राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 फरवरी, 2012
संख्याः ए0एच0वाई0-ए(3)26/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में हिमाचल प्रदेश पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, वर्ग-I, (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।
36-राजपत्र/2012-15-5-2012 (1125) 1126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए0 एच0 वाई0-बी (3)-21/2001ए तारीख 23-06-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, वर्ग-I, (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम 2009 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पशुपालन)।
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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-हिमाचल प्रदेश पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं (पदों के ब्यौरे नियम 18 में हैं)।
2. पदों की संख्या.-480 (चार सौ अस्सी)।
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I, (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं।
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-पे बैण्ड 15600-39100/- रूपए जमा 5400/-रूपए गे्रड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्यौरे के अनुसार नियत 21000/- रूपए प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष या इससे कम ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीे होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः1127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हताएं.-(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 52) के अधीन यथा अधिकथित मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बी0वी0एस0सी0 और ए0एच0 (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक) की उपाधि रखता हो ।
(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 52) के अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
(ख) वॉंछनीय अहर्ता.-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :
आयु.-लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.-हाँ, जैसी निम्न स्तम्भ संख्या-11 में विहित है ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगाए जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-1. पचास प्रतिशत बैचवार नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।
2. पैंतालीस प्रतिशत यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।
3. पांच प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे । 1128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान की उपाधि रखने वाले पात्र पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों में से प्रोन्नति द्वारा ।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.-उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.-उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किनौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बागड़ा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त1129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैे और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नतिए उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
1130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-निदेशक, पशुपालन संविदा के आधार पर बैचवार आधार पर पदों को भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 के निबन्धनों के अनुसार अध्यापेक्षा को प्रदेश में नियोजनालयों के समक्ष रखेगा और रिक्त पदों के ब्यौरे दो अग्रणी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेगा तथा इन नियमों में विहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।
(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-सचिव (पशुपालन) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।
(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी को 21,000/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष (वर्षों) से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 630/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-सचिव (पशुपालन), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया (क विभागीय स्तर पर बैचवार आधार पर पद को भरने हेतु.-बैचवार आधार पर संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-
1. चयन समिति नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की जांच करेगी ।
(i) अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम एवं पता
(ii) अभ्यर्थी की जन्म तिथि एवं क्या अभ्यर्थी की आयु विहित आयु सीमा के भीतर आती है । (iii) क्या अभ्यर्थी की उपाधि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। (iv) क्या अभ्यर्थी ने नियमों के अधीन आपेक्षित इंटर्नशिप पूर्ण की है ।
(v) हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक/ स्वतन्त्रता सैनानी के आश्रित इत्यादि का सबूत ।
(vi) अभ्यर्थियों की अंक तालिका ।
(vii) उच्चतर योग्यता, यदि कोई हो, का प्रमाण पत्र और
(viii) अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रवर्ग में बैचवार आधार पर उस बैच तक उस प्रवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार भर्ती किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट बैच में समस्त अभ्यर्थियों को समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को पहले लिया जाएगा ।1131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 2. क्योंकि बैचवार आधार पर भर्ती में चयन स्तर पर मैरिट का अवधारण अन्तवर्लित नहीं होगा, इस लिए चयन विभागीय स्तर पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है ।
(ख) सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए.-संविदा नियुक्ति की दशा में चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्ब़द्ध अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) (i) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाली नियुक्तियों के लिए चयन समिति- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(ii) विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिए संविदात्मक व्यक्तियों के चयन के लिए समिति.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 21,000/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 630/-रूपए (पद के पे बैंड जमा गे्रड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) दी वृद्धि की जाएगी और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टी्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा । 1132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर एस आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होेंगे।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. एकल संवर्ग का गठन.-1. निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारी निम्न रीति में एकल संवर्ग का गठन करेंगेः-
369 क 1. पशु चिकित्सा अधिकारी 50 ख 2. वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी 2 ग 3. सहायक निदेशक (पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) 12 4. सहायक निदेशक (प्रसार) 2 5. सहायक निदेशक (कुक्कुट विकास/पी डी) 1 6. सहायक निदेशक (आर0पी0) मुख्यालय 2 7. सहायक निदेशक (रोग अनुसन्धान)(डी आई) 3 8. सहायक निदेशक (पशु प्रक्षेत्र)(सी एफ) 2 9. सहायक निदेशक (सी0पी0) 5 10. सहायक निदेशक (पशु उत्पादन)(एपी) 11. सहायक निदेशक (परियोजना) (सीपी) 7 12. सहायक निदेशक (भेड़ और ऊन) (एस एण्ड डव्ल्यू) मुख्यालय 1 3 13. सहायक निदेशक (भेड़ फार्म)(एस एफ) 2 14. सहायक निदेशक(भेड़ विकास) (एस डी) 4 15. सहायक निदेशक (उप-मण्डलीय पशु अस्पताल) 12 घ 16. उप निदेशक (पशु पालन/प्रजनन) 1 17. उप निदेशक (पशु उत्पादन) मुख्यालय 1 18. उप निदेशक (कुक्कुट) 1 19. उप निदेशक(रोगव्यपिकीविद) ---- कुलः 480 ----
2. जो अधिकारी उपरोक्त घ में दर्शाए गए पद धारण कर रहे हैं, उन्हें ग, ख और क में दर्शाए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, सामूहिक रूप से वरिष्ठ रखा जाएगा।
3. जो अधिकारी उपरोक्त ग के सामने दर्शाए गए पदों के विरूद्ध कार्यरत हैं, उन्हें, ख और क में दर्शाए गए अधिकारियों से उनकी संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, पदों के विरूद्ध उनकी नियुक्ति के अनुसार, सामूहिक रूप से वरिष्ठ रखा जाएगा।
4. जो अधिकारी ख के सामने (वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों) के पदों के विरूद्ध कार्यरत हैं, उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारियों से उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, सामूहिक रूप से वरिष्ठ रखा जाएगा।1133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 5. जो अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियेां से उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, सामूहिक रूप से कनिष्ठ समनुदेशित किया जाएगा।
6. 31.3.1990 को, उपरोक्त विहित रीति में एकल संवर्ग के बनाए जाने पर उपरोक्त पदों को, जैसा कि सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए, पद नाम से जाना जाएगा।
19. वरिष्ठता.-जो अधिकारी एकल संवर्ग बनाए जाने के पश्चात् नियुक्त हुए हैं, उन अधिकारियों की वरिष्ठता, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी। 20. तैनाती.-एकल संवर्ग में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी जो संवर्ग में चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने के पश्चात् 14300-18150 रूपए के संशोधित वेतनमान में कार्यरत है, को उप निदेशक (पशुपालन/प्रजनन) और सम्तुल्य पद समझा जाएगा तथा उपरोक्त अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों को सहायक निदेशक के स्तर के पदों पर तैनात किया जाएगा। इनसे कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्तर के पदों पर तैनात किया जाएगा।
21. व्यावृत्तियां.-जो अधिकारी तारीख 28.10.1994 तक प्रोन्नत हो चुके हैं, उन्हें इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा।
22. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियाें) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख पशु चिकित्सा अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (पशुपालन) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति.................................................... पुत्र/पु़त्री श्री........................................ निवासी.............. ................................, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, सचिव (पशुपालन), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............ को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में तारीख ............. से प्रारम्भ होने और तारीख ....... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस, अर्थात.् .......... .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 21000/- रूपए प्रतिमास होगी। 1134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा। 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियोें की उपस्थिति मेंः 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)। साक्षियोें की उपस्थिति में : 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) ।1135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ahy-A(3)-26/2010 dated
28.02.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th February, 2012
In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Himachal Pradesh ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY SERVICES CLASS-I (GAZETTED) in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure –"A" attached to this notification, namely :-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry and Veterinary Services, Class-I (Gazetted), Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) Himachal Pradesh Animal Husbandry and Veterinary Services Class-I (Gazetted) Technical Service, Recruitment & Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. AHY-B(3)21/2001 dated 23rd June, 2009 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule -2 (1) supra shall deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (AH).
_________
"ANNEXURE-A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF H.P. ANIMAL
HUSBANDRY AND VETERINARY SERVICES, CLASS-I (GAZETTED) IN THE
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—H.P. Animal Husbandry and Veterinary Services (Details of posts is in Rule-18).
2. Numbers of posts.—480 (Four hundred & eighty).
3. Classification.— Class-I (Gazetted) (Technical Services).
4. Scale of pay Pay Scale for regular incumbents: i) Pay Band ` 15600-39100+ ` 5400/- Grade Pay.
ii) Emoluments for Contractual Veterinary Officers.—` 21000/- P.M fixed, as per details given in Col. 15-A.
1136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
5. Whether selection post or Non-selection post.—Selection.
6. Age for direct recruitment.—45 years and below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date when he / she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Education and other qualification required for direct recruits.—(A) ESSENTIAL QUALIFICATION: (i) Should possess a degree of B.V.Sc. and A.H. (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry) from a recognized University as laid down under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Act No. 52 of 1984).
(ii) Should be registered with the State Veterinary Council Act, 1984 (Act No. 52 of 1984).
(B) DESIRABLE QUALIFICATION.— Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditionsprevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—Age : Not Applicable.
Educational Qualification.—Yes, as prescribed in Column-11 below.
1137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 19349. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method (s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(1) 50 % by batch wise on a regular basis or on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(2) 45 % by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(3) 5% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the eligible Veterinary Pharmacists having B.V.Sc. Degree from a recognized University.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that Officers / Officials, who have not served atleast one tenure in Tribal /difficult areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.
EXPLANATION-I.—For the purpose of proviso supra the term in Tribal / Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II.—For the purpose of proviso supra the Tribal /difficult Areas shall be as under :-
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu Distt.
6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub-Division of Kangra Distt.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shilai Tehsil, in Sirmaur Distt.
1138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini,Mathyani Ghanyar, Tachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Balli-Chowaki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathlog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kaliapar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circle of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi Distt.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the zone of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—1) The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservations of vacancies in Himachal State Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition ?.—DPC is presided over by the Chairman, Himachal Pradesh, Public Service Commission or a member nominated by him.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
1139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 193415. Selection for appointment to post by direct recruitment.—election for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test. If the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Veterinary Officer in the Department of Animal Husbandry, H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC.—The Director of Animal Husbandry after obtaining the aproval of the Government to fill up the posts on batch wise on contract basis will place the requisition with the Employment Exchanges in the Pradesh in terms of Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and also advertise the details of the vacant posts in two leading Newspapers and invite applications from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
(c) POST FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Animal Husbandry) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Veterinary Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of ` 630/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Animal Husbandry) to the Government of H.P. will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—(a) For the post to be filled up at Departmental level on batch wise basis :
Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment, the following prodedure will be adopted for recruitment on batch wise basis :-
1. A selection committee will screen the candidates sponsored by the Employment Exchanges.
1140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
(i) Name, parentage and address of the candidates.
(ii) Date of birth and that the candidate falls within the prescribed age limits.
(iii) Whether the institution and the degree of the candidate are recognized by the VCI/Govt. of India.
(iv) Whether the candidate has completed internship required under the rules.
` (v) Proof of bonafied resident of H.P., SC/ST ward of Ex-Serviceman /Freedom Fighter etc;
(vi) Marks list of the candidates;
(vii) Certificate of higher qualification, if any, and
(viii) The candidates will be recruited on batch wise basis in each category up to the batch as per number of vacancies available in that category. If all the candidates in a particular batch cannot be accommodated, the candidate senior in age will be taken first.
2. Since the recruitment on batch wise basis which will not involve determination of merit at the selection stage, the selection is proposed to be conducted departmentally.
(b) For the posts to be filled up through the concerned recruiting agency :-
Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(V) (I) Committee for selection of contractual appointee against the post(s) falling within the purview of HPPSC:
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HP Public Service Commission from time to time.
(II) Committee for selection of contractual appointee against the post(s) falling within the purview of the Department:
As may be constituted by the Government from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of ` 630/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/slection scale etc. will be given.
1141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is be admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the HP Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Formulation of Single cadre.—1. The officers working on the following posts shall form single cadre in the following manners:—
A 1 Veterinary Officer B 2 Sr. Veterinary Officer C 3 Asstt. Director (AH/B) 4 Asstt. Director (Exn.) 5 Asstt. Director (PD) 6 Asstt. Director (RP) HQ 7 Asstt. Director (DI)
369 50 2 12 2 1 2 1142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
3 8 Asstt. Director (CF) 2 9 Asstt. Director (CP) 5 10 Asstt. Director (AP) 7 11 Asstt. Director (PC) 1 12 Asstt. Director (S&W)HQ 3 13 Asstt. Director (SF) 2 14 Asstt. Director (SD) 15 Asstt. Director Sub-Divisional Vety. Hospital 4 12 D 16 Dy. Director (AH/B) 1 17 Dy. Director (AP) HQ 1 18 Dy. Director (Poultry) 1 19 Dy. Director (Epidemilogy) ________ Total.. 480
2. The officers who are holding the posts appearing at D shall be placed en-block senior to the officers holding the posts appearing at C,B & A without disturbing their inter-se-seniority in the cadre.
3. The officers who are working against the posts shown against C shall be placed en- block senior to the officers appearing at B & A according to their appointment against the posts without disturbing their inter-seseniority.
4. The officers who are working against the post shown against post of B (Sr. Veterinary Officer) shall be placed en-block above the Veterinary Officer without disturbing their inter-se-seniority.
5. The officers who are working as Veterinary Officer on regular basis shall be assigned place below the Sr. Veterinary Officer without disturbing their inter- seseniority.
6. On the formation of single cadre in the manner prescribed above on 31.3.1990, the above posts shall be known by the designation as may be assigned by the Government.
19. Seniority.—The officers who are appointed after the formation of single cadre, the seniority of the officers shall be regulated by the instructions as issued by the Government of H.P. from time to time.
20. Posting.—The senior most officers working in the single cadre who are working in the revised pay scale of `14300-18150/- after completion of 14 years of regular service in the cadre shall mean the post of Deputy Director (AH/B) and equivalent posts and the officers next below the above officers shall man the post of Assistant Director level posts. The officers next below shall be posted at Sr. Vety. Officers level posts.
21. Saving.—The officers who have been promoted upto 28.10.1994 shall be deemed to have been validly appointed under these Rules.
22. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
1143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934ANNEXURE-B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE VETERINARY OFFICER & THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH SECRETARY (ANIMAL HUSBANDRY)
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. between Sh/Smt.………………S/o/D/o/Shri….………………R/o…………………………………………… …………… contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through the Secretary (Animal Husbandry) to the Government Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Veterinary Officer on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Veterinary Officer for a period of 1 year commencing on day of ………………………… and ending on the day of ………………………. .It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………… and information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract apointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 21000/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Veterinary Officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Veterinary Officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Veterinary Officer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever require on administrative grounds.
1144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. ……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)1145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 व अदालत जनाब राजेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिला समाहर्ता, हमीरपुर जिला हमीरपुर
मुकदमा नम्बर 1/10 तारीख दायरा 6-9-2006
सरकार
....वादी ।
बनाम
श्री दया राम पुत्र श्री नानकू वासी वाडी, तप्पा धनेड, तहसील व जिला हमीरपुर।
....प्रतिवादी । ईश्तहार जेर आर्डर 5 रूल 20 सी.पी.सी., भूमि अलॉटमैंट के बारे में ।
नोटिस बनाम
उपरोक्त उनवान वाला में प्रतिवादीगण को इस न्यायालय द्वारा साधारण व पंजीकृत सम्मन कई बार जारी किए गए परन्तु उसकी तामील नहीं हो रही है । इसलिए अब न्यायालय हजा को यकीन हो चुका है कि प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है । अतः प्रतिवादी को वजरिया अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-6-2012 को दोपहर 2.00 बजे इस न्यायालय में आसालतन/वकालतन उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
आज दिनांक 11-05-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ ।
हस्ता0/-
जिला समाहर्ता,
जिला हमीरपुर ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 मई, 2012
संख्याः पी.बी.डब्लयू.(बी)एफ(5)2/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव शलाड़, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नन्दपुर-शिलाई-भलाई सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, व एतद्द्वारा यह अधिसूचित है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाेंं का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाेंं उनके कर्मचारियाेंं और श्रमिकाेंं को इलाके की किसी भी भूमि मेंं प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 1146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय मेंं किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) शिमला जुब्बल शलाड़ 856 0-03-25 759 0-00-26 760 0-07-17 862 0-02-34 701 0-01-67 963 0-01-74 कुल जोड़ किता-6 0-16-43
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विपन कुमार पुत्र श्री मोती राम पुत्र श्री नरातरू, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विपन कुमार पुत्र श्री मोती राम पुत्र श्री नरातरू, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का सही नाम श्री मोती राम पुत्र श्री नरातरू है। जबकि राजस्व अभिलेख में मोती लाल पुत्र श्री नवरातरू दर्ज है जोकि गलत हैै। अतः उसका सही नाम श्री मोती लाल उपनाम श्री मोती राम पुत्र श्री नवरातरू उपनाम नरातरू दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को हाजिर होकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की दशा में नाम की दरुस्ती कर दी जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका सही नाम विनोद कुमार पुत्र श्री रतन चन्द है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम छन्नी कुमार पुत्र रतो है जोकि गलत हैै, दरुस्त किया जावे। अतः उसका नाम छन्नी कुमार उपनाम विनोद कुमार पुत्र श्री रतो उपनाम रतन चन्द है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की दशा में नाम की दरुस्ती कर दी जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जरम सिंह पुत्र श्री झान सिंह, निवासी उपरला वडज, डाकघर हटनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री जरम सिंह पुत्र श्री झान सिंह, निवासी उपरला वडज, डाकघर हटनेरा, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम जरम सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख में जनम सिंह दर्ज है जोकि गलत हैै। अतः राजस्व अभिलेख में जनम सिंह उपनाम जरम सिंह दर्ज करके दरुस्ती की जावे। 1148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को इस कार्यालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है। आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सरफो राम, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सरफो राम, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा सही नाम अशोक कुमार है। लेकिन राजस्व अभिलेख में सन्तोष कुमार दर्ज है जोकि गलत हैै। अतः राजस्व अभिलेख में सन्तोष कुमार उपनाम अशोक कुमार दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2012 को इस कार्यालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा नाम की दरुस्ती कागजात माल में नियमानुसार कर दी जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री सुरेन्द्र प्रकाश, निवासी महाल भगलाहा व मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री सुरेन्द्र प्रकाश, निवासी गांव भगलाहा व डा0 झोको रतिपाल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि रितिक पुत्र श्री सुरेन्द्र1149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 प्रकाश का जन्म दिनांक 18-2-2007 को गांव भगलाहा में हुआ है जोकि गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सकी। अब वह उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-6-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 10/2011 तारीख पेशी : 15-06-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
विन्ता देवी आदि बनाम धनी राम आदि। समन बनाम : 1. रतन लाल पुत्र, 2. रूप लाल पुत्र, 3. अमर चन्द पुत्र, 4. राज कुमारी पुत्री श्री धनी राम, 5. श्रीमती रीला देवी पत्नी स्व0 श्री जीता, 6. विशन दास पुत्र, 7. भगवान दास पुत्र, 8. हीरां देवी पुत्री, 9. गुडो देवी पुत्रियां श्री जीता, 10. वीना देवी पत्नी श्री सरवन कुमार, 11. वीना देवी पत्नी श्री सरवन कुमार बहू श्रीमती केसरी देवी, 12. विक्रम चन्द पुत्र श्री नथू, 13. विमला देवी पत्नी श्री नथू, 14. हेम राज, 15. मदन लाल पुत्रान श्री पैना, 16. मंगला देवी, 17. रूमला देवी, 18. वीना देवी पुत्रियां श्रीमती रतनी पत्नी स्व0 श्री पैना, 19. रुमला देवी पत्नी श्री वीर सिंह बहू श्रीमती सीतो पुत्री श्री नोल, 20. गुडोे देवी पत्नी श्री ओंकार सिंह, 21. नीतू पुत्री श्री ओंकार सिंह, 22. गुडो देवी पुत्री श्री हरनाम सिंह, निवासी महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत भूमि खाता नं0 30, खातौनी नं0 48, 49, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 0-45-81 है0 स्थित महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है। अतः अदालत हजा को विशवास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर या एतराज पेश करना चाहे तो वह दिनांक 15-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे 1150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 11/2011 तारीख पेशी : 15-6-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
विन्ता देवी आदि बनाम हेम राज आदि। समन बनाम : 1. हेम राज, 2. मदन लाल पुत्रान श्री पैना, निवासी महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 68, खातौनी नं0 107, खसरा नं0 107, 773/63, रकबा तादादी 0-11-79 है0 स्थित महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी किए गए असालतन इत्तलाह होने के बावजूद प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत न आने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके नहीं हो रही है। जिससे अदालत हजा को यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर या एतराज पेश करना चाहे तो वह दिनांक 15-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 12/2011 तारीख पेशी : 15-6-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
विन्ता देवी आदि बनाम हेम राज आदि। समन बनाम : 1. हेम राज, 2. मदन लाल पुत्रान श्री पैना, निवासी महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 73, खातौनी नं0 114, खसरा नं0 772/63, रकबा तादादी 0-05-93 है0 स्थित महाल फस्टा, मौजा मूंहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी किए गए असालतन इत्तलाह होने के बाबजूद प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत न आने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके नहीं हो रही है। जिससे अदालत हजा को यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर या एतराज पेश करना चाहे तो वह दिनांक 15-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 10/2012 Date of Institution : 7-5-2012 Date of Decision : Pending for 12-6-2012 Shrimati Kanta Devi w/o Shri Ishwar Dass, resident of Village Pathia-ka-Hara, P.O. Jubbar, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shrimati Kanta Devi w/o Shri Ishwar Dass, resident of Village Pathia-ka-Hara, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents 1152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934
that her son Harjeet Singh s/o Shri Ishwar Dass born on 1-3-1987 at Village Pathia-ka-Hara, but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Chamiyan, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Harjeet Singh s/o Shri Ishwar Dass may submit his objection in writing in this court on or before 12-6-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 7th day of May, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री नारायण दास पुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी ग्राम मंधाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 28-11-2010 को श्रीमती अनिता नेगी पुत्री श्री बलजीत सिंह, निवासी नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नारायण दास पुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी ग्राम मंधाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती अनिता नेगी पुत्री श्री बलजीत सिंह, निवासी नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 21-5-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरमेल सिंह, निवासी ग्राम गुल्लरवाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 21-4-2011 को श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री डोले राम, निवासी ग्राम सुजैहनी, तहसील व जिला कुल्लू के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में दर्ज नहीं करवा सका है
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरमेल सिंह, निवासी ग्राम गुल्लरवाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री डोले राम, निवासी ग्राम सुजैहनी, तहसील व जिला कुल्लू की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 21-5-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 27-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री गुरध्यान सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह, निवासी ग्राम ठेडा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 5-9-2010 को श्रीमती भानू देवी पुत्री श्री श्याम लाल, निवासी ग्राम ढांग उपरली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के साथ हुई है। 1154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गुरध्यान सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह, निवासी ग्राम ठेडा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती भानू देवी पुत्री श्री श्याम लाल, निवासी ग्राम ढांग उपरली, तहसील नालागढ़ की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मानपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-5-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-5-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित