राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः सिंचाईः 11-8/2011-हमीरपुर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव भलवानी, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना लगमनवीं में पम्प घर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
26-राजपत्र/2012-2-5-2012 (759) 760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज भलवानी 1597/1 01-11 3069/1598/1/1 00-11 किता-2 02-02
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः सिंचाईः 11-10/2011-हमीरपुर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव ससल तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना आमन पम्प घर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 कनाल/मरले हमीरपुर भोरंज ससल 1 26/1 00-16
आदेश द्वारा, हस्ता0/ प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
सख्ंयाः आई.पी.एच.-बी(एच)8-38/2011-हमीरपुर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव सिंघवी तहसील बड़सर जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना व स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश्ेा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 हैक्टयर में हमीरपुर बड़सर सिंघवी 330/1 0-03-80
आदेश द्वारा, हस्ता0/ प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः सिंचाई 11-79/2010-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चौक/7 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना चौक महादेव डुगराई में स्टोर टैंक व पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है । 762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर चौक/7 895/1 0-06-12
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-29/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वायर/349 तहसील सदर जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल वायर में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर वायर/349 280/1 0-02-06 281/1 0-02-10 किता-2 0-04-16
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-30/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टिल्ली/348, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल टिल्ली में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर टिल्ली/348 1171/46/1 0-03-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-31/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चाम्बी/352, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल चाम्बी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है । 764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर चाम्बी/352 205/1 0-05-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-32/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जोला/353, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल जोला में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर जोला/353 58/1 0-01-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-33/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चडयारा/346, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल चडयारा में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर चडयारा/346 480/1 0-02-04
481/1 0-02-18
483/1 0-06-01
557/1 0-07-00
किता-4 0-18-03
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-34/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कठलग/350, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल कठलग में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेष के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर कठलग/350 271/2 0-02-19 271/1 0-01-12 325/1 0-02-09 1092/1 0-03-04 किता-4 0-10-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-35/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मनयाणा/362, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल मनयाणा में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर मनयाणा/362 26/1 0-03-04 1431/3/1 0-02-09 1370/431/2/1 0-03-12 किता-3 0-09-05
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)8-36/2011-मण्डी.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छनवाड़ी/347, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना कैहनवाल महाल छनबाड़ी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर छनबाड़ी/347 1043/678/1 0-03-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2012-मण्डी.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मनयाणा/362, तहसील सदर, जिला मण्डी बहाव पेयजल योजना मण्डी टाउन में निर्मित जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं । 768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में मण्डी सदर मनयाणा/362 1417/1353/1317/1 1-00-00
1417/1353/1317/2 0-02-14 Kitta-2 1-02-14
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th April, 2012
No. EDN-C-B(2)35/2006-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Committee consisting of the following members to examine the policy /issues of PTWCs such as converting the services of PTWCs to Daily Wages and thereafter regularization against vacancies of Class-IV :—
1. Special Secretary (Education) to the Govt. of H.P. Chairman 2 . Director of Higher Education H.P. Member 3. Director of Elementary Education H.P. Member 4. Representative of Pr. Secy. (Personnel) Member 5. Representative of Pr. Secy. (Law) Member 6. Representative of Pr. Secy (Finance) Member 7. Joint Controller (F&A) Director (Hr.Edu.) Shimla-1 Member 8. Sh. Surinder Thakur President HP NGO's Federation Member Sub-Division No. 2 HPPWD Benmore, Shimla-2. 9. Sh. Bhim Singh Thakur President HP State PTWC Federation, Member GPS, Bain Ki Gehri Education Block Sundernagar-I Distt. Mandi, H.P. 10 Addl. Director (Hr. Education) Shimla-1 Member Secretary.
The said Committee shall submit its recommendation to the Government within three months.
By order, Sd/- Secretary (Ele.-Education).
769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 11/2012 तारीख मरजुआ 20-4-2012 तारीख पेशी : 21-5-2012 ब मुकद्दमा :
श्रीमती रोहणी देवी विधवा श्री बेली राम, निवासी नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती रोहणी देवी विधवा श्री वेली राम, निवासी नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पति के नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम वेली राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल नगौण में बेलू राम दर्ज है। प्रार्थिन अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल नगौण में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पति का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल नगौण में वेलू राम के स्थान पर बेली राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-5-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 6/2012 तारीख मरजुआ : 20-4-2012 तारीख पेशी : 21-5-2012 ब मुकद्दमा :
श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री राम शरन, निवासी करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सविता मैहता पुत्री श्री मिलाप चन्द, निवासी कुंसल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8 (4) विवाह पंजीयन अधिनियम, 1966.
770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 उपरोक्त मुकद्दमा में श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री राम शरन, निवासी करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सविता मैहता पुत्री श्री मिलाप चन्द, निवासी कुंसल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अधीन धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थीगण की शादी तिथि 31-7-2006 को प्रार्थीगण के माता पिता की सहमति से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार निवास स्थान पर सम्पन्न हुई है परन्तु पंचायत अभिलेख मुहाल पीहड मंें दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपनी शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख पीहड बैहडलू में दर्ज करवाना चाहते हैं। जिसे पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगण का विवाह पंजीकरण तिथि 31-7-2006 पंचायत अभिलेख पीहड बैहडलू में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-5-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 6 तारीख मरजुआ : 23-3-2012 तारीख पेशी : 15-5-2012 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी सुंआ, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी सुंआ, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी सुंआ, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उनका नाम ग्राम पंचायत कुठेहड़ा तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में राजेन्द्र कुमार तथा सुरेश कुमार दर्ज है, परन्तु मुहाल कुठेहड़ा के राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र कुमार का नाम राज कुमार व सुरेश कुमार का नाम नरेश कुमार उर्फ गुड्डू पुत्रगण देवी सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र देवी सिंह तथा दूसरे प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र देवी सिंह है दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस उद्घोषणा पत्र/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थियों के नाम की दरुस्ती मुहाल कुठेहड़ा के राजस्व अभिलेख में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री अमर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी बनार, डाकघर दूल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . पति। हिमाचल प्रदेश
श्रीमती नेहा देवी पुत्री श्री चुनी लाल हाल पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी बनार, डाकघर दूल, तहसील . . पत्नि। जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में अमर सिंह व नेहा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 8-2-2012 को गांव बनार, डा0 दूल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे। अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 12-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
जी0 आर0 ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 10 तारीख मरजुआ : 2-4-2012 तारीख पेशी : 7-5-2012 Ghampi wd/o Shri Biri Singh, r/o Shanan, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh
बनाम772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 आम जनता . . फरीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।
Ghampi wd/o Shri Biri Singh, r/o Shanan, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पति वीरी सिंह की मृत्यु दिनांक 13-4-1961 को हुई है, परन्तु प्रार्थीन के पति का नाम ग्राम पंचायत जिम-जिमा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख से काटा नहीं है और न ही मृत्यु तारीख दर्ज की गई है जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजर होकर अपने उजर एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 7-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी डोहग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . पति। श्रीमती मोनिका राव पत्नी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी डोहग, तहसील जोगिन्दरनगर, . . पत्नि। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में सुभाष चन्द व मोनिका राव ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-6-2009 को गांव डोहग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे। अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जी0 आर0 ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व लजां देवी पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, पूर्वीया पुत्र वृकम, अच्छरू उपनाम झांखा, परमा, हरिया, राम सिंह पुत्र व श्रीमती शंकरू पुत्री किशनु, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 4/5 कुल किता 21, रकबा तादादी 0-72-91 है0 वाक्या मुहाल छेज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 4/5 कुल किता 21, रकबा तादादी 0-72-91 है0 वाक्या मुहाल छेज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।
अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री चन्द पुत्र श्यामा, गवर्धन पुत्र परमा, कांशी राम, हरी सिंह सन्जू उर्फ संजय कुमार पुत्र रिडकू, तुलसी राम पुत्र नरजन, रमेश, रवेल पुत्र तुलसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र पूरन, प्रेम चन्द, राम नाथ, प्यारू, मनोज कुमार पुत्र मरचू, श्रीमती रोशनी देवी विधवा मरचू, श्रीमती धन्धो देवी विधवा पूर्ण, श्रीमती मन्शा देवी, विधवा रिडकू व प्रताप चन्द पुत्र पूरन चन्द, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 279/597 कुल किता 2, रकबा तादादी 0-09-22 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 279/597 कुल किता 2, रकबा तादादी 0-09-22 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 1. श्री विधि चन्द पुत्र दिला राम, सोहन सिंह, राम चन्द, भागमल पुत्रान घमण्डू, श्रीमती प्रेमी , श्रीमती व्यासा, इदरी पुत्रियां व श्रीमती रैनकू विधवा जालम व श्री गोविन्द उपनाम तारा चन्द पुत्र ख्याली, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 16/20 कुल किता 11, रकबा तादादी 0-18-06 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 16/20 कुल किता 11, रकबा तादादी 0-18-06 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व श्रीमती लजां देवी पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, सोहन सिंह पुत्र पूर्वीया, राम सिंह पुत्र किशनु, कल्याण सिंह, जोगिन्द्र सिंह, नानक चन्द, निजय कुमार, पुत्रान व श्रीमती देवकू देवी विधवा मुरलीधर, वीरवल, रवि कुमार, पवन कुमार, पुत्रान दयाल चन्द, झांखा, परमा, हरिया पुत्रान व श्रीमती शंकरू पुत्री किशनु, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 35/66 कुल किता 1, रकबा तादादी 0-02-90 है0 वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 35/66 कुल किता 1, रकबा तादादी 0-02-90 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री सुभाष चन्द, सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दाणू, सभी निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 25/37 कुल किता 3, रकबा तादादी 0-07-59 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 25/37 कुल किता 3, रकबा तादादी 0-07-59 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री चन्द पुत्र श्री श्यामा, निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 24/36 कुल किता 3, रकबा तादादी 0-09-78 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 24/36 कुल किता 3, रकबा तादादी 0-09-78 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व श्रीमती लाजां देवी पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, सोहन सिंह पुत्र पूर्वीया, निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 29/44 ता 50, कुल किता 17, रकबा तादादी 0-31-17 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 29/44 ता 50, कुल किता 17, रकबा तादादी 0-31-17 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।
अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. श्री चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व लाजां देवी पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, सोहन सिंह पुत्र पूर्वीया, राम सिंह, झांखा, परमा, हरिया पुत्रान व श्रीमती शंकरू पुत्री किशनु, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 33/61-62, कुल किता 2, रकबा तादादी 0-05-05 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 33/61-62, कुल किता 2, रकबा तादादी 0-05-05 है0, वाक्या मुहाल सन्धोल/7, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री अमर चन्द पुत्र श्रीमती द्रोमति देवी विधवा बालम, श्रीमती नाजकू विधवा ढेरू, मोहर सिंह पुत्र रूपणू, विधि चन्द पुत्र दिला राम, घमण्डू पुत्र केशव, श्रीमती प्रेमी, व्यासा पुत्रियां व श्रीमती रैनकू विधवा जालम, गोविन्द उपनाम तारा चन्द पुत्र ख्याली, श्रीमती गंगी विधवा कपूरा, गंगा राम, शम्भू राम, मंगत राम, पुत्र व श्रीमती कलां देवी, पार्वती देवी पुत्रियां ठाणू, श्रीमती रसीला, हच्छी, जानकी, रूमा, कुब्जा, निर्मला पुत्रियां व बदरू विधवा केशरू, श्री केहर सिंह पुत्र व श्रीमती लीला देवी, निमा देवी, सुमना देवी, सुसीला देवी पुत्रियां व श्रीमती ब्रम्ही देवी विधवा देवी राम, श्रीमती सिमरो देवी, रूमा