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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 106, 17 August 2012

Published 17 August 2012

Gazette no.
106
Gazetteid
106/GAZETTE/2012-17/08/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-08-17.106_gazette_2012-17_08_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

IN THE COURT OF MS MEERA MOHANTY, I.A.S, DISTRICT COLLECTOR, SOLAN, HIMACHAL PRADESH

CASE NO. DATE OF INSTITUTION 16/13 OF 2011 18-10-2011

State of H.P

v/s

1. Smt. Mohinder Kaur D/o Sh. Gurcharan Singh S/o Sh. Sunder Singh R/o Mauja Kather, Solan Tehsil and District Solan.

2. Smt. Nirmal w/o Sh. Puran Chand S/o Sh. Kali Ram, R/o Near I.T.I Solan, Tehsil and District Solan.

Notice to:- Smt Mohinder Kaur D/o Sh. Gurcharan Singh S/o Sh Sunder bSingh R/o Mauja Kather , Solan Tehsil and District Solan.

106-राजपत्र/2012-17-8-2012 (2775)2776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 It has been reported by the revenue filed agency on inquiry that respondent No. 2 Smt. Nirmal w/o Sh. Puran Chand R/o Mauja Kather Solan, Tehsil and District Solan has purchased land comprised in khata/Khatouni No 79 min/93 measuring 291 sqmtrs situated in mauja Kather, Tehsil and District Solan through sale deed No. 812 dated 4-9-2002 from respondent No. 1 in contravention of the provisions of section 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 as the respondent No. 2 was not the permanent resident of Himachal Pradesh nor agriculturist/owner of the landed property in the State of H.Pat the time of purchase of above mentioned land by misrepresenting the facts. It has further been reported by the revenue field agency that no agriculture certificate as well as proof regarding continuous stay in Himachal Pradesh before 1972 is attached during the time of purchase of land in dispute.

Keeping in view of the report of revenue field agency the respondent is hereby directed to appear in this court on 18-8-2012 at 2.00 P.M. in person or through authorized agent to file the reply of the notice failing which ex-parte order will be passed against you without giving any further notice.

Given under my hand and the seal of the court this 4th day of August 2012.

By order, Sd/- District Collector, Solan District, Solan.

_________

IN THE COURT OF MS MEERA MOHANTY, I.A.S, DISTRICT COLLECTOR, SOLAN, HIMACHAL PRADESH

CASE NO. DATE OF INSTITUTION 52/13 OF 2009 19-9-2009

State of H.P.

v/s

M/s Unicare Herbals and Pharmaceuticals through Smt Uma Sharma W/o Sh. R. M. Sharma R/o House No 1212, Sector 17, Panchkula (Haryana) Notice to:- Smt. Uma Sharma W/o Sh. R.M. Sharma R/o House No. 1212, Sector 17, Panchkula (Haryana) The Sub Divisional Officer (c), Nalagarh has reported that the respondent was granted permission for the purchase of land comprised in Khasra No 46, 47, 48 kita-3 measuring 4-10 bigha land situated in village Kotla, Tehsil, Baddi, District Solan (H.P.) by the Government of H.P. But the respondent has not used the same within the stipulated period as applied for the purpose as prescribed in the permission letter thus she has violated the section 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972. It is therefore ordered that the respondents be restrained to transfer the aforesaid land by way of sale, gift, lease, mortgage till the final decision of the case. A copy of this order be sent to Tehsildar Baddi with the direction that a red entry in the Revenue record be incorporated. and send the compliance report to this court on or before.

Keeping in view of the report of revenue field agency the respondent is hereby directed to appear in this court on 30-8-2012 at 2.00 P.M. in person or through authorized agent to file the reply of the notice failing which ex-parte order will be passed against you and the land will be confiscated to the state of H.P without giving any notice to the respondent.

Given under my hand and the seal of the court this 4th day of August 2012.

By order, Sd/- District Collector, Solan District, Solan.

2777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 अगस्त, 2012

संख्या विद्युत-छ (5)-26/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि पंचोर हाईड्रो पावर प्राईवेट लि0, प्लाट नं0- 226, रोड नं0- 78, फेस-।।।, जुबली हिल्स, हैदराबाद, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः उप-मुहाल होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में वांगर-होमते जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) किन्नौर निचार होमते 76 0-11-87 77 0-06-58 78 0-07-68 79 0-01-76 922/1 0-03-70 924/1 0-01-04 931/1 0-00-83 932/1 0-02-05 933/1 0-00-93 962/1 0-02-44 963/1 0-02-13 997/1 0-01-18 998/1 0-00-55 999/1 0-00-46 1007/1 0-01-60 1010/1 0-01-21 1011/1 0-00-22 1012/1 0-00-08 1014/1 0-01-612778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 1106/1015/1 0-05-62 1120/1015/1 0-08-03 1016/1 0-02-13 1017/1 0-00-50 1028 0-08-45 1031 0-00-25 1032 0-00-25 1034/1 0-28-37 कित्ता- 27 रकवा-1-01-52

आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2012

संख्या ः विद्युत-छ (5)-31/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल खारसी ब्राहमणा, उप-तहसील नम्होल, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 में 220/132 के0वी0 उप-केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपाि दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) बिलासपुर नम्होल खारसी ब्राहमणा 274/1 00-05 261/1 00-09

260/1 00-06 262 02-082779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 263/1 00-07 273/1 07-17 कित्ता-07 11-12

आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2012

संख्या ः विद्युत-छ (5)-30/2012.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल खारसी कनैता, उप-तहसील नम्होल, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 में 220/132 के0वी0 उप-केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपाि दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) बिलासपुर नम्होल खारसी कनैता 213/1 01-13 216/1 00-19 124/1 00-02 123/2/1 00-04 215/1 00-10 212 05-07 277/220/1 01-07 कित्ता-07 10-02

आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।2780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934

DEPARTMENT OF MPP & POWER

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2012

No. MPP-A (9)-3/2009.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a Selection Committee consisting of the following for carrying out selection of suitable candidate for the post of Managing Director in Himachal Pradesh Power Corporation :-

(i) The Chief Secretary Chairman (ii) The Addl. Chief Secretary (Power) Member (iii) The Pr. Secretary to the CM Member (iv) The Pr. Secretary (Finance) Member (v) Managing Director , HPPCL Member The Selection Committee shall hold the interview, finalize the selection for the post of Managing Director and recommend the suitable candidate to the State Government for appointment as Managing Director in Himachal Pradesh Power Corporation.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Power).

_________

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रजिन्दर सिंह सुपुत्र श्री बन्को राम, निवासी गांव छनूंह, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजिन्दर सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार व उसके बच्चों के स्कूल के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल छनूंह, पटवार वृत्त नगाली में गलती से जोगिन्द्र सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रजिन्द्र सिंह के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रेणू पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी गांव गोली, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अमृत व अर्पित की जन्म तिथियां 28-6-2010 व 28-6-2010 हैं, जोकि ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज न हैं, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्रों अमृत व अर्पित की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रवि कुमार पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव गोली, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आकाश की जन्म तिथि 17-9-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र आकाश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव धूड़ा सप्पड़, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अभय कुमार की जन्म तिथि 24-8-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र अभय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-9-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /ई0एम0/2012 तारीख पेशी : 26-8-2012 श्री जोगिन्दर पाल पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव व डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री जोगिन्दर पाल पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव व डाकखाना मोहटली, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती रखी देवी पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा का देहान्त दिनांक 27-10-2004 को गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा में हुआ था। परन्तु अज्ञानता के कारण वह उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मोहटली के अभिलेख मेें पंजी—त न करवा सका है। मृत्यु तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में पंजी—त करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-8-2012 को प्रातः2783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /ई0एम0/2012 तारीख पेशी : 26-8-2012 श्री पवन कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकखाना बडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकखाना बडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने निवेदन किया है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती बविता शर्मा ने गांव बडूखर, तहसील इन्दौरा में दिनांक 11-1-2008 को एक लड़की को जन्म दिया है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बहादपुर के अभिलेख में पंजी—त न करवा सका है। जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 75/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

Samlhun Dorjee बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Samlhun Dorjee पुत्र श्री Choklo, निवासी Upper T.C.V. Dal Lake Road Dharamshala, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री/उसके पुत्र Tenzin Sangmo की जन्म तिथि 6-10-2002 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चेे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 12-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। कर्म चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 51/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

किशन बहादुर थापा बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। श्री किशन बहादुर थापा पुत्र श्री जोठेई थापा (Juthai Thapa), निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र/पुत्री अंकित थापा (Ankit Thapa) की जन्म तिथि 11-1-2000 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 ब अदालत श्री सचिन कंवल (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री नील चन्द सुपुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव बरोड़, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये ग्राम पंचायत तिन्दी में अपने पुत्र का नाम दर्ज करवाने हेतु।

श्री नील चन्द सुपुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव बरोड़, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मुझे अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी से एक सन्तान नगेन्द्र दिनांक 1-7-2006 को पैदा हुआ है जो हमारी पहली सन्तान है। नगेन्द्र हर वक्त बीमार रहता है पण्डितों व ज्यातिषों के द्वारा जन्म कुण्डली बनाने पर उन्होंने बताया कि नगेन्द्र का नाम परिवर्तन कर मनोज रखा जाए। अब मैं ग्राम पंचायत तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में मनोज नाम दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तिन्दी के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 30-8-2012 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तिन्दी के पैदाईश व परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 31-7-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सचिन कंवल, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।2786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अगस्त, 2012/26 श्रावण, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-08-17.106_gazette_2012-17_08_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-08-17.106_gazette_2012-17_08_2012.