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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 72, 02 July 2012

Published 02 July 2012

Gazette no.
72
Gazetteid
72/GAZETTE/2012-02/07/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-07-02.72_gazette_2012-02_07_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार 2 जुलाई, 2012/11 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,

बिलासपुर, जिला बिलासपुर

अधिसूचना

बिलासपुर, .......................

सं0........................इस कार्यालय द्वारा जारी मिट्‌टी तेल के बिक्रय मूल्य निर्धारण सम्बधी पिछली सभी अधिसूचनाओेंं का अधिक्रमण करते हुए मिट्‌टी तेल (Restriction on use and fixation of ceiling price) आदेश, 1993 की धारा 2 डी(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रितेश चौहान (भा0प्र0 से0) जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुरुर में निम्नलिखित स्थानों में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों/ डिपुओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्‌टी तेल की थोक व परचून बिक्रय दरें समस्त करों सहित निम्न प्रकार से निर्धारित/घोषित करने के तत्काल आदेश देता हूं यह मिट्‌टी तेल दरें मै0 राम लाल आनन्द एण्ड सन्ज बिलासपुर व मै0 कृष्णा कोल कम्पनी बिलासपुर द्वारा मिट्‌टी तेल की आपूर्ति हेतु लागू होंगी।

72-राजपत्र/2012-2-7-2012 (2141)2142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2012/11 आषाढ़, 1934

2143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2012/11 आषाढ़, 1934

__________________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री घनश्याम पुत्र श्री उत्तम चन्द, निवासी बुशैहर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में घनश्याम दर्ज है। जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में श्याम लाल दर्ज है, जोकि गलत है। महोदय, मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 9-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।2144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2012/11 आषाढ़, 1934 आज दिनांक 28-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-07-02.72_gazette_2012-02_07_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-07-02.72_gazette_2012-02_07_2012.