राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 19 जुलाई, 2012/28 आषाढ़, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 18 जुलाई, 2012
संख्या : विद्युत.-छ-(5)-61/2010.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद् है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल डिम्फुक, भोगचा, सुरथंग, तेलिंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश में 33 के0वी0 सिंगल सर्केट टावर लाईन जो 66 के0वी0 डबल सर्केट टावर पर कोठी से गुफा (शिशु) तक रोहतांग टनल की बिजली आपूर्ति हेतु निर्माण की जानी है, के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2012/28 आषाढ़, 1934 भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है। 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है। विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) लाहौल-स्पिति लाहौल डिम्फुक 139/1 0-5-0 134/1 0-5-0 162/1 0-5-0
कित्ता- 03 0-15-0
भोगचा 30/1 0-5-0 30/2 0-5-0
कित्ता- 02 0-10-0
सुरथंग 78/1 0-4-2 कित्ता- 01 0-4-2 तेलिंग 116/1 0-5-0 114/1 0-5-0 124/1 0-5-0 19/1 0-5-0 16/1 0-5-0 9/1 0-5-0
कित्ता- 06 1-10-0 कुल कित्ता- 12 कुल रकवा- 2-19-2
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।