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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 34, 11 May 2012

Published 11 May 2012

Gazette no.
34
Gazetteid
34/GAZETTE/2012-11/05/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-05-11.34_gazette_2012-11_05_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10-5-2012

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)6/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सियारला बरशोल, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में काशाधार-मांदली-दरकाली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

34-राजपत्र/2012-11-5-2012 (1101) 1102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियांें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाेंें उनके कर्मचारियाेंें और श्रमिकांें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष आपप्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) शिमला रामपुर सियारला 927/759/1 0-06-74 बरशोल

कुल जोड़ .. किता-1 0-06-74

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (लोक निर्माण)।

-------- ब अदालत श्री देवी सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रुकमणी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव यांगपा-II, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी। विषय.-तस्दीक इन्तकाल वरास्त श्री रोशन लाल पुत्र श्री कामनूवा पुत्र श्री टेरूवा, निवासी गांव यांगपा-II, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती रुकमणी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव यांगपा-II, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसका पति श्री रोशन लाल पुत्र श्री कामनुवा पुत्र श्री टेरूवा, गांव यांगपा-II, तहसील निचार जो अरसा 24-25 सालों से लापता है कि उक्त श्री रोशन लाल पुत्र श्री कामनूवा की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व बशिन्दगान देह तथा श्री रोशन लाल को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री रोशन लाल पुत्र श्री कामनूवा की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 21-5-2012 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-4-2012 को जारी हुआ ।

मोहर। देवी सिंह,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निचार स्थित भावानगर,

जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री रमन गरसंगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री छेरिंग तोमधन पुत्र श्री नोरवू दोरजे, निवासी गांव सजला, डाकघर करजां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री छेरिंग तोमधन पुत्र श्री नोरवू दोरजे, निवासी गांव सजला, डाकघर करजां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि कागजात माल में उनका नाम छेेरिंग रामधन दर्ज किया है जबकि असल में उनका नाम छेरिंग तोमधन है। अतः नाम दरुस्त करवाना चाहते हैं। अब आदेश फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री छेरिंग तोमधन पुत्र श्री नोरवू दोरजे, निवासी गांव सजला, डाकघर करजां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू का नाम कागजात माल में छेरिंग रामधन से बदल कर छेरिंग तोमधन दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-5-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम दरुस्त कागजात माल में करवाने बारे आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंगी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Tashi Dorjee s/o Shri Gonpo Dorjee, r/o Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

with

Smt. Mingmar Lhamo d/o Late Shri Donthar, r/o Chogen Lachenpa Building, Kazi Road Gangtok Sikkim India, [at presently wife of Shri Tashi Dorjee s/o Shri Gonpo Dorjee, r/o Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)].

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Tashi Dorjee s/o Shri Gonpo Dorjee, r/o Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Mingmar Lhamo d/o Late Shri Donthar, r/o Chogen Lachenpa Building, Kazi Road Gangtok Sikkim India, at presently wife of Shri Tashi Dorjee s/o Shri Gonpo1104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 Dorjee, r/o Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 26-4-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 25-5-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 26th day of April, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR,

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Cancellation Order of Travel Agency

Kullu, the 3rd April, 2012

No. 2-2/2008-MNL-TD-17.—Whereas North Zone Adventure, Manali, District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 2-2/2008-MNL-TD-1359 dated 23-3-2008 under the H.P. Tourism Development and registration Act, 2002.

Whereas the proprietor of the Travel Agency vide his application dated Nil has requested to cancel its registration since he has ceased to act as travel agent.

Therefore, I, Balbir Thakur H.A.S., District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the North Zone Adventure, Manali, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

Seal. BALBIR THAKUR, H.A.S., District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, Himachal Pradesh (Prescribed Authority).

__________

ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री —ष्ण पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव लोहाखर, डा0 कपाही, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री —ष्ण पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव लोहाखर, डा0 कपाही, ग्राम पंचायत लोहाखर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र नरेश कुमार का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर1105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-6-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। मित्र देव,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री आशू पुत्र श्री सोनू, निवासी मकान नं0 274/11, थनेहड़ा मोहल्ला, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशू पुत्र श्री सोनू, निवासी मकान नं0 274/11, थनेहड़ा मोहल्ला, ग्राम पंचायत मण्डी ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र आशीष का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। मित्र देव,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री केशरू राम उर्फ केशर सिंह पुत्र श्री कन्हू राम, निवासी तथ्यार, डा0 राजवाड़ी, तहसील सदर, . . वादी। जिला मण्डी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती बारा।

आवेदक ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में केसरू राम दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में केशर सिंह दर्ज है, जोकि सही है। उसका नाम पंचायत अभिलेख में केसरू राम उर्फ केशर सिंह सही दरुस्त दर्ज किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम केसरू राम उर्फ केशर सिंह दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को 1106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री परम देव पुत्र श्री सौजू राम, निवासी गन्त्रोहल, डा0 वीणा, तहसील सदर, जिला मण्डी . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती बारा।

आवेदक ने इस न्यायालय में स्वयं एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार परम देव है जोकि सही है, जबकि पंचायत अभिलेख में व राजस्व अभिलेख में जगदीश है जोकि गलत है, उसका नाम पंचायत अभिलेख व राजस्व अभिलेख में परम देव दरुस्त दर्ज किया जावे। सम्बन्धित दस्तावेज लफमिसल है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम परम देव उर्फ जगदीश दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री टोडर उपनाम टोडरमल पुत्र श्री चुहा, निवासी गांव सिकन, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।

श्री टोडर उपनाम टोडरमल पुत्र श्री चुहा, निवासी गांव सिकन, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम टोडरमल है1107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 जो कि बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत अभिलेख में व राजस्व अभिलेख मुहाल सिकन में टोडर पुत्र श्री चुहा दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा मेरा नाम ग्राम पंचायत व राजस्व अभिलेख में टोडर पुत्र चुहा के बजाए टोडरमल पुत्र श्री चुहा की दरुस्ती की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर दिनांक 28-5-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री दलीप कुमार पुत्र श्री घनश्याम, निवासी गांव सेहली, डाकघर सेहली, उप-तहसील कोटली, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।

श्री दलीप कुमार पुत्र श्री घनश्याम, निवासी गांव सेहली, डाकघर सेहली, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम दलीप कुमार है जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम दीप कुमार पुत्र श्री घनश्याम गलत दर्ज है, अतः राजस्व अभिलेख मुहाल में मेरा नाम दीप कुमार की जगह दलीप कुमार दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-5-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव कसान, डाकघर साईगलू, उप-तहसील . . प्रार्थिन। कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती ग्राम पंचायत अभिलेख कसान।

श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव कसान, डाकघर साईगलू, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का वास्तविक नाम हनीश है जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज है, परन्तु ग्राम पंचायत अभिलेख में उसके लड़के का घरेलू नाम होशियार सिंह पुत्र श्री रोशन लाल दर्ज है। जो गलत दर्ज है तथा ग्राम पंचायम कसान के अभिलेख में मेरे लड़के का नाम होशियार सिंह की जगह हनीश दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-5-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म सिंह उपनाम कन्हु पुत्र श्री मंगसरू, निवासी गांव कालग, डाकघर लागधार, उप-तहसील . . प्रार्थी। कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।

श्री कर्म सिंह उपनाम कन्हु पुत्र श्री मंगसरू, निवासी गांव कालग, डाकघर लागधार, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम कर्म सिंह है जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में उसका घरेलू नाम कन्हु पुत्र श्री मंगसरू दर्ज है जो गलत दर्ज है, तथा राजस्व अभिलेख मुहाल कालग में उसका नाम कन्हु की जगह कर्म सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या1109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 वकालतन दिनांक 28-5-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकूर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री जगजीत ठाकूर पुत्र श्री गोपी राम, निवासी राजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . पति। श्रीमती पूजा कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र पाल, निवासी रोपड़ी हाल पत्नी श्री जगजीत ठाकूर पुत्र श्री गोपी राम, निवासी राजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . (पत्नी)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा। उपरोक्त मामला में जगजीत ठाकूर व पूजा कुमारी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 29-11-2010 को गांव राजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है, और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा, तथा बाद में कोई भी उजर काबले सामायत ना होगा।

आज दिनांक 18-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। जी0 आर0 ठाकूर

स्पैशल मैरिज अधिकारी तहसीलदार),

जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

इश्तहार बनाम आम जनता।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह कुमारी गुड्‌डी पुत्री स्व0 श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी व पोस्ट ऑफिस लडोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत शिलादेश के कार्यालय परिवार रजिस्टर में सीता लिखा है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम कुमारी गुड्‌डी है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 25-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम की दरुस्ती के आदेश ग्राम पंचायत शिलादेश के परिवार रजिस्टर में करने के लिए पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 1-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। मोहन सिंह,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sub Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 23-4-2012 Date of next hearing : 25-5-2012 Miss Mini Kumari d/o Shri Munshi Ram, r/o Village Sakta, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.

versus

1. General Public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Thana.

Proclamation regarding correction of name in Panchayat record.

ORDER

Whereas Miss Mini Kumari d/o Shri Munshi Ram, r/o Village Sakta, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to effect her name as Miss Reena incorrect entered as Miss Mini Kumari and date of birth 1-3-1990 in Gram Panchayat record inadvertently. She has applied that the correct name as Miss Mini Kumari born on 1-3-1990 mentioned supra be ordered to be entered in Gram Panchayat Thana.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents—general public/Gram Panchayat Thana for inviting the objection if any. If some one has any objection regarding registration of1111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 name & birth, he may appear before the undersigned court on 25-5-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of name & birth be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 23rd April, 2012.

Seal.

Sd/-

Sub Divisional Magistrate, Chopal,

District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 22/2012

तारीख दायर : 1-05-2012 श्री धन सिंह पुत्र श्री मदी राम, निवासी गांव शिल, डा0 व ग्राम पंचायत चौहरी धार, तहसील करसोग, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री धन सिंह पुत्र श्री मदी राम, निवासी गांव शिल, डा0 व ग्राम पंचायत चौहरी धार, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का दामाद झावे राम पुत्र श्री गैहरू राम, निवासी गांव नराहण, ग्राम पंचायत तेवण, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु टैम्पू में हैलीपैड रोड, चक शिंगला दिनांक 19-6-2006 को हुई है, जिसकी रपट थाना रामपुर में दर्ज हुई परन्तु उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख शिंगला में समय पर दर्ज नहीं करवा सका है अब अपने दामाद झावे राम पुत्र श्री गैहरू राम की मृत्यु का पंजीकरण पंचायत अभिलेख शिंगला में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री धन सिंह के दामाद झावे राम की मृत्यु का पंजीकरण पंचायत अभिलेख शिंगला में करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के दामाद की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 1-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री भूलिया राम, निवासी ग्राम मुन्दड़, डाकघर ठाकूरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री भूलिया राम, निवासी ग्राम मुन्दड़, डाकघर ठाकूरद्वारा, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पोती दिव्य भारती पुत्री श्री कल्याण सिंह का जन्म मिति 5-9-2009 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत काटली, तहसील पच्छाद में नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-6-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत स जारी हुआ।

मोहर। सोहन सिंह सारटा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना

शिमला-2, 8-5-2012

संख्याः श्रम (ए)1-2/2009-(एम.डब्लयू.)-II.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि कृृषि के अनुसूचित नियोजन की बाबत अकुशल कामगारों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों को 01.04.2012 से पुनरीक्षित किया जाए ।

और यतः राज्य सरकार द्वारा वेतन दर निर्धारण हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948, की धारा 5 की उप-धारा-1(ए) के प्रावधानों के अनुसार समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-3-2012 द्वारा एक समिति का गठन किया है, जो कि कृषि अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दरों बारे अपना परामर्श देगी। यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 5 व उप-धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम्‌ उक्त समिति की दिनांक 5-4-2012 की सिफारिशों के अनुरूप उक्त नियोजन की न्यूनतम वेतन दरें निम्नलिखित रूप में पुनः निर्धारित करने के आदेश देती हैः-

अकुशल कर्मकारों 130 रूपये प्रतिदिन या 3900 रूपये प्रतिमाह।1113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 टिप्पणी :

1. यह दरें दिनांक 1.04.2012 से प्रभावी होगी ।

2. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिये पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

3. शिक्षु की मजदूरी प्रशिक्षता अधिनियम,1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी । 4. जहां किसी कार्य का वर्ग मात्रानुपाती कार्य के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी समय दर आधार पर देय होगी ।

5. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रैणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 25% की बढोतरी देय होगी।

'अकुशल' की परिभाषा इस प्रकार होगीः-

अकुशल.-अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें समान्य कर्तव्यों के अनुपालन अन्तर्वलित है जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। उस का कार्य शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना चाहिए।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th May, 2012

No. Shram (A)1-2/2009(M.W.)-II.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2012.

And whereas the State Government has constituted a committee under Section-5(1)(a) of the Minimum Wages Act, 1948 vide notification of even number dated; 29.03.2012 to enquire and to advise the Government to revise the rates of minimum wages in Agriculture Scheduled Employment under the Act.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No,11of 1948), and as per the recommendations of the Committee dated; 5.04.2012, the, Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum rates of wages of the said schedule as under:-

Un-skilled Workers Rs.130.00 per day or Rs.3900.00 per month1114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 Note: 1. These rate shall be effective w.e.f. 01.04.2012.

2. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

3. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No.

52 of 1961).

4. Where any class of work is performed on piece work basis, the time rate prescribed for the particular category shall be guaranteed for that category.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of 'unskilled'will be as:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Labour & Employment).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 May 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-05-11.34_gazette_2012-11_05_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-05-11.34_gazette_2012-11_05_2012.