राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
(Hr. EDUCATION –A-SECTION)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th May, 2012
No.EDN-A-Kha(15)13/2010-L-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to add the following proviso in Para 1.2 of the Himachal Pradesh Higher Education Department (Minimum Qualifications for Promotions of Teachers and other equivalent cadres and Librarians (College Cadre) of Government Degree colleges, Government Sanskrit Colleges and other measures for the Maintenance of Standards) Regulations, 2012 notified vide this department notification No.EDN-AKha(15)13/2010 dated 17th March 2012:-
41-राजपत्र/2012-22-5-2012 (1221)1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 "Provided that in the event, the posts of Principals (College Cadre) in the Higher Education Department falls vacant under promotional quota upto 31-12-2012, the promotion against that posts shall be governed by the provisions of the existing Recruitment and Promotion Rules for the post of Principals (College Cadre) notified by this department vide notification No. EDN-A-Kha(3)5/99 dated 18-3-2004 and further amended from time to time, and any post of the Principal (College Cadre) that will fall vacant under promotional quota on or after 1-1-2013, the promotion against that post(s) of such a candidates shall be governed by the provisions of these Regulations 2012."
By order,, Sd/- Secretary (Hr. Edu.).
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सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रीपरिषद)
अधिसूचना
शिमला- 2. 4.4.2012
संख्याः 5-1/71-जी.ए.डी.(सी सी).-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी रुल्ज ऑफ बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1971 का और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः- 1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी रुल्ज ऑफ बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, (पन्द्रवां संशोधन) रूल्ज, 2012 है 1
2. रूल 39 का संशोधन.-दी रुल्ज ऑफ बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रूल्ज, 1971 के रूल 39 में निम्नलिखित प्रोवाइज़ो जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"Provided that in service matters, the opinion of DOP and FD shall invariably be taken
before consultation of Law Department which shall take into consideration such
opinion(s)."
राज्यपाल के आदेश द्वारा, हस्ता0/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. 5-1/71-GAD(CC)- dated 4.4.2012
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 4-4-2012
No. 5-1/71-GAD(CC).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India , the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh,1971 namely:-
1223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 19341. Short title.—These Rules may be called the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh (15th Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of Rule 39.—In rule 39 of the Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971, the following proviso shall be added, namely:-
"Provided that in service matters, the opinion of DOP and FD shall invariably be taken
before consultation of Law Department which shall take into consideration such
opinion(s)".
By Order of the Governor, Sd/- Chief Secretary.
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ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकूर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार), जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी व डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . पति। श्रीमती राज कुमारी सुपुत्री श्री नन्द लाल, निवासी निहार, डाकघर गंगोटी, हाल पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी व डाकघर गंगाटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . .(पत्नी)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा। उपरोक्त मामला में राजेन्द्र सिंह व राज कुमारी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-12-2011 गांव गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा, तथा बाद में कोई भी उजर काबले सामायत ना होगा।
आज दिनांक 5-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। जी0 आर0 ठाकूर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934
In the Court of Shri Nazir Khan, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Sandhole,
District Mandi (H. P.)
Case No. Date of Institution : 10-5-2012 Shri Rattan Chand s/o Late Shri Rangila Ram, Village Kachhali, P.O. & Tehsil Sandhole District Mandi, Himachal Pradesh . . Applicant.
Versus
General public
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Rattan Chand has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth & death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents that his father late Shri Rangila Ram s/o late Shri Rirku Ram, r/o Kachhali died on 22nd February 2010 at Village Kachhali, P.O. Sandhole, District Mandi (H. P.) but his date of death could not registered by the applicant in the Gram Panchayat death record, Dattwar, Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.).
Therefore by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of late Shri Rangila Ram s/o Shri Rirku Ram, Village Kachhali, P.O. Sandhole, District Mandi and Father of the applicant may submit his objection in writting in this court on or before 7-6-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after ex piry of date.
Given under my hand and seal of the court this 10th May, 2012.
Seal. NAZIR KHAN,
Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Sandhole,
District Mandi (H. P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती। तारीख पेशी : 7-6-2012 श्री रतन चन्द पुत्र श्री भगत, निवासी लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री रतन चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल जमुला तथा नेरी, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रतो लिखा गया है तथा मुहाल लसराणा, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रतन लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम रतन चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।1225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 7-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 10-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती संजय कुमारी पत्नी श्री लोत राम, निवासी गांव झीड़ी, डाकघर नगवाईं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती संजय कुमारी पत्नी श्री लोत राम, निवासी गांव झीड़ी, डाकघर नगवाईं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्रियां सुनिता देवी व पिंकी देवी का जन्म क्रमशः दिनांक 6-7-1987 व 3-4-1991 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत झीड़ी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती संजय कुमारी पर नियमानुसारी कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री झावे राम पुत्र श्री जोगी राम, निवासी गांव निशार, डाकघर हनोगी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री झावे राम पुत्र श्री जोगी राम, निवासी गांव निशार, डाकघर हनोगी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र मेधर राज का जन्म दिनांक 27-4-2007 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 2-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री झावे राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री उधम सिंह पुत्र श्री रोत राम, निवासी गांव कांठा, डाकघर वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उधम सिंह पुत्र श्री रोत राम, निवासी गांव कांठा, डाकघर वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री शशी देवी का जन्म दिनांक 25-3-2007 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।1227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री उधम सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री लाल चन्द पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव शाला, डाकघर वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लाल चन्द पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव शाला, डाकघर वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र डावे राम का जन्म दिनांक 20-3-2007 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री लाल चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राम प्रकाश पुत्र श्री रेवत राम, निवासी गांव टकोली, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री राम प्रकाश पुत्र श्री रेवत राम, निवासी गांव टकोली, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री प्रियंशा का जन्म दिनांक 31-7-2006 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटाधार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राम प्रकाश पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती ईशरी देवी विधवा श्री जगन्नाथ, निवासी क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती ईशरी देवी विधवा श्री जगन्नाथ, निवासी क्यारी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका राजस्व अभिलेख में ईशवरी देवी का नाम रोशनी व सन्तोष कुमार पुत्र की जगह सन्तोष देवी पुत्री व सुलेख देवी पुत्री की जगह सुलेख पुत्र लिखा गया है जोकि गलत हैै। दरुस्ती की जावे।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है हाजिर न आने की दशा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16-5-2012
No. Ind-II(F)11-4/2007.—In partial modification of this Department Notification of even number dated 23/5/2008 and in exercise of the powers conferred under the sub-section 1 of Section 19 and sub-section 1 & 2 of Section 5 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint/nominate the following officers as Appellate Authority, Public Information Officer and Assistant Public Information Officer for the implementation of "Right to Information Act, 2005 in Industries Department at Government/Secretariat level:-
By order, Sd/- Principal Secretary (Inds.) .
1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित