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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 80, 10 July 2012

Published 10 July 2012

Gazette no.
80
Gazetteid
80/GAZETTE/2012-10/07/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-07-10.80_gazette_2012-10_07_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

(Prosecution)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th June, 2012

No. Home (G)-B(6)-1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Kulbhushan Awasthi, Assistant District Attorney O/O District Attorney, Mandi, Distt. Mandi to O/O District Attorney, Hamirpur Distt. Hamirpur against vacant post without TTA/JT, in public interest with immediate effect.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home). 80-राजपत्र/2012-10-7-2012 (2273)2274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934

HOME DEPARTMENT

(Prosecution)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd June, 2012

No. Home (Prose.)-B(6)-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to cancel this deptt.'s Notification of even No. dated 2-5-2012 vide which the transfer orders of Sh. S. S. Pathania, Deputy District Attorney from O/O District Attorney, Chamba, Distt. Chamba to O/O District Attorney, Mandi was issued, in public interest, with immediate effect.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 10 जुलाई, 2012

संख्या 3-14/2012-ई.एल.एन.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्याः 479/16/2012, दिनांक 10 जुलाई, 2012 तदानुसार 19 आषाढ़, 1934 (शक) जो कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के मतों की गणना से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख : 10 जुलाई, 2012 आषाढ़ 19, 1934 (शक)

अधिसूचना

सं0 479/16/2012.--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग 22 जुलाई, 2012 (रविवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के 11ः00 बजे पूर्वाहन्‌ का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के कक्ष सं0 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी।

आदेश से, के0 एन0 भार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।2275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 10th July, 2012 Asadha 19, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/16/2012.—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 22nd July, 2012 (Sunday) as the day on which, and 11:00 A.M. of that day as the time at which, the counting of votes for the Presidential Election, 2012, shall take place at the office of the Returning Officer in Room No. 63, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By order, K. N. BHAR, Secretary, Election Commission of India.

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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 10th July, 2012

No.TSM-B (3)-2/2011.—Whereas a chargesheet 2007 was served upon to Shri K.L. Mastana, the then, Distt. Tourism Development Officer Solan under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 in respect of charges framed against him vide Memorandum No. TSM-B(3)-2/2005 dated 5th April, 2007 for alleged misuse of official vehicle and false entries in the log book and tour diaries/TA claim.

Whereas the said Shri K.L. Mastana, in his written statement of defence dated 30-4-2007 had denied the charges levelled against him.

Whereas his written statement of defence was considered and it was decided to hold an inquiry into the charges levelled against Sh. Mastana. Accordingly, the Commissioner, Departmental Enquiries, H.P. Sectt., Shimla was appointed as "Inquiring Authority" and Distt. Attorney, Vigilance Headquarters, Shimla as "Presenting Officer" vide Orders No. TSM-B(3)- 2/2005 dated 20th August, 2007.

Whereas, the Commissioner, Departmental Enquiries, Himachal Pradesh has submitted enquiry report on 31-03-2012. According to the inquiry report submitted by the Commissioner Departmental Enquiries, 1st charge levelled against the said Shri K.L. Mastana could not be proved and 2nd charge levelled against the said Shri K.L. Mastana has partially been proved.

And whereas, the Disciplinary Authority considered the inquiry report and it has been decided to close this matter in view of the findings of the Commissioner, Departmental Enquiries, HP and also the fact that the charged officer has already retired from service.

Now, therefore, The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred in her under the rules ibid, is pleased to exonerate Shri K.L. Mastana, the then District Tourism2276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 Development Officer, Solan (since retired from service and now a pensioner) of the charges framed against him.

By Order and in the name of Governor, Himachal Pradesh.

Chief Secretary (Tourism & CA) to the

Government of Himachal Pradesh.

Shri K.L. Mastana, Distt. Tourism Dev. Officer (Retired) Through Director, Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh, Shimla-171009.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री लाल सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी रठोआ, डा0 टिक्कर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में लाल सिंह दर्ज है जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में लतू दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 13-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 श्री नागेन्द्र कुमार उर्फ खेम चन्द, निवासी भटोग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख में नागेन्द्र कुमार दर्ज है जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार उर्फ खेम चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उनका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।2277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के पति के नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 13-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 17/2012 तारीख मरजुआ : 27-6-2012 तारीख पेशी : 26-7-2012 ब मुकद्दमा :

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी सियूण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी सियूण, डाकघर व तहसील लड- भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजीव कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सियूण में राजू दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सियूण में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सियूण में राजू के स्थान पर राजीव कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-7-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 21/2012 तारीख मरजुआ : 3-7-2012 तारीख पेशी : 6-8-2012 ब मुकद्दमा :

श्री जगदीप पुत्र श्री मलिक राम, निवासी ममांण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।2278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जगदीप पुत्र श्री मलिक राम, निवासी ममांण, डाकघर व तहसील लड- भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता जी के नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पिता जी का वास्तविक नाम मलिक राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल ममांण में अनेक मल दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल ममांण में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता जी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल ममांण में अनेक मल के स्थान पर मलिक राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-8-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 20/2012 तारीख मरजुआ : 3-7-2012 तारीख पेशी : 3-8-2012 ब मुकद्दमा :

श्री भवानी सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी व डाकघर बाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री भवानी सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी व डाकघर बाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भवानी सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बाग में भगवान दास दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बाग में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बाग में भगवान दास उर्फ भवानी सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-7-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 12/2012 तारीख मरजुआ : 3-7-2012 तारीख पेशी : 6-8-2012 ब मुकद्दमा :

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री चमारू राम, निवासी गांव कसेहड़ा, डाकघर वलह कवार, तहसील . . वादिया। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री चमारू राम, निवासी गांव कसेहड़ा, डाकघर वलह कवार, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 13 (3) के अन्तर्गत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 28-1-1967 को गांव कसेहड़ा में हुआ है लेकिन पंचायत अभिलेख दलेड़ में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-1-1967 को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-1-1967 को पंचायत अभिलेख दलेड़ में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-8-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री वृकम सिंह, निवासी गांव धार, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.-कागजात माल/राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री वृकम सिंह, निवासी गांव धार, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 25-6-2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में डवलू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व फोटो पहचान पत्र के अनुसार दलवीर सिंह दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में डबलू के स्थान पर दलवीर सिंह निवासी धार, तहसील थुनाग दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा व नकल परिवार रजिस्टर भी संलग्न की है। 2280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करे अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 3-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी मुहाल सोवली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.-कागजात माल में स्व0 पिता (श्री चन्दे राम) का नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी मुहाल सोवली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 17-4-2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके स्व0 पिता श्री चन्दे राम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में तरसू राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि उनका नाम पंचायत रिकॉर्ड में चन्दे राम दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही चन्दे राम, निवासी मुहाल सोवली, तहसील थुनाग दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा व नकल जमाबन्दी की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से समस्त दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-7-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करे अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 29-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

__________

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 50/2012

तारीख दायर : 3-07-2012 श्री अब्दुल पुत्र स्व0 श्री इसरायल, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 आम जनता

2281 . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अब्दुल पुत्र स्व0 श्री इसरायल, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री रजीना की जन्म तिथि 24-10-2005, रुबीना पुत्री जन्म तिथि 10-03-2008 का नाम व जन्म तिथि स्थानीय पंचायत में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी अपनी पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियों का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत बधाल के अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री अब्दुल पुत्र स्व0 श्री इसरायल, निवासी गांव बधाल की पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 46/2012

तारीख दायर : 25-06-2012 श्री सूरवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द उर्फ श्री डिखनू, निवासी गांव सिकासेरी, . . प्रार्थी। चक सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 10/27 ता 31 वाका चक सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री सूरवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द उर्फ श्री डिखनू, निवासी गांव सिकासेरी, चक सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 78/269 में आवेदक के दादा का नाम जबर सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द पुत्र श्री तुला राम सही दर्ज है परन्तु खाता/खतौनी नं0 10/27 ता 31 वाका चक सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में प्रार्थी के दादा का नाम श्री जबर सिंह पुत्र श्री डिखनू पुत्र श्री तुला 2282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2012/19 आषाढ़, 1934 राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी का पिता फौत हो चुका है। उनकी बरास्त का ईन्तकाल उनके जायज वारसान के नाम दर्ज हो चुका है जो अभी अदम फैसला है। प्रार्थी सुरवीर सिंह भी श्री जबर सिंह का उत्तराधिकारी है। प्रार्थी सूरवीर सिंह अपने पिता श्री जबर सिंह के पिता का नाम डिखनू के स्थान पर श्री कर्म चन्द उर्फ डिखनू दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संलग्न दरख्वास्त कर रखी है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम श्री कर्म चन्द दर्शाया गया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सूरवीर सिंह के पिता श्री जबर सिंह के पिता का नाम डिखनू के स्थान पर कर्म चन्द उर्फ डिखनू दर्ज/दरुस्त करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-07-10.80_gazette_2012-10_07_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-07-10.80_gazette_2012-10_07_2012.