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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 74, 04 July 2012

Published 04 July 2012

Gazette no.
74
Gazetteid
74/GAZETTE/2012-04/07/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-07-04.74_gazette_2012-04_07_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

शिमला-2, 3 जुलाई, 2012

शुद्धि पत्र

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5)24/2011.--इस विभाग द्वारा भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-6-2012 के अन्तर्गत गांव डी0 पी0 एफ0 टै्रच्छ/49, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी में पण्डार-तत्तापानी सड़क के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही है, में "तहसील करसोग" के स्थान पर "उप-तहसील निहरी" एवं "खसरा नं0 425/1 का रकबा 0-4-16" के स्थान पर "0-1-4" पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)। 74-राजपत्र/2012-4-7-2012 (2163)2164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जुलाई, 2012

स्ांख्या : 12-14/89-श्रम-II, पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रटों/सिविल न्यायाधीशों, जिन्हें अधिसूचना संख्या 12-14/89-श्रम-II तारीख 14-02-2011 द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 20 के अधीन कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को उस क्षे़त्र में नियोजित कर्मचारियों को या ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें उस क्षेत्र में संदाय किया जाता है, मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम किए गए संदाय से उद्‌भूत होने वाले या विश्राम-दिनों के लिए या ऐसे दिनों में किए गए काम के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन पारिश्रमिक के संदाय की बाबत या धारा 14 के अधीन अतिकालिक दर पर मजदूरी के सभी दावों की, जिनके अन्तर्गत ऐसे दावों के आनुषंगिक सभी मामले आते हैं, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए ''प्राधिकारी'' नियुक्त करती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.12-14/89-Shram-II,Part-I

dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd July, 2012

No. 12-14/89-Shram–II, Part-I.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint all the Judicial Magistrates/Civil Judges in Himachal Pradesh who have been appointed as Commissioner for Employee's Compensation under section 20 of the Employee's Compensation Act, 1923 (Act No. 8 of 1923) vide Notification No. 12-14/89-Shram-II dated 14-02-2011, to be "The Authority" to hear and decide, for the areas within their respective jurisdiction, all claims arising out of payment of less than the minimum rates of wages or in respect of the payment of remuneration for days of rest or for work done on such days under clause (b) or (c) of subsection (1) of section 13 or of wages at the overtime rate under section 14 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) to employees/ employed or paid in their areas including all matters incidental to such claims.

By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.).

2165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जुलाई, 2012

स्ांख्या : 12-14/89- श्रम-II, पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रटों/सिविल न्यायाधीशों, जिन्हें अधिसूचना संख्या 12-14/89-श्रम-II तारीख 14-02-2011 द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 20 के अधीन कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों की, जिन्हें उनके क्षेत्र में संदाय किया जाता है, मजदूरी में से की गई कटौती से या मजदूरी के संदाय में हुए विलम्ब से उद्‌भूत होने वाले सभी दावों की, जिनके अन्तर्गत ऐसे दावों के आनुषंगिक सभी मामले आते हैं, उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए, ''प्राधिकारी'' नियुक्त करती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.12-14/89-Shram-II, Part-I

dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd July, 2012

No. 12-14/89-Shram–II, Part-I.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Payment of wages Act, 1936 (Central Act No. 4 of 1936), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint all Judicial Magistrates /Civil Judges in Himachal Pradesh who have been appointed as Commissioner for Employee's Compensation under section 20 of the Employee's Compensation Act, 1923 (Act No. 8 of 1923) vide Notification No. 12-14/89- Shram-II dated 14-02-2011, to be the "Authority" to hear and decide, for the areas within their respective jurisdictions all claims arising out of deduction from the wages or delay in payment of the wages of persons employed or paid in their areas including all matters incidental to such claims.

By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.).

2166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th June, 2012

No.HFW-B(B)1-2/2007.—The Governer of Himachal Pradesh is pleased to order creation of following posts in Sister Nivedita Government Nursing College, Shimla in the public interest :—

S l. No. Name of post Number of posts Pay Scale and Grade Pay
1. Professor-cum-Principal 1 ` 15,600- 39100 +5700 (GP)
2. Reader-cum-Asstt.Professor 2 ` 15,600-39100 +5400 (GP)
3. Lecturer 8 ` 15,600-39100 +5400 (GP)
4. Tutor-cum-Clinical Instructor 18 ` 10,300-34800 +3800 (GP)
5. Senior Assistant 1 ` 10,300-34800 +3800 (GP)
6. Junior Stenographer 1 ` 5910-20200 +2800 (GP)
Total .. 31

The expenditure on the creation of above posts shall be debitable to Major Head- "2210- Medical and Public Health-5-Medical Education and Training, 105-Allopathy, 01-IGMC, Shimla (Non-Plan) under SOE " Salary" during the year 2012-13.

This issues with the prior concurrence of Finance Department obtained vide their Dy. No.52081555-Fin-F/11 dated 18-2-2012 and Dy. No.52184535-Fin.(PR)-B(7)-17/2010 dated 18-5-2012.

By order, ALI R. RIZVI, Secretary (Health).

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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Cancelletion Order of Registration of Patial Palace Paying Guest House, Sidhwan,

Tehsil Banjar, District Kullu, H.P.

Kullu, the 13th June, 2012

No. 3-12/99-KLU-TD-839.—Whereas Patial Palace Paying Guest House, Sidhwan, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 3-12/99-KLU-TD-2132 dated 19- 11-1999 under the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 and further renewed/re-registered under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002 vide registration No. 3-12-/99-KLU-TD-2008 dated 17-10-2011.

Whereas the proprietor of the above guest house vide her application dated 26-3-2012 has requested to cancel its registration since she has ceased to operate the above guest house.

Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, H.P. (Prescribed Authority declared vide H.P. Government Notification No. TSM-A (3)-2167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 1/2002 Dated 15-1-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of Patial Palace Paying Guest House, Sidhwan, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

Seal. BALBIR SINGH, H.A.S, Deputy Director, Tourism & Civil Aviation, Kullu at Manali, Himachal Pradesh (Prescribed Authority)

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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Cancelletion Order of Registration of Tourism Unit

Kullu, the 10th May, 2012

No. 3-31/91-MNL-TD-423.—Whereas Manoj Cottage, Village and P.O. Manikarn, Tehsil and District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 9-60/82-TD-129 dated 30-3-1992 under the H.P. Registration of Hotels and Travel Agent Act, 1970 and further renewed/re-registered vide No. 3-31/91-MNL-TD-295 dated 12-5-2009 under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002.

Whereas the proprietor of the above Tourism Unit vide his application dated 21-3-2012 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the Tourism Unit.

Therefore, I, Balbir Thakur, H.A.S., District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, Himachal Pradesh [Prescribed Authority declared vide H. P. Government Notification No. TSM-A (3)-1/2002 dated 15-1-2003] in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the Manoj Cottage, Manikarn, Tehsil and District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

Seal. BALBIR THAKUR, H.A.S.,

District Tourism Development Officer,

Kullu at Manali, Himachal Pradesh

(Prescribed Authority)

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कार्यालय सब-रजिस्ट्रार घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

शशी कुमार

बनाम

आम जनता

धारा 40-41 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत श्री जैसी राम सुपुत्र श्री लैहणू राम की वसीयत तस्दीक करने के विषय में।

सर्वसाधारण व वारसान श्री जैसी राम सुपुत्र श्री लैहणू राम, निवासी गांव भेल, परगना त्यून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि श्री शशी कुमार पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव भेल, परगना त्यून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त बराए तस्दीक व रजिस्ट्रेशन वसीयत नामा मिति 10-3-2011 श्री जैसी राम सुपुत्र श्री लैहणू राम, मौजा भेल, परगना त्यून, 2168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) को कार्यालय हजा में पेश किया है। उपरोक्त वसीयत में श्री जैसी राम ने अपनी तमाम जायदाद मनकुला गैर मनकुला की वसीयत श्री शशी कुमार पुत्र श्री जैसी राम, मौजा भेल, परगना त्यून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के नाम तैहरीर करवाई है। अतः सभी वारसान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि वसीयत में या वसीयत के रजिस्टे्रशन में कोई उजर हो तो मिति 27-7-2012 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय में अपना उजर असालतन या वकालतन पेश करें। कोई उजर प्राप्त न होने पर रजिस्टे्रशन अन्तर्गत धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम कर दी जाएगी।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सब-रजिस्ट्रार, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री अमर नाथ पुत्र श्री विजय राम, निवासी ग्राम मतवाणा, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बाबत पंजी—त करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्टे्रशन अधिनियम श्री अमर नाथ पुत्र श्री विजय राम, निवासी ग्राम मतवाणा, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दी है कि मृतक श्रीमती सुखां देवी पत्नी स्व0 श्री विजय राम, निवासी ग्राम मतवाणा, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने एक वसीयतनामा वहक श्री अमरनाथ पुत्र श्री विजय राम, निवासी ग्राम मतवाणा, परगना तियुन, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम तहरीर करवाया है कि मरणोपरान्त चल व अचल सम्पत्ति श्री अमर नाथ के नाम की जाए। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 16-8-2012 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस वसीयत के पंजी—त होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। एतराज प्रस्तुत न होने पर वसीयत पंजी—त कर दी जाएगी।

आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। शशी पाल शर्मा,

तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष,

घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।2169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kishore Chand, aged 57 years s/o Shri Ram Singh, r/o Village Longni, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)

2. Smt. Sulekha Devi, aged 40 years d/o Shri Madha, r/o Village Pain Kuffar, P.O. Taproli, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kishore Chand & Smt. Sulekha Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-4-2012 at Village Longni, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-8-2012. The objection received after 13-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 25-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Balswarup Sharma, aged 41 years s/o Shri Jiwanand, r/o Village Parnali, P.O. Uhal, Tehsil and District Hamirpur (H. P.)

2. Neetu Kumari, aged 24 years d/o Late Shri Narender Thakur, r/o Village Talyangar, P. O. Dangar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Balswarup Sharma & Neetu Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

2170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-7-2012. The objection received after 23-7-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Prem Singh, aged 48 years s/o Shri Ghouna Ram, r/o V.P.O. Sarkaghat, District Mandi (H.P.)

2. Sumna Devi, aged 28 years d/o Shri Kartar Chand, r/o Village Sapnehra, P. O. Barra, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) at present c/o Pardeep Kumar s/o Shri Bishan Dass, r/o Village Manjhot, P.O. Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Prem Singh & Sumna Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-7-2012. The objection received after 23-7-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajeev Kumar, aged 31 years s/o Shri Amar Nath, r/o Village Bhatwara, P.O. Nalati, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934

2. Smt. Pooja Sharma, aged 26 years d/o Shri Tilak Raja, r/o Village Laleen, P. O. . . Applicants.

Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajeev Kumar & Smt. Pooja Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-8-2012. The objection received after 8-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री हरीश पुत्र श्री बली राम, निवासी गांव हिंसा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री हरीश पुत्र श्री बली राम, निवासी गांव हिंसा, डाकघर त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसने अपनी शादी सुनीता पुत्री श्री मोहन लाल, गांव सिन्दवाड़ी, उप-तहसील जिला लाहौल स्पिति से की है जिस की पैदाईश तिथि 29-11-1984 है। मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूं जिस कारण अपनी शादी की रिपोर्ट ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सका हूं, जोकि अब मैं ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर में दर्ज अन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पत्नी सुनीता का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-7-2012 को असालतन व वकालतन 2172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी सुनीता का नाम तथा जन्म तिथि को ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर,

जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री हीरा लाल पुत्र श्री हुकम चन्द, साकन/गांव पोडुशार, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री हीरा लाल पुत्र श्री हुकम चन्द, साकन/गांव पोडुशार, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 28-5-2007 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि पंकज के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंकज के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुईद में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और पंकज पुत्र श्री हीरा लाल के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री राम चन्द पुत्र श्री डागू राम, साकन/फलाण कोठी, डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री राम चन्द पुत्र श्री डागू राम, साकन/फलाण कोठी, डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 14-5-2007 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत फलाण के जन्म रजिस्टर में दर्ज2173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कु0 सप्रिया के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सप्रिया के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत फलाण में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कु0 सप्रिया पुत्री श्री राम चन्द के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री तेजा सिंह पुत्र श्री श्रीराम, निवासी/गांव साटी, डाकखाना भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री तेजा सिंह पुत्र श्री श्रीराम, निवासी/गांव साटी, डाकखाना भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 3-3-2006 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत कोठी सारी के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कु0 —ष्णा देवी के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 —ष्णा देेवी के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी सारी में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कु0 —ष्णा देवी पुत्री श्री श्रीराम के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।2174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री फुन्चोग पुत्र श्री तेसरिंग, साकन/हनुमानी बाग (तिब्तन कालौनी), तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री फुन्चोग पुत्र श्री तेसरिंग, साकन/हनुमानी बाग (तिब्तन कालौनी), तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री कु0 डोलमा लामो का जन्म दिनांक 13-11-1995 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कु0 डोलमा लामो के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 डोलमा लामो के जन्म का इन्द्राज नगर परिषद्‌ कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कु0 डोलमा लामो पुत्री श्री फुन्चोग के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री तेसरिंग लामो पत्नी श्री टशी तेसरिंग, साकन/मनीकर्ण, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता कोठी सारी

श्री तेसरिंग लामो पत्नी श्री टशी तेसरिंग, साकन/मनीकर्ण, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री कु0 छेतन डोलमा का जन्म दिनांक 5-2-1984 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कु0 छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।2175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत मनीकर्ण में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कु0 छेतन डोलमा के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री मणी पुत्र श्री उधी, निवासी गांव देडलीथाच, डा0 कोटखमराधा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत ज्वालापुर में मणी दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत भटवाड़ी में उसका नाम चन्द्रमणी दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मणी उर्फ चन्द्रमणी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2012 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 45/2012

तारीख दायर : 21-06-2012 कुमारी सुमन लता पुत्री श्री देवी राम, निवासी गांव रचोली, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री देवी राम पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव रचोली, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी र्र्र्ईन्तकाल वरास्त खाता/खतौनी नं0 204 मिन/292, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष कुमारी सुमन लता पुत्री श्री देवी राम, निवासी गांव रचोली, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसके पिता श्री देवी राम पुत्र श्री मंगलू दिनांक 2-9-2009 से घर से लापता हैं उसके बाद श्री देवी राम का आज तक कहीं कोई पता नहीं चला तथा उनके लापता होने की प्राथमिक रिपोर्ट थाना रामपुर में दर्ज करवाई गई। प्रार्थिया की माता श्रीमती चिन्ता देवी ने उसके पिता के लापता होने के 6 माह पश्चात्‌ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी तथा श्रीमती चिन्ता देवी का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख के परिवार रजिस्टर से खारिज किया गया था। कुमारी सुमन लता का एक मात्र भाई दलीप कुमार है जो उसके साथ जायज वारसान है। उनके पिता श्री देवी राम अराजी खाता/खतौनी नं0 204 मिन/292, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में मालिक दर्ज कागजात हैं। अब इनको यकीन हो गया है कि इनके पिता श्री देवी राम अब जीवित नहीं हैं जिनके मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल अपने हक में दर्ज व तस्दीक करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता व प्रतिवादी श्री देवी राम पुत्र श्री मंगलू यदि जीवित हो तो उनको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री देवी राम पुत्र श्री मंगलू उपरोक्त के वारसान के हक में इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी तस्दीक करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 48/2012

तारीख दायर : 25-06-2012 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिजली राम, निवासी गांव कोटला, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश2177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिजली राम, निवासी गांव कोटला, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की स्व0 माता का नाम मुताबिक राजस्व अभिलेख प्रेम दासी दर्ज कागजात माल है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम प्रेम देवी दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी अपनी माता का नाम प्रेम देवी के स्थान पर प्रेम दासी स्थानीय पंचायत अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त राजेन्द्र सिंह की माता का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत त्यावल के अभिलेख में प्रेम देवी के स्थान पर प्रेम दासी दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 13-xiii-A-I/2012 तारीख मरजुआ : 21-6-2012

जोगिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी महाल शरोग, परगना छोटाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल दत्त दर्ज है जोकि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम गोपाल सिंह दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 2178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2012/13 आषाढ़, 1934 अतः इस प्रार्थना-पत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 20-7-2012 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-6-2012 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-07-04.74_gazette_2012-04_07_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-07-04.74_gazette_2012-04_07_2012.