राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
तारीख : शिमला-171002
संख्याः एफ.एफ.ई.-ए(बी)2-9/98.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, वन विभाग, फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 38-राजपत्र/2012-17-5-2012 (1175) 1176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 2. निरसन एवं व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 05-12-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, में फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, अति0 मुख्य सचिव (वन)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश वन विभाग में फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट।
2. पदों की संख्या.-1 (एक) या जितने सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किए जाएं । 3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं ।
4. वेतनमान.-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-रुपए 5910-20200/- 2800/-रुपए ग्रेड पे।
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रुपए 8710/-रुपए प्रतिमाह।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी1177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किये गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे। (i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हताएं :
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या समतुल्य परीक्षा पास की हो।
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा रखता हो।
(iii) किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था से माईक्रो फोटाग्राफी, सीने-फोटाग्राफी और औडियो विजुअल सामग्री प्रस्तुतीकरण जैसे कि फिल्म, फिल्मस्ट्रिप्स और रंग-तरंग कार्य का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
(ख) वांछनीय अर्हता.- हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही :
आयु.-लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.-लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा या हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से सैकण्डमैंट आधार पर, ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.-सिनेमा आप्रेटर/मकैनिक आप्रेटर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका, उनके अपने-अपने गे्रड में सेवा की कुल अवधि के आधार पर संयुक्त पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित की जाएगी, कम से कम दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में 1178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर, जो गे्रड में दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवा काल रखते हों। क (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंनें जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर विभाग में किसी समय भी अनिवार्यता एवं आवश्यकता, यदि कोई हो, के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक क (I) के प्रयोजन हेतु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक क (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें :-
1. जिला लाहौल व स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा़ भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुका जी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला मे करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाढ़ और खोलानाल, पद्वर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी।1179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 परन्तु उन सभी मामलें में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) को आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पद्धारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूपवूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुिक्त के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन वन विभाग, हिमाचल प्रदेश में फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी । 1180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-विभागाध्यक्ष अर्थात् प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट को 8710/-रूपए प्रतिमाह की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-विभागाध्यक्ष, अर्थात प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रकिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8710/- रूपए प्रतिमाह की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 270/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीें पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।1181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्योें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,े वहां वह, कारणों को लिखित मेें अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-"ख" फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन) हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति................................... पुत्र/पुत्री श्री.................................... निवासी................................... ................................................, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख................... को किया गया।
'दितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फोटोग्राफर-एवं- आर्टिस्ट के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट के रूप में ........................................... से प्रारम्भ होने और ................................. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ............................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8710/-रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतयः अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध1182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ............................................ ................................................ ................................................ (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ............................................ ................................................ ................................................ (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)1183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16-5-2012
No: Sharm (A)7-1/2005 (Award)-11.—In exercise of the powers vested in him under section 17(1) of the Industrial Disputes Act,1947, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards announced by the Presiding Officer, Labour Court, Dharamshala of the following cases on the website of Labour & Employment Department:—
By order, Sd/- Pr.Secretary ( Labour & Employment).
1184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16 May, 2012
No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW Part-II In partial modification of this department Notification of even number, dated 31-03-2012( read with corrigendum dated 17 April, 2012), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to replace the employers representative, mentioned at serial No. 5, i.e. Managing Director, Power Corporation, Shimla-5 with Smt. Purnima Chauhan, Director, Urban Development Department, Shimla-1.
By order, Sd/- Principal Secretary ( Lab.& Emp.).
__________
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Shimla, the 17th May, 2012
No. VS.FIN. 3M(Manual)-166/03.—In exercise of the powers vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No.8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make Rules in order to carry out the following amendments in Rule 3(2) & 4(iii) of Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Rules, 1971: -
1. Short titlle & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh legislative Assembly (Allowances & Pension of Members) (1st Amendment) Rule, 2012.
(2) These rules shall come into force with immediate effect.
2. Amendment of Rule-3 (2) & 4(iii).— For the words "Rupees Ten" appearing in last line of Sub-Rule (2) of Rule-3 words "Rupees Thirteen" shall be substituted.
Similarly for the words "Rupees Ten" appearing in last line of Rule-4 (iii) the words "Rupees Thirteen" shall be substituted.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
1185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 11-5-2012
No.HHC/Admn. 3 (153)/80-I.—12 days commuted leave on and w.e.f. 24.4.2012 to 05.05.2012 with permission to suffix Sunday on 06.05.2012 is hereby sanctioned, ex-postfacto, in favour of Smt. Neelam Thakur, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Smt. Neelam Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Neelam Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 15-05-2012
No.HHC/Admn.3 (133)/79-I.—07 days commuted leave on and w.e.f. 28.03.2012 to 03.04.2012 and 05 days commuted leave w.e.f. 22.04.2012 to 26.04.2012 is hereby sanctioned, ex- post-facto, in favour of Shri A.S.Himalvi, Additional Registrar (Retired) of this Registry.
Certified that Shri A.S. Himalvi had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 15.05.2012
No.HHC/Admn. 3 (394)/95.—06 days commuted leave on and w.e.f. 30.04.2012 to 05.05.2012 with permission to affix Sundays on 29.04.2012 and 06.05.2012, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Santosh Negi, Court Master of this Registry.
1186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934Certified that Smt. Santosh Negi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Santosh Negi would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 10th May, 2012
No.HHC/Admn. 28 (8)74-Part.—Consequent upon the conferment of the powers of Judicial Magistrate Ist Class upon Sh. Vishal Bhamnotra and in supersession of this Registry Notification No. 28(8)74-Part-34827-40 dated 1st/2nd December, 2012, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order that Sh. Vishal Bhamnotra, Civil Judge (Jr. Division)- cum-JMIC, Jubbal and Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Court No. II, Rohru shall not hold Circuit Courts at Rohru and Jubbal, respectively, on Mondays.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री तारा चन्द सुपुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव गुलोडी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में और स्कूल प्रमाण-पत्र में तारा चन्द दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में देवी सिंह दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में देवी सिंह के बजाए तारा चन्द करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी तारा चन्द सुपुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव गुलोडी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0) के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 आज दिनांक 9-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती राणी देवी पत्नी श्री कुन्जु राम, निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पति का सही नाम कुन्जु राम है, जोकि उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल पुखरी, पटवार वृत्त बनीखेत में गलती से कुन्ज लाल दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति कुन्जु राम के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री केवल कुमार सुपुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी गांव कण्डेई, डाकघर चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराए नाम दरुस्ती बारे। 1188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम केवल कुमार व उसके पिता का नाम फकीर चन्द है, जोकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कण्डेई, पटवार वृत्त समलेऊ में गलती से उसका व उसके पिता का नाम क्रमशः केवल व फकीर दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी केवल कुमार व पिता फकीर चन्द के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री किशोरी लाल पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी गांव भगूड़ी, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र विराज कपूर की जन्म तिथि 25-9-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र विराज कपूर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री सरनू राम, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अर्पित शर्मा व पुत्री मीताक्षी शर्मा की जन्म तिथियां क्रमशः 16-11-1991 व 26-9-1989 हैं, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बाल—ष्ण चौधरी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : तारीख दायरा : 21-01-2012 तारीख पेशी : 21-5-2012 रजनीश शर्मा बनाम सिकन्दर आदि। इश्तहार
प्रार्थना-पत्र तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 बाबत खाता नं0 91, खतौनी नं0 156, 157, खसरा नं0 457, 330, रकबा 0-01-92 है0 स्थित महाल तरसूह, मौजा सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त तकसीम इस अदालत में दिनांक 21-1-2012 से जेरे समअयत है फरीकैन पुर्ण चन्द को कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन मुताबिक ब्यानात कर्म चन्द पुत्र श्री शलीग्राम, पुर्ण चन्द 30-35 वर्षों से लापता है उसके मृतक या जीवित होने की सूचना उपलब्ध न है। 1190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 अतः पुर्ण चन्द पुत्र शाली पुत्र सोहणु, निवासी मुहाल तरसूह, मौजा सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा व उसके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 21-5-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होवें अन्यथा निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
दिनांक 10-5-2012 को मेरे हस्ताक्षार व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बाल—ष्ण चौधरी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
शीर्षक :
श्री प्यार चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल व मौजा गगल खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
श्री प्यार चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल व मौजा गगल खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असल नाम प्यार चन्द पुत्र श्री सन्त राम है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल व मौजा गगल खास में प्यार सिंह पुत्र श्री सन्त राम दर्शाया गया है अतः इसे दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 1-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्यार सिंह उपनाम प्यार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
अगली पेशी : 15-6-2012.
1. प्रमोद सिंह पुत्र श्री संसार सिंह, 2. श्रीमती पियूंगला देवी विधवा स्व0 श्री प्यार सिंह, महाल मगंल, . . वादीगण। मौजा सियूहणी, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. विमला देवी विधवा स्व0 श्री रुमेल सिंह, 2. वचित्र सिंह, 3. जोगिन्द्र सिंह, 4. प्यार सिंह पुत्र श्री मथुरा दास, 5. दुर्गी देवी विधवा स्व0 श्री बलवीर सिंह, 6. तुलसी राम, 7. हरी सिंह, 8. जय सिंह, 9. बुधि सिंह पुत्र श्री साहवनू उर्फ साहब सिंह, महाल मगंल, मौजा सियूहणी, तहसील ज्वाली . .प्रतिवादीगण। सायल प्रमोद सिंह आदि ने प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम इस कार्यलय में गुजारा है लेकिन निम्नलिखित जो ऊपर दर्शाए गए हैं, को साधारण तरीके सेे इत्तलाह न हो पा रही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को खाता नम्बर 17, खतौनी नम्बर 40 ता 43, खसरा नम्बर 69, 76, 80, 70, 73, 74, 75, कित्ता 7, रकबा तादादी 0-58-50 हैक्0 वाक्या महाल मगंल, मौजा सियूहणी, तहसील ज्वाली की तकसीम इस कार्यालय में चली है, के बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-6-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर तकसीम स्वीकार कर लिया जाएगा।
आज दिनांक 8-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
अगली पेशी : 9-7-2012.
1. प्रमोद सिंह धर्मपुत्र श्री इन्दर सिंह, 2. श्रीमती पियूंगला देवी विधवा स्व0 श्री प्यार सिंह, महाल मगंल, मौजा सियूहणी, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।
बनाम
1. सुभाष चन्द पुत्र रसीलू, 2. विजय कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, 3. प्रेमलता, 4. —ष्ण कान्ता पुत्री श्री मेहर सिंह, 5. रजनीश पुत्र श्री मदन लाल, 6. कुमारी तमना पुत्री श्री मदन लाल, 7. ववली विधवा स्व0 श्री मदन लाल पुत्र श्री मेहर सिंह, 8. प्रशोतम लाल, 9. रमन कुमार पुत्र श्री हंस राज, 10. राधा देवी, 11. सुनीता देवी पुत्रियां श्री हंस राज, 12. धर्माे देवी विधवा स्व0 श्री हंस राज, 13. ज्ञान सिंह पुत्र श्री कैन्डू, महाल मगंल, मौजा सियूहणी, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रतिवादीगण। सायल प्रमोद सिंह ने प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम इस कार्यलय में गुजारा है लेकिन निम्नलिखित जो ऊपर दर्शाए गए हैं, को साधारण तरीके सेे इत्तलाह न हो पा रही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को खाता नम्बर 29, खतौनी नम्बर 73 ता 76, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 0-26-49 HM टीका मगंल, मौजा सियूहणी, 1192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 तहसील ज्वाली की तकसीम इस कार्यालय में चल रही है, के बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-7-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर तकसीम स्वीकार कर लिया जाएगा।
आज दिनांक 11-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 11/2012 Date of Institution : 9-5-2012 Date of Decision : Pending for 15-6-2012 Shri Nand Lal Sharma s/o Shri Khushal Chand, resident of Village Thandu, P.O. Kotbeja, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Nand Lal Sharma s/o Shri Khushal Chand, resident of Village Thandu, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Kumari Payal Sharma born on 5-4-2007 at Village Thandu, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Payal Sharma daughter of Shri Nand Lal Sharma may submit his objection in writing in this court on or before 15-6-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 9th day of May, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
1193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बबीता पत्नी श्री नेक चन्द, निवासी जड़ोल कोलका, डा0 दानोघाट, तहसील अर्की, जिला . . वादी। सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता, ग्राम पंचायत कोटली, तहसील अर्की
. . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हर जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्रीमती बबीता पत्नी श्री नेक चन्द, निवासी जड़ोल कोलका, डा0 दानोघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने बेटे दुष्यन्त शर्मा पुत्र श्री नेक चन्द शर्मा की जन्म तिथि 14-5-2007 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 4-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित