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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 100, 07 August 2012

Published 07 August 2012

Gazette no.
100
Gazetteid
100/GAZETTE/2012-07/08/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-08-07.100_gazette_2012-07_08_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 25th July, 2012

No:-FDS-SML-7-35/95-11.—In continuation of this notification No:- FDS-SML-7-35/95- II-3639-3740 Dated 15-06-2012 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(i)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order,1977, I, Dr. Arun Sharma, District Magistrate, Shimla, District Shimla do hereby order that the rates so fixed vide notification under reference as mentioned above shall continue to remain in force for a further period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

(Dr. Arun Sharma) I.A.S. Distt. Magistrate, Shimla. 100-राजपत्र/2012-7-8-2012 (2673)2674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 4th August, 2012

No.EXN-F (18)2/99-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of temporary check-post Near Raja Guest House at Village Koti on the National Highway in Solan District with immediate effect upto 30-11-2012.

By order, Pr. Secretary (E&T).

_________

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 2012

संख्याः पब-ए (3) 20/99.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक सम्पादक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक सम्पादक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब-2 (बी) 3/88 तारीख 19-11-1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग सहायक सम्पादक (वर्ग-II अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप मेें की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।2675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, में सहायक सम्पादक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक सम्पादक

2. पदों की संख्या.--02 (दो)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड-10300-34800/- रुपए जमा ग्रेड पे 4400/- रुपए।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ संख्या : 15 क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14700/- रुपए। 5. चयन पद अथवा अचन पद.--अचयन पद।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के एसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.

--(क) अनिवार्य अर्हताएंः (i) हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।2676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 (ii) हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा।

(iii) किसी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र या राज्य/केन्द्रीय सरकार के लोक सम्पर्क सूचना विभाग में पत्रकारिता में दो वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : हां।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद/पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्याः 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--उप सम्पादकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाएं यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे कनिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवाएं जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोरसिज2677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नांॅन टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में सहायक को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्र्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक सम्पादक को 14,700/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड को न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 450/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।2678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14,700/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 450/- रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति डयूटी (कत्र्तव्य) से अनुपस्थित की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को हकदार होगा।

(झ) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर.एस.आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।2679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद/पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-'ख' और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती ....................................पुत्र/पुत्री ..................................निवासी...........................................

..................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने........................................... .........के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार .....................के रूप में ......................से प्रारम्भ होने और...................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌............... ..............दिन को स्वयमेव ही पर्यवसित (सामप्त समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ................रुपए प्रति मंेंं होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त ................एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त ................को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह2680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ..................... र्काव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थायाी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- (नाम व पूरा पता)

2. ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में

1. ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- (नाम व पूरा पता)

2. ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)2681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A(3)20/99 dated

04-08-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 4th August, 2012

No.Pub.A(3)20/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Assistant Editor, Class-II, (Non-Gazetted) in the Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Assistant Editor, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Public Relations, Assistant Editor ( Class-II Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1993 notified vide this Department Notification No. Pub-2(B)3/88 dated 19-11-1993, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (I&PR).

_________

ANNEXURE-"A' Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Editor, Class-II (Non-Gazetted) in the Deptt. of Information & Public Relations, H.P.

1. Name of the Post.—Assistant Editor

2. Number of Post(s).—02 (Two)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents

PB ` 10300-34800+ 4400 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees

` 14,700/- as per details given in Col.15-A.

2682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.— (a) Essential Qualifications: (i) Should possess a Bachelor Degree or its equivalent from University recognized by the H.P. /Central Government.

(ii) Diploma in Journalism from an Institution/University recognized by the H.P./ Central Government.

(iii) Experience of two years in journalism in any National Level Newspaper or in Public Relations /Information Department of the State/Central Government.

(b) Desirable Qualifications: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Yes

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

2683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15- A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Sub Editors who possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any, in the grade.

(i) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?—As

may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

2684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) Concept.— (a) Under this policy, the Assistant Editor in the Department of Information & Public Relations H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Director Information & Public Relations H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(b) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(ii) Contractual Emoluments.—The Assistant Editor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14,700/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 450/- (3% of the minimum of pay band + grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) Appointing /Disciplinary Authority.—Director, Information & Public Relations H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(iv) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(v) Committee for Selection of contractual appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(vi) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(vii) Terms & conditions.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14,700/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contractual appointee will be entitled for increase in the contractual amount @ Rs. 450/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

2685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one- month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized medical officer/practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

___________

ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the…………………………… and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations This agreement is made on this --------------------day of -----------in the year ---------between Sh./Smt.------- …………………….. s/o/D/o Sh.--------------------------- R/o/----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ………………………………………. on contract basis on the following terms & conditions:

2686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a …………………………. for a period of one year commencing on day of .....................and ending on the day of................................ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on……………………... And information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. ------------ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which FIRST PARTY was engaged on contract.

4. The contractual ………………………………… will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual…………………….. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to termination of contract. A Contractual…………………........... will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

2687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. ________________________________ ________________________________ ________________________________ (Name and full address)

2. _________________________________ _________________________________ _________________________________

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Name and full address)

2. _________________________________ _________________________________ _________________________________

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

____________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2012

संख्या आई.पी.एच.11-77/2010-किन्नौर.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन जन हेतु नामतः गांव बड़ा कम्बा तहसील निचार, जिला किन्नौर में निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टयर में किन्नौर निचार बड़ा कम्बा 1299/1 0-01-80 1300/1 0-00-94 1301/1 0-01-36 किता-3 0-04-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

-------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अगस्त, 2012

संख्या आई.पी.एच.-बी (एच) 1-34/2012-बिलासपुर.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भोजपुर तहसील सदर, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना सिकरोहा चान्दपुर मुख्य जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लाके निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में बिलासपुर सदर भोजपुर 110/1 01-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।2689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री जयपाल पुत्र श्री सिंहणु राम, निवासी गांव बम्म टांडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

इश्तहार बनाम आम जनता।

इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री जयपाल पुत्र श्री सिंहणु राम, निवासी गांव बम्म टांडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती रगजो देवी पत्नी सिंहणु राम, निवासी गांव बम्म टांडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) की मृत्यु वर्ष 1982-83 में हो चुकी है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रगजो देवी पत्नी सिंहणु राम, निवासी गांव बम्म टांडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) की मृत्यु को स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति विशेष को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2012 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित दिनांक 16-8-2012 के बाद किसी भी एतराज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा श्रीमती रगजो देवी की मृत्यु को स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, घुमारवीं,

जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सीता राम चौहान, नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रामआसरी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, निवासी ग्राम कल्लर, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बाबत पंजी—त करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन, अधिनियम।

श्रीमती रामआसरी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, निवासी ग्राम कल्लर, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि मृतक श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री किशन सिंह, निवासी ग्राम कल्लर, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने एक वसीयतनामा श्रीमती रामआसरी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, निवासी ग्राम कल्लर, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के नाम तहरीर करवाया है कि मरणोपरान्त चल व अचल सम्पत्ति श्रीमती रामआसरी के नाम की जाए। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 28-8-2012 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस वसीयत के पंजी—त होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को प्रातः 10.00 बजे 2690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। एतराज प्रस्तुत न होने पर वसीयत पंजी—त कर दी जाएगी।

आज दिनांक 31-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सीता राम चौहान, नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 55/9 ऑफ 11 तारीख पेशी : 15-9-2011 गांव : जंगल दली बिटू पुत्र श्री किरपू, निवासी गांव जंगल दली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

1. गरजा राम, 2. शाली राम पुत्रान श्री किरपू, 3. चिन्ता विधवा श्री भूरु पुत्र श्री किरपू, 4. कान्ता, 5. नीता पुत्रियां व, 6. जोगिन्दर, 7. चमन पुत्रान श्री भूरु पुत्र श्री किरपू, सभी निवासी गांव जंगल दली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . .फरीकदोयम। आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम 1954 किए जाने तकसीम भूमि खाता मुशत्रका खसरा नं0 153, 154, 155, 156, 157, 158 व 159, कित्ता 7, तादादी 0-99-02 हैक्टर वाक्या मौजा जंगल दली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

1. शाली राम पुत्र किरपू, 2. कान्ता पुत्री श्री भूरु, 3. नीता पुत्री व 4. जोगिन्दर पुत्र श्री भूरु पुत्र श्री किरपू, निवासीयान जंगल दली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। श्री बिटू पुत्र श्री किरपू, निवासी जंगल दली ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दावा तकसीम खाता/ खतौनी नं0 15/28 खसरा नं0 153, 154, 155, 156, 157, 158 व 159, कित्ता 7. तादादी 0-99-02 हैक्टर वाक्या मौजा जंगल दली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर दायर कर रखा है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से प्रतिवादीगण के नाम समन जारी किए गए प्रतिवादी नं0 1-3-7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 2, 4, 5 व 6 की तामील आसालतन न होना पाई गई। बार-बार समन भेजने पर भी तामील नहीं हो रही है। जिस कारण बाद अगामी कार्यवाही हेतु लम्बित है तथा न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील सही तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा प्रतिवादीगण नं0 2, 4, 5 व 6 को सूचित किया जाता है कि वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे उन्हें कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2012 या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने दिनांक 15-9-2012 किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा। तथा उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्रस्त भूमि का तरीका तकसीम पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 18-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।2691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव फूड़ा, डाकघर जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत जाहलमां में प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करवाने हेतु। श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव फूड़ा, डाकघर जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत जाहलमां, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति के परिवार रजिस्टर में मेरे पिता जी का नाम अमर सिंह व मेरा नाम दर्ज नहीं है, जबकि मेरे पिता जी की जन्म तिथि 16-3-1949 है और मेरी जन्म तिथि 26-5-1976 है। मेरे पिता जी सरकारी नौकरी होने की वजह से अक्सर हिमाचल प्रदेश से बाहर-बाहर रहे जिस कारण गांव फूड़ा, ग्राम पंचायत जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज न करवा सके जिसे अब दर्ज अन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता जी के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत जाहलमां के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-8-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता जी के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत जाहलमां के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सचिन कंवल, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव फूड़ा, डाकघर जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत जाहलमां में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने हेतु।

श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव फूड़ा, डाकघर जाहलमां, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मेरे दादा श्री राम नाथ की मृत्यु दिनांक 7-3-2012 को हुई है। मेरे दादा 2692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 जी की मृत्यु के समय मेरे पिता जी व मैं जिला कुल्लू में थे जिस कारण समय पर ग्राम पंचायत जाहलमां के मृत्यु परिवार रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज न करवा सके हैं जोकि अब दर्ज अन्द्राज करवाना चाहते हैं। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत जाहलमां के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-8-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत जाहलमां के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री दुनी चन्द पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव व डाकघर पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। श्री दुनी चन्द पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव व डाकघर पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र जतिन कुमार की जन्म तिथि दिनांक 6-7-2010 है, लेकिन गलती से उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पंजाई में दर्ज नहीं करवाया है। अब उक्त नाम व जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पंजाई के रिकार्ड में उक्त नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात्‌ कोई भी एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती साधना देवी पत्नी स्व0 श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव कुण्ड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्रीमती साधना देवी पत्नी स्व0 श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव कुण्ड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके पति का सही नाम बहादुर सिंह, निवासी कुण्ड है जोकि प्रार्थिया के पति की सेवा निवृत्ति के कागजात में भी दर्ज है परन्तु मुहाल कुण्ड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम भीखम व ग्राम पंचायत बातारी ब्यूंह में भीखम राम दर्ज है जोकि गलत हैं जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल कुण्ड में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 14 तारीख मरजुआ : 15-10-2011 तारीख पेशी : 16-8-2012 श्रीमती —ष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री बुद्धि, निवासी गांव पसलहार, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थिन। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती —ष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री वुद्धि, निवासी गांव पसलहार, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन के पति की मृत्यु दिनांक 29-12-1972 को हुई है, लेकिन प्रार्थिन के पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पसल के अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन 2694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 7-7-2012 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश इन्तकाल नं0 280 किस्म इन्तकाल-हसूल नौतोड़-मुहाल बनान्दर। वारसान स्वर्गीय भूरी सिंह पुत्र फिथा, निवासी बनन्दर बनाम आम जनता नोटिस :

बजरिया इस इश्तहार आम जनता को सूचित किया जाता है कि भूरि सिंह पुत्र श्री फिथा, निवासी बनान्दर का इन्तकाल हसूल नौतोड़, पटवार वृत्त बनान्दर में बराए फैसला लम्बित है। श्री भूरि सिंह पुत्र श्री फिदा, निवासी बनान्दर को तहसीलदार जोगिन्दरनगर द्वारा अन्य पात्र व्यक्तियों/भूमिहीन लोगों के लिए नौतोड़ भूमि विशेष योजना के तहत एक रकबा खसरा नम्बर 3175/2948/1 रकबा, 2-10-15 बीघा मुहाल बनान्दर में आबन्टित हुआ था परन्तु उक्त श्री भूरि सिंह इसका इन्तकाल अपने नाम करवाने में असमर्थ रहा था। वर्ष 1982 में उक्त प्रार्थी द्वारा यह इन्तकाल दर्ज करवाया गया था परन्तु इन्तकाल नम्बर 76 फैसला दिनांक 15-7-1982 सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी से पाया गया कि उसमें कब्जा मालकान नहीं पाया गया था तदोनुसार इन्तकाल खारिज किया गया था परन्तु फैसला में कब्जा बारे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। बाद में इस भूमि के कब्जा बारे या मामला भूरि सिंह बनाम डागू राम, खजान सिंह, मनोहर सिंह माननीय दीवानी न्यायालय जोगिन्दरनगर में चलाया गया था तथा फैसला दिनांक 24-8-1992 पर पाया गया कि मौका पर उक्त भूरी सिंह का ही कब्जा है जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय के आदेश/डीक्री से भी स्पष्ट होती है। जहां तक इस नौतोड़ के आबन्टन का प्रश्न है यह आबन्टन सही किया गया था क्योंकि इस खसरा नम्बर के साथ और लोगों को भी भूमि इस योजना के तहत आबन्टित हुई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर कानूनगो जो मिसल में संलग्न है से भी पाया गया कि मौका पर उक्त भूरि सिंह के वारसान का ही कब्जा है तथा मकानात इत्यादि का निर्माण किया गया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नम्बर त. ल. भ./का. का/2010- 611 दिनांक अक्तूबर इस मामले में सभी पहलुओं पर विस्तारपुर्वक छानबीन कर दी गई है। यह पट्‌टा वर्ष 22/12/1978 में जारी हुआ था और नजराना मु0 63-70 रुपए चालान नम्बर 56 दिनांक 16-3-1979 द्वारा जमा हो चुके हैं। उक्त भूरि सिंह अब फौत हो चुका है इसलिए अब यह इन्तकाल वा हवाला बरास्त मलकीयत वारसान के नाम दर्ज किया जाना है यह मामला माननीय समाहर्ता जिला मण्डी को भी सूचित किया गया था जिस पर कार्यवाही करते हुए माननीय अतिरिक्त दण्डाधिकारी मण्डी ने अपने पत्रांक एम एन. डी. एन. ए./2011-21902 दिनांक 19-5-2011 द्वारा यह मामला माननीय समाहर्ता उप-मण्डल जोगिन्दरनगर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है जबकि माननीय समाहर्ता उप-मण्डल जोगिन्दरनगर ने अपने पत्र संख्या एस0 डी0 ओ0 सिविल/जोगिन्दरनगर/ ओ0 के0/नौतोड़/2012-5292 दिनांक 11-6-2012 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया है कि पट्‌टा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है लिहाजा इसमें अन्तिम निर्णय भी तहसीलदार द्वारा लिया जाए।

मिसल का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह पट्‌टा नियमानुसार जारी किया गया है तथा मौका कब्जा माननीय न्यायालय जोगिन्दरनगर से भी मान्य हुआ है इस लिए इन्तकाल सही दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व हिमाचल प्रदेश ने भी आर्डर नम्बर 9-13/71-रैव-बी-V दिनांक 15 अक्तूबर, 2006 में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि इस प्रकार के मामले को शीघ्र निपटाया जाए।2695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 इस लिए आम जनता को इस इन्तकाल के बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी को 30-8-12 से पहले पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इन्तकाल 280 मुहाल बनान्दर साबिका खसरा नम्बर 3175/2948/1 हाल खसरा नम्बरान 3228/3216/1 तथा 3228/3216/2 वहक वारसान भूरि सिंह तसदीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार लडभडोल,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi,

District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Dhiraj Behal s/o Shri Anand Behal, r/o House No. 110/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Bharti Kapoor d/o Shri Mahender Kapoor, r/o House No. 63/10, Chobata Bazar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh [at present wife of Shri Dhiraj Behal s/o Shri Anand Behal, r/o House No. 110/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.)]

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Dhiraj Behal s/o Shri Anand Behal, r/o House No. 110/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.) and Smt. Bharti Kapoor d/o Shri Mahender Kapoor, r/o House No. 63/10, Chobata Bazar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh [at present wife of Shri Dhiraj Behal s/o Shri Anand Behal, r/o House No. 110/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-11-2005 according to Hindu rites and customs at their respective houses in Mandi Town, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-8-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of July, 2012 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

2696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

नाम परिवर्तन

मैं, चौधरी राम सुपुत्र स्वर्गीय श्री धर्म दास, निवासी गांव जखेहड़, डा0 कलखर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश यह घोषणा करता हूं कि मेरे नाबालिग पुत्र का नाम पंचायत रिकार्ड में कशिश शर्मा है जबकि उसका वास्तविक नाम दुष्यन्त शर्मा है। उसे भविष्य में दुष्यन्त शर्मा के नाम से जाना जाए।

चौधरी राम

सुपुत्र श्री धर्म दास, निवासी गांव जखेहड़, डा0 कलखर,

तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate, Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Shri Nirmal Singh Gurang s/o Shri Ishwer Singh, r/o Village Baniyara, P.O. Malera, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Nirmal Singh Gurang s/o Shri Ishwer Singh, r/o Village Baniyara, P.O. Malera, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his daughter Kumari Nisha born on 20-6-1992 at Village Baniyara, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat Jadala, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Nisha may submit their objection in writing in this court on or before 5th September, 2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of July, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate,

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

2697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,

Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— ————————— 19/2012 30-7-2012 Pending for 4-9-2012 Shri Daulat Ram s/o Shri Daya Ram, r/o Village Takrota, P.O. Nayagram, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General public

. . Respondents.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Daulat Ram s/o Shri Daya Ram, r/o Village Takrota, P.O. Nayagram, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his son Hitender Kumar born on 16-3-1994 at Village Takrota, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Banasar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Hitender Kumar may submit their objection in writing in this court on or before 4th September, 2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 30th day of July, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दीपक शर्मा बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री महिन्द्र लाल शर्मा, निवासी गांव व डाकखाना रायेपुर सहोड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र कुशागर का जन्म दिनांक 23-9-2009 को हुआ है। लेकिन जन्म तिथि पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 2698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-8-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

सोडी राम बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नरेश धेई पुत्र श्री भलू राम, निवासी गांव मकान नं0 580-1, बी0आर0एस0 नगर, लुधियाना, जिला लंधियाना (पंजाब) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र अभिषेक का जन्म दिनांक 26-9-1990 को हुआ है लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 25-8-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

गुरचैन सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

श्री गुरचैन सिंह पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव व डाकखाना रामपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र साहिल का जन्म दिनांक 17-11-2004 को हुआ है लेकिन इसका पंचायत के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।2699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 24-8-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।2700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 अगस्त, 2012/16 श्रावण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-08-07.100_gazette_2012-07_08_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-08-07.100_gazette_2012-07_08_2012.