राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2012
No. HHC/GAZ/14-52/74-V.—In the interest of administration the following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Senior Division)/ (Junior Division) are hereby ordered with immediate effect:-
1. Sh. Jia Lal Azad, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Jogindernagar is transferred and posted as such in Court No.1, Nalagarh.
2. Ms. Aparna Sharma, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC-I, Una is transferred and posted as such in Court No.1, Kangra.
73-राजपत्र/2012-3-7-2012 (2145)2146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 3. Ms. Anuja Sood, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC-I, Shimla is transferred and posted as such at Theog.
4. Sh. Gaurav Mahajan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Manali is transferred and posted as such in Court No.1, Kasauli.
5. Sh. Avinash Chander, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Karsog is transferred and posted as such in Court No.1, Shimla.
6. Sh. Abhay Mandyal, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC-III, Ghumarwin is transferred and posted as such in Court No.1, Una.
7. Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC in Court No.1, Hamirpur.
8. Ms. Sapna Pandey, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Arki is transferred and posted as such at Rampur Bushahr.
9. Sh. Partap Singh Thakur, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Nahan is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, in Court No.1, Dehra.
10. Sh. Arvind Kumar, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC-II, Shimla is posted as such in Court No.2, Shimla.
11. Sh. Parvinder Singh Arora, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Barsar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, in Court No.1, Paonta Sahib.
12. Sh. Yajuvender Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Una is transferred and posted as such at Jogindernagar.
13. Sh. Hitender Kumar, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Nalagarh is transferred and posted as such at Barsar.
14. Sh. Pankaj, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-III, Shimla is transferred and posted as such at Indora.
15. Ms. Sheetal Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Jawali is transferred and posted as such in Court No.2, Nalagarh.
16. Sh. Basant Lal Verma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Rampur Bushahr is transferred and posted as such at Jawali.
17. Sh. Anil Kumar, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur is transferred and posted as such in Court No.3, Shimla.
18. Ms. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Kasauli is transferred and posted as such at Bilaspur.
19. Sh. Harmesh Kumar, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Nurpur is transferred and posted as such at Arki.
2147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 193420. Sh. Gaurav Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Indora is transferred and posted as such at Manali.
21. Sh. Sidharth Sarpal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-I, Hamirpur is transferred and posted as such at Kandaghat. He is also directed to hold court for two weeks of every month, at Kasauli (Court No.2), till Ms. Vijay Lakshmi, Sr. No. 27 joins her duties.
22. Sh. Kapil Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Baijnath is transferred and posted as such in Court No.6 at Shimla.
23. Sh. Nitin Mittal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Sundernagar is transferred and posted as such at Chopal.
24. Sh. Amardeep Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-III, Mandi is transferred and posted as such at Chamba.
25. Sh. Sandeep Singh Sihag, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal is transferred and posted as such in Court No.2, Nurpur.
26. Ms. Neha Kaisth, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Kangra is transferred and posted as such at Nahan.
27. Ms. Vijay Lakshmi, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-VI, Shimla is transferred and posted as such in Court No.2, Kasauli.
28. Sh. Surya Parkash, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Hamirpur is transferred and posted as such at Karsog.
29. Ms. Manisha Goyal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC-II, Dharamshala is transferred and posted as such at Baijnath.
30. Sh. Vishal Bhamnotra, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Jubbal is transferred and posted as such in Court No.3, Ghumarwin.
31. Sh. Niranjan Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM, Chamba is transferred and posted as such in Court No.2, Una for practical field training.
All the above officers will relinquish the charge of their respective places of postings on or before 7th July, 2012.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH,
COURT OF HIMACHAL PRADESH.
REGISTRAR GENERAL.
2148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2012
No. HHC/Admn.16 (13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Kiran Thakur, Advocate of Shimla as Oath Commissioner, District Court, Shimla for a period of two years, with effect from 18.7.2012 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2012
No. HHC/Admn.16 (24)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Narinder Hari Pal, Advocate, Una as Oath Commissioner, Una for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2012
No. HHC/GAZ/14-274/2004.—In exercise of the powers vesting in it under Article 235 of the Constitution of India and Rule 4(2) of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order the promotion and appointment of the following Civil Judges (Junior Division) as Civil Judges (Senior Division) in the pay scale of Rs. 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, purely on adhoc basis, with immediate effect:-
2149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 19341. Shri Partap Singh Thakur
2. Shri Arvind Kumar
3. Shri Parvinder Singh Arora
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th June, 2012
No. HHC/Admn. 3 (359)/92.—07 days commuted leave on and w.e.f 17.06.2012 to 23.06.2012 with permission to suffix Sunday on 24.06.2012, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri M.R. Rolta, Court Master of this Registry.
Certified that Shri M. R. Rolta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri M. R. Rolta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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MEDICAL EDU. & RESEARCH DEPARTMENT
OFFICE MEMORANDUM
Shimla-171002, the 27th June, 2012
Subject:- Enhancement of rate of fixed medical allowance from Rs.100/- P.M. to Rs. 250/- P.M. to the State Government employees/pensioners .
No. HFW-B(A)2-6/2000-Part-III.—The matter regarding enhancement of rate of fixed medical allowance to the State Government employees was under consideration of the Government .In supersession of this department office memorandum dated 18.8.2007, it has been decided by the Government to enhance the rate of fixed medical allowance from Rs.100/- P.M. to Rs. 250/- P.M. This would be applicable to only those Government employees/pensioners who have opted for fixed medical allowance.
These orders shall come into force w.e.f. 1.4.2012.
2150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934The other terms and conditions of medical reimbursement etc. shall continue to be in force as per instructions issued by the department from time to time.
This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their Dy. No. Dy. No. 52148827 dated 23.6.2012.
By order, ALI R. RIZVI, Secretary (Health).
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पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 जुलाई, 2012
संख्या टी.एस.एम.-एफ (6)-2/2009-II.-हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम, 2005 में संशोधन करने से सम्बन्धित अधिसूचना के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 14-10-2011 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सख्यांक 15) की धारा 64 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप/सुझाव आमंंित्रत करने के लिए ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 1-12-2011 को प्रकाशित किया गया था ;
और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं ; अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्ंिटग (संशोधन) नियम, 2012 है।
2. नियम 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्ंिटग नियम, 2005 के नियम 2 के उपनियम (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(झ) ''सीजन'' से, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, पन्द्रह जुलाई से पन्द्रह सितम्बर की अवधि, जिसके दौरान कोई भी रीवर राफ्ंिटग प्रचालन अनुज्ञात नहीं होगा, को छोड़कर सम्पूर्ण वर्ष अभिप्रेत हैः
परन्तु, जिला लाहौल एवं स्पीति में यदि मौसम अनुकूल रहे, तो एक जून से इकतीस अक्तूबर के दौरान राफ्ंिटग प्रचालन अनुज्ञात किया जा सकेगा।"।
आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।2151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934
[Authoritative English text of this Department notification number Tsm-F(6)-2/2009-II
dated 3-7-2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
TOURISM & CIVIL AVIATIONDEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd July, 2012
No.Tsm-F(6)-2/2009-II.—Whereas, the draft notification regarding carrying out amendment in the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005 was published in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh dated 1-12-2011 vide this Department's notification of even number dated 14- 10-2011 for inviting objection(s) / suggestion(s) from the general public, as required sub-section (3) of section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002);
And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period.
Now therefore, in exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh River Rafting (Amendment) Rules, 2012.
2. Amendment of rule rule 2.—In sub rule (1) of rule 2 of the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-
"(i) "season" for the purposes of these rules means whole of the year excluding the period from 15th July to 15th September during which no river rafting operation shall be permitted:
Provided that rafting operation may be permitted in District Lahaul and Spiti during 1st June to 31st October, if the weather conditions permit to do so."
By order, S. ROY, Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation ).
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HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th April, 2012
No. Home (Pros)-B(6)-1/2008-Part I-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Rajinder Chauhan, Assistant District Attorney O/O District Attorney, Hamirpur, Distt. Hamirpur to Directorate of Prosecution, H.P. against vacant post without TTA/JT, in public interest with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
2152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 13th April, 2012
No. Home (G)-B(6)-3/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Smt. Champa Devi, Assistant District Attorney O/O District Attorney, Bilaspur, Distt. Bilaspur to Ghumarwin, Distt. Bilaspur against vacant post with TTA/JT, in public interest with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 21st April, 2012
No. Home (G)-B(14)-43/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Jiwan Lal Sharma, Special Public Prosecutor, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Shimla will conduct the case FIR No. 3/2001 of PS/SV & ACB, Chamba in the court of Ld. Special Judge, Chamba.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 2nd May, 2012
No. Home (P)-B(6)-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. S. S. Pathania, Deputy District Attorney O/O District Attorney, Chamba, Distt. Chamba to O/O District Attorney, Mandi, Distt. Mandi against vacant post with TTA/JT, in public interest with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
2153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 15/012 तारीख रजुआ : 24-12-2012 श्री अंगजिन पुत्र श्री तोवज्ञा छेरिंग, निवासी ग्राम चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अमर चन्द पुत्र श्री तोवज्ञा है। परन्तु उप-महाल चागो पटवार वृत चांगो के राजस्व अभिलेख में गलती से अंगजिन दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-7-2012 प्रातः दस बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवाएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 12/011 तारीख रजुआ : 1-9-2011 श्री मदन सिंह पुत्र श्री लोपजंग छोड़ा, निवासी ग्राम चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मदन सिंह पुत्र श्री लोपजंग छोड़ा दर्ज है। जोकि सही है। परन्तु उप-महाल चांगो पटवार वृत चांगो के राजस्व अभिलेख में गलती से लोपजंग छोड़ा दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जाए। 2154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-7-2012 प्रातः दस बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवाएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 6/2011 तारीख रजुआ : 14-7-2011 श्री लोपजंग रिगचेन पुत्र श्री पनमा ज्ञाछो, निवासी ग्राम चांगो, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम लोपजंग रिगचेन पुत्र श्री पनमा ज्ञाछो है। जोकि सही है। परन्तु उप-महाल चांगो पटवार वृत चांगो के राजस्व अभिलेख में गलती से लोपजंग रिगजिन दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-7-2012 प्रातः दस बजे आकर अपना एतराज दर्ज करवाएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934
In the court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.)
Case No. 05/2012 Date of institution : 22-6-2012 1. Shri Joginder Singh s/o Shri Bhagat Chand, r/o Village Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) 2. Smt. Nisha Kumari d/o Shri Sagar Chand, r/o Village Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H. P.) . . Applicant.
Application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for
Registration of Marriage.
NOTICE
To 1. General public. 2. Registrar of Marriages, Gram Panchayat, Kalpa, Tehsil Kalpa.
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith there affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 3-12-2007 at Village Kalpa, Tehsil Kalpa as per custom of Kinnaur District but the marriage could not be registered with the Registrar of marriages, Gram Panchayat, Kalpa and thus requested for passing necessary orders for registration of their marriage under the Act ibid.
Now, therefore, objections are hereby invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of marriage of the above named persons in the record of Gram Panchayat, Kalpa, Tehsil Kalpa, they should appear before the undersigned in my court on 23-7-2012 at 10 A.M. either personally or through their authorized agent.
Issued under my hand and seal of the Court today on 20th day of June, 2012.
Seal. Sd/- Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
किस्म मुकद्दमा नम्बर मुकद्दमा तारीख रजुआ तारीख फैंसला ------------------- -------- --------- ----------- इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी 05/2012 22-6-2012
श्री तेन सिंह पुत्र श्री सहदेव, निवासी ग्राम पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्र्रदेश . . वादी। बनाम
1. श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री हिमा नन्द, निवासी ग्राम पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) 2. आम जनता . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बराए तस्दीक करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी। 2156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 प्रार्थी उपरोक्त श्री तेन सिंह पुत्र श्री सहदेव, निवासी ग्राम पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर ने अदालत हजा में दरख्वास्त मय हल्फिया ब्यान व अन्य दस्तावेज सहित गुजारी है कि उसका चाचा श्री उत्तम चन्द अरसा लगभग 30 वर्षों से लापता है। इस बीच उसे कभी भी ग्राम पूर्वनी में नहीं देखा गया है व न ही किसी रिश्तेदार से सम्पर्क पाना/किया जाना पाया गया। अतः प्रत्यार्थी उपरोक्त श्री उत्तम चन्द की विरास्त इन्तकाल को उसके जायज वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त श्री उत्तम चन्द व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त श्री उत्तम चन्द की विरास्त के इन्तकाल को बजरिया मकफूद-उल-खबरी उसके जायज वारसान के नाम तस्दीक करने बारे किसी को भी किसी किस्म का कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश करे। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज ना काबले समायत होगा।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री डुमणी राम पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गांव भनूठी, डा0 कोटखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जम्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री डुमणी राम पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गांव भनूठी, डा0 कोटखमराधा, ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र ललित कुमार का जन्म दिनांक 24-9-2009 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटढलयारा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व ऐतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री डुमणी राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ज्वाली पत्नी श्री भेवा राम, निवासी गांव घाट मुहाथ, डाकघर पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।
श्रीमती ज्वाली पत्नी श्री भेवा राम, निवासी गांव घाट मुहाथ, डाकघर पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में ज्वाली दर्ज है। परन्तु पंचायत के रजिस्टर में मेरे पुत्र महेश्वर के साथ मेरा नाम पार्वती दर्ज हुआ है। अब मैं ग्राम पंचायत देवधार के रिकार्ड में अपने दोनों नाम रखना चाहती हूं। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि पंचायत रिकार्ड में ज्वाली के स्थान पर ज्वाली उर्फ पार्वती दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-7-2012 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 21-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 18/2012 तारीख मरजुआ : 27-6-2012 तारीख पेशी : 24-7-2012 ब मुकद्दमा :
श्री भीम सिंह पुत्र श्री फिन्जा राम, निवासी गोरा, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री भीम सिंह पुत्र श्री फिन्जा राम, निवासी गोरा, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भीम सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल गोरा में भीम सैन दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल गोरा में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें। 2158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल गोरा में भीम सैन के स्थान पर भीम सिंह दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-7-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 11/2012 तारीख मरजुआ : 27-6-2012 तारीख पेशी : 24-7-2012 ब मुकद्दमा :
श्रीमती लता देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव भगेहड़, डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती लता देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव भगेहड़, डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन के पुत्र का जन्म दिनांक 27-7-2004 को गांव में हुआ है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थिन केे पुत्र की जन्म तिथि 27-7-2004 दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पुत्र की जन्म तिथि दिनांक 27-7-2004 को दर्ज करने में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-7-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार पुत्र श्री —ष्ण पाल, निवासी वनवार कलां . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र श्री —ष्ण पाल, निवासी वनवार कलां, डाकघर व उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अजय कुमार है। परन्तु कागजात माल मुहाल वनवार कलां में उसका नाम छांगू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री फते चन्द पुत्र श्री भौंठू उर्फ नरोतम, निवासी समौड़
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री फते चन्द पुत्र श्री भौंठू उर्फ नरोतम, निवासी व डाकघर समौड़, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम फते चन्द है। परन्तु कागजात माल मुहाल समौड़ में उसका नाम फगू राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे 2160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती। तारीख पेशी : 16-7-2012 श्रीमती पंजकी देवी पत्नी श्री जय राम उर्फ श्री जय सिंह, निवासी अप्पर बल्ह, डाकघर कोठुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। श्रीमती पंजकी देवी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल बल्ह, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम हिरां देवी लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम पंजकी देवी है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 21-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी दतवाड़, डाकघर सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एव मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी दतवाड़, डाकघर सन्धोल ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि मेरी पोती प्रियंका की जन्म तिथि 1-1-2008 है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि व नाम पंचायत2161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि पंजीकरण होने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 16-7-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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नाम दरुस्ती
मैं, नवीन गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप गुप्ता, निवासी भोजपुर, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरे बेटे अभिनव गुप्ता के 10वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सर्टिफिकेट पर माता का नाम नवीन गुप्ता की बजाए गलती से नीना गुप्ता लिखा गया है। मेरा नाम राशन कार्ड, मेरे स्कूल सर्टिफिकेट, पंचायत व नगर पालिका रिकार्ड में नवीन गुप्ता है मेरे बेटे अभिनव गुप्ता के सीबीएसई बोर्ड के सर्टिफिकेट में भी माता का नाम नवीन गुप्ता ही दर्ज किया जाए। —पया सम्बन्धित नोट करें।
नवीन गुप्ता,
पत्नी श्री प्रदीप गुप्ता, निवासी हाऊस नं0 271/9, रिमझिम बिल्डिंग, भोजपुर बाजार, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : ......../2012
तारीख रजुआ :
श्री यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव सोबनमाजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 8-6-2011 को श्रीमती चरणजीत कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह पत्नी यादविन्द्र सिंह, निवासी गांव सोबनमाजरा, तहसील नालागढ़ के साथ हुई है। 2162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2012/12 आषाढ़, 1934 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चरणजीत कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह पत्नी यादविन्द्र सिंह, निवासी गांव सोबनमाजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत पंजैहरा, तहसील नालागढ़़़ के कार्यालय में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 6-7-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित