राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 21st May, 2012
No. Ind. A (C)7-2/2000.—In supersession of this department notification of even number dated 24-04-2012 regarding allotment/transfer of equity shares of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 7,76,467 (seven lakh seventy six thousand four hundred sixty seven only) number of equity shares of the value of Rs.100/- each share of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. from the name of Smt. Bharathi Sivaswami Sihag, the then Principal Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh to the name of Dr. P.C. Kapoor, Principal Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh from the date of assuming the charge of this assignment.
By order, DR. P.C. KAPOOR, Principal Secretary (Inds.). 68-राजपत्र/2012-27-6-2012 (2095)2096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th May, 2012
No. Ind. A (C) 7-2/2000.—In partial modification of this department notification of even number dated:6-10-2010 regarding allotment/transfer of equity shares of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 93,959 (ninety three thousand nine hundred fifty nine only) number of equity shares of the value of Rs.100/- each share of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. from the name of Smt. Rajwant Sandhu, the then Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh to the name of Shri Sudripta Roy, Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh from the date of assuming the charge of his assignment.
By order, DR. P.C. KAPOOR, Principal Secretary (Inds.).
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INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 19th May, 2012
No. Ind. A (A) 4-2/2003.—In supersession of this department notification of even number dated:24-04-2012 regarding constitution of Board of Directors of H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred vide Section-67 of Memorandum and Articles of Association of Himachal Pradesh State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd., is pleased to nominate Dr. P.C. Kapoor, Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh as Director in place of Smt. Bharathi Sivaswami Sihag, the then Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh on the Board of Directors of H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd. from the date of assuming the charge.
By order, DR. P.C. KAPOOR, Principal Secretary (Inds.).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2012
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Sr. Division)-cum-JMIC, Theog and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid court under head2097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 "2014 Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ATSHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr.Division)-cum-CJM, Solan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" during the leave period of Shri Vikrant Kaundal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Solan w.e.f. 26.6.2012 to 4.7.2012 with permission to prefix Sunday and local holiday falling on 24th and 25th June, 2012 or, till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr.Division)-cum-CJM, Solan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC, Kandaghat and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new incumbent there.
By order, Sd/- Registrar general.
2098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/Admn. 6 (23)/74 – XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Shri Davinder Kumar, Presiding Officer, Fast Track Court, Una as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Una and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri Yashwant Singh, Additional District and Sessions Judge, Una w.e.f.. 25.6.2012 to 7.7.2012 with permission to prefix Sunday falling on 24.6.2012 and to suffix Sunday falling on 8.7.2012, or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 000
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/GAZ/14-216/95-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 25.6.2012 to 7.7.2012 with permission to prefix Sunday falling on 24.6.2012 and to suffix Sunday falling on 8.7.2012, in favour of Shri Yashwant Singh, Additional District and Sessions Judge, Una, H.P.
Certified that Shri Yashwant Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Yashwant Singh would have continued to hold the post of the Additional District and Sessions Judge, Una, but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/GAZ/14-305/2009.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 9 days earned leave w.e.f. 26.6.2012 to 4.7.2012 with permission to prefix Sunday and local holiday falling on 24th and 25th June, 2012 in favour of Shri Vikrant Kaundal, Civil Judge (Jr. Division)- cum-JMIC, Solan, H.P.
2099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934Certified that Shri Kaundal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Solan, but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 35 days' commuted leave w.e.f. 4.5.2012 to 7.6.2012 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Mandi, H.P.
Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Mandi, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2012
No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of one day's commuted leave for 22.12.2011 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Mandi, H.P.
Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Mandi, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar general.
2100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st June, 2012
No. HHC/Admn. 3 (331)/92-I.—19 days earned leave on and with effect from 3.7.2012 to 21.7.2012 with permission to suffix Sunday falling on 22.7.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Davinder Chopra, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Davinder Chopra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st June, 2012
No. HHC/Admn. 3 (394)/95-I.—13 days earned leave on and with effect from 25.6.2012 to 7.7.2012 with permission to affix Sundays falling on 24.6.2012 and 8.7.2012 is hereby sanctioned in favour of Smt. Santosh Negi, Court Master of this Registry.
Certified that Smt. Santosh Negi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Santosh Negi would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar general.
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
ORDER
Shimla, the 26th June, 2012
No. HPERC/418 (V).—In exercise of powers conferred under regulations 16,17, 26, 27 and 42 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short term Open Access) Regulations, 2010 and regulations 27, 28 and 39 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010 and regulation 33 and 48 of Himachal Pradesh Electricity2101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following order namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Determination of Transmission and tentative Wheeling Charges under Open Access Charges) Order, 2012.
(2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Applicability.—This Order shall remain in force upto 31st March, 2013 unless modified earlier or allowed to be continued for further period with such variations or modifications as may be ordered by the Commission.
3. Determination of Open Access Charges.—The Commission hereby determines the Transmission Charges, Wheeling Charges and SLDC charges payable by Open Access Customers for the usage of existing Transmission system of Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Ltd (HPPTCL), HPSEB Ltd. and the Services of HPSLDC as under:-
(A) Transmission Charges
In view of the designation of HPPTCL as State Transmission Utility and transfer of certain existing works of the erstwhile HPSEB by H.P. Government to HPPTCL vide its order dated 10.06.2010, the Commission approved a separate ARR of Rs. 12.05 Crore for FY 2012-13 in respect of the State Transmission System vide its order dated 14.07.2011. Based on this ARR, the transmission charges payable by the Open Access consumers for the usage of the existing Transmission System of HPPTCL are determined as under:-
(i) For Short term Open Access Consumers ARR of HPPTCL for FY 2012-13 as per clause 5.30 of MYT Order for HPPTCL dated 14.07.2011. Rs. 12.05 Cr.
Total estimated requirement of annual energy power at State Periphery (i.e. excluding HPSEBL's own generation and purchase from projects directly connected to Distribution System) = 5595. MU Transmission charges 12.05×10×100 for short term open access —————— = 2.15 paise/kwh 5595.60
(ii) For Long and Medium term Open Access Consumers.
In absence of firm agreement between HPPTCL and HPSEBL about the quantum of contracted capacity, the Commission has considered the same as 900 MW by taking account the estimated average demand of the State and the estimated quantum energy required to be transferred on the transmission system. Accordingly open access charges for the existing transmission system of the HPPTCL are determined for long term and medium term open access users as under :-
2102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 193412.05x 10000000 Transmission charges = ——————— Rs. 11157/MW/Month 900 × 12
Note:- 1. Transmission charges for (i) as well as (ii) shall be levied on the energy/ power injected into the State Transmission System.
2. In case of variation of contracted capacity, the recovery from distribution licensee, through transmission charges, shall be limited to the approved ARR.
(B) Wheeling Charges
Consequent to transfer of the State Transmission System to HPPTCL as per H.P. Government's order dated 10.06.2010, the EHV system of HPSEBL now forms a part of the distribution system. Since the per unit costs of wheeling at the EHT and HT level shall be substantially lower than the average wheeling cost, the Commission finds it prudent to fix the voltage wise wheeling charges. The Commission has accordingly apportioned the wheeling cost of Rs. 1026.01 Crores as determined in the Tariff Order dated 24.04.2012 to various voltage classes and determined the wheeling charges for the EHT (66 kV and above), HT (11 kV and above) and other voltage levels (upto 11 kV) of the distribution system. Certain reasonable assumptions have however been made, wherever required, in view of the non availability of complete data as also mentioned in the tariff order dated 24.04.2012. Charges determined by Commission are as under:-
(i) Wheeling charges shall be levied on the energy drawn at the delivery point in the distribution system.
(ii) In case the power is withdrawn from the distribution system at a voltage level which is different from the voltage level for injection of power into the distribution system, the wheeling charges corresponding to the lower voltage level shall be applicable.
2103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934(C) SLDC/Operating charges:—SLDC/Operating charges @ Rs. 2000/day or part of the day for each transaction. These charges shall be levied only once for each open access transaction even if the both state transmission and distribution systems are involved.
(D) In addition to above charges, the transmission as well as distribution losses shall be absorbed by the Open Access consumers in kind as per provisions of the Open Access regulations and shall be credited to the respective licensees through energy accounting mechanism to the respective licensees.
(F) Additional Surcharge:
This shall be determined by the Commission in accordance with the Sub-regulation 3 of regulation 6 of HPERC (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006 if the distribution licensee registers and substantiates any claim in this regard.
(G) Cross Subsidy Surcharge shall be determined by the Commission through a separate order.
By Order of the Commission Sd/- Secretary.
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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री सोभू राम, साकन/राऊगी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री सोभू राम, साकन/राऊगी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 13-12-2006 को हुआ है। आवेदकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत कराड़सु के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेनकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी सोनु के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी सोनु के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत कराड़सु में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी सोनु के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।2104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री राम चन्द पुत्र श्री लेभू राम, साकन/पातका हिसी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री राम चन्द पुत्र श्री लेभू राम, साकन/पातका हिसी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 26-2-2007 को हुआ है। आवेदकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत अरहन्डी के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेनकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी कुसमलता के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी कुसमलता के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत अरहन्डी में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी कुसमलता के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री नीलु राम पुत्र श्री मेहर चन्द, साकन/डाबटी/मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री नीलु राम पुत्र श्री मेहर चन्द, साकन/डाबटी, डा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 5-4-2005 को हुआ है। आवेदकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेनकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी राधा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी राधा के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस2105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी राधा के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शीला पत्नी श्री अर्जुन देव नाथ, साकन/गांव जुआणी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता श्रीमती शीला पत्नी श्री अर्जुन देव नाथ, साकन/गांव जुआणी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 20-5-2005 को हुआ है। आवेदकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत नेऊली के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेनकर्ता अपनी पुत्री के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी ईशा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी ईशा के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नेऊली में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी ईशा के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शीला पत्नी श्री अर्जुन देव नाथ, साकन/गांव जुआणी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्रीमती शीला पत्नी श्री अर्जुन देव नाथ, साकन/गांव जुआणी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 19-5-2003 को हुआ है। 2106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 आवेदकर्ता अपने पुत्र के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत नेऊली के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेनकर्ता अपने पुत्र के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि आदित्य के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आदित्य के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नेऊली में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और आदित्य के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री दीपक कुमार पुत्र श्री टशी फुन्चोग, निवासी गांव रपडिंग, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री टशी फुन्चोग, निवासी गांव रपडिंग, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दे कर सूचित किया है कि उनके पिता श्री टशी फुन्चोग पुत्र स्व0 श्री राम नाथ भानु अर्सा नौ साल से लापता है व अपने स्तर पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। प्रार्थी ने इस बारे एक हल्फिया ब्यान भी दिया है जिसके अनुसार मनाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कर रखी है प्रार्थी के अनुसार वह टशी फुन्चोग का इकलौता वारिस है व मखफूद उल खबरी के नियमानुसार इन्तकाल तस्दीक करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्तकाल करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 2-7-2012 से पहले आपत्ति दर्ज कर सकता है अन्यथा नियमानुसार अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 2-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री राम लाल पुत्र श्री माया दास, निवासी गांव यंगरंग, डाकखाना लोट कोठी वारपा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
2107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934श्री राम लाल पुत्र श्री माया दास, निवासी गांव यंगरंग, डाकखाना लोट कोठी वारपा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया है कि उनकी पत्नी श्रीमती टशी पालमो के संजोग से एक पुत्र राहुल शर्मा जन्म तिथि 13 जुलाई, 1987 व एक पुत्री कनिका जन्म तिथि 26 नम्बर, 1996 को पैदा हुए परन्तु जानकारी के आभाव में बच्चों का नाम ग्राम पंचायत वारपा के परिवार रजिस्टर में दर्ज न कर सका व अब दर्ज इन्दराज करने के आदेश पारित किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इश्तहार मुस्त्री मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म की घटना दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-7-2012 से पहले आपत्ति दर्ज कर सकता है अन्यथा एकतरफा आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 44 मरजुआ : 1-11-2011 तारीख पेशी : 30-6-2012
भोला राम
बनाम
मोहन सिंह आदि
1. श्रीमती दीपो कुमारी पुत्री श्री —ष्ण देव, निवासी गांव समखेतर, डाकघर व तहसील पधर, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन-पत्र जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि विभाजन बारा।
इश्तहार :
उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मेें विचाराधीन है परन्तु इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी नं0 13 श्रीमती दीपो देवी की तामील समन साधारण तौर पर सम्भव न है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 13 श्रीमती दीपो देवी पुत्री श्री —ष्ण देव, निवासी गांव समखेतर, डाकघर व तहसील पधर (हि0 प्र0) को सूचित किया जाता है कि उक्त केस में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 30-6-2012 को न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित किए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13 (3) तारीख पेशी : 18-7-2012 श्री दुर्गू राम पुत्र श्री माघी राम, निवासी गांव धरमेहड़, मुहाल लखवाण, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुफरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्री दुर्गू राम पुत्र श्री माघी राम, निवासी गांव धरमेहड़, मुहाल लखवाण, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसके चार (4) पोतों के नाम व जन्म तिथियां (1. गगन सिंह ः 21-1-2007, 2. कर्ण सिंह पुत्र श्री वीरी सिंह ः 18-1-2009, 3. प्रवीण कुमार ः 23-8-2005 व 4. रोहित कुमार : 20-12-2008 पुत्रान श्री ओम चन्द) ग्राम पंचायत जिल्हन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पोतों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 18-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 17-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भाग सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी चनौता
. . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री भाग सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी चनौता, डाकघर ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भाग सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल चनौता में उसका नाम भागी गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री बालम राम पुत्र श्री पलस राम, निवासी ध्वाली
. . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री बालम राम पुत्र श्री पलस राम, निवासी व डाकघर ध्वाली, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम बालम राम है परन्तु कागजात माल मुहाल ध्वाली में उसका नाम बाली राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दास, निवासी चसवाल
. . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दास, निवासी चस्वाल, डाकघर सज्जाओपिपिलू, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सोहन सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल चस्वाल में उसका नाम सोहणू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /2010 तारीख मरजुआ : 2-8-2010 तारीख पेशी 16-8-2012 श्री देवी दास, देवकीनन्दन पुत्र श्री सन्त राम व रजनीश कुमार, तरून कुमार पुत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी गांव कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। श्री देवी दास, देवकीनन्दन पुत्र श्री सन्त राम व रजनीश कुमार, तरून कुमार पुत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी गांव कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय मेें प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि श्री भूप सिंह पुत्र स्व0 श्री फिथू पुत्र श्री सीधु, निवासी मुहाल कैहड की जवानी वसीयत को पंजीकरण करने बारा प्रार्थना-पत्र गुजारा है।
प्रार्थना-पत्र में वर्णित जवानी वसीयत को पंजीकरण करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्री भूप सिंह पुत्र स्व0 श्री फिथू पुत्र श्री सीधु, निवासी मुहाल कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी के द्वारा श्री देवी दास, देवकीनन्दन पुत्र स्व0 श्री सन्त राम पुत्र स्व0 श्री फिथू व रजनीश कुमार, तरून कुमार पुत्र स्व0 श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व0 श्री सन्त राम, निवासी गांव कैहड, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश किए जाने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यह इश्तहार आज दिनांक 6-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13 (3) तारीख पेशी : 7-7-2012 श्री मान सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहलू राम, निवासी गांव सुराहण, डाकखाना व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुफरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्री मान सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहलू राम, निवासी गांव सुराहण, डाकखाना व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसके पिता श्री सोहलू राम का दिनांक 19-2-1998 को बिमारी के कारण घर पर देहान्त हो गया था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। तथा उसकी माता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। जिस कारण अपने पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि दर्ज करने के लिखित आदेश दिए जावे।2111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 7-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 15-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री विकास पुत्र व श्रीमती मीरा, श्रीमती कमलेश पुत्रीगण श्री आदम राम, निवासी गांव व डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
श्री आदम राम पुत्र श्री अनु, निवासी गांव व डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा :
इन्तकाल मकफूद उल खबरी इन्तकाल नम्बर 69, चक कोट शिलारू व इन्तकाल नम्बर 24, चक शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
उपरोक्त इन्तकाल दिनांक 18-6-2012 को प्रस्तुत हुआ और इसके साथ विकास पुत्र व श्रीमती मीरा, श्रीमती कमलेश पुत्रीगण श्री आदम राम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र भी पेश किया गया। जिसमें उनके पिता आदम राम वर्ष 1997-1998 से लापता होना बताया गया है और उनकी जगह-जगह छानवीन की गई जिस बारे पुलिस थाना धर्मपुर ने 13-1-1998 को रपट नम्बर 5 दर्ज करवाई गई परन्तु आज दिन तक उनका कोइ जिवित व मरने का ज्ञात नहीं हो सका और नकल परिवार पंजी ग्राम पंचायत कोट शिलारू में भी श्री आदम राम वर्ष 1997 से लापता दर्ज कराया गया है इसलिए उनका जायदाद चक कोट शिलारू का वरास्त उनके जायज वारसान उपरोक्त के नाम तस्दीक किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा श्री आदम राम को सूचित किया जाता है कि यदि आप कहीं जिवित हों तो दिनांक 13-7-2012 को वरवक्त प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर पैरवी इन्तकाल करें अन्यथा आपको मृत्क घोषित कर वरास्त वहक जायज वारसान उपरोक्त वर्णित के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा। जिस पर आप का उक्त तारीख के बाद कोई दलील मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 18-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। सुरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2012/6 आषाढ़, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित