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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 58, 14 June 2012

Published 14 June 2012

Gazette no.
58
Gazetteid
58/GAZETTE/2012-14/06/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-06-14.58_gazette_2012-14_06_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th June, 2012

No. HHC/GAZ/14-202/90-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 23 days' earned leave w.e.f. 11.6.2012 to 3.7.2012 with permission to prefix 9.6.2012 and 10.6.2012 (being Second Saturday and Sunday) in favour of Shri R.K. Sharma, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri R.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

58-राजपत्र/2012-14-6-2012 (1789)1790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th June, 2012

No. HHC/Admn. 6 (23)/74–XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Additional District and Sessions Judges (I) & (II), Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishments attached to the aforesaid courts under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri Ram Krishan Sharma, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala w.e.f. 11.6.2012 to 3.7.2012 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th June, 2012, or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 जून, 2012

संख्या 3-11/2011-ई.एल.एन. -भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्याः 479/3/2012(I), 479/3/2012(II), तथा 479/3/2012(III), समस्त दिनांक 14 जून, 2012 तदानुसार 24 ज्येष्ठ, 1934(शक) जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।1791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

अधिसूचना

दिनांकः- 14 जून, 2012 24 ज्येष्ठ, 1934 (शक) सं0ः 479/3/2012(।).-राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (।) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए एतद्‌द्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

आदेश से, (के0 एन0 भार) सचिव।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

अधिसूचना

दिनांकः- 14 जून, 2012 24 ज्येष्ठ, 1934 (शक) सं0 479/3/2012(।।).-राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (।) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, आयोग की अधिसूचना संख्या 479/3/2012(।।।) दिनांक 14 जून, 2012 द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए रिटर्निंग आफिसर मुख्यालय में एतद्‌द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता हैः

(1) श्री एस. के. गांगुली, संयुक्त सचिव (जी)

(2) श्री दीपक गोयल, संयुक्त सचिव (डीजी)

आदेश से, (के0 एन0 भार), सचिव।1792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 14 जून, 2012 24 ज्येष्ठ, 1934 (शक) सं0 479/3/2012(।।।).-राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (।) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, आयोग की दिनांक 14 जून, 2012 की अधिसूचना सं0 479/3/2012(।।) द्वारा नियुक्त अधिकारियाें के अतिरिक्त, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में उल्लिखित अधिकारियों को नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य-क्षेत्र पुडुचेरी की विधान सभाओं के परिसर में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्त करता हैः

सारणी

1793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 14th June, 2012

24 Jyaistha, 1934(Saka)

No. 479/3/2012(I) .– In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General to the Rajya Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Presidential Election, 2012.

By order, (K.N. BHAR) Secretary.

__________

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 14th June, 2012

24 Jyaistha, 1934 (Saka)

No. 479/3/2012(II) .– In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, hereby appoints, in addition to the Officers appointed vide the Commission's notification No. 479/3/2012 (III) dated 14th June, 2012, the following Officers of the Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, to be the Assistant Returning Officers at Headquarters of the Returning Officer for the Presidential Election, 2012:

(1) Shri S.K. Ganguli, Joint Secretary (G),

(2) Shri Deepak Goyal, Joint Secretary (DG).

By order, (K.N. BHAR), Secretary.

1797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 14th June, 2012

24 Jyaistha, 1934 (Saka)

No. 479/3/2012 (III). – In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, hereby appoints, in addition to the Officers appointed vide the Commission's notification No. 479/3/2012 (II) dated 14th June, 2012, the Officers mentioned in column 3 of the TABLE below as the Assistant Returning Officers for the Presidential Election, 2012 at the premises of the Legislative Assemblies of the States, NCT of Delhi and UT of Puducherry mentioned in column 2 of the TABLE below:

TABLE

1798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

By order, (K.N. BHAR), Secretary.

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

06 जून, 2012

संख्या ः विद्युत-छः (5)-2/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0एच0पी0सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पलेई (ह0न0 302), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना चरण-। के जलाशय से असुरक्षित होने पर भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 1802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 4. कोई ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) चम्बा चम्बा पलेई (302) 1327/1037/1 00-08-00 कित्ता- 1 रकवा तादादी 00-08-00

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनू, 2012

संख्याः एल0 एस0 जी0-ए0 (1) 41/84.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट नए क्षेत्रों को नगर परिषद्‌ बद्‌दी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।

उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त, सोलन के माध्यम से, प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव यदि कोई हा,ें पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English text of the Government Notification No LSG-A(1)41/84 Dated … as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th June, 2012

No. LSG –A (1) 41/84.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Council, Baddi the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.

1803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

If any person is likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Solan within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.

The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (UD).

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अनुसूची 'क' नगर परिषद्‌, बद्‌दी की सीमा में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

1804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 1805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जून, 2012

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-28/2012-लेज़.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8-6-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, (के0एस0 चंदेल), सचिव (विधि)।

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2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित । हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम,1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉं विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 है ।

2. नई धारा 6-ङ का अन्तःस्थापन.-हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम,1979 (1979 का 15) की धारा 6-घ के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"6-ङ, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास-वस्तु कर का संदाय करने से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी तथा प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात्‌ जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रर्वतन में आए नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं छूट दे सकेगी । 1806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 (2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे नए होटलों मेें उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए विलास-वस्तु कर के रुप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है,- (i) जिला लाहौल एवं स्पिति, (ii) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल, (iii) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र, (iv) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना,मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट,

(v) कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना, (vi) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल के बड़ा भंगाल के क्षेत्र, (vii) जिला किन्नौर, (viii) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त और

(ix) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-हड़वानी, हस्तपुर, ग्रामचार और भटेनहर पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।" ।

(उर्मिला सिंह) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश । (के0 एस0 चन्देल) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमलाः

तारीखः

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING

HOUSES) AMENDMENT ORDINANCE, 2012

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic

of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

Whereas the legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

1807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

NOW,THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2012.

2. Insertion of new section 6-E.—After section 6-D of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the following new section shall be inserted, namely:-

"6-E. Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of new hotels in tribal and hard areas.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tribal and hard area tourism in the State, it is necessary and expedient, in the public interest so to do, it may notify a scheme, and exempt the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas come into operation after 1st April,2012 from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub- section (6) of section 4, no proprietor of such new hotels shall, during the period when the exemption under sub-section(1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such new hotels.

Explanation.—For the purpose of this section tribal and hard area means,-

(i) District Lahaul and Spiti, (ii) Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District, (iii) Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division, (iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla,

(v) Pandrah Bis Pargana of Kullu Distrit, (vi) Bara Bangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra. (vii) District Kinnaur, (viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of kamrau Sub- Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District, and

(ix) Khanyol- Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- hadhwani, Hastpur, Ghamrchar and Bhatenhar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District." (URMILA SINGH) Governor, Himachal Pradesh.

(K.S.CHANDEL) Secretary (Law)

Shimla Dated:

1808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जून, 2012

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-29/2012-लेज़.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8-6-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, (के0 एस0 चंदेल), सचिव (विधि)।

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2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में, "4,00,000/-" चिन्हों के स्थान पर "5,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा (3 क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, व्यौहारी के किसी वर्ग को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, आवर्त की ऐसी सीमा और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, विवरणी को दाखिल1809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 करने से छूट दे सकेगी तथा स्त्रोत पर की गई कर की कटौती, यदि कोई है, को कर का अंतिम संदाय समझा जाएगा और ऐसा व्यौहारी उस अवधि के लिए निर्धारण के लिए दायी नहीं होगा।"।

(उर्मिला सिंह) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। ------

(के0 एस0 चन्देल) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमलाः

तारीखः

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 3 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)

ORDINANCE, 2012

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic

of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the first day of April, 2012.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (6), in clause (c), for the figures and signs "4,00,000/-", the figures and signs "5,00,000/-" shall be substituted.

1810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934

3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, after sub-section (3), the following new sub-section (3a) shall be inserted, namely:-

"(3a) The State Government may, by notification, exempt any class of dealer from filing of return, subject to such restrictions and conditions, such limit of turnover and for such period, as may be prescribed, and tax, if any, deducted at source, shall be deemed final payment of tax and such dealer shall not be liable to assessment for that period.".

(URMILA SINGH) Governor, Himachal Pradesh.

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(K.S. Chandel) Secretary (Law) Himachal Pradesh

Place: Shimla Date:

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ब अदालत श्री राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती राजीव कौर बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती राजीव कौर पत्नी श्री गुरमेल सिंह, निवासी जटेहड़, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र वरिन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 16-9-1993 है परन्तु ग्राम पंचायत अधवानी में जन्म पंजी—त न है। अतः इसे पंजी—त किए जाने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे वरिन्द्र सिंह की जन्म तिथि पंजी—त किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-7-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राम सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री महेन्द्र सिंह वगरानियां पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी दुलियारा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महेन्द्र सिंह वगरानियां पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी दुलियारा, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की अभिलाषा वगरानियां का जन्म दिनांक 19-11-1994 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रजिन्द्र पाल पुत्र श्री भागमल, निवासी चडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री रजिन्द्र पाल पुत्र श्री भागमल, निवासी चडी, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम रजिन्द्र पाल है परन्तु राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र पाल दर्ज है जो गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जून, 2012/24 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रेलू राम, निवासी व डाकघर डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रेलू राम, निवासी व डाकघर डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी माता का सही नाम श्रीमती कमला देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख में श्रीमती क्रोधू देवी दर्ज है जो गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 17-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक .......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरवन्स लाल पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री हरवन्स लाल पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम रतन चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख में रतो दर्ज है जो गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 17-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक .......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-06-14.58_gazette_2012-14_06_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-06-14.58_gazette_2012-14_06_2012.