राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 23 मई 2012
संख्याः 7-362/2009-ई.एक्स.एन.-16522.-41.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्राें में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 18 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा उक्त क्षेत्राें में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब लिक्कर परमिट एण्ड पास रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती हूं :-
49-राजपत्र/2012-31-5-2012 (1569)1570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 संशोधन
In the existing rules;-
In Rule 7.7 of the said rules, proviso shall be added by the following namely :-
"Provided that the District Incharges of the Districts and Excise & Taxation Inspector I/C of the Distilleries, Bottling Plants, L-1B and L-1BB licensed premises will ensure depiction of Batch Numbers and Hologram Numbers in the copies of the Permits/Passes at the time of issuance thereof and before the removal of Country Liquor and Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit from the licensed premises."
आदेश द्वारा, हस्ता0/- आबकारी एंव कराधान आयुक्त,
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-362/2009-
EXN-16522-41 Dated 23.5.2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 23 May, 2012
No.7-362/2009-EXN-16522-41.— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and as in force in the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter called the "said rules") as amended from time to time, and applicable in the said areas with immediate effect:-
AMENDMENT
In the said rules :-
In Rule 7.7 of the said rules, proviso shall be added by the following namely :-
"Provided that the District Incharges of the Districts and Excise & Taxation Inspector I/C of the Distilleries, Bottling Plants, L-1B and L-1BB licensed premises will ensure depiction of Batch Numbers and Hologram Numbers in the copies of the Permits/Passes at the time of issuance thereof and before the removal of Country Liquor and Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit from the licensed premises."
By order Sd/- Excise & Taxation Commissioner.
1571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 23 मई 2012
संख्याः 7-362/2009-ई.एक्स.एन.-16522.41.- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 18 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जे0सी0 शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्राें में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब लिक्कर परमिट एण्ड पास रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती हूं :-
संशोधन
In the said rules :-
In Rule 7 of the said rules, proviso shall be added by the following namely:-
"Provided that the District Incharges of the Districts and Excise & Taxation Inspector I/C of the Distilleries, Bottling Plants, L-1B and L-1BB licensed premises will ensure depiction of Batch Numbers and Hologram Numbers in the copies of the Permits Passes at the time of issuance thereof and before the removal of Country Liquor and Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit from the licensed premises."
आदेश द्वारा, हस्ता0/- आबकारी एंव कराधान आयुक्त।
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-362/2009-
EXN-16522-41 Dated 23.5..2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 23 May, 2012
No. 7-362/2009-EXN-16522-41.—In exercise of the powers conferred by section 18 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time I, J.C. Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter1572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 called the "said rules") as amended from time to time, and applicable in the said areas with effect from 1.4.2010:-
AMENDMENT
In the said rules :-
In Rule 7 of the said rules, proviso shall be added by the following namely:-
"Provided that the District Incharges of the Districts and Excise & Taxation Inspector I/C of the Distilleries, Bottling Plants, L-1B and L-1BB licensed premises will ensure depiction of Batch Numbers and Hologram Numbers in the copies of the Permits/Passes at the time of issuance thereof and before the removal of Country Liquor and Indian Made Foreign Spirit and Foreign Spirit from the licensed premises."
By Order, Sd/- Excise & Taxation Commissioner.
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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla-4, the
No. VS/Estt/6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to transfer Smt. Vaishali Thakur, Senior Reporter as Chief Reporter in the same pay scale on adhoc basis with immediate effect. This adhoc transfer will be subject to final out come of CWP No. 610/2012.
This adhoc transfer shall not confer any right or claim on Smt. Vaishali Thakur for her regular transfer to the post of Chief Reporter and seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
__________
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4, the
No.VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Shri Ramesh Chand, Senior Private Secretary as Special Private Secretary in the pay scale of ` 15600-39100+7600GP+2500 Secretariat pay purely on adhoc basis with immediate effect. This adhoc promotion will be subject to final out come of CWP No. 3114/2012 and CWP NO. 3524/2012.
1573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Shri Ramesh Chand for his regular promotion to the post of Special Private Secretary and seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4,the
No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Shri Tara Chand, Private Secretary as Senior Private Secretary in the pay scale of ` 15600-39100 +6600 GP +2500 Secretariat Pay purely on adhoc basis with immediate effect. This adhoc promotion will be subject to final out come of CWP No. 3114/2012 and CWP NO. 3524/2012.
This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Shri Tara Chand for his regular promotion to the post of Senior Private Secretary and seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
__________
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4, the
No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Smt. Madhu Sharma, Personal Assistant as Private Secretary in the pay scale of ` 10300-34800 +5000 GP +2000 Secretariat Pay purely on adhoc basis with immediate effect. This adhoc promotion will be subject to final out come of CWP NO. 3114/2012 and CWP NO. 3524/2012.
This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Smt. Madhu Sharma for her regular promotion to the post of Private Secretary and seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
1574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4, the
No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to regularize the adhoc promotion of Shri Sunder Lal Negi, Section Officer, H.P. Vidhan Sabha, effected vide notification of even number dated 28.1.2011 in the pay scale of ` 10300-34800 +Grade Pay 5000 +2000 Secretariat Pay with immediate effect keeping in view the instructions issued by the Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III) vide letter number PER(AP)-C-F(i)-1/2009 dated 1st May, 2010.
Shri Sunder Lal Negi, Section Officer will be on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this notification.
He will be entitled to exercise option for pay fixation under the saving clause as per clarification contained in letter number Fin(PR)B(7)-1/2009 dated 19.9.2009 within a period of one month.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
__________
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4, the
No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Shri Ran Singh, Superintendent Grade-II as Section Officer in the pay scale of ` 10300-34800 +5000 GP +2000 Secretariat Pay purely on adhoc basis with immediate effect. This adhoc promotion will be subject to final out come of CWP No. 1973/2011.
This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Shri Ran Singh for his regular promotion to the post of Section Officer and seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
1575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934ब अदालत श्री विजय कुमार धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री सरवण कुमार पुत्र श्री दसौरी, निवासी गांव सचुंई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . सायल।
बनाम
1. गीता देवी पुत्री श्री डैहन्जु, गांव सचुंई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, 2. जय किशन पुत्र श्री कर्मू, गांव सचुंई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा व हाल निवासी गांव बन्दला, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
3. मुन्शी पुत्र श्री भीमसैन, " " " " " " 4. (क) दुर्गा दास पुत्र श्री पधरु, " " " " " (ख) सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री पधरु, " " " " " 5. गोपाल दास पुत्र देविया, गांव सचुंई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा . . फ्रीकदोयम। दावा तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 21/24, खसरा नं0 कित्ता 21, रकबा तादादी 05-13-00 बीघा, बाकया महौल सचुंई।
उपरोक्त दावा तकसीम प्रार्थी सरवण कुमार ने इस न्यायालय में गुजार रखा है इस बारे में फ्रीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा बजरीया समन तलब किया गया परन्तु फ्रीकदोयम नं0 4 (ख) सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री पधरु, गांव सचुंई, परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा व हाल निवासी गांव बन्दला, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के समन की तामील साधारण तौर पर नहीं हो रही है।
अतः सुरिन्द्र कुमार को बजरीया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम भूमि में कोई उजर व एतराज होे तो वह दिनांक 25-7-2012 को असालतन या वकालतन आकर अपना उजर एतराज दर्ज कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार धीमान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी स्व0 श्री गाहलो राम, निवासी गांव लोहली, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्रकाशो देवी है, जोकि उसके विभागीय कागजात व अन्य 1576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 दस्तावेजोें के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बकरोटा व चतराड़ा में गलती से काच्छो दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया प्रकाशो के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके बच्चों सुभाष कुमार, सुरेश कुमार, अनुपमा, इन्दू कुमारी व नरेश कुमार की जन्म तिथियां क्रमशः 18-4-1977, 17-3-1979, 13-4-1983, 23-2-1986 व 11-2-1988 है,ं जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्रों व पुत्रियों की जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री शिखा सुगन्धि की जन्म तिथि 4-3-1989 है जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम रतन चन्द है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत पुखरी के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल पुखरी, पटवार वृत्त बनीखेत में गलती से रत्तनो दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुभाष चन्द के पिता के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।1578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 आज दिनांक 17-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार सुपुत्र श्री फरंगू राम, निवासी गांव मटूण, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम फरंगू राम है, जोकि उसके ग्राम पंचायत बगढार व अन्य प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल धार कोलियां, पटवार वृत्त ढलोग में गलती से फरंगो दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राम कुमार के पिता फरंगू के नाम दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-6-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम कपूर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्द्र कुमार उर्फ मदन दावा पुत्र श्री छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती कागजात माल।1579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 श्री रविन्द्र कुमार उर्फ मदन दावा पुत्र श्री छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल ने प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र के साथ निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में दावा दर्ज है तथा वह अपना नाम नेदोन संगपो दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा व सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई एतराज हो तो असालतन व वकालतन वह दिनांक 15-6-2012 से पहले इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/ एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर कागजात माल में मदन दावा के वजाए नेदोन संगपो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे व उसके बाद कोई उजर व एतराज समायत नहीं होगा। आज दिनांक 15-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री मोहन लाल पुत्र श्री वीर चन्द, निवासी गांव घारी, डाकघर चिमरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए महाल सलपट के रैवन्यु कागजात में नाम दरुस्त करवाने बारे।
श्री मोहन लाल पुत्र श्री वीर चन्द, निवासी गांव घारी, डाकघर चिमरट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी गांव घारी का मूल निवासी है प्रार्थी के पिता की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी है। प्रार्थी के पिता की महाल सलपट में भी भूमि दर्ज माल कागजात है प्रार्थी के पिता के तीन जायज वारसान है उन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही शादी श्रीमती भागदेई से की है जबकि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिरट के परिवार रजिस्टर तथा महाल घारी के राजस्व कागजात में मोहन लाल लिखा गया है। प्रार्थी को अपने घर तथा गांव में मोहन लाल के नाम से पुकारा व जाना जाता है। अब प्रार्थी महाल सलपट के राजस्व कागजात में अपना नाम ग्राम पंचायत चिरट के परिवार रजिस्टर तथा महाल घारी के राजस्व कागजात माल के अनुसार रोशन लाल की जगह मोहन लाल दर्ज करना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल सलपट के रैवन्यु कागजात में रोशन लाल की जगह मोहन लाल दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 7-6-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल घारी के अनुसार महाल सलपट के राजस्व कागजात में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।1580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तसीलदार), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राम सिंह पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी भजराला, डा0 मटरु, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . पति। श्रीमती बिन्दू शर्मा पुत्री श्री तिलक राज शर्मा पत्नी श्री राम सिंह, निवासी भजराला, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . (पत्नी)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा। उपरोक्त मामला में श्री राम सिंह व श्रीमती बिन्दू शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-5-2009 को हटगढ़ मन्दिर बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा, तथा बाद में कोई भी उजर काबले सामायत ना होगा।
आज दिनांक 5-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। जी0 आर0 ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (तसीलदार),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव बान्धी, डा0 बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जम्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी गांव बान्धी, डा0 बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री संजना देवी का जन्म दिनांक 15-7-2007 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।1581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री मेहर चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश भारती पुत्र श्री झावे राम, निवासी गांव पियुन, डा0 कोटखमराघा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जम्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगदीश भारती पुत्र श्री झावे राम, निवासी गांव पियुन, डा0 कोटखमराघा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री हिमांशी का जन्म दिनांक 2-5-2009 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटढलास, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री जगदीश भारती पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 22-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2012/10 ज्येष्ठ, 1934
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती परवीना पत्नी श्री रतन चन्द, निवासी ग्राम शील, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिन श्रीमती परवीना पत्नी श्री रतन चन्द, निवासी गांव शील, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला ने इस कार्यलय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री कुमारी अक्षिता का जन्म दिनांक 29-3-2007 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शील के रिकार्ड में पंजी—त नहीं है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-6-2012 को असालतन या वकालतन इस कार्यलय में प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपना उजर पेश करें अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 18-3-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित