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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 25, 01 May 2012

Published 01 May 2012

Gazette no.
25
Gazetteid
25/GAZETTE/2012-01/05/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-05-01.25_gazette_2012-01_05_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30-4-2012

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5) 100/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप महाल खंवागी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में सीमा सड़क संगठन कैम्प पंवारी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

25-राजपत्र/2012-1-5-2012 (747) 748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में) किन्नौर कल्पा खंवागी 741 0-01-68 किता : 1 0-01-68

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2012

सं0ईडीएन-सी-ए(1)-3/2011.—राज्यपाल हि0प्र0 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसरण में पाठशाला मानचित्रिकरण प्रक्रिया (School Mapping Exercise) के अन्तर्गत जिला कुल्लू के शिक्षा खण्ड कुल्लू-11 के गांव नंगाबाघ में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (शिक्षा)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री बरिबल सुपुत्र श्री सुन्दर, वासी गडोला, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--नाम दरुस्ती बारे।

श्री बरिबल सुपुत्र श्री सुन्दर, वासी गडोला, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड में बरिबल दर्ज है749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 परन्तु पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में बलवीर सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः सही नाम बरिबल दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 7-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दलेब सिंह पुत्र श्री गोबर्धन दास, निवासी गांव छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।

श्री दलेब सिंह पुत्र श्री गोबर्धन दास, निवासी गांव छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम दलेब सिंह है लेकिन राजस्व अभिलेख में दलीप सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। अब दरुस्त कर राजस्व अभिलेख में दलीप सिंह के स्थान पर दलेब सिंह दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री दलेब सिंह पुत्र श्री गोबर्धन दास, निवासी गांव छोटा कम्बा, का नाम कागजात में दरुस्त कर दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर उजर व एतराज असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 23-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। डी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री डी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम सिंह पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव काफनू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र माल कागजात में नाम दरुस्ती बारे।

श्री राम सिंह पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव काफनू, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका वास्तविक नाम राम सिंह है लेकिन राजस्व अभिलेख में गुडू दर्ज है, जोकि गलत है। अब दरुस्त कर राजस्व अभिलेख में गुडू के स्थान पर राम सिंह दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री राम सिंह पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव काफनू का नाम कागजात में दरुस्त कर दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर उजर व एतराज असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 23-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। डी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 160-T आफ 2011.

श्री रूप सिंह पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी शजूहली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री गाईत्री देवी का जन्म तिथि 7-12-2008 को हुआ है जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज नहीं है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाईत्री देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 159-T आफ 2011.

श्री रूप सिंह पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी शजूहली, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र साजन कुमार का जन्म तिथि 6-9-2006 को हुआ है जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज नहीं है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साजन कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 161-NT आफ 2011.

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री डूर सिंह, निवासी शादनाल, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी दादी भेन्दू देूवी की मृत्यु दिनांक 18-8-1990 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज नहीं है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भेन्दू देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 162-NT आफ 2011.

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री शाढु राम, निवासी टगीयार, डाकघर मोहनी, हसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री उषा देवी का जन्म 5-4-2007 को हुआ है जो कि ग्राम पंचायत मोहनी के अभिलेख में दर्ज नहीं है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उषा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मोहनी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 163-NT आफ 2011.

श्री कांशी राम पुत्र श्री राम दास, निवासी दाडी, डाकघर चनौन, हसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके भाई देवी सिंह की मृत्यु दिनांक 8-2-2011 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत कण्ढीधार के अभिलेख में दर्ज नहीं है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवी सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कण्ढीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री प्रदीप, निवासी गांव व डा0 बिजनी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा, निवासी गांव व डा0 बिजनी, ग्राम पंचायत बिजनी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी पुत्री प्रेरणा पुत्र आशीष का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री लाल सिंह पुत्र श्री अमर दास, निवासी मकान नं0 262/11, टारना, मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लाल सिंह पुत्र श्री अमर दास, निवासी मकान नं0 262/11, टारना, मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पिता की मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री हेमकान्त कतयाण पुत्र श्री हरनारायण, निवासी मकान नं0 66/9, भगवाहण मोहल्ला मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेमकान्त कतयाण पुत्र श्री हरनारायण, निवासी मकान नं0 66/9, भगवाहण मोहल्ला मण्डी, सदर मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी माता श्रीमती पदमा देवी की मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती राधिका वैद्य पत्नी श्री मनीष, निवासी मकान नं0 161/1, जवाहर नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राधिका वैद्य पत्नी श्री मनीष, निवासी मकान नं0 161/1, जवाहर नगर मण्डी, सदर मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934 पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी पुत्री गनीषा वैद्य का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री शोभा राम पुत्र श्री ईशरु राम, निवासी सनगयाड़, डा0 सुराह, ग्राम पंचायत छमयाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शोभा राम पुत्र श्री ईशरु राम, निवासी सनगयाड़, डा0 सुराह, ग्राम पंचायत छमयाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र अमित कुमार व अमन कुमार का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश टसी लामो पुत्री श्री टसी पासंग, निवासी पुराना बुधिस्ट मोनस्टरी रिवालसर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टसी लामो पुत्री श्री टसी पासंग, निवासी पुराना बुधिस्ट मोनस्टरी रिवालसर, तहसील सदर, जिला मण्डी ने आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनका जन्म दिनांक 7-10-1980 ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री टेक चन्द पुत्र श्री गंगू, निवासी गांव चंडयाल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में टेक चन्द दर्ज है जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 10-5-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st May, 2012

No. EDN-C-A (9)1/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up gradation of the Govt. Primary Schools as per details given below:—

Name of Distt. Primary to Middle School

Shimla: 1. Kiarnoo, GP, Pauria

2. Shawala, GP, Pujarli

Kullu : 1. Nalach, GP, Nalach

2. Dumehli, GP, Bari

Mandi : 1. Bag Chawasi, GP, Mahog

Solan : 1. Ratiyod, GP, Dhabotta

757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934

These upgraded schools may be made functional from the academic session 2012-2013. Further the up gradation of these schools is subject to the condition that suitable accommodation is provided by the local public, if required.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord sanction for the creation of 30 posts of various categories of teaching staff for above upgraded schools as under:—

Sr.No. Category of the post Number of posts to be created
1. TGT (Arts) 01
2. TGT (N.M.) 01
3. O.T./Shastri 01
4. P.E.T. 01
5. D.M 01
Total.. 05 X6=30 posts

The expenditure on account of above creation of posts will be debitable to head of Account 2202-General Education, 01-Primary Education, 101-Govt Primary Schools, 03-Middle Schools (Soon) Plan.

By order, Sd/- Secretary (Education).

__________

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st May, 2012

No. EDN-C-A (1)1/2008-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up gradation of the Govt. Primary Schools as per details given below:—

Name of Distt. Primary to Middle School

Mandi :

1. Thachkuther, GP, Bagra Thach

2. Seri Kathol, GP, Kakra Dhar

3. Mehrooti, GP, Baryogi

These upgraded schools may be made functional from the academic session 2012-2013. Further the up gradation of these schools is subject to the condition that suitable accommodation is provided by the local public, if required.

758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 मई, 2012/11 वैशाख, 1934

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord sanction for the creation of 15 posts of various categories of teaching staff for above upgraded schools as under:—

Sr. No. Category of the post Number of posts to be created
1. TGT (Arts) 01
2. TGT (N.M.) 01
3. O.T./Shastri 01
4. P.E.T. 01
5. D.M. 01
Total.. 05 X3=15 posts

The expenditure on account of above creation of posts will be debitable to head of Account 2202-General Education, 01-Primary Education, 101-Govt Primary Schools, 03-Middle Schools (Soon) Plan.

By order, Sd/- Secretary (Education).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 May 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-05-01.25_gazette_2012-01_05_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-05-01.25_gazette_2012-01_05_2012.