राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 26 जुलाई, 2012
संख्या स्वास्थ्य-ए-ए (3)-16/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
105-राजपत्र/2012-16-8-2012 (2755) 2756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-ए-ए(3)-15/1997 तारीख 9-9-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्यक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कारवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ता/- सचिव (स्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ।
2. पदों की संख्या.-413 (चार सौ तेरह) ।
3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान.-10300-34800 रूपये 3600 रूपये ग्रेड पे ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन पद ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं ।
(ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नही.-आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियोंं में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धति : भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणिया (ंग्रेड) जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान से पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पन्द्रह दिन का प्रोन्नत्यात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
2757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हों :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकरियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुगर्म क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वत्ृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमो में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर 2758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरियता लााभ दिए गये हो ।
2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु यह कि उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।2759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934
[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.
HEALTH-A(3)-16/2009, DATED 26th July, 2012 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF
ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th July,2012
No. Health-A(3)-16/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Male Health Supervisor, Class III (Non-Gazetted), in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure–A attached to this notification, namely :-
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Male Health Supervisor, Class III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2011.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Male Health Supervisor, Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 1999 notified vide this Department Notification No. Health-AA (3)15/97, dated 9-9-1999 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Secretary (Health).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MALE HEALTH SUPERVISOR (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the posts.—Male Health Supervisor.
2. Number of posts.—413 (Four Hundred Thirteen).
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted).
4. Pay Scale.—Pay Band ` 10300-34800 + ` 3600 Grade Pay.
5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.— Non-Selection.
2760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 19346. Age for direct Recruitment.—Not Applicable.
7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.—(a) Essential Qualification (s): Not Applicable. (b) Desirable Qualification(s): Not Applicable.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?.—( i) Age : Not applicable. (ii) Educational Qualification : N.A.
9. Period of probation, if any.—Two Years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of posts to be filled-in by various methods.—100% by
promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Male Multipurpose Health Workers who have undergone fifteen days promotional training of Male Health Supervisor from a recognized training School/institute and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:
Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :
1. District Lahaul Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
2761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 19347. District Kinnaur.
8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having given the benefit of seniority there-under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
2762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 193413. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—Not Applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not Applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backwards Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not Applicable.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s)or post(s).
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 16 अगस्त, 2012
संख्याः 5-13/2011-ई.एल.एन.-प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः पीईआर (एआर) ए (4) 1/2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ (7)- 2/98-मिस., दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2011-2012 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 25-7-2012 को विभागीय वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ कर दिया गया है।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ विभाग की ''वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2011-2012'' को इस अधिसूचना के ई-राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण की जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देती हैं।
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (निर्वाचन)।
------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 71/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्री दीपक ठाकुर बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।2763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 श्री दीपक ठाकुर पुत्र श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी सुकड़, मौजा सुकड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री तनिया ठाकुर (Tania Thakur) की जन्म तिथि 1-9-1991 है परन्तु ग्राम पंचायत सुकड़ में उक्त तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 15-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 28-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 66/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
श्री राजेश गुप्ता बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री कशमीरी लाल गुप्ता, निवासी शीला चौक, टीका होडल, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अकुल गुप्ता (Akul Gupta) की जन्म तिथि 20-6-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में उक्त तिथि पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र शवीर कुमार का जन्म दिनांक 5-6-1998 को महाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 1-9-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र धीरज कुमार का जन्म दिनांक 5-9-2008 को महाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 1-9-2012 को सुबह 10.00 बजे2765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। शमशेर सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री श्वेता कुमारी का जन्म दिनांक 5-2-2000 को महाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 1-9-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री धना राम पुत्र स्व0 श्री गजण राम, निवासी गांव भेठ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 श्री धना राम पुत्र स्व0 श्री गजण राम, निवासी गांव व डाकखाना भेठ झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री गजण राम की मृत्यु दिनांक 16-3-1985 को महाल भेठ झिकली में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री लिचु राम पुत्र श्री जोगा राम, निवासी गांव भट्टु बुहला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लिचु राम पुत्र श्री जोगा राम, निवासी गांव भट्टु बुहला, डाकखाना भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पौत्री सिया पुत्री श्री छत्तर सिंह का जन्म दिनांक 12-1-2006 को महाल भट्टु बुहला में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री लिचु राम पुत्र श्री जोगा राम, निवासी गांव भट्टु बुहला, डाकखाना भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लिचु राम पुत्र श्री जोगा राम, निवासी गांव भट्टु बुहला, डाकखाना भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पौत्री निम्मो देवी पुत्री श्री छत्तर सिंह का जन्म दिनांक 20-8-2007 को महाल भट्टु बुहला में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : 13(3) तारीख पेशी : 18-8-2012 श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री लेख राम, निवासी गांव सिलग, डाकखाना पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री लेख राम, निवासी गांव सिलग, डाकखाना पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी है। प्रार्थिन ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि उसकी बेटी का नाम मुस्कान व जन्म तिथि 13-4-2007 ग्राम पंचायत पाली में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-8-2012 2768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 2-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 28-8-2012 श्री प्रेम पाल पुत्र श्री डोडू राम, निवासी गांव नेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।
श्री प्रेम पाल पुत्र श्री डोडू राम, निवासी गांव नेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम प्रेम पाल तथा पिता का नाम डोडू राम निवासी नेर है, जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र तथा ग्राम पंचायत रजिस्टर में भी दर्ज है परन्तु मुहाल नेर घरवासड़ा के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम पाल तथा पिता का नाम डोडू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल नेर घरवासड़ा में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 4-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 28-8-2012 श्री दीपक कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी मेन बाजार जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।2769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 श्री दीपक कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी मेन बाजार जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम दीपक कुमार पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी मेन बाजार जोगिन्दरनगर है, जोकि स्कूल प्रमाण-पत्र तथा नकल परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है परन्तु मुहाल जोगिन्दरनगर के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम दीप कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल जोगिन्दरनगर में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 28-8-2012 श्री शेर सिंह पुत्र श्री गणेषू, निवासी गांव जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम 1. श्री कर्म चन्द पुत्र, 2. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री, 3. श्रीमती सावित्री देवी विधवा नाम सिंह, 4. दिनेश कुमार पुत्र, 5. श्रीमती मीना देवी, 6. श्रीमती रीना देवी पुत्रियां व, 7. श्रीमती नागो विधवा श्री विशन दास, 8. श्रीमती बुति देवी, 9. श्रीमती धर्मी देवी, 10. श्रीमती सोमा देवी पुत्रियां, 11. श्रीमती द्रोपती देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री हरी राम, 12. श्री नरोतम सिंह, 13. श्री धर्म चन्द पुत्र श्री राम सिंह, 14. श्रीमती सुतो देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री खिखू, 15. वौवी पुत्र, 16. श्रीमती अनिता देवी, 17. सन्ती देवी, 18. श्रीमती फूलां देवी, 19. श्रीमती मलका देवी पुत्रियां व, 20. श्रीमती मंगली देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री प्राकम, 21 रमेश कुमार पुत्र, 22. श्रीमती धनवन्ती पुत्री व, 23. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री काली दास, 24. बचित्र सिंह उर्फ चन्द पुत्र श्री डिडू, 25. राजेश, 26. राकेश कुमार पुत्रगण त्रहडू, 27. फकीर चन्द, 28. कश्मीर सिंह पुत्रगण, 29. भाग चन्द, 30. शेष राम, 31. गुड्डू पुत्रगण, 32. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री गुरध्यान, 33. पवन कुमार, 34. विनोद कुमार पुत्रगण व, 35. श्रीमती टिटो देवी पुत्री श्री अनन्त राम, निवासीयान व डाकखाना जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पर भूमि का विभाजन करने बारे।
श्री शेर सिंह पुत्र श्री गणेषू, निवासी गांव जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता खतौनी नम्बर 162/282 ता 285, खसरा नम्बर 1759-2295/145- 1216-1217-1742-1743-1748-1762-2294/2145-1749-1758, कित्ता 11, रकबा तादादी 3298-7 वर्ग गज स्थित मुहाल जोगिन्दरनगर/396 तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादी क्रम नं0 5, 6, 9, 10, 11 व 17 सर्व श्रीमती मीना देवी, रीना देवी, धर्मी देवी, सोमा देवी, द्रोम्पति देवी व श्रीमती सनी देवी, निवासीयान जेगिन्दरनगर को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए, परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो पा रही है। 2770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती लता देवी पत्नी श्री राम लाल, निवासी गांव टकोली, (शूषण), डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती लता देवी पत्नी श्री राम लाल, निवासी गांव टकोली, (शूषण), डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र सुमित नोटयाल का जन्म दिनांक 8-7-2004 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटाधार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-9-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती लता देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi,
District Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Karun Guleria s/o Sh. Kesar Singh Guleria, r/o H. No. 12/11, Thanehra Muhalla and Town, Distt. Mandi (H. P.)
2. Smt. Bhanu Priya d/o Shri Krishan Lal Sharma, r/o Village Dagoh (Kanori) P.O. Halog-Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (at present wife of Shri2771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 Karun Guleria s/o Shri Kesar Singh Guleria, r/o H. No. 12/11, Thanehra Muhalla and Town, Distt. Mandi (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Karun Guleria s/o Sh. Kesar Singh Guleria, r/o H. No. 12/11, Thanehra Muhalla and Town, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Bhanu Priya d/o Shri Krishan Lal Sharma, r/o Village Dagoh (Kanori) P.O. Halog-Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Karun Guleria s/o Shri Kesar Singh Guleria, r/o H. No. 12/11, Thanehra Muhalla and Town, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-7-2012 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 7-9-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 7th day of August, 2012 under my hand and seal of the court. Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of institution : 26-7-2012 Date of next hearing : 27-8-2012 Shri Tulsi Ram s/o Shri Tansia Ram, r/o Village Dumlach, P.O. Bharanu, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
1. General Public. 2. The Pradhan, Gram Panchayat Bharanu.
Proclamation regarding entry of correct date of birth in Panchayat record under Birth and Death Registration Act, 1969.
ORDER
Whereas Shri Tulsi Ram s/o Shri Tansia Ram, r/o Village Dumlach, P.O. Bharanu, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to the effect that his own date of birth which is wrong and correct date of birth is 15-12-1967 get entered with the local Registrar of birth and death, Gram Panchayat Bharanu, and the same be ordered to be entered in Gram Panchayat record.
2772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934Hence, proclamation is hereby made to the respondent general public/Gram Panchayat for inviting the objection if any. If some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 27-8-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated ............., 2012.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
_________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Date of institution : 20-7-2012 Date of next hearing : 20-8-2012 Shri Salig Ram s/o Shri Ranu Ram, r/o Village Kiyar, P.O. Mattal, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
1. General Public.
2. The Pradhan, Gram Panchayat Mattal.
Proclamation regarding entry of the correct name in Panchayat record under Birth and Death Registration Act, 1969.
ORDER
Whereas Shri Salig Ram s/o Shri Ranu Ram, r/o Village Kiyar, P.O. Mattal, Tehsil Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit to the effect that his son named as Krish and he could not get entered the correct name with the local Registrar of birth and death and the same be ordered to be entered in Gram Panchayat record.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents general public/Gram Panchayat Mattal for inviting the objection if any. If some one has any objection regarding correction of name, he may appear before the undersigned court on or before 20-8-2012 failing which ex parte proceeding will be initiated and the order of the registration of correct name be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated .............., 2012.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
2773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेशवाद संख्या : 15-xiii-A-I/12
तारीख मरजुआ : 2-8-2012 श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
नोटिस बनाम आम जनता।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गुलथानी, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख मौजा गुलथानी में युगल किशोर पुत्र श्री मान सिंह दर्ज है जोकि गलत है परन्तु प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकॉर्ड में किशोरी लाल पुत्र श्री मान सिंह दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 3-9-2012 अथवा इससे पूर्व इस अदालत को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 2-8-2012 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित