्री हीरा सिंह, गांव व डाकघर उदयपुर, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत उदयपुर में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने हेतु।
श्रीमती देव दित्ती पत्नी श्री हीरा सिंह, गांव व डाकघर उदयपुर, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरे पति FIR नम्बर 6, दिनांक 12-7-2004 को पुलिस थाना उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति में दर्ज है, से लापता है। मेरे पति का आज तक जीवित होने की कोई पता नहीं मिल रहा है, 724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 न ही जीवित होने का अब कोई सम्भावना है। अब मैं ग्राम पंचायत उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिनी के पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत उदयपुर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 12-05-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थिनी के पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत उदयपुर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
सचिन कंवल, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप मण्डल उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 53 तारीख पेशी : 24-5-2012 मरजुआ पेशी : 7-9-2011 श्रीमती अल्ही देवी विधवा श्री गौरू, निवासी मण्डी, हिमाचल प्रदेश
राम दास
बनाम
नानक चन्द आदि
आवेदन-पत्र जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम 1954 भूमी विभाजन बारा।
उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। परन्तु इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी नं0 2 हल्या देवी की तामिल समन साधारण तौर पर सम्भव न है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 2 श्रीमती अल्ही देवी विधवा श्री गौरू, निवासी मण्डी, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि उक्त केस में अपने पक्ष रखने हेतु दिनांक 24-5-2012 को न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना पक्ष रखने हेतु हाजिर हो अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 21-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 अप्रैल, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2011.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2क में संशोधन प्रारुप को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 13 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था ;
और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग 2-क में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
संशोधन
"प्रविष्टि संख्याः 12 में "बायोमास ब्रिकेट्स" शब्दों के पश्चात् "और किसी स्थानीय स्वशासन निकाय या किसी व्यक्ति से प्राप्त किए ठोस अपशिष्ट से तैयार ईंधन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।"।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2011, dated
28th April, 2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 28th April, 2012
No. EXN- F(10)-5/2011.—Whereas the draft amendment in Part-II-A of Schedule-'A' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 13th March, 2012 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 14th March, 2012;
And whereas no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf.
726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Act ibid is pleased to make the following amendments in Part-II-A of Schedule-A appended to the Act ibid namely:—
AMENDMENT
"After the words "Biomass Briquettes" at entry no. 12, the words "and fuel made from solid waste procured from any Local Self Government Body or from any person" shall be inserted.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29-3-2012
No.: UD-F(2)-1/2009.—In continuation to this Department Notification of even number dated 31.3.2011 and in order to comply with the Condition No. viii) of Para 10.161 of the Thirteenth Finance Commission Report, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Service Level Benchmarks for the Municipal Corporation, Shimla and all the Municipal Councils of Himachal Pradesh for four service sectors i.e. water supply, sewerage, storm water drainage, and solid waste management which are proposed to be achieved by the Urban Local Bodies before 31.03.2013. The ULB-wise and indicator-wise current status and targets are available in departmental website -"hpurbandevelopment.nic.in".
By order, Sd/- Pr. Secretary (Urban Development).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 अप्रैल, 2012
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2011(i).-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग- 2क में संशोधन के प्रारुप को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेपोंं और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21-03-2012 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे तारीख 22-03-2012 को ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था; और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;
727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग 2क में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
संशोधन
पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-'क' के भाग-2क में विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 85 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"85. सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 में विर्निदिष्ट फार्म 'R' में रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के विरूद्ध भारतीय रेलवे को प्रदाय किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश में विनिर्मित माल, जिसमें रेल के डिब्बे, ईजन, बोगियां और उनके भाग, विद्युत से संचालित लिफ्ंिटगं बैरियर और उनके भाग आदि भी सम्मिलित हैं।"।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-6/2011(i), dated
28th April, 2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 28th April, 2012
No. EXN- F(10)-6/2011(i) Whereas the draft amendment in Part-II-A of Schedule-A appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 21st March, 2012 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 22nd March, 2012;
And whereas no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf;
Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Act ibid is pleased to make the following amendments in Part-II-A of Schedule-A appended to the Act ibid namely:-
AMENDMENT
In Part-IIA of Schedule-A of the aforesaid Act, for the existing entry no. 85, the following shall be substituted, namely:-
"85. Goods manufactured in Himachal Pradesh supplied to Indian Railways against a
certificate in Form 'R' specified in the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules,
1970 issued by authorized officer of the Railways including the rail coaches, engines,
wagons and parts thereof, electrically operated lifting barriers and its parts etc.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934 730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अपै्रल, 2012/8 वैशाख, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित