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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 97, 03 August 2012

Published 03 August 2012

Gazette no.
97
Gazetteid
97/GAZETTE/2012-03/08/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-08-03.97_gazette_2012-03_08_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2012

No. MPP-F(1)2/2005-VII.—The Governor, Himachali Pradesh is pleased to clarify clause 1.1(iii), xxx and (xxx-b) of Chapter-IV of Hydro Power Policy, 2006 as under:

(1) Clause 1.1(iii) shall now read as:

The Small Hydro Electric Projects upto 2 MW capacity are exclusively reserved for bonafide Himachalis. The Co-operative Societies, Companies, Voluntary Societies, Trusts, Partnership concerns and Sole Proprietorship concerns comprising wholly of bonafide Himachalis will be eligible for allotment in this category. While allotting projects above 2 MW and upto 5 MW, preference will be given to the bonafide Himachalis and this including Co-operative Societies, Companies, Voluntary Societies/Trusts, Partnership concerns, Sole Proprietorship concerns comprising wholly of bonafide Himachalis. If there is more than one Himachali applicant then preference shall be accorded to applicants from the relevant area and district by way of providing additional/preferential marks. Not more than 3 projects shall be allotted for implementation to an IPP.

97-राजपत्र/2012-3-8-2012 (2623)2624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

(2) Clause (xxx) of para 2 shall now read as:

In case of bonafide Himachalis/Co-operative Societies/Companies/Voluntary Societies/ Trusts/Partnership concerns/Sole Proprietorship concerns comprising wholly of bonafide Himachalis to whom project upto 2 MW and above 2 MW upto 5.00 MW capacity is allotted, the Government may consider the request of the promoters to transfer ownership wholly or partially to any other bonafide Himachalis/Co-operative Societies/Companies/ Voluntary Societies/Trusts/Partnership concerns/Sole Proprietorship concerns comprising wholly of bonafide Himachalis, at any stage after allotment.

(3) Para F of letter No. NES-F(1)-1/20050I-Loose dated 3-4-2010 read with second para of clause (xxx-b) of Notification No. MPP-F(1)2/2005-VII dated 13-1-2012 is clarified as under: In case of projects upto 2 MW capacity the change in name/dilution of shares by Himachali allottees to non-Himachali is allowed to the extent of a maximum of 26% at any stage after allotment instead of restricting it to construction period only.

These clarifications shall come into force from the date of publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order, DEEPAK SANAN, Additional Chief Secretary (Power).

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2012

No. MPP-F(1) 2/2005-VII.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in State Hydro Power Policy-2006 as notified vide Notification No. MPP F (1)-2/2005-III dated 11-12-2006:—

"The developers implementing Hydro Electric Projects are permitted to

transfer the ownership by way of selling their equity stakes beyond 51% after allowing

stabilization period of 6 months from the date of achieving Commerical Operation of

the Project. This provision will be applicable to projects of all sizes."

This shall come into force from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order, DEEPAK SANAN, Addl. Chief Secretary (MPP & Power).

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2012

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-37/2012-ऊना.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम पंचायत कुटलैहड़ तहसील बंगाणा जिला ऊना में पेयजल योजन के अन्तर्गत जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित2625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

ि जला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टयर में
ऊना बंगाणा बंगाणा 428 429/1 किता-2 0-01-19 0-03-61 0-04-80

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 अगस्त, 2012

संख्याःआइर्.पी.एच.-बी (एच) 1-35/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बागकलां उप तहसील नम्होल जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना डुंगलू शोषण द्वितीय चरण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।2626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

ि जला उप तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में
बिलासपुर नम्होल बागकलां 149/1 00-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।

__________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2012

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-36/2012-सोलन.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चाण्डा तहसील अर्की जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना काथला में पम्प हाऊस वाटर टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

ि जला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वे
सोलन अर्की चाण्डा 10/1 00-12

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।2627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 3rd August, 2012

No.Fin-2-C-(12)-2/2012.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 300.000 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on August 7, 2012. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on August 7, 2012.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System(NDS) between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its website on the same day. The payment by successful bidders will be on August 8, 2012.

2628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on August 8, 2012 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on August 8, 2012.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on August 8, 2022.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on February 8 and August 8.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh Finance Department.

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ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री अतुल राणा पुत्र श्री पुरशोतम राणा, निवासी गांव रांगड़ी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अतुल राणा पुत्र श्री पुरशोतम राणा, निवासी गांव रांगड़ी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नसोगी में इन्द्र2629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 पाल दर्ज है, जोकि गलत है व स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम अतुल राणा दर्ज है। जिसकी वह दरुस्ती करना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में इन्द्र पाल के स्थान पर अतुल राणा दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अतुल राणा का नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रमन गरसंन्गी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Shiv Ram s/o Shri Anup Ram, r/o Village Pangan, P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Indira Devi d/o Shri Brestu Ram, r/o Village and P.O. Archhandi, Tehsil and District Kullu (H.P.) presently w/o Mr. Shiv Ram s/o Shri Anup Ram, r/o Village Pangan, P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Shiv Ram s/o Shri Anup Ram, r/o Village Pangan, P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Indira Devi d/o Shri Brestu Ram, r/o Village and P.O. Archhandi, Tehsil and District Kullu (H.P.) presently w/o Mr. Shiv Ram s/o Shri Anup Ram, r/o Village Pangan, P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 23-7-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 22-8-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 23rd day of July, 2012.

Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

2630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

Office of the Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar), Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)

NOTICE

Notice is hereby given that Shri Gopal Singh s/o Shri Mahant Ram, r/o Village Bagla, P.O. Barsu, Tehsil Sadar and Smt. Asho Devi d/o Shri Rattan Lal, r/o Berdu, P.O. Kapahi (at present wife of Shri Gopal Singh) have filed an application alongwith affidavits in this office under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 that they have solemnized their marriage on dated 7-12-1996 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been registered with the Local Registrar of Marriages till date, hence necessary orders for registration of their marriage (after 90 days and within one year of marriage as delayed registration) under section 4 of the H. P. Registration of Marriages Rules, 2004 may be issued to the Local Registrar of Marriages.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing in this office on or before 9-8-2012 after that no objection will be entertained and necessary orders for the registration of marriage will be issued accordingly.

Seal. Sd/-

Sub-Registrar of Marriages (Tehsildar),

Sadar, District Mandi (H. P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री रूप लाल पुत्र श्री कन्हैया, निवासी रूंझ, डा0 कटिंडी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता जी का नाम पंचायत अभिलेख में कन्हैया दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में पोशू दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरे पिता जी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के पिता जी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 9-8-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री अमर सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव व डाकखाना राजगढ़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में अमर सिंह दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में अमर चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 9-8-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री दयाल सिंह पुत्र श्री नरायणू, निवासी गांव लोहारड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम पंचायत अभिलेख में राकेश दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में राकेश कुमार दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 9-8-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 14-8-2012 श्री नन्द लाल पुत्र श्री चकन्धू, निवासी गांव कस, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री नन्द लाल पुत्र श्री चकन्धू, निवासी गांव कस, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि मेरा सही नाम नन्दू पुत्र श्री चकन्धू, निवासी कस है जोकि बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र तथा पंचायत परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है परन्तु मुहाल कस के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम नन्द लाल दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल कस में करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 14-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी ग्राम टिक्कर, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी ग्राम टिक्कर, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पौत्र नितिन पुत्र श्री प्रीतम सिंह का जन्म मिति 10-1-2007 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।2633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोहन सिंह सारटा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

सोनम यानजूम पुत्री श्री सोनम गयालपो, निवासी ग्राम धोलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सोनम यानजूम पुत्री श्री सोनम गयालपो, निवासी ग्राम धोलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (सोनम यानजूम पुत्री श्री सोनम गयालपो) का जन्म मिति 15-11-1983 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोहन सिंह सारटा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री हीरा नन्द, निवासी ग्राम चड़यार, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री हीरा नन्द, निवासी ग्राम चड़यार, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र ध्रुव शर्मा का जन्म मिति 10-6-2009 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। 2634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री तारा दत्त, निवासी ग्राम शिना, डाकघर कुज्जी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री तारा दत्त, निवासी ग्राम शिना, डाकघर कुज्जी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र लक्की कश्यप का जन्म मिति 13-7-2011 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डिलमन, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोहन सिंह सारटा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 4/13 ऑफ 2012 तारीख मजरुआ : 3-5-2012 तारीख पेशी : 22-8-2012 ब मुकद्दमा :

श्रीमती सरिता शर्मा पुत्री श्री सोहन सिंह, निवासी गांव रजालग, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, सेहत नाम बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती सरिता शर्मा पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी श्री महेश दत्त, निवासी गांव रजालग, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के2635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम सरिता शर्मा है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चरानी में गुड्‌डी देवी दर्ज है। प्रार्थिन अपना नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चरानी में गुड्‌डी के स्थान पर सरिता शर्मा दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-8-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 24-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2012/12 श्रावण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-08-03.97_gazette_2012-03_08_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-08-03.97_gazette_2012-03_08_2012.