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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 57, 13 June 2012

Published 13 June 2012

Gazette no.
57
Gazetteid
57/GAZETTE/2012-13/06/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-06-13.57_gazette_2012-13_06_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12-06-2012

संख्याः टी.पी.टी.-ए (3) 2/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-211 और 212 के साथ पठित धारा 41(13),65(2)(ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना सख्याः 5-24/88-टी.पी.टी.-II, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें एतद्‌्‌द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्व़ द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों को, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के अवसान के पश्चात्‌ अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

57-राजपत्र/2012-13-6-2012 (1773) 1774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 2. इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, इन नियमों के सम्बन्ध में यदि आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह उसे उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सकार आर्मजडेल भवन, (हिमाचल प्रदेश सचिवालय) शिमला-2 को भेज सकेगा ;

3. नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) अथवा सुझाव(वों), यदि कोई है/हो, प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

'प्रारूप नियम'

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियम, 2012 है ।

2. नियम 47-क का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 47-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"47-क देय तारीख के पश्चात्‌ यान के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विलम्ब फीस.--यदि मोटरयान का स्वामी, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उपधारा (1) या, उपधारा (8) के अधीन, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 और 52 मेंें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आवेदन करने मेंं असफल रहता है, तो वह, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन यानों के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त, विलम्ब फीस की निम्नलिखित रकम के संदत्त के लिए दायी होगा, अर्थात :-

1775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-A(3)2/2010, dated

12/06/2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12/06/2012

No: TPT-A(3)2/2010.—In exercise of the powers conferred by sections 41(13) , 65 (2) (K), read with sections 211 and 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department notification No: 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary), dated 27th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public and a notice is hereby given that the said rules will be finalized after the expiry of 07 days from the date of publication of these rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

1776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

2. If any person, likely to be affected by these rules has any objection (s) or suggestion (s) to make with regard to these rules, he may send the same to Additional Chief Secretary (Transport), to the Government of Himachal Pradesh , Armsdale Building, Shimla-2, within the above stipulated period;

3. Objection(s) or suggestion (s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalising the draft rules, namely:-

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2012.

2. Substitution of rule 47-A.—For rule 47-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

"47-A. Late fee for submitting application for registration or renewal of vehicles after the due date.—If the owner of a motor vehicle fails to make an application under sub-sections (1) or sub-section (8) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 , within the period specified in rules 47 and 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, he shall be liable to pay the following amount of late fee in addition to the fee specified for registration of vehicles or renewal of registration certificate under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

Late Fee for late Registration

Late Fee for late renewal of Certificate of Registration

For motor cycle (Two wheeled motor vehicle)

By order, Sd/- Additional Chief Secretary(Transport).

1777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर

अधिसूचना

बिलासपुर, ......./..../......

क्रमांक.................. इस कार्यालय द्वारा जारी मिट्‌टी तेल के बिक्रय मूल्य निर्धारण सम्बधी पिछली सभी अधिसूचनाआेंं का अधिक्रमण करते हुए मिट्‌टी तेल (Restriction on use and fixation of ceiling price) आदेश, 1993 की धारा 2 डी(1) के अन्तर्गत प्र्रद्‌त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रितेष चौहान (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर में निम्नलिखित स्थानों में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों/डिपुओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्‌टी तेल की थोक व परचून बिक्रय दरेें समस्त करों सहित निम्न प्रकार से निर्धारित/घोषित करने के तत्काल आदेश देता हूं। यह मिट्‌टी तेल दरें मै0 राम लाल आन्नद एण्ड सन्ज बिलासपुर व मै0 कृष्णा कोल कम्पनी बिलासपुर द्वारा मिट्‌टी तेल की आपूर्ति हेतु लागू होंंगी।

1778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

यह निधार्रित दरें माह मई 2012 से लागू होंगी ।

अन्य शर्तेंः-अधिसूचना संख्याःएफ0डी0एस 8-15/आपूर्ति/86-11-9088-9326 दिनांक 25/8/2011 द्वारा जारी शर्तें यथावत रहेंगी ।

आदेश द्वारा, (रितेष चौहान), (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर।1779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th June, 2012

No. GAD-C-F (1)-1/2008-I.—In supersession of this department Notification No.GAD-C-F (1)-1/2008-1, dated 4-12-2009, H.E. the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005(Act No. 22 of 2005), is pleased to designate Sh. Harish Negi, Deputy Secretary(GAD) to the Government of Himachal Pradesh as Public Information Officer in respect of all sections of General Administration Department for implementation of the provisions of RTI Act, 2005 in public interest with immediate effect.

PIO Name, Designation & Address Subject Phone No.
Sh. Harish Negi, Deputy Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh. Room No. 313-A, Ellerseli Building H.P. Secretariat, Shimla-171002. Public Information Officer, RTI Act, 2005 0177-2622186 P BX-2880-532

By order, Sd/- Secretary (GAD).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बसन्ता राम पुत्र श्री लखू, निवासी गांव बुराहली, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में बसन्ता राम दर्ज है जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में रत्न चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 14-6-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सन्दीप शर्मा पुत्र श्री आर0 एल0 शर्मा, निवासी हिमगिरि वाटिका, शाली बाजार ठियोग, तहसील . . प्रार्थी। ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्री सन्दीप शर्मा पुत्र श्री आर0 एल0 शर्मा, निवासी हिमगिरि वाटिका, शाली बाजार ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री शिमौन का नाम व जन्म तिथि 4-3-2010, को परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 41/2012

तारीख दायर : 30-05-2012 श्री घनश्याम पुत्र श्री सराजी, निवासी गांव देवटन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री घनश्याम पुत्र श्री सराजी, निवासी गांव देवटन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र सुरज की जन्म तिथि दिनांक 1-4-2010 का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत शिंगला के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।1781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त घनश्याम पुत्र श्री सराजी के पुत्र सुरज का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 42/2012

तारीख दायर : 30-05-2012 श्री सुरत राम पुत्र श्री जोबन दास, निवासी गांव जवाया, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरत राम पुत्र श्री जोबन दास, निवासी गांव जवाया, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री प्रभा की जन्म तिथि दिनांक 8-7-1992 का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री सुरत राम पुत्र श्री जोबन दास की पुत्री प्रभा का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 39/2011

तारीख दायर : 8-9-2011 श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील . . प्रार्थी। रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती :

1. सुन्दर सिंह, 2. विनोद पुत्रान, 3. शालू देवी पुत्री व, 4. आशा देवी विधवा गोपाल सिंह, 5. प्रेम सिंह, 6. मिलाप सिंह, 7. कुलदीप सिंह, 8. राजेन्द्र सिंह पुत्रान व, 9. मथूरा देवी विधवा केदार सिंह, 10. लीला देवी, 11. लाल देवी, 12. सत्या देवी, 13. दामोदरी देवी, 14. पुष्पा देवी, 15. मुक्ती देवी, 16. सुनीता देवी पुत्रियां टेक सिंह, 17. बलदेव सिंह पुत्र, 18. अहल्या व, 19. ग्रेजू देवी पुित्रयां मोहर सिंह, 20. शेर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, 21. शशी भूषण पुत्र व, 22. संतोष पुत्री श्याम सिंह, 23. लच्छमू व, 24. बिमला देवी विधवा टेक सिंह, 25. प्रताप सिंह पुत्र, 26. सीतू, 27. गुड्‌डी देवी पुत्रियां व, 28. लच्छमू विधवा दौलत राम, 29. जिया लाल पुत्र, 30. चम्पा देवी, 31. कल्पना, 32. सुपना, 33. बिन्दू, 34. शीला देवी पुत्रियां व, 35. लाली विधवा झापटू, 36. नरैणी देवी पत्नी ज्ञान, 37. गंगी, 38. बिजली देवी पुित्रयां श्रीमती पदी, 39. संध्या पुत्री फेतू, निवासी गांव कोटीधार, तहसील कुमारसैन, 40. अमर सिंह, 41. मान सिंह पुत्रान, 42. पिन्की देवी पत्नी स्व0 फेतू, सभी निवासी गांव निरसू, 43. बेगमू पुत्री फेतू, निवासी गांव कुमसू, 44. रोशन लाल, 45. सुनील कुमार पुत्रान, सेफू निवासी गांव निरसू, 46. सुमेधा पुत्री सेफू, निवासी गांव बटाड़ी, तहसील कुमारसैन, 47. गीता पुत्री सेफू, निवासी गांव अरसू, तहसील निरमण्ड, 48. पूनम पुत्री सेफू, निवासी गांव खडाहन, उप-तहसील ननखरी, 49. टेसा पुत्री पदू, निवासी गांव निरसू, 50. सावित्री पत्नी, 51. इन्दू, 52. शानू, 53. रुची पुत्रियां व, 54. बन्टी पुत्र रतन सिंह, सभी निवासी गांव निरसू, 55. केहर सिंह पुत्र, 56. चन्द्रू देवी पुत्री कपूर सिंह, निवासी गांव निरसू (चिली), 57. दुर्गा देवी पत्नी, 58. मनजीत सिंह, 59. सनी पुत्रान तिखू लाल, 60. रणजीत पुत्र लच्छमू देवी पत्नी तिखू लाल, सभी गांव निरसू, तहसील रामपुर बुशहर, 61. नागू पुत्र श्याम सिंह, निवासी गांव करालटी, डा0 मघाना, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, 62. काकू पुत्र श्याम सिंह, निवासी गांव दलाश, तहसील आनी, . . प्रतिवादीगण। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी कित्ते 124, रकवा तादादी 30-80-88 है0, —ष्ट व अ—ष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 39/148 ता 217 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ हरनाम सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी कित्ते 124, रकवा तादादी 30-80-88 है0, —ष्ट व अ—ष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 39/148 ता 217 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 62 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 62 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक1783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 5-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 40/2011

तारीख दायर : 8-9-2011 श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील . . प्रार्थी। रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती :

1. सुन्दर सिंह, 2. विनोद पुत्रान, 3. शालू देवी पुत्री व, 4. आशा देवी विधवा गोपाल सिंह, 5. प्रेम सिंह, 6. मिलाप सिंह, 7. कुलदीप सिंह, 8. राजेन्द्र सिंह पुत्रान व, 9. मथूरा देवी विधवा केदार सिंह, 10. लीला देवी, 11. लाल देवी, 12. सत्या देवी, 13. दामोदरी देवी, 14. पुष्पा देवी, 15. मुक्ती देवी, 16. सुनीता देवी पुत्रियां टेक सिंह, 17. बलदेव सिंह पुत्र, 18. अहल्या व, 19. ग्रेजू देवी पुित्रयां मोहर सिंह, 20. शेर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, 21. शशी भूषण पुत्र व, 22. संतोष पुत्री श्याम सिंह, सभी निवासी गांव निरसू, 23. लच्छमू व, 24. बिमला देवी विधवा टेक सिंह, 25. शकुन्तला देवी विधवा देवी सरन, निवासी गांव शिंगला, 26. वरुण सिंह पुत्र व, 27. सुमीत्रा विधवा रतन सिंह, 28. जीत सिंह, 29. सुरजीत सिंह, 30. कुलवीत सिंह पुत्रान व, 31. —ष्णा देवी, 32. नरवदा देवी पुत्रियां उदय चन्द, 33. जोगिन्द्र सिंह, 34. धर्म सिंह पुत्र व, 35. शारदा देवी, 36. बती देवी, 37. शकुन्तला देवी व, 38. कमला देवी पुत्रियां बाला नन्द, 39. मूल राज पुत्र व, 40. सुमीत्रा देवी विधवा जीवणू, 41. मान सिंह पुत्र फेतू, 42. शिक्षा देवी पुत्री व, 43. चन्द्र मोहीनी विधवा गुरदयाल सिंह, 44. रेखा देवी पुत्री, 45. जगदीप, 46. हरदीप पुत्र व, 47. चन्द्र कान्ता पुत्री जगदीश, सभी निवासी गांव निरसू, तहसील रामपुर बुशहर, 48. ईन्द्रा देवी, 49. उषा देवी पुित्रयां दाता राम, निवासी गांव भनाना, 50. सावित्री पत्नी, 51. इन्दू, 52. शानू, 53. रुची पुत्रियां व, 54. बन्टी पुत्र रतन सिंह, सभी निवासी गांव निरसू, 55. केहर सिंह पुत्र व, 56. चन्द्रू देवी पुत्री कपूर सिंह, निवासी गांव निरसू (चिली), 57. दयावती विधवा व, 58. मुक्ति देवी पुत्री दाता राम, निवासी गांव भनाना, तहसील कुमारसैन, 59. सनी पुत्र तिखू लाल व, 60. रणजीत पुत्र लच्छमू देवी पत्नी तिखू लाल, गांव निरसू, तहसील रामपुर बुशहर, 61. नागू पुत्र श्याम सिंह, निवासी गांव करालटी, डा0 मघाना, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, 62. काकू पुत्र श्याम सिंह, निवासी गांव दलाश, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, 1954 बाबत अराजी कित्ते 151, रकवा तादादी 16-90-62 है0, —ष्ट व अ—ष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 38/76 ता 147 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ हरनाम सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी कित्ते 151, रकवा तादादी 16-90-62 है0, —ष्ट व अ—ष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 38/76 ता 147 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 62 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 62 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव अड़याल, डा0 बाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव अड़याल, डा0 बाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र विराज का नाम दर्ज करने बारे व जन्म तिथि दरुस्ती जिसका जन्म तिथि दिनांक 9-9-2008 है, को परिवार रजिस्टर अभिलेख ग्राम पंचायत बाघी में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। यशपाल सिंह वर्मा,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री हेत राम पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव नागपुर कुफ्टा, डा0 धरेच, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हेत राम पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव नागपुर कुफ्टा, डा0 धरेच, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी जन्म तिथि 1956 से 25-7-1956 की दरुस्ती बारे जिसकी जन्म तिथि दिनांक 25-7-1956 है, को परिवार रजिस्टर अभिलेख ग्राम पंचायत धरेच में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। यशपाल सिंह वर्मा,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री शिब राम, निवासी मसली, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आदेश,

श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री शिब राम, निवासी मसली, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि मेरा विवाह अप्रैल, 1995 में श्री शिब राम, निवासी मसली वाले के साथ हुआ है। परन्तु प्रार्थिया अज्ञानतावश अपने नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत मसली में नहीं करवा सकी अब प्रार्थिया 1786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 अपना नाम सत्यादेवी व जन्म तिथि 1-1-1964 का इन्द्राज ग्राम पंचायत मसली के परिवार रजिस्टर में करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मसली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मोहन सिंह,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश पुत्र श्री वेली राम, निवासी डिसवाणी, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आदेश,

श्री जगदीश पुत्र श्री वेली राम, निवासी डिसवाणी, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है जिसमें अपने पुत्र शुभम का इन्द्राज ग्राम पंचायत डिसवाणी में करने का आवेदन किया है। शुभम की जन्म तिथि 24-6-2007 का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत डिसवाणी के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका है। अब प्रार्थी शुभम की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डिसवाणी के परिवार रजिस्टर में करवाना चाहता है जिस बारे प्रार्थी ने अपना व्यान हल्फी भी दिया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त इन्द्राज को ग्राम पंचायत डिसवाणी के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश वाद संख्या : 2-XIII-B/12 तारीख फैसला : .......................

रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री परमानन्द

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुती नाम बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल पुत्र श्री परमानन्द, निवासी बझोल, परगना छोटाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा बझोल में परमा राम दर्ज है जो गलत है परन्तु पंचायत व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम परमा नन्द दर्ज है जोकि सही व सत्य है। जिसे दरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 26-6-2012 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-5-2012 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।1788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2012/23 ज्येष्ठ, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-06-13.57_gazette_2012-13_06_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-06-13.57_gazette_2012-13_06_2012.