राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st July, 2012
No.IPH-B(A)-3-3/2011.—In continuation to this Department's Notification No.IPH- A(B)(12)-2/2009-II, dated 30th November, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Er. R. P. Tandon, Chief Engineer (D&M), Irrigation & Public Health, H.P. Shimla-1 in the Committee constituted on the issue of Common Public Works Manual for all Engineering Departments in place of Er. A. K. Walia due to his superannuation on 30-6-2012.
2. This notification can also be accessed on e-Gazette of Govt. of H.P.
By order, Sd/- Secretary (IPH). 89-राजपत्र/2012-24-7-2012 (2391)2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th July, 2012
No.IPH-B(A)-7-3/2012.—Ministry of Water Resources, Govt. of India has instituted unified National Water Excellence Award and National Water Awards with the objective to recognize innovation in Science & Technology, encouraging water augmentation through rain water harvesting & artificial recharge to ground water promoting water use efficiency, recycling & re-use of water, capacity building, awareness creation etc. The awards open for seven specified categories namely (i) National Award for Science & Technology in Water Sector (ii) National Award for Industries in Water Sector (iii) National Award for Panchayati Raj Institution in Water Sector (iv) National Award for NGO, WUA, Pani Panchayat & Community Participation in Water Sector (v) National Award for Urban Local Bodies in Water Sector and two National Water Excellence Awards i.e. (i) one a National Award for Excellence in Ground Water Sector and the other a National Award for Excellence in Surface Water Sector from amongst the 5 categories of National Water Awards. Therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare IPH Department as Nodal Department for this purpose.
2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to constitute a State Level Screening Committee comprising the following members:—
1. Engineer-in-Chief Chairman 2. Director, Agriculture Member 3. Regional Director, CGWB Member
3. The Committee after technical scrutiny shall short list three best applications and submit the same to Nodal Department by 31st October, 2012. The Nodal Department shall further submit the nominations with the recommendations of the State Level Screening Committee to Ministry of Water Resources by 30th November, 2012.
4. This Notification has already been uploaded on e-Gazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Secretary (IPH).
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 22/2012/त0, 23/2012/त0, 24/2012/त0 तारीख पेशी : 23-7-2012 रजनीश शर्मा बनाम सिकन्दर आदि निवासी महाल तरसूह, मौजा सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा।
इश्तहार।
उपरोक्त तकसीम का वाद इस अदालत में दिनांक 21-1-2012 से जेरे समायत है। फरीकैन पुर्ण चन्द पुत्र श्री शाली को कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन मुताबिक ब्यानात कर्म चन्द2393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 पुत्र श्री शालीग्राम, पुर्ण चन्द 30-35 वर्षों से लापता है। उसके मृत या जीवित होने की कोई सूचना उपलब्ध न है। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थी पुर्ण चन्द पुत्र श्री शाली की तामील साधारण तरीका से न हो सकती है, इश्तहार द्वारा तामील करवाई जाती है।
अतः पुर्ण चन्द पुत्र श्री शाली पुत्र श्री सोहणु, निवासी महाल तरसूह, मौजा सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-7-2012 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 11-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रशोतम चन्द शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, वासी बगली, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रशोतम चन्द ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी की मृत्यु तिथि पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाई गई है। अब दर्ज की जावे। उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 4-12-1998 को बगली गांव में हुई थी।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 21-8-2012 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 30-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 58/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
गीता देवी बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री हीरा सिंह, निवासी घरोह, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती धोबन देवी की मृत्यु तिथि 12-9-1978 है परन्तु ग्राम पंचायत घरोह में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 59/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
गीता देवी बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह, निवासी घरोह, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता स्व0 श्री हीरा सिंह की मृत्यु तिथि 1-8-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत घरोह में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 57/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
उषा रानी बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी सिद्धपुर, मौजा सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand Mother-in-Law की मृत्यु तिथि 21-10-1989 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 11-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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CHANGE OF NAME
I, Balwant Singh, aged 44 years s/o Shri Bhag Singh, r/o Village Arjun Lahar, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) do hereby declare that the actual name of my wife Urmila Devi but in Army records Gref has wrongly been recorded as Rumla Devi instead of Urmila Devi, all concerned note.
URMILA DEVI
w/o Shri Balwant Singh,
Village Arjun Lahar, P.O. Jawalamukhi,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, दिलदार सिंह सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव डडल, डाकखाना मझीण, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश घोषणा करता हूं कि मेरे पैन कार्ड पर मेरा नाम गलती से दिलदार सिंह चनौरिया व मेरे पिता जी का नाम रूप सिंह चनौरिया प्रकाशित हो गया था जबकि मेरा नाम दिलदार सिंह व मेरे पिता जी का नाम रूप सिंह है। —पया पैन कार्ड पर मेरा नाम दरुस्त किया जाए।
दिलदार सिंह
सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव डडल, डाकखाना मझीण,
तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री श्याम सिंह नेगी, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम बदलने बारे।
श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री श्याम सिंह नेगी, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने अपना नाम बदल कर ऊषा देवी से आशा देवी कर दिया है। इस बारे दो दैनिक समाचार पत्रों, अमर उजाला तथा द ट्रिब्यून में इश्तिहार छापा है जिनकी कटिंग प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम संशोधित करने अर्थात् ऊषा देवी से आशा देवी करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम ऊषा देवी की जगह आशा देवी पुत्री श्री श्याम सिंह नेगी दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 2 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान सागर पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव पलिंगी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत पुत्री का नाम बदलने बारे।
श्री ज्ञान सागर पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव पलिंगी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री आदित्यी का नाम बदल कर वान्या नेगी रखना चाहता है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी अपनी पुत्री कुमारी आदित्यी का नाम बदल कर वान्या नेगी करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।2397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकार्ड में तबदील करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री का नाम आदित्यी की जगह वान्या नेगी दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 4 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान सागर पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव पलिंगी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री ज्ञान सागर पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव पलिंगी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 5 अक्तूबर 1986 है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 5 अक्तूबर, 1985 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पैदाईशी तिथि 5 अक्तूबर 1985 की जगह 5 अक्तूबर, 1986 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 4 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री लफन जिउ पुत्र श्री कमलुआ, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री लफन जिउ पुत्र श्री कमलुआ, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम लफन जिउ है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में उनका नाम लफन सुख दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम लफन सुख की जगह लफन जिउ दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को जारी किया जाएगा। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती चन्द्र कला पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती करने बारे।
श्रीमती चन्द्र कला पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम चन्द्र कला पत्नी श्री देवी राम है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख मेें उनका नाम चन्द्री दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।2399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा केे रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम चन्द्री की जगह चन्द्र कला दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री जय नन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री जय नन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम जय नन्द पुत्र सुन्दर सिंह है जोकि सही है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनका नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम विरेन्द्र कुमार की जगह जय नन्द दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को जारी किया जाएगा। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ठाकुर देवी पत्नी श्री जगत सिंह, निवासी गांव घरशू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती करने बारे।
श्रीमती ठाकुर देवी पत्नी श्री जगत सिंह, निवासी गांव घरशू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम ठाकुर देवी है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख मेें उनका नाम ठाकुरी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम ठाकुरी की जगह ठाकुर देवी पत्नी जगत सिंह दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव दुतरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती करने बारे।
श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव दुतरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम बिमला देवी पत्नी शमशेर सिंह है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख मेें उनका नाम भीम दासी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।2401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम भीम दासी की जगह बिमला देवी दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव थाच, डाकघर निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव थाच, डाकघर निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री का नाम अंकिता मौयान है लेकिन अब वह अपनी पुत्री का नाम बदल कर अवंतिका मौयान रखना चाहते हैं। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी पुत्री का नाम अंकिता मौयान से अवंतिका मौयान दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक श्री प्रदीप कुमार की पुत्री का नाम अंकिता मौयान की जगह अवंतिका मौयान दर्ज करने के आदेश जारी किया जाएगा। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री भारत भूषण पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री भारत भूषण पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम भारत भूषण है जोकि सही है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उनका नाम जय भारत दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम जय भारत की जगह भारत भूषण दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किया जाएगा। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मोनिका पत्नी श्री राम कृष्ण, निवासी गांव मझगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती मोनिका पत्नी श्री राम कृष्ण, निवासी गांव मझगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम मोनिका है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत रूपी के अभिलेख में उनका नाम मानती देवी दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत रूपी को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत रूपी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई,2403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का मानती देवी की जगह मोनिका पत्नी श्री राम कृष्ण दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रानू देवी पत्नी श्री जहर सिंह, निवासी गांव क्राबा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती रानू देवी पत्नी श्री जहर सिंह, निवासी गांव क्राबा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम रानू देवी है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में उनका नाम रानू कुमारी दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम रानू कुमारी की जगह रानू देवी पत्नी श्री जहर सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री अजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे। 2404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 श्री अजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम अजिन्द्र सिंह है जो कि सही है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में उनका नाम प्रीतम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत मीरू को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत मीरू के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम प्रीमत सिंह की जगह अजिन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत मीरू को जारी किया जाएगा। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री केवल राम, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री केवल राम, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री का वास्तविक नाम सानिया पुत्री श्री मक्खन सिंह है जो कि सही व दरुस्त है, लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में रोशनी देवी दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका नाम रोशनी से सानिया करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक श्री मक्खन सिंह की पुत्री का नाम रोशनी देवी की जगह सानिया दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुन्दर कला पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती सुन्दर कला पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री का नाम कल्पना कुमारी है जो कि सही व दरुस्त है, लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में कल्पना देवी है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी पुत्री का नाम कल्पना देवी से कल्पना कुमारी करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका श्रीमती सुन्दर कला की पुत्री का नाम कल्पना देवी की जगह कल्पना कुमारी दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रंजीता देवी पत्नी श्री मायूम छेरिंग, निवासी गांव गरादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती रंजीता देवी पत्नी श्री मायूम छेरिंग, निवासी गांव गरादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र का नाम एलविश पैलस पुत्र मायुम छेरिंग है जो कि सही व दरुस्त है, लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में रूनित दर्ज है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनके पुत्र का नाम रूनित से एलविश पैलस करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। 2406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका श्रीमती रंजीता देवी के पुत्र का नाम रूनित की जगह एलविश पैलस दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती श्रवण कुमारी पत्नी श्री श्रवण सिंह, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती श्रवण कुमारी पत्नी श्री श्रवण सिंह, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र आदित्य तथा अरमान की जन्म तिथियां क्रमशः 25-11-2007 व 21-10-2009 है जो कि सही व दरुस्त है अर्थात आदित्य बड़ा तथा अरमान छोटा है। लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में आदित्य छोटा व अरमान बड़ा दर्शाया गया है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनके पुत्रों का नाम अदला-बदली करने अर्थात 25-11-2007 के सामने आदित्य का नाम तथा 21-10-2009 क सामने अरमान का नाम लिखने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पुत्रों के नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती अर्थात अदला बदली करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका श्रीमती श्रवण कुमारी के पुत्रों आदित्य का नाम अरमान तथा अरमान का नाम आदित्य करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री श्याम लाल पुत्र श्री गिरी, निवासी गांव जानी, डाकघर रामणी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत पिता का नाम दरुस्त करने बारे।
श्री श्याम लाल पुत्र श्री गिरी, निवासी गांव जानी, डाकघर रामणी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पिता का नाम स्व0 श्री गिरी है जो कि सही है तथा राजस्व रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में उनके पिता का नाम देवा दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत रामणी को उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता का नाम ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक श्री श्याम लाल के पिता का नाम देवा की जगह गिरी दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 20 मई, 1963 है जो कि सही व दरुस्त है। लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में केवल 1963 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। 2408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका की पैदाईशी तिथि 1963 की जगह 20 मई, 1963 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ग्रिबू राम, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ग्रिबू राम, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 2 जून, 1972 है जो कि सही व दरुस्त है। लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 2 जून, 1975 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ग्रिबू राम, निवासी गांव काचे, तहसील निचार की जन्म तिथि 2 जून, 1975 की जगह 2 जून, 1972 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री सनम गुरू, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री सनम गुरू, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 10 अप्रैल, 1957 है जो कि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि केवल 1955 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे ऐतराज हो तो वह 25 जुलाई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पैदाईशी तिथि 1955 की जगह 10 अपै्रल, 1957 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री रतन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री रतन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 10 अप्रैल, 1967 है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकॉर्ड में विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि केवल 1968 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें। 2410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका की जन्म तिथि 1968 की जगह 10 अपै्रल, 1967 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री विद्या सिंह, निवासी गांव कंगोस, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री विद्या सिंह, निवासी गांव कंगोस, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 1 अक्तूबर, 1967 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि केवल 1965 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदका की जन्म तिथि 1965 की जगह 1 अक्तूबर, 1967 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी श्री ज्ञान नर, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
2411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934इश्तहार बाबत जन्म तिथि व नाम दरुस्त करने बारे।
श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी श्री ज्ञान नर, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 27 सितम्बर, 1959 है तथा नाम दुर्गी देवी है जोकि सही है व नौकरी के दस्तावेजों में भी दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत निचार में उनकी जन्म तिथि 27 सितम्बर, 1942 तथा नाम दुर्गूए दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी अपनी जन्म तिथि तथा नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदका की जन्म तिथि व नाम दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री लाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री लाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री कुमारी अंकिता की वास्तविक जन्म तिथि 2 दिसम्बर, 1999 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन सचिव, ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 21 दिसम्बर, 1999 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी पुत्री अंकिता की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री अंकिता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौण्डा के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री लाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव काचे, तहसील निचार की पुत्री कुमारी अंकिता की जन्म तिथि 21 दिसम्बर, 1999 की जगह 2 दिसम्बर, 1999 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 4-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री बालक राम पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि व नाम दरुस्त करने बारे।
श्री बालक राम पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 2 नवम्बर, 1965 है तथा नाम बालक राम पुत्र श्री ठाकुर दास है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकॉर्ड में भी दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 10 जून, 1966 तथा नाम बालिक राम दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी अपनी जन्म तिथि व नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की जन्म तिथि 10 जून, 1966 की जगह 2 नवम्बर, 1965 तथा नाम बालिक राम की जगह बालक राम दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री कुमारी असमिता की जन्म तिथि 24 सितम्बर, 2005 है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में उनकी पुत्री की जन्म तिथि 1 जनवरी, 2006 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी पुत्री असमिता की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।2413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री असमिता की जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या ेतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री असमिता की जन्म तिथि 1 जनवरी, 2006 की जगह 24 सितम्बर, 2005 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी गांव शांगो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ठाकुर सैन ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र अखिल बिष्ट की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में 21-8-1995 के बजाए 22-8-1990 दर्ज है जोकि गलत है। अतः सही जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा उपरोक्त आवेदक के पुत्र अखिल विष्ट की जन्म तिथि की दरुस्ती का आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री उरज्ञान, निवासी गांव यांगपा-I, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 15 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री उरज्ञान ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी अपनी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में 20-6-1952 के बजाए 5-6-1958 दर्ज है जोकि गलत है। अतः सही जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि की दरुस्ती का आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 15 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी अपनी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में 23-7-1954 के बजाए केवल 1958 दर्ज है जोकि गलत है। अतः सही जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि की दरुस्ती का आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 15 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
2415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री ठाकुर सैन ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी अपनी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में 1-3-1957 के बजाए केवल 1954 दर्ज है जोकि गलत है अतः सही जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को इस बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि की दरुस्ती का आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती इन्द्र जांग पत्नी श्री देवा सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती इन्द्र जांग पत्नी श्री देवा सिंह ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसका अपना नाम वर्ष 2000 पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से छूट गया है जोकि गलत है अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को इस बजरिया राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत चगांव में पुनः दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।2416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह, निवासी गांव क्राबा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत गोद लिए गए बच्चे का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह, निवासी गांव क्राबा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से बराए ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में उनके दत्तक पुत्र अभय होमचयान का नाम उनके प्रा—तिक माता पिता के परिवार रजिस्टर से काट कर अपने परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है जिसने गुजारिश की है कि उन्होंने अपने भाई व भाभी श्री पवन कुमार व श्रीमती ऊषा देवी, निवासी गांव क्राबा के पुत्र अभय होमचयान को गोद लिया है जिस बारे दोनों पक्षों द्वारा गोदनामा विलेख निष्पादन कर पंजीकरण हुआ है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को आदेश दिया जाए कि वह अभय होमचयान का नाम श्री पवन कुमार के परिवार से काट कर अपने अर्थात् शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को अभय होमचयान पुत्र श्री पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह, निवासी गांव क्राबा का नाम पवन कुमार के परिवार रजिस्टर से काट कर श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह, निवासी गांव क्राबा के परिवार रजिस्टर में दत्तक पुत्र के तौर पर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा अभय होमचयान पुत्र श्री पवन कुमार का नाम प्रा—तिक पिता पवन कुमार के परिवार रजिस्टर से काट कर आवेदक श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री —ष्ण सिंह निवासी गांव क्राबा के परिवार रजिस्टर में बतौर दत्तक पुत्र दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री अमर राम पुत्र श्री भीम सैन, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत गोद लिए गए बच्चे का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री अमर राम पुत्र श्री भीम सैन, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से बराए ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में उनके दत्तक पुत्र संदीप का नाम उनके2417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 प्रा—तिक माता पिता के परिवार रजिस्टर से काट कर अपने परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है जिसने गुजारिश की है कि उन्होंने अपने भाई व भाभी श्री सन्त राम व श्रीमती कान्ता देवी, के पुत्र संदीप को गोद लिया है जिस बारे दोनों पक्षों द्वारा गोदनामा विलेख निष्पादन कर पंजीकरण हुआ है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को आदेश दिया जाए कि वह संदीप का नाम श्री सन्त राम के परिवार से काट कर अपने अर्थात् अमर राम पुत्र श्री भीम सैन के परिवार रजिस्टर मे दर्ज करने के आदेश दिये जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को संदीप पुत्र श्री सन्त राम पुत्र श्री भीम सैन, निवासी गांव कटगांव का नाम सन्त राम के परिवार रजिस्टर से काट कर श्री अमर राम पुत्र श्री भीम सैन, निवासी गांव कटगांव के परिवार रजिस्टर में दत्तक पुत्र के तौर पर दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा संदीप पुत्र श्री सन्त राम का नाम उनके प्रा—तिक पिता सन्त राम के परिवार रजिस्टर से काट कर आवेदक श्री अमर राम पुत्र श्री भीम सैन के परिवार रजिस्टर में बतौर दत्तक पुत्र दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत नाम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से बराए ग्राम पंचायत चगांव के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी श्री भगत सिंह दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है जिसने गुजारिश की है कि उन की शादी श्री भगत सिंह पुत्र श्री जिया लाल, निवासी गांव चगांव के साथ 16-12-2007 को हुई थी लेकिन उनका नाम अपने पति के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है बल्कि उनके पिता के परिवार के साथ ही है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत चगांव को उनका नाम अपने पिता के परिवार रजिस्टर से काट कर बतौर पत्नी श्री भगत सिंह पुत्र श्री जिया लाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका का नाम उनके पिता के परिवार रजिस्टर से काट कर बतौर पत्नी श्री भगत सिंह पुत्र श्री जिया लाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका का नाम उनके पिता के परिवार रजिस्टर से काट कर बतौर पत्नी श्री भगत सिंह पुत्र श्री जिया लाल ग्राम पंचायत चगांव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।2418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 आज दिनांक 22-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ । मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
प्रवीना कुमारी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत नाम बदलने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रवीना कुमारी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम प्रवीन कुमारी है लेकिन वह अपना नाम प्रवीन कुमारी से बदल कर प्रवीना कुमारी करना चाहती है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनका नाम संशोधित करने अर्थात् प्रवीन कुमारी से प्रवीना कुमारी करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के परिवार रजिस्टर में बदलने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम प्रवीन कुमारी से बदल कर प्रवीना कुमारी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को दिए जाएंगे। आज दिनांक 4-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती हेम लता पत्नी श्री मुलकी राम, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत परिवार रजिस्टर से नाम खारिज करने बारे।2419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती हेम लता पत्नी श्री मुल्की राम, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी शादी श्री चेत राम पुत्र श्री प्रभू लाल, निवासी गांव ग्रांगे के साथ हुई थी लेकिन आपसी ताल्लूकात ठीक न होने के कारण उनका दिनांक 8 मई 2005 को स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार तलाक हो गया तथा उसके बाद दूसरी शादी श्री मुलकी रमा, निवासी गांव चगांव के साथ कर ली है। लेकिन अभी तक उसका नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी श्री चेत राम पुत्र श्री प्रभू लाल दर्ज है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनका नाम बतौर पत्नी श्री चेत राम, निवासी गांव ग्रांंगे के परिवार रजिस्टर से काटने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख से बतौर पत्नी श्री चेत राम काटे जाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश करें। अन्यथा आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत निचार में श्री चेत राम पुत्र श्री प्रभू लाल के परिवार रजिस्टर में काटने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत नाम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव चगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से बराए अपना मुश्तरका विवाह ग्राम पंचायत चगांव में दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उसका विवाह अपने बड़े भाई श्री भगवान सिंह की पत्नी श्रीमती दुर्गावती के साथ मुश्तरका तौर पर हुई थी लेकिन उनकी मुश्तरका शादी ग्राम पंचायत चगांव में दर्ज नहीं है। अतः अनुरोध किया है कि बड़े भाई भगवान सिंह व नारायण सिंह (स्वयं) की मुश्तरका शादी श्रीमती दुर्गावती के साथ दर्ज करने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक तथा उसके बड़े भाई श्री भगवान सिंह की शादी श्रीमती दुर्गा वती के साथ मुश्तरका तौर पर ग्राम पंचायत चगांव के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10 बजे तक अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना ए तराज पेश करें अन्यथा आवेदक का नाम बतौर पति श्रीमती दुर्गा वती, ग्राम प्रचायत चगांव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे अर्थात् श्रीमती दुर्गा वती पत्नी श्री भगवान सिंह व श्री नारायण सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत चगांव को दिए जाएंगे।2420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 आज दिनांक 22-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ । मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री दौलू राम, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार बाबत नाम पुनः पंचायत में दर्ज करने बारे।
श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री दौलू राम, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी गांव पलयान, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर के साथ हुई थी तथा शादी के बाद ग्राम पंचायत तराण्डा से नाम काट दिया गया था। लेकिन शादी के तीन साल बाद उनके आपसी ताल्लूकात ठीक न होने के कारण उनका दिनांक 18 फरवरी, 2010 को तलाक हो गया तथा ग्राम पंचायत सपडोह से नाम काट दिया गया था। तबसे वह अपने मायके अर्थात् गांव कफौर में अपने मां-बाप के घर पर ही रह रही है लेकिन उसका नाम किसी भी पंचायत में दर्ज नहीं है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को आदेश दिया जाएं कि उसका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में बतौर पुत्री श्री दौलू राम पुनः दर्ज किया जाए।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा में बतौर पुत्री श्री दौलू राम पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका सन्तोष कुमारी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में बतौर श्री दौलू राम पुनः दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को दिए जाएं।
आज दिनांक 4-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Praveen Singh s/o Shri Shiv Chand Chandel s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Barabhuin, P.O. Bhunter, Tehsil Kullu, District Kullu (H.P.) at present residing at Village and Post Office Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Sittie Nhor Salipada d/o Shri Kalam Salipada, Passport No. EB4875098, r/o Matalam Cotabato, Nationality Filipino at present2421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 wife of Shri Praveen Singh s/o Shri Shiv Chand Chandel s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Barabhuin, P.O. Bhunter, Tehsil Kullu, District Kullu (H.P.) at present residing at Village and Post Office Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Praveen Singh s/o Shri Shiv Chand Chandel s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Barabhuin, P.O. Bhunter, Tehsil Kullu, District Kullu (H.P.) at present residing at Village and Post Office Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Sittie Nhor Salipada d/o Shri Kalam Salipada, Passport No. EB4875098, r/o Matalam Cotabato, Nationality Filipino at present wife of Shri Praveen Singh s/o Shri Shiv Chand Chandel s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Barabhuin, P.O. Bhunter, Tehsil Kullu, District Kullu (H.P.) at present residing at Village and Post Office Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 11-7-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 13-8-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 11th day of July, 2012.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Brest Ram s/o Shri Hari Ram, r/o Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). Smt. T. C. Won Kashungnao d/o Shri Somi Kashungnao, r/o Riha Village, Ukhrul, District Manipur at present residing at Village Aleo behind Bhutani Gompa, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Brest Ram s/o Shri Hari Ram, r/o Village Aleo, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. T. C. Won Kashungnao d/o Shri Somi Kashungnao, r/o Riha Village, Ukhrul, District Manipur at present residing at Village Aleo behind Bhutani Gompa, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 12-7-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration2422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 of the above marriage can appear in this Court on 13-8-2012 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 12th day of July, 2012.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री तेज राम पुत्र श्री आतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री तेज राम पुत्र श्री अतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 10-3-2010 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत नेऊली के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म के इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि मास्टर सागर पुत्र श्री तेज राम के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मास्टर सागर के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नेऊली में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और मास्टर सागर के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री तेज राम पुत्र श्री आतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
2423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934श्री तेज राम पुत्र श्री आतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 20-3-2007 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत न्योली के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म के इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी देवकला पुत्री श्री तेज राम के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी देवकला के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत न्योली में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी देवकला के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री तेज राम पुत्र श्री आतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री तेज राम पुत्र श्री आतु राम, साकन/गांव लारी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 13-2-2008 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत नेऊली के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म के इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि सुरज पुत्र श्री तेज राम के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुरज के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नेऊली में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और सुरज के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।2424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री राम चन्द पुत्र श्री लैलू राम, साकन/गांव बड़ी शिल्ह, डा0 शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री राम चन्द पुत्र श्री लैलू राम, साकन/गांव बड़ी शिल्ह, डा0 शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 1-9-2008 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण पंचायत शिरढ़ के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने बेटे के जन्म के इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि मनदीप पुत्र श्री राम चन्द के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मनदीप के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिरढ़ में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और मनदीप के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश पुत्र श्री पुने राम, साकन/गांव चमुण्डा नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री राजेश पुत्र श्री पुने राम, साकन/गांव चमुण्डा नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 21-4-2007 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर परिषद् कुल्लू के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी बेटी के जन्म का इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि कुमारी पुजा पुत्री श्री राजेश के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी पुजा के जन्म का इन्द्राज नगर परिषद् कुल्लू में दर्ज करने पर एतराज हो तो वह किसी भी दिवस में2425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा कोई भी उजर/एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी पुजा के जन्म का इन्द्राज जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। चन्दन कपूर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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अज न्यायालय श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 13/2012 तारीख मरजुआ : 11-7-2012 तारीख पेशी : 7-8-2012 श्रीमती सैना देवी पुत्री श्री हिरा लाल, निवासी गांव नौणा, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . वादिया। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती सैना देवी पुत्री श्री हिरा लाल, निवासी गांव नौणा, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 10-8-1952 को गांव नौणा में हुआ है जोकि ग्राम पंचायत तुलाह के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थिन की जन्म तिथि 10-8-1952 दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन की जन्म तिथि दिनांक 10-8-1952 दर्ज करने बारे किसी प्रकार का अपत्ति/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-8-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 22/2012 तारीख मरजुआ : 10-7-2012 तारीख पेशी : 7-8-2012 ब मुकद्दमा :
2426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 श्रीमती पिंकी देवी पत्नी स्व0 श्री खलैली राम, निवासी गांव रकतल, डाकघर तुलाह, तहसील . . प्रार्थिन। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1954.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती पिंकी देवी पत्नी स्व0 श्री खलैली राम, निवासी गांव रकतल, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पति के नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम खलैली राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल में खलैल सिंह दर्ज है। प्रार्थिन अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पति के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल रकतल में खलैल सिंह के स्थान पर खलैली राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-8-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 10-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Phurbu Tsering (Tibetan refugee) s/o Shri Tashi, r/o H. No. P-2/569, Tibetan Camp, Jaral Colony Pandoh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Lhakpa (Tibetan refugee) d/o Late Shri Dawa w/o Shri Phurbu Tsering (Tibetan refugee) s/o Shri Tashi, r/o H. No. P-2/569, Tibetan Camp, Jaral Colony Pandoh, District Mandi (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Phurbu Tsering (Tibetan refugee) s/o Shri Tashi, r/o H. No. P-2/569, Tibetan Camp, Jaral Colony Pandoh, District Mandi (H. P.) and Smt. Lhakpa (Tibetan refugee) d/o Late Shri Dawa2427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 [at present w/o Shri Phurbu Tsering (Tibetan refugee) s/o Shri Tashi, r/o H. No. P-2/569, Tibetan Camp, Jaral Colony Pandoh, District Mandi (H. P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-4-1966 according to Budhist rites and customs at VPO Pandoh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 7-8-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 6th day of July, 2012 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
_______
ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13 (3)
तारीख पेशी : 22-8-2012 श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री रन्चू राम, निवासी गांव बाड़ी, डाकखाना व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री रन्चू राम, निवासी गांव बाड़ी, डाकखाना व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती पतू देवी पत्नी स्व0 श्री जिन्दू, निवासी गांव बसेहड़, डा0 व तहसील पधर का देहान्त तिथि 7-1-1991 को घर पर हो गया था लेकिन भूलवश आज तक ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसकी दादी श्रीमती पतू देवी की मृत्यु दर्ज नहीं हुुई है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी दादी श्रीमती पतू देवी की मृत्यु दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह अदालत में असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 12-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 7-8-2012 श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री सौण राम, निवासी गांव रोपी, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारा।
श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री सौण राम, निवासी गांव रोपी, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल मुलसू, धोधरधार, तहसील पधर में हल्कू राम दर्ज है, जोकि गलत है क्योंकि बरास्त के समय मैं अव्यस्क था। कम आयु होने के कारण इस बारे अज्ञानता थी। जबकि उसका सही नाम हरनाम सिंह है जो स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत गवाली के परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल मुलसू व धोधरधार में हल्कू राम से काट कर हरनाम सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 7-8-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 24-7-2012 श्री अमर दास पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव सनेड़, डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारा।
श्री अमर दास पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव सनेड़, डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत2429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 डलाह के रिकॉर्ड में कमलेश कुमार उर्फ अमर नाथ दर्ज हुआ है। जबकि मुहाल सनेड़ के राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अमरदास दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम पटवार हल्का नारला के तमाम रिकॉर्ड में अमरदास उर्फ कमलेश कुमार दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)
NOTICE
Notice is hereby given that Shri Rinku @ Het Ram s/o Shri Roshan, r/o Village Dhanyari, P.O. Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi and Smt. Krishna Devi d/o Shri Amar Singh, r/o Alathu, Tehsil Sadar (at present wife of Shri Rinku) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 15-6-2011 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 31-7-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.
Seal. Sd/-
Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),
Sadar, District Mandi (H. P.).
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Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)
NOTICE
Notice is hereby given that Shri Lobh Ram s/o Shri Mohan, r/o Village Rathoa, Tehsil Sadar, District Mandi and Smt. Anita Kumari d/o Shri Piru Ram, r/o Dhanotu, P.O. Mahadev, Tehsil Sadar (at present wife of Shri Lobh Ram) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 12-2-2001 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as2430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 31-7-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.
Seal. Sd/-
Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),
Sadar, District Mandi (H. P.).
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ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र श्री —तनू, निवासी गांव पाली, डाकखाना चुनाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री तारा चन्द पुत्र श्री —तनू, निवासी गांव पाली, डाकखाना चुनाहण, ग्राम पंचायत सलवाहण ने इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र शुभम का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
मित्र देव,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री लाल सिंह पुत्र श्री स्योक, निवासी गांव जबरात, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में सेवक राम दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में स्योक दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।2431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 22-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री दौलत राम उर्फ रोशन लाल पुत्र श्री दिलू राम, निवासी गांव चवाड़ी, डा0 राजगढ़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में दौलत दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में रोशन लाल दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर हो तो वह दिनांक 25-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती धनी देवी पत्नी श्री महन्त राम, निवासी गांव मन्दर टाण्डा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख। 2432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख में महन्त राम दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में रमेश दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उनका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के पति के नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री ताबे राम पुत्र श्री गोकल, निवासी मुहाल भियान्द, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी श्री ताबे राम पुत्र श्री गोकल, निवासी मुहाल भियान्द, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 11-7-2012 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में लोहारू दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में ताबे राम दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में ताबे राम, निवासी मुहाल भियान्द, तहसील थुनाग में दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा व नकल जमाबन्दी की छायाप्रति संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज 12-8-2012 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करे, अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 12-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of Institution : 22-6-2012 Date of next hearing : 23-7-2012 Shri Gopal Chand s/o Late Shri Padam Singh, r/o Village Chpandti, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
versus
1. General Public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Thana.
Proclamation regarding correction of name in panchayat record.
ORDER
Whereas Shri Gopal Chand s/o Late Shri Padam Singh, r/o Village Chpandti, P. O. and Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to effect own named as Mr. Gopal Chand born on 31-12-1984 and he could not get entered the correct name with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents general public/Gram Panchayat Thana for inviting the objection if any. If some one has any objection regarding correction of name, he may appear before the undersigned court on or before 23-7-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of name & birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 22nd June, 2012.
Seal.
Sd/-
Sub Divisional Magistrate, Chopal,
District Shimla, Himachal Pradesh.
————
ब अदालत श्री कली राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री मोती लाल पुत्र श्री किशु राम, निवासी गांव मातलु, डाकघर वाघी, तहसील कोटखाई, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।
उपरोक्त विषय बारा उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उनका नाम पंचायत रिकार्ड में मोती लाल पुत्र श्री किशु राम दर्ज है जो सही है परन्तु कागजात माल में लक्की राम पुत्र श्री किशु दर्ज है जोकि गलत है। कागजात माल में अपना नाम दरुस्त करना चाहता है। 2434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारा यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी के दिनांक 10-8-2012 या इससे पूर्व अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उजर/एतराज न आने की सूरत में नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कली राम,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 7/2012
तारीख दायर : 17-05-2012 1. श्री —ष्ण चन्द, 2. श्री रमेश चन्द पुत्रान स्व0 श्री कर्म चन्द, निवासी गांव कोछड़ी, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।
बनाम
श्रीमती सुरमी देवी पुत्री श्री सेऊ, निवासी गांव कोछड़ी, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला . . प्रतिवादी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
दरख्वास्त जेर धारा 37 हि0प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम बाबत दरुस्ती इन्द्राज अराजी खाता/ खतौनी नं0 113 मिन/317, खसरा नं0 881, 883, रकबा तादादी 0-61-54 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त दरुस्ती इन्द्राज कागजात माल हमारे समक्ष वादीगण श्री —ष्ण चन्द, श्री रमेश चन्द पुत्रान स्व0 श्री कर्म चन्द, निवासी गांव कोछड़ी, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 113 मिन/317, खसरा नं0 881, 883, रकबा तादादी 0-61-54 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में श्रीमती सुरमी पुत्री श्री सेऊ, निवासी गांव कोछड़ी, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दर्ज कागजात माल है तथा अराजी उपरोक्त के खाना काश्त में वादीगण —ष्ण चन्द व रमेश चन्द के पिता श्री कर्म चन्द का कब्जा दर्ज है परन्तु वादीगण के पिता फौत हो चुके हैं तथा मौका पर कब्जा कर्म चन्द के वारसान —ष्ण चन्द व रमेश चन्द का विल किसी रोक-टोक के चला आ रहा है जिसकी दरुस्ती खाना काश्त में वादीगण अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं परन्तु मिसल के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत त्यावल से श्रीमती सुरमी पुत्री श्री सेऊ फौत होना तस्दीक हुई तथा अन्य कोई जायज वारसान श्रीमती सुरमी के नहीं पाए गए हैं। वादीगण के नाम खाना काश्त में कब्जा दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है कि उसके कोई वारसान तो नहीं है जिसका इस दरुस्ती बारे किसी भी प्रकार का कोई एतराज हो।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व अभिलेख में खाना काश्त में उपरोक्त वादीगण का कब्जा दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।2435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 आज दिनांक 7-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 53/2012
तारीख दायर : 10-07-2012 बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
1. श्रीमती नारु उर्फ प्रियंका पुत्री श्री जटी, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती नारु उर्फ प्रियंका पुत्री जटी, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में नारु पुत्री जटी दर्ज है परन्तु अब प्रार्थिया अपना नाम नारु पुत्री जटी के स्थान पर प्रियंका पुत्री श्री जटी पंचायत अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-8-2012 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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नाम परिवर्तन
मेरे सुपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार के आठवीं व दसवीं के हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम गलती से निशा देवी प्रकाशित हुआ है जबकि पंचायत रिकार्ड में व अन्य दस्तावेजों में लज्जा देवी है। अतः मुझे लज्जा देवी पत्नी श्री रामेश्वर दास, गांव बघली, डाकघर बडैहरी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के नाम से ही जाना जाए।
लज्जा देवी
पत्नी श्री रामेश्वर दास, गांव बघली, डाकघर बडैहरी,
तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।2436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2012/2 श्रावण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित