राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th April, 2012
No. Per(AR)F(7)2/98-Vol-I.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee consisting of the following:—
(i) Prof. Prem Kumar Dhumal, Chairman Hon'ble Chief Minister
(ii) Smt. Vidya Stokes, Hon'ble Leader of the Opposition Member
(iii) Sh. Ravinder Singh Ravi, Member Hon'ble IPH Minister
27-राजपत्र/2012-3-5-2012 (787)788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 2. The aforesaid Committee will consider and recommend the name of the State Information Commissioner to operationalise the State Information Commission as envisaged in the Act ibid.
By order,
(Harinder Hira) Chief Secretary.
__________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 मई, 2012
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-(5) 309/2007-I.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव फायल, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में फायल दांवटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पहले भूमि का कब्जा ले सकता है ।
4. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टेयर) शिमला शिमला (ग्रामीण) फायल 714/1 0-01-16
711/1 0-00-59 कुल जोड़.. किता-2 0-01-75
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री चमन लाल पुत्र श्री मोती लाल, निवासी सलवाना, मौजा टटवानी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
श्री चमन लाल पुत्र श्री मोती लाल, निवासी सलवाना, मौजा टटवानी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का सही नाम मोती लाल है। परन्तु कागजात माल में मिलखी राम है, जोकि गलत है। अतः राजस्व अभिलेख में मिलखी राम उपनाम मोती लाल दरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करने में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री वृज लाल पुत्र श्री मंगत राम उपनाम मागो राम, निवासी वन्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- कागजात माल मुहाल रजोल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री वृज लाल पुत्र श्री मंगत राम उपनाम मागो राम, निवासी वन्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा सही नाम वृज लाल है। परन्तु कागजात माल में पंजू दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पंजू उपनाम वृज लाल दर्ज किया जावे। अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने में यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री शान्ती राम पुत्र श्री गैन्डा राम, निवासी ठारू, मौजा डटम्व, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
श्री शान्ती राम पुत्र श्री गैन्डा राम, निवासी ठारू, मौजा डटम्व, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा सही नाम शान्ती राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में साली राम दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।
अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने में यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री मदन लाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
श्री मदन लाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसका नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र में मदन लाल है परन्तु कागजात माल में पुगी राम पुत्र श्री दुलो राम है। अतः पुगी राम उर्फ मदन लाल पुत्र दुलो राम दरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सीता राम, निवासी सूडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सीता राम, निवासी सूडी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 14-2-2008 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश कर दिए जाएंगे। आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री बुधी सिंह पुत्र श्री चतरो राम, निवासी सपैडा, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री बुधी सिंह पुत्र श्री चतरो राम, निवासी सपैडा, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा सही नाम बुधी सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में खेलो राम दर्ज है जो गलत हैै। अतः राजस्व रिकार्ड में खेलो राम उपनाम बुधी सिंह दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2012 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है अन्यथा नाम की दरुस्ती कागजात माल में नियमानुसार कर दी जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुरजीत कुमार, निवासी गांव घिरथोली, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुरजीत कुमार, निवासी गांव घिरथोली, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मोहित का जन्म दिनांक 2-8-2005 को महाल चकोल में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Karam Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 30/NT/12
1. Shri Arun Kumar s/o Shri Mast Ram, r/o Village Baghni, P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala.
2. Smt. Reena Dhiman d/o Shri Narthom Dhiman, r/o Village & P.O. Kawari, Tehsil & . . Applicants.
District Kangra (H. P.)
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages
Subject.—Registration of Marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 they have solemnized their marriage on 13-11-2010 at Baghani Sidhwari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 31-5-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 25th day of May, 2011.
Seal.
KARAM CHAND,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 21/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री विशन सिंह वोहरा बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विशन सिंह वोहरा पुत्र श्री कांशी नाथ, निवासी सिद्धपुर, मौजा सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र राम सिंह वोहरा की जन्म तिथि 31-12-1979 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 15/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती निशा सूद बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती निशा सूद पत्नी श्री उमेश चन्द, निवासी शिमला होटल, कोतवाली बाजार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र शशांक सूद (Shashank Sood) की जन्म तिथि 25-10-1991 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 28/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
मनजूर अहमद बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Manzoor Ahmed s/o Abdul Rehman, निवासी खडौता, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र इरफान मलिक (Irfan Malik) की जन्म तिथि 5-1-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 29/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती रंजना देवी बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती रंजना देवी पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार, निवासी धरोह, मौजा धरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र कार्तिक (Kartik) की जन्म तिथि 26-3-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत धरोह में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 28-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 25-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 16/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती निशा सूद बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती निशा सूद पत्नी श्री उमेश चन्द, निवासी शिमला होटल, कोतवाली बाजार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री पिन्की सूद (Pinki Sood) की जन्म तिथि 29-5-1995 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री तुला राम पुत्र श्री इन्द्रजीत, निवासी बराडा गेड गेहडू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री तुला राम पुत्र श्री इन्द्रजीत, निवासी तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री शापू (Shapu) का जन्म दिनांक 22-2-2009 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् रोहडू़ के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-5-2012 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 27-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। प्यारे लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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Office of the Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh
NOTIFICATION
Shimla, the 26th September, 2011
No. SML-Dev(Notary Public)/2005-1898-1900.—Whereas Smt. Kamlesh, Advocate has submitted her application for appointment as a Notary Public under Rule, 4 of the Notaries Rules, 1956 in Shimla.
Therefore, I the undersigned, in exercise of the powers vested in me vide Government of Himachal Pradesh Notification No. LLR-107-323/56-II dated 27-9-77, amdnded vide No. LLR-E (9)-20/95 Leg. Dated 20-3-2009 hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules 1956 for the information of all concerned for inviting objections if any, within fourteen days from the date of publication of this notifiction regarding appointment of the above mentioned acvocate as a Notary Public in District and High Court Shimla.
Sd/- District Magistrate, Shimla.
797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 9/2012 Date of Institution : 25-4-2012 Date of decision : Pending for 28-5-2012 Shri Arvind Kumar son of Shri Munish Kumar, Assistant Manager, Micro Turners, Village Naryal, Sector-4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.
Versus
General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Arvind Kumar son of Shri Munish Kumar, Assistant Manager, Micro Turners, Village Naryal, Sector-4, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that Shri Inderjeet son of Shri Bihari Lal an employee of Micro Turners, Village Naryal, Sector-4, Parwanoo died on 26-1-2011 during duty time, but his date of death could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Shri Bihari Lal may submit his objection in writing in this court on or before 28-5-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 25th day of April, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 12 तारीख मरजुआ : 26-4-2012 तारीख पेशी : 26-5-2012 श्री बालक सिंह पुत्र श्री धन्ना, निवासी गलू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।
श्री बालक सिंह पुत्र श्री धन्ना, निवासी गलू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि मेरा सही नाम बालक सिंह 798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 पुत्र श्री धन्ना है जो कि स्कूल प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है, परन्तु मुहाल गलू के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम बालकु दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/उद्घोषणा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल गलू में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2012 प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
मोहन सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
मोहन सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह, वासी कान्टे ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती अमर कौर की मृत्यु दिनांक 2-4-1992 को हुई है लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कान्टे को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-2-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, वासी गोन्दपुर जयचन्द ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी दादी जसो की मृत्यु दिनांक 6-8-1977 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
प्रकाश चन्द पुत्र श्री उत्तम चन्द
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री उत्तम चन्द, वासी हरोली ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती करतारी देवी की मृत्यु दिनांक 4-3-1999 को हई थी लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हरोली को आदेश दे दिए जाएंगे।800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 आज दिनांक 24-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
सरोज कुमारी पत्नी श्री जीवन कुमार
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
सरोज कुमारी पत्नी श्री जीवन कुमार, वासी नंगल कलां ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्री दीक्षा चौधरी का जन्म दिनांक 9-6-2007 को हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत नंगल कलां को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राम मूर्ती, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा :
श्री लेख राज पुत्र श्री कली राम पुत्र बलिया, गांव व डाकघर किन्नू, उप-तहसील भरवाईं, जिला . . प्रार्थी। ऊना, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी।801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त म ुकद्दमा में श्री लेख राज पुत्र श्री कली राम, पुत्र बलिया, गांव व डाकघर किन्नू, उप-तहसील भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 23-6-2011 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी भूमि उप-मुहाल किन्नू, मवा, वेहड़ वगंवाला सारड़ा, लोहारा इत्यादि स्थानों पर हैं परन्तु उसका नाम कागजात माल में मौजा किन्नू में लेख राज पुत्र श्री कली राम पुत्र वलिया ठीक दर्ज है। परन्तु महाल मवा, सारड़ा आदि स्थानों पर उसका नाम अमर सिंह उर्फ लेख राज पुत्र कली राम पुत्र वलिया दर्ज चला आ रहा है। अब उसका नाम महाल मवा व सारड़ा के राजस्व रिकार्ड में महाल किन्नू की तरह अपना नाम लेख राज पुत्र श्री कली राम पुत्र वलिया दर्ज करवाना चाहता है
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम की दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11 जून, 2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर या पेश होकर एतराज पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित