राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
अधिसूचना
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-171002, 24 जुलाई, 2012
संख्याः सिंचाईः11-48/2010-हमीरपुर-1.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव नगारड़ा तहसील नादौन जिला हमीरपुर में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
90-राजपत्र/2012-25-7-2012 (2437)2438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| ि जला | तहसील | गंव | खसरा नं0 | वर्ग डै0 मी0 |
| हमीरपुर | नादौन | नगारड़ा | 1/1 3/1 27/1 29/1 30/1 39 किता-6 | 679-25 10-32 79-20 90-72 1120-68 1903-06 3883-23 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 जुलाई, 2012
संख्याःसिंचाईः11-23/2011-हमीरपुर-1.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव चबूतरा खास तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गंव | खसरा नं0 | कनाल/मरले |
| हमीरपुर | सुजानपुर | चबूतरा खास | 1499/1236 | 00-17 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।2439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-2, 24 जुलाई, 2012
अधिसूचना
संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-4/2012-मण्डी-1.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पाली/518 उप तहसील औट जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना नगवाई झीड़ी पनारीसा औट के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| ि जला | उप तहसील | गंव | खसरा नं0 | बीघा/विस्वा में |
| मण्डी | औट | पाली/518 | 124/1 127/1 किता-2 | 0-00-12 0-10-18 0-11-10 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जुलाई, 2012
संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2012-मण्डी-1.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मनयाणा/362 तहसील सदर जिला मण्डी में बहाव पेयजल योजना मण्डी टाउन में निर्मित जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।2440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गंव | खसरा नं0 | बीघा/विस्वा में |
| मण्डी | सदर | मनयाणा/362 | 1417/1353/1317/1 1417/1353/1317/2 किता-2 | 1-00-00 0-02-14 1-02-14 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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2441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934 2442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2012/3 श्रावण, 1934नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित