राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30-5-2012
संख्या : मुद्रण(बी)10-16/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।
59-राजपत्र/2012-15-6-2012 (1813) 1814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)2-5/97 दिनांक 11-6-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर) वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित किये गए नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन )।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर ) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.- प्रफू वाचक (प्रूफ रीडर)
2. पदों की संख्या.-07 (सात)
3. वर्गीकरण.-वर्ग - III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान :
(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड 5910-20200 रुपए जमा 2800/-रुपए ग्रेड पे (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 8710/-रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15 -क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)
5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.- अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे़य है :
1815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकाओं की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना , उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी , जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हताएं.- (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य। (II) किसी सरकारी /अर्धसरकारी मुद्रणालय या किसी आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र प्राप्त प्राईवेट मुद्रणालय से प्रूफ वाचन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
(ख) वांछनीय अर्हता.-हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :
आयु.-लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.-लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदाें) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.-संशोधकों (रिवाईज़रों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पद पर, कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कॉपी होल्डरों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका ग्रेड में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 1816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करतें समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण :-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन ( रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।1817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी :-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में पू्रफ वाचक (प्रूफ रीडर) को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना : नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ,हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त प्रूफ वाचक (पू्रफ रीडर) को 8710/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी)ः नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रिया .-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति .-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8710/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम ( जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 270/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । 1818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16. आरक्षण.-सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(योंं) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध 'ख' प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................. को किया गया।1819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने-प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर) के रूप में. ........... से प्रारम्भ होने और........ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्................ दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु सविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8710/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त प्रूफवाचक (प्रूफ रीडर) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्रूफ वाचक (प्रूफ रीडर) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5 नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रूफवाचक (पू्रफ रीडर) कर्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट््रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 1820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ........................................ ( नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ......................................... ( नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B) 10-16/2010
dated 30-5-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30-5-2012
No: Mudran (B) 10-16/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Proof Reader ,Class-III (Non-Gazetted ) (Non-Ministerial Services), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:-
1. Short title and commencement.— (1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Proof Reader, Class-III (Non-Gazetted) (Non- Ministerial Services) , Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
1821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 19342. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Proof Reader Class-III (Non-Gazetted)(Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules,2001 notified vide this department Notification No: Mudran (B)2-5/97 dated 11-6-2001 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (P&S).
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Annexure "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROOF READER CLASS-III (NONGAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.—Proof Reader
2. Number of Post(s).—7 (Seven )
3. Classification .—Class-III(Non-Gazetted) (Non–Ministerial- Services )
4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents : ` 5910-20200+ ` 2800 Grade Pay .
(ii) Emoluments for contract employees.— ` 8710/-P.M (as per details given in Col.15-A.).
5. Whether Selection post or Non -Selection post.— Non-Selection.
6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government 1822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such corporations / Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s): (a) Essential Qualification(s).— (1) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized university /Board.
(2) At least Three years experience in Proof Reading from any Government /Semi Government Printing Press or ISO certified Private Printing Press.
(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee.(s):
Age : Not applicable
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion , failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation /transfer is to be made.— By promotion from amongst the Revisors who possess at least three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Copy holders who possess atleast five years regular service or regular combined with continuous adhoc service , if any , in the grade, failing both by direct recruitment;
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc1823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules provided that;
i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis,followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority there under.
2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules.:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority,as the case may be , so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be .
1824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Proof Reader in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB : The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board , Hamirpur.
(c ) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Proof Reader appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ R 8710/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of R270/- ( 3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post ) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P.will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ R.8710 /- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ R.270 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) ) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
1825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever ever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.
(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. . They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.
16. Reservation .—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not applicable.
18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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Annexure "B" Form of contract/agreement to be executed between the Proof Reader & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. H.P. This agreement is made on this………………..dayof………….. in the year……..………..Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/oShri…………………………… ……………………………………R/o……………………………………………………………… …………………………………………………… Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein- after called the SECOND PARTY).
1826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Proof Reader on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Proof Reader for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be R8710 /-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Proof Reader will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Proof Reader. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Proof Reader will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whereever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.
1827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 19349. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
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निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला, 14 जून, 2012
संख्याः 5-7/2011-ईएलएन.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) पोषक वर्ग के श्री जनम सिंह गुलेरिया, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300- 34800/- रूपए जमा 4400/- रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 1828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।
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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ईश्वरधन देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द लाल वोध, निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती ईश्वरधन देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द लाल वोध, निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अक्षरा का जन्म दिनांक 24-10-2010 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगतसुख के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अक्षरा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-6-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ईश्वरधन देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द लाल वोध, निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम1829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती ईश्वरधन देवी पुत्री स्व0 श्री चन्द लाल वोध, निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सोनिया का जन्म दिनांक 14-2-2006 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगतसुख के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोनिया की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-6-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री रूप चन्द पुत्र स्व0 श्री पती राम, निवासी गांव चचोगा, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रूप चन्द पुत्र स्व0 श्री पती राम, निवासी गांव चचोगा, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पिता पती राम जिनकी मृत्यु दिनांक 2-11-2006 को हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री पती राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-6-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 1830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 आज दिनांक 28-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप राणा पुत्र श्री प्रीतम सिंह राणा, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्रदीप राणा पुत्र श्री प्रीतम सिंह राणा, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री शिल्पा का जन्म दिनांक 19-3-1991 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शिल्पा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुमार कांगो पुत्र श्री हेम राज कांगो, निवासी गांव सियाल, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
1831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संजय कुमार कांगो पुत्र श्री हेम राज कांगो, निवासी गांव सियाल, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अर्पित कुमार का जन्म दिनांक 17-8-1997 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नसोगी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अर्पित कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 30-6-2012
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।
श्री शाढू पुत्र श्री नागरू, निवासी गांव तराणू, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में शाढू दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में प्रार्थी का नाम शाउणू उर्फ शाढू राम दर्ज है। यह दोनों नाम उसके प्रचलित नाम हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम शाढू उर्फ शाउणू दर्ज करने के आदेश दिए जावें। 1832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 30-6-2012 श्री नानक चन्द पुत्र श्री गुहिया, निवासी गांव ग्रामण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।
श्री नानक चन्द पुत्र श्री गुहिया, निवासी गांव ग्रामण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल ग्रामण में काला दर्ज है, प्रार्थी अपना नाम मुहाल ग्रामण के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में अपना नाम काला की जगह नानक चन्द दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम काला की जगह नानक चन्द दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
In the Court of Shri Vinay Modi (HAS), Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate, Padhar,
District Mandi (H. P.)
File No. 03 Instd. on 23-3-2012 Next Date of Hearing 7-7-2012 In the matter of :
Shri Barestu Ram s/o Shri Raghu, r/o Village Saned, P. O. & Tehsil Padhar, District Mandi, H. P.
With
Shrimati Heema Devi w/o Shri Barestu Ram d/o Ram Dass, r/o Village Lower Koti, P. O. Rohru, District Shimla (H.P.) . . Applicants.
Versus
General public . . Respondents.
Application for the registration of Marriage under Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Barestu Ram s/o Shri Raghu, r/o Village Saned, P. O. & Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. and Shrimati Heema Devi w/o Shri Barestu Ram d/o Ram Dass, r/o Village Lower Koti, P. O. Rohru, District Shimla (H.P.). Both have presented an application through counsel for the registration of marriage under Marriage Act, 1954.
Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above Marriage can appear in this court on or before 7-7-2012 at 10.00 A. M. to object registration of above Marriage personally or through an authorized agent failing which this Marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court today on 7-6-2012.
Seal. VINAY MODI, Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate, Padhar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Shri Vinay Modi (HAS), Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate, Padhar
District Mandi (H. P.)
File No. 03 Instd. on 22-5-2012 Next Date of Hearing 30-6-2012 In the matter of :
Shri Parkash Chand s/o Puran Singh, r/o Village Dharanga, P. O. Barot, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. . . Applicant.
Versus
1834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
General public . . Respondents.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Parkash Chand s/o Puran Singh, r/o Village Dharanga, P. O. Barot, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. has presented an application through counsel for the registration of Birth of his daughter Miss Padma Devi alongwith affidavit and other documents stating that her daughter Padma Devi born on 21-3-2008 but her date of birth could not be registered in Gram Panchayat concerned by the applicant.
Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above birth can appear in this court on or before 30-6-2012 at 10.00 A. M. to object registration of above birth personally or through an authorized agent failing which this birth will be registered under this Act, 1969 accordingly.
Given under my hand and seal of the court today on 22-5-2012.
Seal. VINAY MODI, Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate, Padhar District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मेद राम, निवासी गांव भटवाड़ी, डा0 कोटखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जम्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मेद राम, निवासी गांव भटवाड़ी, डा0 कोटखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 2-5-1988 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भटवाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व ऐतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राकेश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री राम प्रकाश पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव व डाकघर कोटखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में राम प्रकाश दर्ज है तथा ग्राम पंचायत कोटढलयास में उसका नाम राम चन्द्र दर्ज है। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड में अपना नाम राम प्रकाश उर्फ राम चन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-6-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती हेमलता पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव झीड़ी, डाकघर नगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में चमारी देवी दर्ज है तथा ग्राम पंचायत झीड़ी में भी उसका नाम चमारी देवी दर्ज है। प्रार्थिन पंचायत रिकार्ड में अपना नाम हेमलता उर्फ चमारी देवी दर्ज करवाना चाहती है। 1836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-6-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 1-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा : (नाम दरुस्ती)
श्री डावे राम पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव कुटलाधार, मुहाल सनसोई, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
उारोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त पनारसा में डाकयार दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत कोटाधार में उसका नाम डावे राम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम डावे राम उर्फ डकयार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-6-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— ————————— 15/2012 6-6-2012 Pending for 11-7-2012 Shri Shiv Kumar s/o Shri Lekh Ram, resident of Village Banasar, P.O. Naya Gram, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
. . Respondents.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Shiv Kumar s/o Shri Lekh Ram, resident of Village Banasar, P.O. Naya Gram, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his son Nakul Thakur born on 1-2-2008 at Village Banasar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Banasar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Nakul Thakur may submit his objection in writing in this court on or before 11-7-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 6th day of June, 2012.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्म पाल , निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्म पाल , निवासी ग्राम विल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 1838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 8-5-2011 को श्रीमती पुष्पलता पुत्री श्री जगदीश सिंह, निवासी ग्राम खरक मंगोली, पुराना पंचकुला (हरियाणा) के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्म पाल , निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती पुष्पलता पुत्री श्री जगदीश सिंह, निवासी ग्राम खरक मंगोली, पुराना पंचकुला (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज कार्यकारी अधिकारी, नगर- परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-6-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 26-6-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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श्रीमती जगतार कौर पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी ग्राम दत्तोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्रीमती जगतार कौर ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के कुलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी ग्राम दत्तोवाल, तहसील नालागढ़ की शादी दिनांक 23-10-2007 को श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री सेवा सिंह, निवासी वार्ड नं0 7 नजदीक खालसा कॉलेज, आनन्दपुर साहिब (पंजाब) के साथ हुई है। परन्तु प्रार्थिया अपने बेटे की इस शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत रडियाली में दर्ज नहीं करवा सकी है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री कुलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी ग्राम दत्तोवाल, तहसील नालागढ़ व श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री सेवा सिंह, निवासी वार्ड नं0 7 नजदीक खालसा कॉलेज, आनन्दपुर साहिब (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत रडियाली में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-6-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 15-6-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री अमित कुमार पुत्र श्री सरदार अली, निवासी ग्राम मंधाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अमित कुमार पुत्र श्री सरदार अली, निवासी ग्राम मंधाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 30-9-2005 को श्रीमती हरवीना पुत्री श्री सरदार अली, निवासी ग्राम देहनी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री अमित कुमार पुत्र श्री सरदार अली, निवासी ग्राम मंधाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती हरवीना पुत्री श्री सरदार अली, निवासी ग्राम देहनी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-6-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 26-6-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुच्चा राम, निवासी ग्राम ढेला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुच्चा राम, निवासी ग्राम ढेला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 20-5-2011 को श्रीमती सोनी देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी ग्राम मढ़ांवाला, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ढेला में दर्ज नहीं करवा सका है। 1840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुच्चा राम, निवासी ग्राम ढेला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सोनी देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी ग्राम मढ़ांवाला, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ढेला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-6-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 26-6-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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पशुपालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14.06.2012
संख्याः ए.एच.वाई.-ए(3)-7/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) अधिसूचना संख्याः 18-12/1962-यू0टी0 दिनांक 22 अप्रैल,1963 द्वारा अधिसूचित तथा समय समय पर यथा संशोधित ह़िमाचल प्रदेश एनिमल हस्बैण्डरी डिपार्टमैंट (क्लास-I पोस्टस) रिक्रूटमैण्ट रूल्ज़्, 1963ं का एतद् द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहाँ तक ये निदेशक, पशुपालन विभाग के पद के लिए लागू हैं ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (पशुपालन)।1841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग में निदेशक, पशु पालन वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.- निदेशक
2. पद (पदों) की संख्या.-1 (एक)
3. वर्गीकरण.-हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.-पे बैण्ड 37400-67000/-रूपए जमा 10000/-रूपए गे्रड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहींः
आयुः लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, या स्थानान्तरण की दशा वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-संयुक्त निदेशक, पशुपालन में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त निदेशक और उप निदेशक, पशुपालन के रूप में संयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त निदेशक (पशुपालन) के रूप में एक वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है ।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1ं) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
1842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेंः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर का उपमण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किनौर ।
8. सिरमौर जिले में उप तहसील कमरउ के कठबाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड ़ - भलानै ा आरै सागं ना पटवार वृत्त एवं शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत । 9. जिला मण्डी की करसोग तहसील का खनयोल-बागडा पटवार वृत, बालीचौकी उप- तहसील के गाडा गुसैनी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खुलानाला, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ, गा्रमन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, शिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरड़ और भटेढ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बागडा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत एवं सुन्दरनगर तहसील का वटवाड़ा पटवार वृत ।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः1843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसाने ल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैे और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ahy-A(3)-07/2009 dated 14-
06-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14.06.2012
1844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
No. Ahy-A(3)-07/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Director, Class-I (Gazetted), in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Director, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) Himachal Pradesh Animal Husbandry Department (Class-I Post ) notified vide notification No. 18-12-1962-U.T. dated 22 April, 1963 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Director, Animal Husbandry.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule -2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (AH).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, ANIMAL HUSBANDRY, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.— Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh.
2. Numbers of posts.—01 (One)
3. Classification.— Himachal Pradesh Veterinary Service Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay.— Pay Band Rs. 37400-67000+Rs.10,000/- Grade Pay.
5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum Education and other qualification required for direct recruits.— Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotee(s):
Age : Not applicable.
1845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion
deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by
promotion.
11. In case of recruitment by promotion, Deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Joint Director, Animal Husbandry with two years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Joint Director, Animal Husbandry with 3 years regular service or regular combined as Joint Director and Deputy Director, Aninmal Husbandry out of which 01 year service essential as Joint Director (Animal Husbandry).
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.
Provided further that Officers / Officials, who have not served at least one tenure in Tribal /difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.
Explanation-I:- For the purpose of proviso I supra the term in Tribal / Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal / difficult areas shall be as under :-
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, 1846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur,Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalippar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules, provided that;
In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Exservicemen (Reservations of vacancies in Himachal State Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.
1847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 193416. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination rules, 1997 as amended from time to time.
18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or posts.
1848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जून, 2012/25 ज्येष्ठ, 1934
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित