राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)
अधिसूचना
शिमला-2, 17-5-2012
संख्याःजी.ए.डी-सी(पी.ए.) 4-1/2003.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी.ए.डी-सी(पी.ए.)4(डी)- 21/88 तारीख 31 अक्तूबर, 2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 18 नवम्बर, 2000 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2012 है ।
39-राजपत्र/2012-18-5-2012 (1195) 1196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 2. नियम 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (क) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''तेरह'' शब्द रखा जाएगा ।
3. नियम 7 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 7 में ''पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखें जाएंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C-(PA)-4-1/2003
dated 17-5-2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th May, 2012
No. GAD-C-(PA)-4-1/2003.—In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 14 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance Rules, 2000 notified vide this department Notification No. GAD-C(PA)4(D)-21/88, dated 31-10-2000 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 18-11-2000, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance (Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance Rules, 2000 (hereinafter referred to as the "said rules") in sub-rule (1), in clause (a), for the word "ten" , the word "thirteen" shall be substituted.
3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules, for the words "five hundred" the words "one thousand" shall be substituted.
By order, Sd/- Secretary (GAD).
1197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th May, 2012
No. FDS-B(2)-1/95-Vol.-II.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Shri Chander Prakash Jishtu, District Controller, F,CS & CA to the post of Deputy Director, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Class-I (Gazetted), in the pay scale of Rs.10300-34800+5400 Grade Pay in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh with immediate effect.
2. The above-mentioned officer will remain on probation for a period of two years from the date of joining.
3. The above mentioned officer shall be entitled to exercise his option for fixation of pay under the provision of FR-22 within one month from the date of issue of this notification.
4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post the above said officer on promotion as Deputy Director (F,CS & CA) at Directorate against vacant post of Deputy Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.
By order, PREM KUMAR, Addl. Chief Secretary (FCS&CA).
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ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
टाशी रिंगजिन पुत्र श्री छेरिंग फुन्चक, निवासी ग्राम व डाकघर पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।
टाशी रिंगजिन पुत्र श्री छेरिंग फुन्चक, निवासी ग्राम व डाकघर पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम गलती से पंचायत अभिलेख में नरेन्द्र सिंह दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में टाशी रिंगजिन पुत्र श्री छेरिंग फुन्चक दर्ज है जो सही व दरुस्त है। जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर टाशी रिंगजिन पुत्र श्री छेरिंग फुन्चक की जावे। अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे। 1198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 आज दिनांक 8-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
संजय शर्मा, मोहर। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी सौबल, तहसील हरोली . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराये बच्चा गोद लेने बारा।
वादी ने इस न्यायालय में स्वयं प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने श्री नन्द लाल व निर्मला देवी, निवासी सकरोहा से दिनांक 27-1-2012 को (डिम्पल कुमारी) बच्चा गोद लिया था, जोकि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। उसे दर्ज किया जावे।
अतः अब सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 13/2012 तारीख मरजुआ : 9-5-2012 तारीख पेशी : 12-6-2012 ब मुकद्दमा :
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री हुशनाकी, निवासी भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री हुशनाकी, निवासी भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने1199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सेरेश कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भ्रां में रमेश चन्द दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भ्रां में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भ्रां में रमेश चन्द के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-6-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 9-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 8/2012 तारीख दायर : 16-4-2012 तारीख फैसला :
श्री कर्म सिंह पुत्र श्री भगवान दास, निवासी गांव व डा0 दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता चक दरकाली, रडोली, शरनाल व कुखी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री कर्म सिंह पुत्र श्री भगवान दास, निवासी गांव व डा0 दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका भतीजा चन्द्र कान्त पुत्र स्व0 श्री फूला सिंह जिसका नाम वाका चक दरकाली, शरनाल, रडोली व कुखी, निवासी गांव व डा0 दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला में चन्द्र कान्त की जगह चन्द्र प्रकाश दर्ज कागजात माल है, जो गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत रिकार्ड दरकाली में चन्द्र कान्त है जो सही व दरुस्त है। प्रार्थी अपना नाम चन्द्र प्रकाश के स्थान पर चन्द्र कान्त उर्फ चन्द्र प्रकाश दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि चन्द्र कान्त उर्फ चन्द्र प्रकाश जिसका नाम राजस्व अभिलेख में चन्द्र प्रकाश है के स्थान पर चन्द्र कान्त दरुस्त करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 3-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 1200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर सिंह जगटा, निवासी ग्राम जगटा, डाकघर मंढोल, तहसील . . प्रार्थिन। जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर सिंह जगटा, निवासी ग्राम जगटा, डाकघर मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसके पति स्व0 श्री सुन्दर सिंह जगटा की मृत्यु दिनांक 6-11-2010 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानता के कारण वह मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोट कायना के अभिलेख में समय पर नहीं करवा सकी जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्व0 श्री सुन्दर सिंह जगटा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कोट कायना के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी तथा स्व0 श्री सुन्दर सिंह जगटा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कोट कायना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 9-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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CHANGE OF NAME
I, Kislay Shukla s/o Shri Abhay Shankar Shukla, resident of Jhakri, District Shimla (H. P.), have changed my name to Daksh Shukla. All concern please note.
DAKSH SHUKLA, Jhakri, District Shimla (H. P.).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18-5-2012
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)163/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थली/126, तहसील करसोग, जिला मण्डी में जीप योग्य पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।1201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (लोक निर्माण)।1202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित