राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
No. EDN(TE)A(1)14/99 13.03.2012.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़ के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक व्यय पर भूमि ली जानी अपेक्षित है। एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता राजगढ,़ जिला सिरमौर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
28-राजपत्र/2012-4-5-2012 (803) 804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
विवरण
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) सिरमौर राजगढ़ शमलोह 763/658/438/1 0-02 592/550/1 0-04 769/596/550/1 0-15 किता 3 1-1
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd May, 2012
No. Home-C-(F)-4-1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested by section 29 (1) of Central Haj Committee Act, 2002, is pleased to declare Sh. Vijay Kumar Sharma, Deputy Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, as Executive officer State Haj Committee with immediate effect, in public interest.
Sh. Vijay Kumar Sharma, Deputy Secretary to the Government is also authorized to operate the Bank account of State Haj Committee. The three specimen signatures of Sh. Vijay Kumar Sharma, Executive officer (Huj) are given below:
By order, P. C. Dhiman, Pr. Secretary (Home).
805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934परिवहन विभाग
शुुद्धि पत्र
शिमला-2, 03 मई, 2012
संख्याः टी.पी.टी.-ई.(3) 8/2006-VI.—इस विभाग के अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी.-ई (3)8/2006-I दिनांक 01-05-2009 तथा अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी.-ई (3)8/2006-।। दिनांक 29-10-2009 के क्रम को जारी रखते हुए पैरा 4 के अन्तर्गत दी गई विवरणी में दर्शित "रकबा 1732-50 हैक्टेयर (hectare)" के स्थान पर "रकबा 1732-50 वर्ग डैसी मीटर (square decimeter)" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।
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परिवहन विभाग
शुुद्धि पत्र
शिमला-2, 03 मई, 2012
संख्याः टी.पी.टी.-ई.(3)8/2006-VI.—इस विभाग के अधिसूचना संख्याःटी.पी.टी.-ई (3)8/2006-।। दिनांक 8 अक्तूबर, 2009 के क्रम को जारी रखते हुए पैरा 4 के अन्तर्गत दी गई विवरणी में दर्शित "रकबा 1366-60 हैक्टेयर (hectare)" के स्थान पर "रकबा 1366-60 वर्ग डैसी मीटर (square decimeter)" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th April, 2012
No. HHC/GAZ/14-279/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 23 days' eraned leave w.e.f. 28.3.2012 to 19.4.2012 in favour of Shri Anil Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P.
Certified that Shri Anil Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Anil Kumar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th April, 2012
No. HHC/GAZ/14-76/71-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of One days' eraned leave for 10.4.2012 and two days' medical leave for 11.4.2012 & 12.4.2012 with permission to suffix 13th, 14th and 15th April, 2012. (being gazetted holidays) in favour of Shri Shamsher Singh, District and sessions Judge, Shimla, H.P.
Certified that Shri Shamsher Singh has joined same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Shamsher Singh would have continued to hold the same post of district and sessions Judge, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 17 1001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th April, 2012
No. HHC/Admn. 2(105)/2006.—Shri Mubarak Chand, Superintendent Grade-I, Officer of the District and Sessions Judge, Kullu Shall stand retired from service with effict from 30.4.2012 afternoon on his attaining the age of superannuation.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, 28th April, 2012
No. HHC/Admn. 3 (359)/92.—33 days commuted leave on and w.e.f. 22.03.2012 to 23.04.2012, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Sh. M.R.Rolta, Court Master of this Registry.
Certified that Sh. M.R. Rolta, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. M.R. Rolta, would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, 27th April, 2012
No. HHC/Admn.3 (208)/84-II.—08 days earned leave on and with effect from 04.05.2012 to 11.05.2012 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 12.05.2012 and 13.05.2012 is hereby sanctioned in favour of Sh. Bhag Chand Sharma, Registrar (Administration)- cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice of this Registry.
Certified that Sh Bhag Chand Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Bhag Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Registrar (Administration)-cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, 25th April, 2012
No. HHC/Admn. 3 (284)/90.—04 days commuted leave on and w.e.f. 18.04.2012 to 21.04.2012 with permission to suffix Sunday on 22.04.2012 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Sh. Piar Chand, Secretary of this Registry.
Certified that Sh. Piar Chand secretary has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Piar Chand secretary would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, 25th April, 2012
No. HHC/Admn. 3 (111)/77-I.—08 days commuted leave on and w.e.f. 12.04.2012 to 19.04.2012 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Sh. J. D. Sharma, Deputy Registrar of this Registry.
808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934Certified that Sh. J.D. Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. J.D. Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, 25th April, 2012
No. HHC/Esst. 3 (675)/2009.—12 days earned leave on and w.e.f. 30.04.2012 to 11.05.2012 with permission to prefix Sundays falling on 29.04.2012 and suffix second Saturday and Sunday falling on 12.05.2012 & 13.05.2012 is hereby sanctioned, in favour of Sh. Nand Lal Sharma, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Sh. Nand Lal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Nand Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 03 मई, 2012
संख्याः विद्युत-छः(5)-41/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल फलां (ह0न0 423), तहसील बद्दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं। 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीघाें में) सोलन बद्दी फलां (423) 183/1 0-07 कुल कित्ता-1 कुल रकवा-0-07
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 27 अप्रैल, 2012
संख्या : विद्युत-छः (5)-64/2010.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मै0 धमवाड़ी पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ए-38, पहली मंजिल, मोहन कॉ-आपरेटिव इन्डसट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली-110044, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 1894 का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड ई के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पेखा, टिक्करी, देनवाड़ी व चिड़गांव, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में धमवाड़ी सुंडा (70 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) शिमला चिड़गांव पेखा 1190 0-23-08 1159/1 0-01-70810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 1160 0-29-64 1161 0-37-00 1162 0-07-73 1163 0-10-27 1164/1 0-02-72 1189/1 0-01-47 1192 0-02-00 1193 0-06-24 1196/1 0-00-98 1196/3 0-11-04 1198/1 0-00-70 कित्ता-13 रकवा-1-34-57 टिक्करी 1762 0-00-35 1766 0-00-79 1767 0-00-99 138/1 0-00-18 138/2 0-00-26 139/1 0-00-20 204/1 0-00-84 कित्ता-7 रकवा-0-03-61
देनवाड़ी 987 0-00-38 कित्ता- 1 रकवा-0-00-38 चिड़गांव 818 0-11-88 820 0-14-25 821 0-00-72 829 0-29-06 830 0-00-68 831 0-07-02 832 0-05-16 833 0-15-42 834 0-11-76 835 0-01-38 836 0-01-39 837 0-03-28 837/1 0-04-15 838 0-08-69 839 0-01-12 840 0-01-36 841 0-01-87 842 0-00-85 843 0-02-08 844 0-01-04 845 0-02-71 846 0-02-38 847 0-00-88 848 0-04-74 849 0-02-64 850 0-17-99 851 0-11-02811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 852 0-01-36 853 0-01-66 854 0-01-80 856 0-04-58 857 0-06-41 858 0-02-04 859 0-01-50 860 0-01-34 861/1 0-01-67 862/1 0-00-30 891 0-01-14 892 0-01-43 893 0-01-44 894 0-03-45 895 0-01-55 896 0-02-11 897 0-01-44 898 0-01-39 899 0-04-52 900 0-05-39 901 0-03-30 902 0-03-22 903 0-05-06 904 0-01-69 905 0-03-78 906/1 0-02-41 907 0-02-41 908 0-06-80 909 0-00-81 910 0-13-12 911/1 0-06-92 912 0-00-38 913 0-00-44 914/1 0-01-55 915/1 0-00-23 920/1 0-00-16 921/1 0-00-25 922/1 0-01-32 924/1 0-09-95 926/1 0-09-91 927/1 0-04-37 928/1 0-00-28 929 0-00-39 1830/930 0-02-53 1831/930 0-02-48 930 0-02-08 931 0-00-86 933/1 0-00-12 936/1 0-00-48812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 937/1 0-00-07 938 0-03-15 939/1 0-01-64 940/1 0-00-33 941/1 0-00-36 941/1/1 0-00-20 942/1 0-00-67 944/1 0-00-25 945/1 0-00-53 961/1 0-00-17 962/1 0-00-70 1005/1 0-01-25
कित्ता- 87 रकवा-3-08-66
कुल कित्ता- 108 कुल रकवा- 04-47-22 (हैक्टेयर)
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 03 मई, 2012
संख्या ः विद्युत-छः (5)-27/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल कांशग गेतिड़े, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में कांशग जल विद्युत परियोजना चरण-। के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) किन्नौर कल्पा कांशग गेतिडे़ 290 0-12-49 291 0-03-16 292 0-05-72 293/2 0-07-33813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 314 0-02-65 315 0-07-30 316 0-05-15 317 0-20-44 318/1 0-01-15 318/2 0-02-97 319 0-15-49 320 0-12-02 321 0-04-32 322 0-18-13 323 0-20-14 324/2 0-06-15 347 0-19-09
कुल कित्ता-17 कुल रकवा- 01-63-70
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः विद्युत-छः (5)-46/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल वलेयू, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल- मरले में) हमीरपुर सुजानपुर वलेयू 112/1 00-08 113/1 01-03 177 05-01 244/1 07-13 247/1 00-18814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 248/1 00-19 266/1/1 17-01 266/2/1 01-11 267/1 03-13 269/1 06-18 270/1 33-17 273/1 01-12 274/1 06-03 275/1 01-18 276/1 04-19 283/1 14-15 कुल कित्ता-16 कुल रकवा-108-09
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः विद्युत-छः (5)-47/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चौकी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर चौकी 142/1 02-12 147 08-02 158 15-05 161/1 02-10 171 04-11 कुल कित्ता-5 कुल रकवा- 33-00
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 30 अप्रैल, 2012
संख्याः विद्युत-छः (5)-48/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल दाड़ला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (कनाल-मरले में) हमीरपुर सुजानपुर दाड़ला 925/2/1 03-02 928/2/1 05-05 930/2/1 01-17 931/2 01-11 932/2 02-10 936/2/1 03-19 131 07-18 132 06-07 133 10-04 134 00-18 135 01-00 137 05-11 139 14-08 965/140 08-03 966/140 08-02 776 06-16 147 01-11 782 07-18 783 07-18 1464/784 02-14 1465/784 02-14 1466/784 01-04 1467/784 01-05 1468/784 00-18 1469/784 00-15816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 1470/784 01-07 1471/784 00-09 1472/784 01-14 1473/784 00-07 1474/784 00-08 1475/784 01-16
कुल कित्ता- 31 कुल रकवा- 120-09
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित