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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 24, 30 April 2012

Published 30 April 2012

Gazette no.
24
Gazetteid
24/GAZETTE/2012-30/04/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-04-30.24_gazette_2012-30_04_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 30 अप्रैल, 2012/10 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

SHIMLA, DISTRICT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2012

No: FDS-SML-7-15/99-VIII.—In partial modification of this office Notification No.FDS- SML-7-15/4854-80 dated 13-09-2011 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order,1977 I, Onkar Sharma, District Magistrate, Shimla, District Shimla in order to make available LPG domestic refill(14.2 kgs.and 5 kgs.) at fair price in different places of Sub-division Theog, District Shimla do hereby fix the consumer price inclusive of cooliage charges for gas agency named M/s. HPSCSC Gas Agency, Theog with immediate effect as under:

24-राजपत्र/2012-30-4-2012 (731)732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 S.No. Name of Station/ Cost of refill Additional Cooliage Total Cost places

HPSCSC GAS AGENCY THEOG:

(i) NAC Theog: 14.2 kgs 415.00 14.00 429.00 5 kgs 154.00 4.00 158.00 (ii) Galu, Fagu, Bhakelti, Gajari, Jais: 14.2 kgs 415.00 22.00 437.00 5 kgs 154.00 8.00 162.00 (iii) Lambidhar,Koti,Chikar, Sandhu, Lafughatti, Matiana, Cheog, Tikkari, Dharmai: 14.2 kgs 415.00 24.00 439.00 5 kgs 154.00 12.00 166.00 (iv) Sainj, Lelupul, Balgar, Ghodana,Tiyana, Miayina, Padgaya,Tiyali, Dakana, Rojahna- Mahog, Patinal, Basa-Mahog, Majoli, Dharmeha, Nehra,Sarog, Barog, Bajorlipul, Maipul, Neridhar, Chhaila, Bhuin, Kadyog:

14.2 kgs 415.00 26.00 441.00 5 kgs 154.00 12.00 166.00 (v) Dharech, Balenya, Dhamandri, Shadyana, Bharana, Karana, Koti, Shari, Chamrot, Nohol, Mehadhar, Balag, Dharampur, Kiartoo, Kelwi, Badu, Saloha, Ghound, Doba, Kiar,-Mahori: 14.2kgs 415.00 29.00 444.00 5kgs 154.00 13.00 167.00 (vi) Chhnair, Jot Chhnair, Bhaj, Nagjubbar, Thathalnala, Kandroo, Deothi, Deha, Kuthar, Dhar Kalna, Alidhar, Deothi, Vadu:

14.2 kgs 415.00 31.00 446.00 5 kgs 154.00 15.00 169.00 (vii) Kanor Nala via Bhaklty, Lagal, Gavech, Devjoh dhar, Kumula, Pulbahal, Basadhar, Mandla, Janahan , Batudi, Kalawan, Baneha, Dhar Kandna, Shadyana, Kamaha, Chunjar- Brar, Kalind, Majhar:

14.2 kgs 415.00 34.00 449.00 5 kgs 154.00 16.00 170.00 (viii) Satog, Tikkar, Sari-Jorna, Mundu, Manlog, Jarai, Nalog, Sambhar, Kalinedhar, Sharmala, Kuthan, Bagri Via Kajaun, Baniha, Kalgaon:

14.2 kgs 415.00 39.00 454.00 5 kgs 154.00 18.00 172.00 (ix) Lehat, Thundal: 14.2 kgs 415.00 45.00 460.00 5 kgs 154.00 20.00 174.00 OTHER TERM AND CONDITIONS:

1. The freight charges from Bhattakufer to Theog amounting to Rs. 12/- per refill will not be charged by the Area Manger, HPSCSC, Shimla as earlier allowed vide letter No. FDS-733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 SML-10-5382 dated 23/11/2010, from consumers of at LPG Agency, Theog and this element shall be borne by HPSCSC,Shimla.

2. The LPG distributor will ensure that Rs.8/- and Rs.4.50 per cylinder included in the dealers commission as delivery charges for 14.2kgs and 5 kgs cylinder respectively plus additional cooliage/carriage fixed above are passed on the delivery man/transporter.

3. The LPG Distributor shall not charge the price of LPG refill more than the price fixed by the District Magistrate Shimla.

4. The LPG distributor shall maintain proper record of receipt and distribution of LPG refill and will issue cash memo to every consumer showing consumer No. cost of refill and cooliage/carriage charges separately in the cash memo and will keep duplicate of the same in record for inspection purpose and will obtain signature of the consumer on each cash memo for having received the refill by the consumer.

5. The LPG distributor will distribute LPG refill strictly with in their respective area/jurisdiction as allotted by the concerned oil company from time to time.

6. The LPG distributor shall display rate of LPG refills at a conspicuous place of business as required under the provisions of the H.P.Commodities Price Marking and display Order, 1977 and under the provisions of the LPG(Regulation of Supply and Distribution)Order,2000.

7. The LPG distributor shall book the refill of the consumer of telephone also as will as in person.

8. The LPG distributor shall make LPG available at the door steps of the consumer strictly according to the booking.

9. The LPG distributor shall ensure immediate redressal of the complaints lodged by the consumer for leakages and other reason.

10. The LPG distributor shall ensure to supply LPG refill to the consumers at standard weight, sealed and equipped safety cap.

11. The LPG distributor shall issue Termination voucher to the consumer immediately and release the security amount when he is shifted from one place to another.

12. The LPG distributor shall furnish monthly report to The Distt. Controller, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Shimla on the Performa already supplies to them which should reach in the office of DC, FCS & CA Shimla by fifth of each month positively.

13. The LPG distributor shall distribute LPG refills during the shortage strictly on the directions of the Distt. Magistrate Shimla, DC, FCS & CA Shimla, SDM Theog and Inspector Food Civil Supplies & Consumer Affairs Theog.

14. LPG distributor shall not store gas refill on the road side or at any other unauthorized places and shall store refills only at Godowns and strictly adhere to the direction given by the Explosive Department.

By order, (Onkar Sharma IAS), District Magistrate, Shimla, District Shimla.

734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934

ब अदालत श्री रविन्दर कुमार भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : नं0 5/2012 तिथि पेशी : 18-5-2012

कुलतार सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता गांव सददूं वरग्रां।

श्री कुलतार सिंह राणा पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी सददूं वरग्रां ने इस अदालत में एक आवेदन के माध्यम से गुजारिश की है कि उसकी पुत्री मीनाक्षी राणा का जन्म दिनांक 19-12-1990 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत सददूं वरग्रां के रिकार्ड में नहीं करवाया जा सका है। इसका पंजीकरण किए जाने का आदेश जारी किया जावे।

इस कोर्ट नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा आम जनता गांव सददूं वरग्रां को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि इस जन्म का पंजीकरण किए जाने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह तिथि पेशी 18-5-2012 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करें। गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रविन्दर कुमार भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बड़ोह,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री रविन्दर कुमार भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : नं0 4/2012 तिथि पेशी : 18-5-2012

कुलतार सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता गांव सददूं वरग्रां।

श्री कुलतार सिंह राणा पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी सददूं वरग्रां ने इस अदालत में एक आवेदन के माध्यम से गुजारिश की है कि उसके पुत्र राहुल कुमार राणा का जन्म दिनांक 5-4-1995 को हुआ है लेकिन735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अज्ञानतावश इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत सददूं वरग्रां के रिकार्ड में नहीं करवाया जा सका है। इसका पंजीकरण किए जाने का आदेश जारी किया जावे।

इस कोर्ट नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा आम जनता गांव सददूं वरग्रां को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि इस जन्म का पंजीकरण किए जाने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह तिथि पेशी 18-5-2012 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करें। गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रविन्दर कुमार भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बड़ोह,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री त्रिलोक नाथ पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री त्रिलोक नाथ पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव मझैरना डाकखाना मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री वंशिका का जन्म दिनांक 14-3-2007 को महाल मझैरना में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-4-2012 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अति देवी पत्नी श्री लालमन, निवासी गांव वच्छल, डाकखाना चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अति देवी पत्नी श्री लालमन, निवासी गांव वच्छल, डाकखाना चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री लाभ सिंह की मृत्यु दिनांक 18-2-1982 को महाल कूनी में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-7-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-4-2012 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Norbu Chomphel s/o Shri Tsering, resident of Kunphen Health Centre Nyingma Monestary, House No. 93, Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.)

and

Shu-Yu Hsu d/o Shri Feng-Ling Chang, Passport No. 200638652, House No. 33, Mizhan Sec. 1, Neighbourhood 3 Mizhan, Village Shoufeng, Township Hualien County Taiwan (R.O.C.) at present wife of Shri Norbu Chomphel resident of Kunphen Health Centre Nyingma Monetary, House No. 93, Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Norbu Chomphel s/o Shri Tsering, resident of Kunphen Health Centre Nyingma Monestary, House No. 93, Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) and Shu-Yu Hsu d/o Shri Feng-Ling Chang, Passport No. 200638652, House No. 33, Mizhan Sec. 1, Neighbourhood 3 Mizhan, Village Shoufeng, Township Hualien County Taiwan (R.O.C.) at present wife of Norbu Chomphel resident of Kunphen Health Centre Nyingma Monestary House No. 93 Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 9-4-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 8-5-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act of, 1954 accordingly.

737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934

Given under my hand and seal of the Court on 9th day of April, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR,

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Amitabh Bose, aged 32 years son of Shri Ajit Kumar Bose, r/o House No. 179, Etwari Nagar, Hirapur Dhanbad, Jharkhand-826001 at present residing at Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.)

and

Miss Himi Devi, aged 32 years d/o Shri Moti Ram, resident of Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Amitabh bose, aged 32 years son of Shri Ajit Kumar Bose, r/o House No. 179, Etwari Nagar, Hirapur Dhanbad, Jharkhand-826001 at present residing at Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) and Miss Himi Devi, aged 32 years d/o Shri Moti Ram, resident of Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 12-4-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 11-5-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 12th day of April, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR,

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भगवान दास पुत्र श्री छेवांग राम, निवासी गांव सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बर्गज फरमाए जाने दरुस्ती नाम। 738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 श्री भगवान दास पुत्र श्री छेवांग राम, निवासी गांव सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी लड़की का नाम गलती से पंचायत अभिलेख में मोनिशा उर्फ गुड्‌डी दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में योगीशा नेगी दर्ज है जो सही एवं दरुस्त है। जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर गुड्‌डी उर्फ योगीशा नेगी किया जावे।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-04-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

संजय शर्मा, मोहर। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

नम्बर मुकद्दमा : 03/2012 तारीख रजुआ : 19-4-2012 तारीख फैसला....................

किस्म मुकद्दमा : इन्तकाल मकफूद-उलखबरी।

श्री विद्या राज पुत्र श्री काली चरण, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

1. श्री रिंगचैन मैडूब पुत्र श्री कर्मजोर, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। 2. आम जनता . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बराए तस्दीक करने इन्तकाल मकफूद-उलखबरी।

प्रार्थी उपरोक्त श्री विद्या राज पुत्र श्री काली चरण, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त मय हल्फिया ब्यान व अन्य दस्तावेज सहित गुजारी है कि उसका चाचा श्री रिंंगचैन मैड़ूब अरसा 42 वर्ष से लापता है। इस बीच उसे कभी भी ग्राम पंचायत पांगी में नहीं देखा गया व न ही किसी भी रिश्तेदार से सम्पर्क किया गया जाना पाया गया। अतः प्रार्थी उपरोक्त श्री रिंगचैन मैडूब की विरास्त इन्तकाल को उसके जायज वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उलखबरी तस्दीक करना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त श्री रिंगचैन मैडूब व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त रिंगचैन मैडूब की विरास्त के इन्तकाल को बजरिया मकफूद-उलखबरी उसके जायज वारसान के नाम तस्दीक करने बारे किसी को भी किसी किस्म का कोई उजर व एतरज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज न काबले समायत होगा। आज दिनांक 19-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 13/2012 तारीख दायर : 20-4-2012 श्रीमती मानकी देवी पुत्री श्री हिसरी, निवासी गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मानकी देवी पुत्री श्री हिसरी, निवासी गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की पुत्री हेम लता की जन्म तिथि 1-1-2000 सही व दरुस्त है। प्रार्थिया की पुत्री का जन्म घर पर ही हुआ है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत डन्सा में समय पर दर्ज नहीं करवा सकी है। प्रार्थिया अब अपनी पुत्री हेम लता जन्म तिथि 1-1-2000 का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 14/2012 तारीख दायर : 20-4-2012 श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर . . प्रार्थिया। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र श्रीमती राधा देवी बाबत पुत्र का नाम खशहील के स्थान पर पारस नगर परिषद्‌ अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया ने 740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अपने पुत्र का नाम खुशहील के स्थान पर पारस रख लिया है तथा इसके बारे में शपथ-पत्र आवेदक ने दरख्वास्त के साथ संलग्न कर रखा है। अब प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम नगर परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र का नाम नगर परिषद्‌ अभिलेख में खुशहील के स्थान पर पारस परिवर्तन करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद्‌ अभिलेख में प्रार्थिया के पुत्र के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 20/2012 तारीख दायर : 20-4-2012 श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री बनी राम, निवासी गांव सरला परोग, डा0 खनेरी, ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री बनी राम, निवासी गांव सरला परोग, डा0 खनेरी, ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया ने अपनी शादी श्री चरण जीत सिंह, निवासी चण्डीगढ़ से की है प्रार्थिया ने गांव सरला परोग, ग्राम पंचायत रचोली में अपना मकान तामीर किया है तथा प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत रचोली के परिवार रजिस्टर में दर्ज है परन्तु उसके बच्चों का नाम उसके साथ दर्ज नहीं है, जबकि उसके बच्चे उसके साथ ही निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि 25-9-1993 व पुत्र जसवीर सिंह की जन्म तिथि 17-9-1996 को अपने साथ ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री व पुत्र के नाम व जन्म तिथियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री व पुत्र के नाम व जन्म तिथियों के पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 11/2012 तारीख दायर : 20-4-2012 श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री जालमू, निवासी गांव रांवी, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री जालमू, निवासी गांव रांवी, डा0 बौंडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम आशा देवी सही है परन्तु ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में प्रार्थिया का नाम झापटी दर्शाया गया है जो गलत है। प्रार्थिया अपना नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में झापटी के स्थान पर आशा देवी दरुस्त करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम झापटी के स्थान पर आशा देवी ग्राम पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 19-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 12/2012 तारीख दायर : 16-4-2012 श्री राम दयाल पुत्र श्री मागू राम, निवासी गांव शिंगला, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राम दयाल पुत्र श्री मागू राम, निवासी गांव शिंगला, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राम दयाल सही है परन्तु ग्राम पंचायत शिंगला के अभिलेख में प्रार्थी का नाम राम सिंह दर्शाया गया है जो गलत है। प्रार्थी अपना नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में राम सिंह के स्थान पर राम दयाल दरुस्त करवाना चाहता है। 742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी का नाम राम सिंह के स्थान पर राम दयाल ग्राम पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री जीत राम पुत्र श्री पनिया राम, निवासी गांव व डाकघर नहौल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीत राम पुत्र श्री पनिया राम, निवासी गांव व डाकघर नहौल, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपना नाम जीतू से जीत राम दरुस्त करने बारे परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नहौल के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव जगर, डाकघर माहौरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव जगर, डाकघर माहौरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री समृति का नाम जिसकी जन्म तिथि 5-7-2011 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत माहौरी, के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रमेश पुत्र श्री ढोकलू उर्फ माठा राम, निवासी गांव व डाकघर सैंज, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश पुत्र श्री ढोकलू उर्फ माठा राम, निवासी गांव व डाकघर सैंज, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र सुनील का नाम जिसकी जन्म तिथि 15-8-2009 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सैंज, के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री देवेन्द्र पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, निवासी गांव जैलन, डाकघर केलवी, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

देवेन्द्र पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, निवासी गांव जैलन, डाकघर केलवी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र आदर्श का नाम जिसकी जन्म तिथि 5-6-2011 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत केलवी, के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। 744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री के0 आर0 चौहान पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव धार, डाकघर देवठी, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री के0 आर0 चौहान पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव धार, डाकघर देवठी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने परिवार के सदस्यों के नाम व जन्म तिथियां निरा 12-2-1972, सुरेन्द्र 19-3-1973, ज्योति 23-10-1978, अक्षिति 18-11-2002, अदीती 20-1-2006, मनीश 20-7-1977, मन्दीरा 30-9-1980 व वीरा 17-7-2011 परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत देवठी, के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रमेश चौहान पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव जलटाहर, डाकघर बाग-डुमैहर, तहसील . . प्रार्थी। कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश चौहान पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव जलटाहर, डाकघर बाग डुमैहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पत्नी प्रोमिला, पुत्र कार्तिक व पुत्री पूर्णिमा की जन्म तिथियां क्रमशः 18-9-1961, 23-11-1990 व 14-6-1995 को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बाग-डुमैहर के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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NAME CHANGE

Om Praksash Gangwar, Set No. 5, Type-IV, Regional Station, DWR, Flowerdale Shimla-2.

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नाम परिवर्तन

मैं, ओम प्रकाश सुपुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी सेट नं0 5, टाइप-IV, क्षेत्रिय केन्द्र, डी0 डब्ल्यू0 आर0 फ्लावरडेल, शिमला-2, भविष्य में सभी प्रयोजनों के लिए ओम प्रकाश गंगवार के नाम से जाना जाऊंगा।

ओम प्रकाश गंगवार, निवासी सेट नं0 5, टाइप-IV, क्षेत्रिय केन्द्र, डी0डब्ल्यू0आर0 फ्लावरडेल, शिमला-2.

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव अमरपूर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव अमरपूर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री आशु शर्मा जिसकी जन्म तिथि 28-9-2008 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अपै्रल, 2012/10 वैशाख, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 21-5-2012 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर आशु शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलवीर सिंह गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सर्वजीत कौर जिसकी जन्म तिथि 3-4-1992 है का नाम ग्राम पंचायत बहराल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 21-5-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सर्वजीत कौर का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बलवीर सिंह गर्ग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-04-30.24_gazette_2012-30_04_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-04-30.24_gazette_2012-30_04_2012.