पुत्रियां हिरदा, भाग मल पुत्र व लीला देवी, रोशनी देवी, मंगला देवी पुत्रियां व श्रीमती सन्ती देवी विधवा कपूरा, हरी राम पुत्र धान्था, श्रीमती कौला देवी पुत्री बालम, कांशी राम, अमर सिंह, कशमीर सिंह पुत्र व ब्रम्ही, जैवन्ती पुत्रियां व श्रीमती रंचु विधवा खूलु, लौहकु पुत्र जोधा, चेत राम, हरी राम, वेली राम, प्रेम चन्द, भाग सिंह, ठाकर दास, हरि नन्द, राज मल, धर्मपाल पुत्रान व श्रीमती द्रोमती पुत्री सिंग, तुलसी राम, साजू राम, शिव राम, ब्रम्ह दास, गोविन्द राम पुत्र व श्रीमती पराजू, पंच्छू, पार्वती, ब्रम्ही पुत्रियां व श्रीमती महन्ती विधवा पीरा, श्रीमती बदरू, सुरजू विधवाएं नारोतम, श्री चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व श्रीमती लजां पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, पूर्वीया पुत्र वृकम, अच्छरू उपनाम झांखा, परमा, हरिया, राम सिंह पुत्र किशनु, श्रीमती शंकरू पुत्री किशनु, कल्याण सिंह, जोगिन्द्र सिंह, नानक चन्द, विजय कुमार पुत्र व श्रीमती देवकू देवी विधवा मुरली, बीरबल, रवी कुमार, पवन कुमार 780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 पुत्रान दयाल उपनाम दयालू, भीखम पुत्र व श्रीमती कलां, सन्ती, अम्बकू पुत्रियां लौहकी पुत्री अच्छरू, चमारू पुत्र व श्रीमती प्रेमी पुत्री लौहकी, राजमल पुत्र ठाकर, कदारा, गवर्धन पुत्र परमा, जय राम, विधी चन्द पुत्र व श्रीमती सरपा पुत्री व श्रीमती रसीला विधवा साजू, श्रीमती सूंकी पुत्री दौलतु, रिडकू पुत्र रधू उपनाम गुरध्यान, प्रकाश चन्द, प्रताप चन्द पुत्र पूरन व श्रीमती धन्धो देवी विधवा पूरन चन्द, प्रेम चन्द, राम नाथ, मोलक पुत्र व श्रीमती रोशनी देवी विधवा मरचु, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 11/24, कुल किता 64, रकबा तादादी 2-09-47 है0, वाक्या मुहाल छेज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 11/24, कुल किता 64, रकबा तादादी 2-09-47 है0, वाक्या मुहाल छेज, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 17-5-2012 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
श्री बालम, मोहर सिंह पुत्र रूपणू, श्रीमती नाजकू विधवा ढेरू, विधि चन्द पुत्र दिला राम, श्रीमती बदरू विधवा दिला राम, घमण्डू, सुन्दर पुत्र केशव, श्रीमती प्रेमी, व्यासा, इन्द्री पुत्रियां व श्रीमती रैनकू विधवा जालम, गोविन्द पुत्र ख्याली, श्रीमती गंगी विधवा कपूरा, हिरदा पुत्र झगडू, प्रेम चन्द, शेर सिंह पुत्र गंगा राम, शम्भू राम, मंगत राम पुत्र, ठाणू, देवी राम पुत्र नोता, श्रीमती रसीला देवी, हच्छी देवी, जानकी, रूमा देवी, कुब्जा, निर्मला पुत्रियां व बदरू विधवा केसरू, कपूरा, हरि राम पुत्र घांथा, श्रीमती रूपां, सिमरो पुत्रियां हिरदा, श्रीमती कौला देवी पुत्र बालम, खुला पुत्र उदमी, पीरा पुत्र गुरिया, श्रीमती बदरू, श्रीमती सुरतू विधवाएं नरोतम, चन्द पुत्र श्यामा, बेली राम पुत्र व श्रीमती लाजां पुत्री व श्रीमती त्वारसी विधवा हच्छू, पूर्वीया पुत्र वृकम, अच्छरू, परमा, हरिया, राम सिंह पुत्र श्रीमती शंकरू पुत्री किशनु, कल्याण सिंह, जोगिन्द्र सिंह, नानक चन्द, विजय कुमार पुत्र व श्रीमती देवकू देवी विधवा मुरलीधर, बीरबल, रवी कुमार, पवन कुमार पुत्र ध्यान चन्द, भीखम पुत्र अच्छरू781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 श्रीमती कलां, सनी, अम्बकू पुत्रियां लोहकी, श्रीमती लौहकी पुत्री अच्छरू, चमारू पुत्र व श्रीमती प्रभी पुत्री लौहकी, कदारा, गवर्धन पुत्र परमा, साजू राम पुत्र कर्म सिंह, कांशी राम, अमर सिंह, संजय कुमार पुत्र रिडकू, श्रीमती मन्शा देवी विधवा रिडकू, तुलसीया पुत्र नरंजन, प्रकाश चन्द, प्रताप चन्द पुत्र व श्रीमती सुलेशना, कमलेश पुत्रियां व श्रीमती धन्धो देवी विधवा पूरन, प्रेम चन्द, राम नाथ, प्यार चन्द, मनोज कुमार पुत्र श्रीमती रोशनी देवी विधवा मरचु, सन्त पुत्र निहालू, श्रीमती कौशल्या देवी, सत्या देवी, मीरा देवी पुत्रियां व श्रीमती द्रोमति विधवा गंगा राम, सभी निवासी सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत भूमि खाता खतौनी नं0 160/302, ता 316, कुल किता 20, रकबा तादादी 0-60-83 है0, वाक्या मुहाल लसराणा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभा, निवासी व तहसील सन्धोल ने भूमि खाता खतौनी नं0 160/302, ता 316, कुल किता 20, रकबा तादादी 0-60-83 है0, वाक्या मुहाल लसराणा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए तकसीम किए हैं जो अब इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी उपरोक्त की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आए । हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
नजीर खान कुरेशी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 23-5-2012 श्री प्रकाशो उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधि सिंह, निवासी जोल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।
श्री प्रकाशो उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधि सिंह, निवासी जोल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधि सिंह, निवासी जोल है परन्तु मुहाल जोल के राजस्व अभिलेख में नाम प्रकाशो उपनाम प्रकाश चन्द दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं। 782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल जोल में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। -------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 23-5-2012 श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी बबलू उपनाम ठाकर सिंह, निवासी भ्राडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।
श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी बबलू उपनाम ठाकर सिंह, निवासी भ्राडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके बेटों के सही नाम तरुण ठाकर तथा दूसरे बेटे का नाम कर्ण ठाकर पुत्र बबलू उपनाम ठाकर सिंह, निवासी भ्राडू है परन्तु मुहाल भ्राडू के राजस्व अभिलेख में इनके नाम हरबंस तरुण कुमार तथा कर्ण सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल भ्राडू में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
--------
नाम परिवर्तन
मैं, सुनील कुमार सुपुत्र श्री रतन चन्द्र भारद्वाज, निवासी रेलवे स्टेशन, वैद्य कॉलोनी, शोघी, तहसील व जिला शिमला अपना नाम सुनील कुमार से बदल कर सुनील कुमार भारद्वाज रख रहा हूं। अब मुझे इस नाम से जाना जाए।
सुनील कुमार भारद्वाज,
रेलवे स्टेशन, वैद्य कॉलोनी, शोघी,
तहसील व जिला शिमला।783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती प्रोमिल पत्नी श्री सुभाष कुमार, निवासी ग्राम कनलोग, डाकघर बनाहां की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती प्रोमिल पत्नी श्री सुभाष कुमार, निवासी ग्राम कनलोग, डाकघर बनाहां की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मानस अत्री पुत्र प्रोमिल पत्नी श्री सुभाष कुमार का जन्म मिति 8-1-2008 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनाहां धीनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम बनाहां धीनी, डाकघर बनाहां की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम बनाहां धीनी, डाकघर बनाहां की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं शकुन्तला देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री जसवन्त सिंह का जन्म मिति 6-6-1970 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बालक राम पुत्र श्री शंकरु राम, निवासी ग्राम काखली, डाकघर बडू साहिब, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बालक राम पुत्र श्री शंकरु राम, निवासी ग्राम काखली, डाकघर बडू साहिब, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी भतीजी कुमारी अर्चना पुत्री क्रेश्नी देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार का जन्म मिति 18-7-2005 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री ख्याली राम पुत्र श्री सोहनू राम, निवासी ग्राम कथांजी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ख्याली राम पुत्र श्री सोहनू राम, निवासी ग्राम कथांजी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सुनील भाटिया पुत्र श्री ख्याली राम का जन्म मिति 29-7-2007 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम बरागड़ी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम बरागड़ी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी निमांशी पुत्री श्री सुरजीत सिंह का जन्म मिति 4-5-2007 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय कुमार पुत्र श्री स्वरूप दास, निवासी ग्राम पाजे की ढाल, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 श्री संजय कुमार पुत्र श्री स्वरूप दास, निवासी ग्राम पाजे की ढाल, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री भारती पुत्री श्री संजय कुमार का जन्म मिति 13-1-2007 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनिल दत्त पुत्र श्री रिखी राम, निवासी ग्राम चौकी, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुनिल दत्त पुत्र श्री रिखी राम, निवासी ग्राम चौकी, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रिखी राम की मृत्यु मिति 26-3-1986 को हुई है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सराहां, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित