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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 13 July 2012

Published 13 July 2012

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2012-13/07/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-07-13.83_gazette_2012-13_07_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SHIMLA-171002

ORDER

Shimla, the 12th July, 2012

No. HPERC-B(3)-1/2011.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 91 of the Electricity Act, 2003, read with regulations 6 and 8 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005, hereby specifies the Appointing/Disciplinary/Appellate authorities, in respect of the Officers and employees of the Commission, as under:—

1. Appointing Authority.—Appointing authority shall be:—

(a) the Chairperson in respect of the posts specified as Officers in part-I of the Schedule.

83-राजपत्र/2012-13-7-2012 (2311)2312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 (b) the Secretary, in respect of the posts specified as Employees in part-II of the Schedule.

2. Disciplinary/appellate authorities.—The disciplinary, appellate authority and reviewing authority, in respect of the officers and employees of the Commission, except those on secondment, shall be as under:—

For officers as specified in part I of the Schedule :

1. Disciplinary Authority Chairman 2. Appellate Authority Commission 3. Reviewing Authority Commission

For employees as specified in part II of the Schedule :

1. Disciplinary Authority Secretary 2. Appellate Authority Chairperson 3. Reviewing Authority Commission.

By order of the Commission, Sd/- Secretary, HPERC, Khalini, Shimla-171002.

_________

SCHEDULE

Categorization of Officers of the Commission:—

PART-I

Officers 1. Secretary (on deputation basis) 2. Executive Director 3. Director 4. Dy. Director 5. Sr. Private Secretary 6. Pers-cum-Admn. Officer 7. Sr. Accounts Officer 8. Reader 9. Law Officer

PART-II

Employees 1. Superintendent Gr-II 2. Personal Assistant. 3. Sr. Scale Stenographer 4. Sr. Assistant 5. Record Keeper 6. Steno Typist 7. Clerk 8. Driver 9. Peon2313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जुलाई, 2012

संख्याः आई.पी.एच.-ए-ए(3)1/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई.पी.एच.- ए-सी-5(9)-2/95 तारीख 30-5-2006 तथा समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16-3-2011 द्वारा अधिसूचित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश में पम्प ऑपरेटर वर्ग-III, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश, पम्प ऑपरेटर वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश, पम्प ऑपरेटर वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध-'क' में,--

(क) स्तम्भ संख्या 15-क के भाग IV के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"

(ख) स्तम्भ संख्या 15-क के भाग V के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।"

आदेश द्वारा, सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

__________

[Authoritative English text of this department notification No. IPH-A-A(3)1/2010 dated 11-7-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th

July, 2012

No. IPH-A-A(3)1/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Pump Operator2314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006, notified vide this department notification Number IPH-A-C-5(9)-2/95 dated 30-5-2006 and notification of even number dated 16-3-2011 namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Pump Operator, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In ANNEXURE 'A' to the Himachal Pradesh department of Irrigation and Public Health, Pump Operator Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006.

(a) For the existing provision in Part-IV of Col.-15-A the following shall be substituted namely:—

SELECTION PROCESS :

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency.

(b) For the existing provision in Part-V of Col.15-A the following shall be substituted namely:—

COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency from time to time.

By order, Sd/- Secretary (IPH).

-------

आबकारी एवं कराधान विभाग

शिमला-2, 12 जुलाई, 2012

अधिसूचना

संख्याःई0एक्स0एन0(एफ)6-1/2007.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 17 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शाक्तिया ें का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एफ0(10)5/79, तारीख 02-02-1980 द्वारा राजपत्र (असाधारण) में तारीख 18 मार्च, 1980 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन लग्ज़रीज़ (इन होटलज़ एण्ड लॉजिंग हाउसिज) रुल्ज़, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) है तो वह इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को भेज सकेंगे।2315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 उपरोक्त नियम अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों/सुझावों, यदि कोई हों, पर उक्त प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देनेे से पूर्व, सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन लग्जरीज़ (इन होटलज़ एण्ड लॉजिंग हाउसिज़) सैकेण्ड अॅमैंडमैंट रुल्ज़, 2012 है।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रुल 3-ए का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन लग्ज़रीज़ (इन होटलज़ एण्ड लॉजिंग हाउसिज़) रुल्ज़, 1979 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त रुल" कहा गया है के रुल 3-ए के सब रुल (2) मेंं ''twenty five'' शब्दों के स्थान पर "one hundred'' शब्द रखे जाएंगे।

3. फार्म L.T.XII का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न फार्म L.T.XII के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"FORM L.T. XII

[See rule 3-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)

Rules, 1979]

APPLICATION FOR REGISTRATION BY THE PROPRIETOR OF A HOTEL

To

The Assessing Authority, -------------------District.

I/We ------------------------------------------------------------------ proprietor (Head of a Government Department or Head of Public Sector Undertaking) carrying on the business which is known as ---------------------- whose head office in Himachal Pradesh is situated at --------------------- hereby apply for a certificate of registration under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 and attach herewith a treasury/bank receipt of Rs. 100/- (Rupees One Hundred) only being registration fee.

2. The details of business are:—

S erial No. Name of the hotel, its location and the branches, if any. Class(es) of accommodation provided No. of rooms available in each class of accommodation.
Type of accommodation No. of rooms available
1 2 3 4 5
a) Single b) Double c) Suite d) Presidential Suite ____ e) Single f) Double g) Suite h) Presidential Suite ____ ____ ____ ____ ____ ____
Rent fixed under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agent Acts, 1988. Charges for items of Boarding/Luxuries when sold to person not staying in the hotel.
6 7
2316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

3. The name and address of the proprietor/partners/all persons having any interest in the business together with their age, father's name, permanent home address etc., are as under (to be filled in if the applicant is not a Company incorporated under the Indian Companies Act or any other laws):—

Serial No. Name in full Father's/Husband's name Age
1 2 3 4
Extent of interest in the business Present address Permanent address Signature
5 6 7 8
*Signature and address of witness attesting signature in column No. 8.
9.
*Signature of each of the persons concerned should be obtained and attested.

(Note.—In the case of Government Department or Undertaking the name of the Department or Undertaking and officer incharge thereof need only be given).

4. Facilities and amenities being provided by the Hotel. Tick whichever is applicable.

S r. No. Facilities/ Amenities Tick Sr. No. Facilities/Amenities Tick
1 Swimming Pool 9 Laundry/ Dry Cleaning
2 Health Club/Gym 10 Florist
3 Beauty Salon 11 Foreign Currency Exchange
4 Tennis Court 12 Night Club
5 Golf Course 13 Board Room and Meeting Rooms
6 Shopping Arcade 14 Banquet Halls
7 Bowling Alley 15 Broadband/Internet Connections
8 Video Games Arena 16 Others--------------------

5. Will you be extending facilities and amenities to persons not staying in the hotel?

6. Are you registered with the Tourism Department of Himachal Pradesh? If yes please specify.

a) Registration Number. b) Date of Issue. c) Effective date of registration.

2317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

7. Are you registered under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005? If yes, please specify:—

a) TIN b) Date of Liability

8. The proprietor/partner/other persons is/are members of………………………. (here insert the name of the Chamber of Commerce or Trade Association of which the proprietor is a member).

9. The business keeps accounts in …………………….script.

10. The annual accounts/six monthly accounts are made up-to-date at the end of every year/ half year.

11. The business has the following additional places of business and no other.

S r. No. Place/Location Name & Style Address
A
B
C

DECLARATION

I hereby declare that the above statements are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Place…………………. Signature of the proprietor

Date…………………

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s. …………………………………………………..................application in Form L.T. XII alongwith enclosures mentioned therein.

Place………………… ……………………………………….

Date…………………

Receiving Officer/ Official.

By order, Sd/-

Principal Secretary (E&T).

2318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

[Authoritative English text of Government Notification No.EXN-F(6)1/2007-I dated

12/07/2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

DRAFT NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th July, 2012

No. No.EXN-F(6)1/2007-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 17 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act 1979 (Act No. 15 of 1979) the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Rules, 1979 published in the Extra Ordinary Gazette dated 18th March, 1980 and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh for the information of the General Public;

If any person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rule, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULRS

1. Short title, and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) 2nd Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 3-A.—In sub-rule (2) of rule 3-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Rules, 1979, (hereafter referred to as the "said rules"), for the words "twenty- five" the words "one hundred" shall be substituted.

3. Substitution of Form L.T. XII.—For form L.T. XII appended to the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"FORM L.T.XII

[See rule 3-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)

Rules, 1979]

APPLICATION FOR REGISTRATION BY THE PROPRIETOR OF A HOTEL

To

The Assessing Authority, -------------------District.

I/We ------------------------------------------------------------------ proprietor (Head of a Government Department or Head of Public Sector Undertaking) carrying on the business which is known as ---------------------- whose head office in Himachal Pradesh is situated at ---------------------

2319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

hereby apply for a certificate of registration under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 and attach herewith a treasury/bank receipt of Rs. 100/- (Rupees One Hundred) only being registration fee.

2. The details of business are:—

S erial No. Name of the hotel, its location and the branches, if any. Class(es) of accommodation provided No. of rooms available in each class of accommodation.
Type of accommodation No. of rooms available
1 2 3 4 5
a) Single b) Double c) Suite d) Presidential Suite ____ e) Single f) Double g) Suite h) Presidential Suite ____ ____ ____ ____ ____ ____
Rent fixed under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agent Acts, 1988. Charges for items of Boarding/Luxuries when sold to person not staying in the hotel.
6 7

3. The name and address of the proprietor/partners/all persons having any interest in the business together with their age, father's name, permanent home address etc., are as under (to be filled in if the applicant is not a Company incorporated under the Indian Companies Act or any other laws):—

Serial No. Name in full Father's/Husband's name Age
1 2 3 4
Extent of interest in the business Present address Permanent address Signature
5 6 7 8
*Signature and address of witness attesting signature in column No. 8.
9.
*Signature of each of the persons concerned should be obtained and attested.

(Note.—In the case of Government Department or Undertaking the name of the Department or Undertaking and officer incharge thereof need only be given).

4. Facilities and amenities being provided by the Hotel. Tick whichever is applicable.

S r. No. Facilities/ Amenities Tick Sr. No. Facilities/Amenities Tick
1 Swimming Pool 9 Laundry/ Dry Cleaning
2 Health Club/Gym 10 Florist
3 Beauty Salon 11 Foreign Currency Exchange
4 Tennis Court 12 Night Club
5 Golf Course 13 Board Room and Meeting Rooms
6 Shopping Arcade 14 Banquet Halls
7 Bowling Alley 15 Broadband/Internet Connections
8 Video Games Arena 16 Others--------------------
2320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

5. Will you be extending facilities and amenities to persons not staying in the hotel?

6. Are you registered with the Tourism Department of Himachal Pradesh? If yes please specify.

a) Registration Number. b) Date of Issue. c) Effective date of registration.

7. Are you registered under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005? If yes, please specify:—

a) TIN b) Date of Liability

8. The proprietor/partner/other persons is/are members of………………………. (here insert the name of the Chamber of Commerce or Trade Association of which the proprietor is a member).

9. The business keeps accounts in …………………….script.

10. The annual accounts/six monthly accounts are made up-to-date at the end of every year/ half year.

11. The business has the following additional places of business and no other.

S r. No. Place/Location Name & Style Address
A
B
C

DECLARATION

I hereby declare that the above statements are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Place…………………. Signature of the proprietor

Date…………………

2321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s. …………………………………………………..................application in Form L.T. XII alongwith enclosures mentioned therein.

Place………………… ……………………………………….

Date…………………

Receiving Officer/ Official.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (E&T).

--------

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajinder Kumar, aged 27 years s/o Shri Tulsi Ram, r/o Village Darbeli, P.O. Jhaniari, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Shivi, aged 20 years d/o Shri Sher Singh, r/o V.P.O. Bali Chowki, Tehsil Bali Chowki, . . Applicants.

District Mandi (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajinder Kumar and Shivi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-8-2012. The objection received after 8-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-7-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

2322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rakesh Kumar, aged 24 years s/o Shri Hem Raja, r/o Village Kot Masanda, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Kirna Devi, aged 19 years d/o Shri Paras Ram, r/o Village Jwali, P.O. Patarighat, . . Applicants.

Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rakesh Kumar and Kirna Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-8-2012. The objection received after 8-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-7-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र चन्द पुत्र श्री पूर्व चन्द, निवासी कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र चन्द पुत्र श्री पूर्व चन्द, निवासी कन्दराल, डाकखाना कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र तक्षक कटोच का जन्म दिनांक 24-6-2012 को महाल कन्दराल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।2323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 05/2012 तारीख दायरा : 2-7-2012 तारीख पेशी : 3-08-2012 शीर्षक :

श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री लक्षमण दास, निवासी गांव राख, डाकघर क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता श्री लक्षमण दास पुत्र श्री डूंडी राम की मृत्यु गांव राख, डाकघर क्यारवां, उप-तहसील धीरा में दिनांक 22-4-1984 को हुई है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारवां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्री लक्षमण दास पुत्र श्री डूंडी राम की मृत्यु तिथि 22-4-1984 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत क्यारवां को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 06/2012 तारीख दायरा : 2-7-2012 तारीख पेशी : 3-08-2012 शीर्षक :

श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री वुधी सिंह, निवासी गांव जडवाणा, डाकघर मंरूह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत मंरूह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता श्री वुधी सिंह पुत्र श्री डैम्वा राम की मृत्यु गांव जडवाणा, डाकघर मंरूह, उप-तहसील धीरा में दिनांक 7-11-1987 को हुई है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मंरूह के अभिलेख में दर्ज न है। 2324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्री वुधी सिंह पुत्र श्री डैम्वा राम की मृत्यु तिथि 7-11-1987 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंरूह को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 17/2011 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 16-08-2012 शीर्षक :

वाल लता बनाम प्रमोध सिंह आदि। समन बनाम : 1. मिलाप चन्द, 2. ब्रहमू राम पुत्रान श्री गोरी राम, निवासी महाल मरूह, मौजा डरोह, उप- तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0 63 ता 67, खसरा कित्ता 20 रकवा तादादी 0-45-85 है0 स्थित महाल मरूह वुहली, मौजा मूंहडी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2007-08.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 18/2011 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 16-08-2012 शीर्षक :

वाल लता बनाम प्रमोध सिंह आदि। समन बनाम : 1. प्रकाश चन्द, 2. राम नाथ, 3. तिलक राज पुत्रान 4. निर्मला देवी विधवा श्री दसोधी, 5. सुकी पुत्री श्री सालीग्राम, निवासी महाल मरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।2325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 42, खतौनी नं0 101, 102, खसरा कित्ता 5 रकवा तादादी 0-05-37 है0 स्थित महाल मरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2006-07.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 19/2011 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 16-08-2012 शीर्षक :

वाल लता बनाम प्रमोध सिंह आदि। समन बनाम ः 1. प्रमोध सिंह पुत्र श्री सिधू, 2. दमोदर पुत्र श्री मसदी, 3. प्रभी देवी 4. ज्ञानी देवी पुत्रियां श्री चड़तू, 5. नूतन पुत्री, 6. प्रकाश चन्द, 7. राम नाथ, 8. तिलक राज पुत्र, 9. निर्मला देवी विधवा श्री दसोधी, 10. सुकी पुत्री श्री सालीग्राम, 11. प्रकाश चन्द पुत्र श्री दसोधी, 12 दलीप सिंह, 13. सिमरो देवी पुत्री श्री वोधा, निवासी महाल मरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 45, खतौनी नं0 111, खसरा नं0 324 रकवा तादादी 0-02-54 है0 स्थित महाल मंरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2006-07.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।2326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 20/2011 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 16-08-2012 शीर्षक :

वाल लता बनाम प्रमोध सिंह आदि। समन बनाम : 1. प्रमोध सिंह पुत्र श्री सिधू, 2. दमोदर पुत्र श्री मसदी, 3. नन्द किशोर 4. चन्द्र किशोर पुत्र, 5. नूतन पुत्री, 6. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, 7. राम नाथ, 8. तिलक राज पुत्र, 9. निर्मला देवी विधवा श्री दसोधी, 10. सुकी पुत्री श्री सालीग्राम, 11. प्रकाश चन्द पुत्र श्री दसोधी, 12 दलीप सिंह, 13. सिमरो देवी पुत्री श्री वोधा, निवासी महाल मंरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 103 ता 109, खसरा कित्ता 16 रकवा तादादी 0-39-61 है0 स्थित महाल मरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2006-07.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 21/2011 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 16-08-2012 शीर्षक :

वाल लता बनाम प्रमोध सिंह आदि। समन बनाम : 1. प्रमोध सिंह पुत्र श्री सिधू, 2. दमोदर पुत्र श्री मसदी, 3. नन्द किशोर 4. चन्द्र किशोर पुत्रान, 5. नूतन पुत्री, 6. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, 7. प्रकाश चन्द पुत्र दसोधी,2327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 8. राम नाथ, 9. तिलक राज पुत्रान, 10. निर्मला देवी विधवा दसोधी, 11. सुकी पुत्री श्री सालीग्राम, निवासी महाल मरूह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 40, खतौनी नं0 69, 70, खसरा कित्ता 2, रकवा तादादी 0-00-90 है0 स्थित महाल मरूह वुहली, मौजा मूंहडी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2007-08.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के बावजूद उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त करने में असमर्थता जताई है अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Karma Sithar s/o late Shri Karma, r/o Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu H.P. and Mrs. Yangchin d/o Shri Yongdong c/o Saje Ram, Kiran Hotel, near SBI Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). India, presently wife of Shri Karma Sithar s/o late Shri Karma, r/o Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Karma Sithar s/o late Shri Karma, r/o Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu H.P. and Mrs. Yangchin d/o Shri Yongdong c/o Saje Ram, Kiran Hotel, near SBI Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). India, presently wife of Shri Karma Sithar s/o late Shri Karma, r/o Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu H.P. has presented an application on 29-6-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 28-7-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

2328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

Given under my hand and seal of this Court on 29th day of June, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री नीमा छेरिंग पुत्र श्री लाकपा, निवासी गांव वड़ाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नीमा छेरिंग पुत्र श्री लाकपा, निवासी गांव वड़ाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका व उसकी पत्नी व पुत्री का नाम नगर परिषद्‌ मनाली के अभिलेख में निम्न प्रकार से दर्ज है। पुत्री का नाम Tenzin Neema, आवेदक का नाम Neema Tesring और उसकी पत्नी का नाम Angmo दर्ज है जोकि गलत है व Certificate of Registration of Foreigners में आवेदक का नाम Nyima Tesring व पत्नी का नाम Ugren Wangmo दर्ज है जिसके आधार पर वह दरुस्ती करके अपनी पुत्री का नाम Tenzin Nyima व अपना Nyima Tsering व अपनी पत्नी का नाम Ugen Wangmo करवाना चाहता है। इस संदर्भ में आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका व उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री का नाम नगर परिषद्‌ मनाली में आवेदक Nyima Tsering व उसकी पत्नी का नाम Angmo तथा पुत्री Tenzin Neema के स्थान पर Nyima Tesring, Ugen Wangmo, Tenzin Nyima दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Nyima Tesring, Ugen Wangmo, Tenzin Nyima के नाम दरुस्त किए जाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त के नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री प्यारे राम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव चचोगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्यारे राम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव चचोगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वशिष्ट के परिवार2329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 रजिस्टर में रिषी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में प्यारे राम दर्ज है जोकि सही है। जिसकी वह दरुस्ती करके ग्राम पंचायत वशिष्ट के परिवार रजिस्टर में प्यारे राम करवाना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत में रिषी के स्थान पर प्यारे राम दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्यारे राम का नाम दरुस्त किए जाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल समाहर्ता, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 :

तारीख पेशी : 6-8-2012 1. स्वारू पुत्र स्व0 श्री लोहकू, 2. यशपाल व 3. सुभाष पुत्रान श्री भादरू, सभी निवासी Dhakerara, डाकखाना जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . अपीलांट।

बनाम

1. बुद्धि सिंह, 2. हरदेव सिंह पुत्रान व, 3. मती देवी, 4. ब्रहमी देवी, 5. पुनी देवी पुत्रियां स्व0 श्री निकू, सभी निवासी Dhakerara, डाकखाना जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . फ्रीकदोयम। रैवन्यु अपील वहुक्म सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्द्रनगर दिनांक 2-6-2006.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल अपील तकसीम अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी मती देवी, ब्रहमी देवी व पुनी देवी पुत्रियां स्व0 श्री निकू, सभी निवासी Dhakerara, डाकखाना जलपेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को इस अदालत द्वारा बारा-बार समन जारी किए गए, हर बार बिना तामील के प्राप्त हुए हैं और न ही फ्रीकदोयमों का सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त फ्रीकदोयमों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उक्त फ्रीकदोयमों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपील तकसीम बारे अपनी पैरवी करने हेतु दिनांक 6-8-2012 को दोपहर 2.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल समाहर्ता,

जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 61 तारीख मरजुआ : 9-9-2011 तारीख पेशी : 24-7-2012 श्री भूरि सिंह पुत्र श्री धौंकल, निवासी सगनेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री भूरि सिंह पुत्र श्री धौंकल, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि मेरा सही नाम भूरि सिंह तथा पिता का नाम धौंकल है जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है परन्तु मुहाल सगनेहड़ के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भूरू तथा पिता का नाम धुनाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जावें। अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/उद्‌घोषणा-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल सगनेहड़ में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 20 तारीख मरजुआ : 2-7-2012 तारीख पेशी : 6-8-2012 श्री आर0 के0 भारद्वाज पुत्र श्री राधे श्याम भरद्वाज, निवासी पहलूण, डाकघर जलपेहड़, तहसील . . प्रार्थी। जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री आर0 के0 भारद्वाज पुत्र श्री राधे श्याम भरद्वाज, निवासी पहलूण, डाकघर जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि मेरी दादी श्रीमती सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 13-1-1991 को हुई है, लेकिन प्रार्थी की दादी का नाम ग्राम पंचायत मसोली के अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है जिसे कटवाने के आदेश जारी किए जावें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन2331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 04 तारीख मरजुआ : 5-7-2012 तारीख पेशी : 4-8-2012 ब मुकद्दमा :

श्री कालू राम पुत्र श्री नलातरू राम, निवासी कथयाडू़, डाकखाना बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . आवेदनकर्ता।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कालू राम ने इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया है कि उसकी पौत्री कुमारी पायल का नाम पंचायत अभिलेख यानि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है। आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे। फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 4-8-2012 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 5-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मि0 नम्बर : 4/2012

तारीख मरजुआ : 2-4-2012 ब मुकद्दमा शीर्षक :

1. श्री शैलेश कुमार पुत्र, 2. दीपिका पुत्री, 3. श्रीमती अनिता पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, निवासीयान भोजपूर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता . . फ्रीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत वसीयत पंजी—त करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शैलेश कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, निवासी भोजपूर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आदि ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-7-2012 श्री —ष्ण चन्द पुत्र श्री गंगू राम, निवासी गांव नगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारा।

श्री —ष्ण चन्द पुत्र श्री गंगू राम, निवासी गांव नगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में —ष्ण चन्द दर्ज है जबकि मुहाल नगरोटा, तहसील पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में भटू दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम भटू की जगह —ष्ण चन्द दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश दिए जाएंगे।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री जगदीश सिंह उर्फ जोगेन्दर सिंह, पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम मेहन्दो पटारग, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री जगदीश सिंह उर्फ जोगेन्दर सिंह, पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम मेहन्दो पटारग, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम2333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में जगदीश सिंह व स्कूल प्रमाण-पत्र में जोगेन्दर सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल परिवार रजिस्टर, अपना ब्यान हल्फिया, नकल जमाबन्दी व अखबार की कटिंग दिव्य हिमाचल दिनांक 23-6-2012 संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जगदीश सिंह जोगेन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री टेक राम पुत्र श्री सिख राम, निवासी ग्राम डन्डौर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री टेक राम पुत्र श्री सिख राम, निवासी ग्राम डन्डौर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में टेक चन्द दर्ज है। तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में टेक राम दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल परिवार रजिस्टर, अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु पंचायत रिकार्ड में अपना नाम टेक राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती पंचायत रिकार्ड में करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री टेक राम पुत्र श्री सिख राम, निवासी ग्राम डन्डौर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री टेक राम पुत्र श्री सिख राम, निवासी ग्राम डन्डौर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सिखी राम दर्ज है तथा पंचायत रिकार्ड में सिख राम दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल परिवार रजिस्टर, अपना ब्यान हल्फिया व नकल जमाबन्दी संलग्न किया है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम सिख राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती पंचायत रिकार्ड में करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 आफ 2012

श्री लच्छमी सिंह वर्मा पुत्र श्री कनैया, निवासी गांव पोड़ निचली, डाकघर बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री लच्छमी सिंह वर्मा पुत्र श्री कनैया, निवासी गांव पोड़ निचली, डाकघर बथालंग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्रियों भाविका व2335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934 रीमा के नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में क्रमशः भावना व रजनी लिखे गये हैं जबकि उनके नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र में भाविका व रीमा हैं जोकि सही हैं। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, बच्चों के शिक्षा प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसकी पुत्रियों के नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में भाविका व रीमा किये जाएं। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इन नामों की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-8-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 आफ 2012

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव पाटी, डाकघर सेवड़ चंडी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव पाटी, डाकघर सेवड़ चंडी, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र हितेन्द्र शर्मा का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में हितेश कुमार लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में हितेन्द्र शर्मा है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, राशन कार्ड की छाया प्रति व परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसके पुत्र का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में हितेन्द्र शर्मा किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-8-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।2336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2012/22 आषाढ़, 1934

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 आफ 2012

श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव पाटी, डाकघर सेवड़ चंडी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव पाटी, डाकघर सेवड़ चंडी, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नागणू देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम पैन कार्ड व वोटर कार्ड में पुष्पा है जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, आय कर कार्ड व वोटर कार्ड व परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में पुष्पा शर्मा किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 6-8-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-07-13.83_gazette_2012-13_07_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-07-13.83_gazette_2012-13_07_2012.